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Monday, April 29, 2013

UPTET : डायट पर ही मिलेंगे टीईटी पात्रता प्रमाणपत्र

UPTET : डायट पर ही मिलेंगे टीईटी पात्रता प्रमाणपत्र

  
निज प्रतिनिधि, एटा: परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बार जिलास्तर पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा के पात्रता प्रमाणपत्र संबंधित डायट से ही प्राप्त किए जा सकेंगे। शासन ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही डायट प्राचार्यो को पत्र भेजकर नए बदलाव से अवगत कराया है।

अनुसचिव अशोक कुमार सिंह ने सभी जिलों के डायट प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को परीक्षा के आयोजन, सिलेबस एवं पात्रता प्रमाणपत्र के आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश में परीक्षा आयोजन व अन्य व्यवस्थाओं के इंतजामात के लिए बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को आवश्यक संसाधन जुटाने को कहा गया है। नए नियमों के तहत अब परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अंदर अभ्यर्थी अपने प्रवेशपत्र की मूलप्रति तथा फोटो पहचानपत्र के माध्यम से पात्रता प्रमाण-पत्र डायट से ही प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा का परिणाम परीक्षा तिथि से चार सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक जितेन्द्र कुमार मलिक ने बताया कि यूपी टीईटी के जिलास्तरीय आयोजन को लेकर शासन के जो भी निर्देश होंगे, उनका पालन किया जाएगा।

ऐसे किया जाएगा संचालन

शासनादेश के अनुसार, प्रत्येक जिले में परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें डीएम अध्यक्ष, एसपी, डायट प्राचार्य, डीआईओएस, बीएसए सदस्य होंगे। परीक्षा केंद्रों के लिए जिला स्तर पर राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों या महाविद्यालयों को वरीयता दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। एक केंद्र पर न्यूनतम 500 अभ्यर्थी आवंटित किए जाएंगे। नकलविहीन और शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा के संचालन का दायित्व डीएम पर होगा

News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Sun, 28 Apr 2013 06:50 PM (IST))
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UPTET : मृतक आश्रितों को टीईटी से रखे बाहर

  
सोनभद्र : उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (माध्यमिक) शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर ब्लाक संसाधन केन्द्र राब‌र्ट्सगंज में शनिवार को विरोध जताया। शिक्षक, शिक्षिकाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया।

वक्ताओं ने कहा कि एक अपै्रल 2005 से लागू पेंशन नीति पुरानी व्यवस्था लागू की जाय। एक जनवरी 2006 के बाद कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक को 17140 व उच्च प्राथमिक पद 18150 न्यूनतम वेतन दिया जाय। विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृति के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाय। कहा कि बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी में शिक्षक पाल्यों को दस प्रतिशत अधिभार दिया जाए। मृतक आश्रितों को टीईटी से बाहर रखा जाए। पदोन्नति एवं नियुक्ति में रोस्टर व्यवस्था समाप्त की जाए। उन्होंने पदोन्नति पर लगाई गई रोक समाप्त किए जाने की भी बात कही। उन्होंने मांग की कि महंगाई की 50 प्रतिशत धनराशि मूल वेतन में जोड़ी जाए। इस मौके पर सीताराम सिंह, फूलचंद्र सिंह, जवाहिर, कमला प्रसाद, शिवकमल, छोटेलाल, अवधेश कुमार त्रिपाठी, रामशकल, सुरेश कुमार, अनिल कुमार दुबे, राजेश कुमार आदि शिक्षक मौजूद थे

News Source : Jagran (Updated on: Sat, 27 Apr 2013 07:50 PM (IST))
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UP, Where biggest vacancies of teacher happens, approx 3 Lakh teachers. Various demands of teachers also comes.

Govt. Teaching is a lucrative job and big number of vacancies means a big vote bank also.
Everybody has their own demand according to him.

Working teacher wants to adjust their children , Shiksha Mitra wants their adjustment.

When TET becomes mandatory, it faces a big oppose and Triple Bench decision will shortly come and will affect laks of lives in UP.

3 comments:

  1. सुचना --\\\\-
    ट्रिपल बेंच का डीसीजन अगले सप्ताह आ
    सकता है अभी जज साहब छुट्टी पर चल रहे
    है ,और आज होने वाला केस जो अलग -अलग
    यूनीवर्सिटी के अलग -अलग प्रक्टिकल
    मार्क्स पर था उसकी सुनबाई
    नहीं हो पाई है,सुचना मिल रही है जब
    ट्रिपल बेंच का डीसीजन आ जायेगा तब उस
    केस की सुनवाई होगी

    ReplyDelete
  2. राज्य सरकार पर दो लाख का हर्जाना ठोंका
    29 Apr 2013 08:55,
    Updated on: Mon, 29 Apr 2013
    08:47 PM (IST) आदेश के पालन में
    हीला-हवाली पर हाईकोर्ट सख्त
    विधि संवाददाता,लखनऊ : इलाहाबाद उच्च
    न्यायालय की लखनऊपीठ ने अदालत के
    आदेशों का अनुपालनबेवजह लटकाए रखने पर
    राज्य सरकार के
    अधिकारियों की कड़ीआलोचना की है। साथ
    ही एक मामले में राज्य सरकार पर दो लाख
    का हर्जाना भी ठोंकाहै।
    न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व
    न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय
    की पीठने डॉ. राजवीर सिंह की ओर से दायर
    याचिका को स्वीकार करते हुएयह आदेश दिए।
    पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के
    आदेश को चुनौती देना व्यक्ति का मौलिक
    अधिकार है। इसमें कोई
    बाधा नहीं डाली जा सकती तथा इस आधार
    पर
    सरकारी कर्मचारी या अन्यव्यक्ति को व्यर्थ
    में प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। पीठ ने
    कहा कि सरकारीअधिकारी पीठ के आदेश
    को अधिकांशत: तत्काल नहीं मानते। यह
    अनुभव की बात है कि जब कोई
    सरकारी कर्मचारी या अन्य
    व्यक्ति याचिका प्रस्तुत करता है
    तथा अदालतयाची के पक्ष में कोई आदेश
    या फैसला सुनाती है तो सरकार के उच्च
    पदस्थ अधिकारी याचिकाकर्ता से खुश
    नहीं होतेतथा आदेश का पालन करने में अनेक
    तरह की
    तकनीकियां निकालकर आदेश का अनुपालन
    करने में हीलाहवाली करते हैं। पीठ नेयाची डॉ.
    राजवीर सिंह के मामले में सख्तआदेश देते हुए
    कहा है कि चार माह में याची के
    सभी बकाया भुगतान
    वसेवानिवृत्ति संबंधी भुगतान दिए जाएं। पीठ
    ने कहा कि याची ने बहुत
    मानसिकप्रताड़ना झेली है इसके तहत हर्जाने
    की दो लाख रकम से आधी एक लाख
    याची को दी जाए तथा एक लाख मीडिएशन
    सेंटर में जमा की जाए। विदित
    हो कि याचीपशुपालन विभाग में उपनिदेशक के
    पद पर तैनात था। उसने अपने स्थानांतरण
    आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस
    पर सरकारी महकमे के उच्च पदस्थ
    अधिकारी नाराज हो गए। तथा याची के
    विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी।
    याची को मार्च 2008 में आरोप-पत्र दे
    दिया गया। याची वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त
    भी हो गया। विभाग ने याची के सेवानिवृत्त
    के बाद देय भी नहीं दिए। पीठ ने याची डा.
    राजवीर को विभाग द्वारादिया गया आरोप
    पत्र खारिज कर दिया।

    ReplyDelete
  3. MERE TET SUPORTER SATHIYO..JAISA KI AAJ B.ED PRACTICAL ME BHINNATA KO LEKAR SPECIAL APEAL 548/2013 KI SUNWAI THI..HAMARA CASE LISTED CASE ME 57 NUMBER PAR THA MAGAR LISTED CASE 12 TAK SUNVAI KE BAD COURT NO.33 KA TIME OVER HO GAYA..AUR AB KAB NUMBER LAGEGA KOI NISCHIT NAHI.KAL KI CAUSE LIST ME V WEBSITE PAR SHOW NAHI KAR RAHA HAI.SO KAL V SUNWAI NAHI. Hogi..next date ka pta chalne par ham apko suchit kar dege..aur t.b ka surakshit faishla kab ayega ye judgo ke alawa koi nahi jan sakta..kai case me surakshit faishla aane me kafi der v laga hai.so t.b ke nirnay par ham sirf anuman laga sakte hai..
    Hamare ek tet sathi ne ye anurodh kiya hai ki sabhi tet holder chief justice of india (supreme court)honrable altamas kabeer g ke pas ek ek leter likhkar bheje taki hamara nirnay jald aaye .
    Hamne is bare me jab vidhi prakosth ke adhyaksh s.k. Pathak g se bat ki to unhone hame btaya ham s.p gov. Banane ke bad har dist se 2000 leter c.m ofice aur c.j. Of india ke ofice me bhej chuke hai.jisme hamane jald se jald nirnay karne ki apeal ki thi,aur kaha tha ki pichhle 18 mahine se tet holder ka jo mansik utpidan ho raha hai usko dekhte huye jald faishla karne ka c.j. Sir h.c ko adesh de..

    ReplyDelete

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