/* remove this */ Blogger Widgets /* remove this */

Saturday, May 19, 2012

RTET : नियम संशोधन में देरी से बीएड डिग्रीधारी परेशान


RTET : नियम संशोधन में देरी से बीएड डिग्रीधारी परेशान

Rajsthan Grade 3rd Teacher Recruitment, B. Ed Degree Holders upset as they are NOT eligible for Primary Teacher Recruitment as per NCTE Guidelines ( eligibility upto 1st Jan 2012)

बीकानेर
राजस्थान के लाखों बीएड योग्यताधारी आरटेट 2011 के प्रथम स्तर में उत्तीर्ण होकर भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्रथम स्तर के लिए अपात्र हो गए हैं। 
केंद्र सरकार की ओर से 23 अगस्त, 2010 को अधिनियम बनाकर प्रारंभिक शिक्षक के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया। इसमें एक जनवरी 2012 तक बीएड डिग्रीधारी स्नातक को कक्षा एक से पांच में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया था। यह 17 माह का समय टेट परीक्षा आयोजन और नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए रखा गया था। केंद्र सरकार के अपने अधिनियम में कई कमियां थी। केंद्र ने 11 माह बाद 29 जुलाई, 2011 को संशोधन कर इन कमियों को दूर किया। संशोधन में टेट पात्रता के लिए 50 से घटाकर 45 प्रतिशत अंक किए गए और वाणि'य स्नातक बीएड को भी पात्र माना गया। 


बीएड डिग्रीधारियों को प्रथम स्तर पर मात्र मानने की तिथि जनवरी 2012 तक ही रखी गई। जबकि केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के कारण कारण आरटेट परीक्षा 2011 के आयोजन व परिणाम में विलंब हुआ है। अब प्रथम स्तर के लिए आरटेट पास बीएड योग्यता वाले अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेंद्र पांडे ने कहा कि नियम संशोधन की दिनांक 29 जुलाई, 2011 से आगे 17 माह एक जनवरी, 2014 तक बीएड डिग्रीधारी स्नातक को प्रथम स्तर के लिए मात्र माना जाना चाहिए


News : Bhaskar.com (19.5.12)