/* remove this */ Blogger Widgets /* remove this */

Monday, May 28, 2012

RTET : विशेष शिक्षकों को भी पास करना होगा टेट


RTET : विशेष शिक्षकों को भी पास करना होगा टेट





Rajasthan Highcourt : Teacher Eligibility Test is Compulsory for Special Teachers
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि विशेष शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा और न्यायाधीश एनके जैन ने जतिन पारीख और अन्य की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरसीआई के नियमों का हवाला देते हुए विशेष रिरायत की मांग की थी। इन्होंने खुद को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बगैर शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने की मांग की थी। विशेष शिक्षक मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रिरायत मांगी थी।

News : rajasthanpatrika.com (28.5.12)

8 comments:

  1. in rajasthan b.ed.+tet candidate go to supreme court for level 1st (1 to 5 class )primary teacher job against time limit of 1 january 2012

    ReplyDelete
  2. rajasthan mein tet level 1st + b.ed. candidate 1 jan 2012 ke time limit ke against supreme court pahuche - dainik bhaskar

    ReplyDelete
  3. in rajasthan level 1st tet pass b.ed. candidate supreme court mai special appeal dayar kee - dainik bhaskar

    ReplyDelete
  4. टेट फस्र्t लेवल बीएड धारी सुप्रीम
    कोर्ट पहुंचे
    28 May 2012 05:33,
    (28 May) हाईकोर्ट की खंडपीठ के
    आदेश के खिलाफ लगाई विशेष
    अनुमति याचिका, अतिआवश्यक
    मामला होने की वजह से 30 मई
    को होगी सुनवाई जोधपुर। तृतीय
    श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के
    प्राइमरी स्तर में टेट फस्र्ट लेवल पास
    करने वाले बीएड धारकों ने हाईकोर्ट से
    नकारात्मक उत्तर मिलने के बाद सोमवार
    को सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई
    है। अतिआवश्यक श्रेणी में शामिल करते हुए
    सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई
    30 मई को रखी गई है। प्रार्थीगण
    वीराराम व अन्य की ओर से
    अधिवक्ता केएस भाटी व ऐश्वर्य भाटी ने
    सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में
    न्यायाधिपति बीएस चौहान व
    न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ में
    अर्जेंट में शनिंग में रखते हुए विशेष
    अनुमति याचिका दायर
    की जिसकी संख्या 18478/2012 है।
    जहां अधिवक्ताओं ने कहा कि खंडपीठ ने
    टेट के प्रथम लेवल उत्तीर्ण बीएड
    धारकों को तृतीय
    श्रेणी भर्ती परीक्षा के प्रथम स्तर
    की परीक्षा में प्रवेश देने से संबंधित एकल
    पीठ के निर्णय पर रोक लगा दी है।
    जिससे उनके विधिसम्मत
    अधिकारों का हनन हुआ है।
    कृपया हमारी गुहार सुनकर हमें
    परीक्षा में शामिल होने का अवसर
    दिलावे। शीर्ष अदालत ने मामले
    को अतिआवश्यक श्रेणी में लेते हुए बुधवार
    को ही मामले की सुनवाई करने
    की इजाजत दे दी है। सुनवाई न्यायाधीश
    केएस राधाकृष्ण व न्यायाधीश जगदीश
    सिंह खेहर की पीठ में होगी। गौरतलब है
    कि 25 मई को हाईकोर्ट के मुख्य
    न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश
    संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने टेट फस्र्ट
    लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय
    श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्राथमिक स्तर
    की परीक्षा में प्रवेश दिए जाने बाबत
    एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी।
    साथ ही सरकार को परीक्षा कराए जाने
    की अनुमति देते हुए मामले
    की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश
    के बाद करने व पूरे मामले को याचिकाओं के
    निस्तारण के अधीन करने के आदेश पारित
    किए थे

    ReplyDelete
  5. Ek hum log hai Aaj tak supreme court
    Gaye hi nahi

    ReplyDelete

Please do not use abusive/gali comment to hurt anybody OR to any authority. You can use moderated way to express your openion/anger. Express your views Intelligenly, So that Other can take it Seriously.
कृपया ध्यान रखें: अपनी राय देते समय अभद्र शब्द या भाषा का प्रयोग न करें। अभद्र शब्दों या भाषा का इस्तेमाल आपको इस साइट पर राय देने से प्रतिबंधित किए जाने का कारण बन सकता है। टिप्पणी लेखक का व्यक्तिगत विचार है और इसका संपादकीय नीति से कोई संबंध नहीं है। प्रासंगिक टिप्पणियां प्रकाशित की जाएंगी।