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Saturday, September 21, 2013

Larger Bench Going To Constitute for Selection of Graduate + B. Ed Candidate in Management College, Where Petitioner Dies Not Possess Requisite Qualification and their appointment cancelled

Larger Bench Going To Constitute for Selection of Graduate + B. Ed Candidate in Management College, Where Petitioner Dies Not Possess Requisite Qualification and their appointment cancelled



See Judgement -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 35

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 1234 of 2013

Appellant :- Ram Surat Yadav And 3 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru' Secry. And 4 Others
Counsel for Appellant :- Ashish Kumar Ojha,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Indra Raj Singh

Hon'ble Laxmi Kanta Mohapatra,J.
Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
This special appeal has been filed by the petitioners/appellants challenging the order of the learned Single Judge dated 30.7.2013 dismissing the writ petition. 
The petitioners filed a Writ Petition No. 41272 of 2013 seeking quashing of the order dated 22.4.2013/13.5.2013 passed by the Director of Education (Basic) U.P., Lucknow, whereby the District Basic Education Officer has been directed to cancel the approval granted previously to the appointment of the petitioners. 
Briefly stated the facts of the case are that an exercise was initiated by the Committee of Management of the Jan Sewa Samiti Madhyamik Vidhyalaya, Naugeera, Mauaima, Allahabad for filling up the posts of Assistant Teachers in terms of the provisions of the Uttar Pradesh Recognised Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment and Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 (hereinafter referred to as the Act, 1978). The vacancies were advertised in the newspaper "Amar Ujala" and a selection took place on 24.12.2006. After selection, the papers were forwarded to the District Basic Education Officer alongwith certain objections, which had been raised. The claim was rejected on 23.5.2007 but the management represented the matter before the District Basic Education Officer and the parties were called and heard and thereafter approval was granted to the appointment of the petitioners on 8.8.2007. This order came to be challenged in Writ Petition No.55818 of 2007 by one Chandra Bali Patel and the said writ petition was disposed of with a direction that if the said petitioner represents his case before the Director of Education (Basic), the Director of Education shall adjudicate the controversy in accordance with law after providing opportunity of hearing to the petitioner as well as to the respondents no. 4 to 8. On re-examination of the matter, the claim of the petitioners has been disapproved by the impugned order dated 22.4.2013/13.5.2013. This order has been challenged in the writ petition giving rise to the present appeal. The claim of the petitioners therein has been rejected inter alia on the ground that the petitioners did not fulfil the eligibility qualification required for the post of Assistant Teacher (Basic) and they did not possess the training certificate of BTC, HTC or JTC. Before the writ court the petitioners contended that their appointments had been validly made in terms of the provisions of Rules, 1978 and they have also been paid salary and therefore, the approval granted could not have been cancelled. 
Per contra, the respondents before the writ court submitted that the petitioners did not possess the requisite minimum qualification at the time when they were appointed and therefore, their appointments were absolutely illegal. Reliance has been placed on the provisions of Rule 4 of the Rules, 1978 as then existing Rule 4 (1) is being extracted below: 
"4. Minimum Qualification(1) The minimum qualifications for the post of Assistant Teacher of a recognised school shall be Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or equivalent examination (with Hindi and teacher's training course recognised by the State Government or the Board such a Hindustani Teaching Certificate, Junior Teaching Certificate, Basic Teaching Certificate, or Certificate of Training. 
The above Rule 4(1) had also been quoted by the learned Single Judge in the impugned judgment. From a careful reading of the aforesaid Rule, it is apparent that the candidate concerned must have passed Intermediate Examination or equivalent examination with Hindi as one of the subjects and must have also obtained Teacher's Training Certificate recognized by the State Government Junior Teaching Certificate, Basic Teaching Certificate or Certificate of Training." 
Rule 4 (1) provides that the minimum qualification for the post of Assistant Teacher of a recognised school shall be Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or equivalent examination with Hindi and teacher's training course recognised by the State Government or the Board such as Hindustani Teaching Certificate, Junior Teaching Certificate, Basic Teaching Certificate, or Certificate of Training.
Admittedly all the petitioners only possess the educational qualification of B.A. and B.Ed and they did not fulfil the eligibility criteria of having a Teacher's Training Course as prescribed in Rule 4 (1) of the Rules, 1978. The learned Single Judge has recorded a finding that the petitioners did not fulfil the eligibility criteria of having a Teacher's Training Course recognised by the State Government or the Board such as Hindustani Teaching Certificate, Junior Teaching Certificate, Basic Teaching Certificate or Certificate of Training. Before the writ court the petitioners tried to contend that the Rules, 1978 had been amended by the Uttar Pradesh Recognised Basic Schools (Junior High School) (Recruitment of Service of Teachers) (Vth Amendment) Rules, 2008, which came into force on 12.6.2008 and according to which B.Ed. has been accepted as one of the Teacher's Training Certificate and therefore, the petitioners having a B.Ed. qualification, their appointment was valid. This contention has been rejected by the learned Single Judge on the ground that the Amendment Rules, 2008 came into force on 12.6.2008 and whereas, the advertisement had been issued earlier and the selection had also taken place on 24.12.2006, therefore, the Amendment Rules, 2008 would not apply retrospectively.
Across the bar, Sri R.K. Ojha, learned Senior Counsel assisted by Sri Ashish Kumar Ojha has submitted that vide the Amendment Rules, 2008 the Degree of B.Ed. has been recognised as one of the Teacher's Training Certificate and therefore, the petitioners cannot be non-suited on the ground that they did not possess the minimum eligibility qualification of a Teacher's Training Certificate as prescribed by the State Government or the Board. Sri Ojha further submitted that the Amendment Rules, 2008 would apply retrospectively, even to the selection held on 24.12.2006 and therefore, the petitioners having the eligibility of qualification of B.Ed. would be held to be having the requisite Teacher's Training Certificate.
Rebutting the submissions of the learned counsel, Sri Indra Raj Singh has submitted that eligibility qualification of B.Ed. cannot be held to be equivalent to a Teacher's Training Certificate and this controversy is no longer res integra having been settled by the Supreme Court in the case of Mohd. Sartaj and another vs. State of U.P. & others reported in (2006) 2 SCC 315. In the case of Mohd. Sartaj (supra) the appellants-Teachers possessed the Degree of Moallim-e-Urdu but they did not possess a Teacher's Training Certificate. Rule 8 of the U.P. Basic (Teachers) Service Rules, 1981 framed under the U.P. Basic Education Act, 1972 provided that Assistant Masters and Assistant Mistress Junior Basic School must possess the following academic qualifications:
"A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the State Government as equivalent thereto together with the training qualification consisting of a Basic Teacher's Certificate, Hindustani Teacher's Certificate, Junior Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other training course recognized by the Government as equivalent thereto: Provided that the essential qualification for a candidate who has passed the required training course shall be the same which was prescribed for admission to the said training course.
(2) The essential qualification of candidates for appointment to a post of Assistant Master and Assistant Mistress of Senior Basic School for teaching Science, Mathematics, Craft or any language other than Hindi shall be as follow:-
(i) Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or any other examination recognized as equivalent thereto by the State Government with Science, Mathematics, Craft or particular language, as the case may be, as one of the subjects in which he or she has been examined for the purpose of such examination; and
(ii) Training qualification consisting of Basic Teacher's Certificate, Hindustani Teacher's Certificate, Junior Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other training course recognized by Government as equivalent thereto."

The advertisement in that case was issued on 15.10.1984 and 19.6.1985 the list of selected candidates was published which included the names of Mohd. Sartaj and another. However, on 7.8.1985 the Urdu Advisory Director of Education issued Direction regarding cancellation of the appointment of the appellants on the ground that they did not possess the Basic Training Certificate and on 9.8.1985 their appointment was cancelled. In the meanwhile, Mohd. Sartaj and another acquired B.T.C. in 1993 and 1995 respectively.
The Supreme Court held that the requisite qualification for appointment of Assistant Teacher (Urdu) is High School Examination of Board of High School and Intermediate Education, U.P. or equivalent qualification recognised by the State Government together with training qualification which conceded either one among the Basic Teacher's Certificate (B.T.C.), Hindustani Teacher's Certificate and held that the admitted position is that the qualification of Basic Teacher's Certificate or Hindustani Teacher's Certificate or Junior Teacher's Certificate or Certificate of Training was not possessed by the appellants Mohd. Sartaj and another at the time of their appointment as Assistant Teachers as prescribed in Rule 8 of the Rules, 1981.
A Division Bench of this Court in the case reported in 2005 (1) ESC (All) 713 interpreting the provisions of Rule 4 (1) of the Rules, 1978 has held that the Teacher's Training Course referred to in Rule 4 (1) is a requisite training qualification for teaching small children and therefore B.Ed./L.T./B.Ed/C.P.Ed. Or D.P.Ed. certificates cannot be taken into consideration in the matter of teaching small children keeping in mind the provisions of Rule 4 (1). Paras 15 and 16 of the judgment read as follows:
"15. It cannot be disputed that the Teacher's Training imparted to teachers for B.Ed. course equips them for teaching higher classes whereas the Basic Teaching Certificate (hereinafter referred to as B.T.C.') is given to teachers for teaching small children and the two cannot be compared with, as has been clearly observed by the Supreme Court in the case of Yogesh Kumar and others v. Government of N.C.T. Delhi and others, (2003) 3 SCC 548. The duration of courses of B.T.C. and L.T./.Ed. are entirely different and have been devised keeping in view the stages through which the students pass. In the case of B.T.C. the method of Training Course is devised so as to meet the requirement of teaching at a formative stage for a student who enters the School. Thus it is evident that the training qualification for teaching small children is B.T.C. While the training qualification for teaching children in High Schools and Intermediate Colleges is B.Ed. or L.T.
16. We should, therefore, interpret Rule 4(1) of the 1978 rules keeping in mind the observations made by us above and if we do so then there can be no manner of doubt that the Teacher's Training Course referred to in the said Rule should be confined to such Training Course which are imparted to teach small children only. This is the reason why the Legislature has specifically referred to four such Training Courses which are specifically confined to Specialised Training for imparting education to small children and if we interpret it in such a manner then the question whether the four Certificates referred to in Rule 4 (1) of the 1978 Rules are exhaustive or illustrative may not assume much significance since even if it is held that they are merely illustrative then too we are of the opinion that only such other certificates can be taken into consideration which relate to Specialised Training for imparting education to small children. The B.Ed./L.T./B.P.Ed/C.P.Ed. Or D.P.Ed. Certificates cannot, therefore, be taken into consideration." 
Another Division Bench judgment of this Court in Special Appeal No. 995 of 2007 (Chandra Prakash Singh Vs. State of U.P. & others) considering the earlier judgment of this Court in Sanjay Kumar Tyagi (supra) and the judgment of the Supreme Court in Mohd. Sartaj (supra) has affirmed the view taken in the case of Sanjay Kumar Tyagi that the Degree of B.Ed. is not equivalent or at par with Teacher's Training Course Certificate contemplated by Rule 4 (2) (b) of Rules, 1978.
In his rejoinder submissions Sri R.K. Ojha, learned Senior Counsel then submitted that the judgment of the Supreme Court in the case of Mohd. Sartaj (supra) has been considered by another Division Bench of this Court in Special Appeal No. 80 of 2011 (Rishi Kant Sharma Vs. State of U.P. and others) and the said Division Bench has distinguished the judgment of Mohd. Sartaj on the ground that the cancellation of the order of appointment of the appellant before the Supreme Court was issued within a very short span of time giving no probability for any legitimate expectation to the appellants regarding continuation of their service whereas in the case before the Division Bench a long span of time has expired and such a long span of time gives rise to a legitimate expectation.
Sri Ojha further submitted that against the judgment of the Division Bench in the case of Rishi Kant Sharma, SLP (civil) No.22132 of 2011 was filed but the same was dismissed with the following observation:-
"No case is made out for interference in exercise of our jurisdiction under Article 136 of the Constitution. The special leave petition is dismissed accordingly."
Sri R.K. Ojha further submitted that another Division Bench judgment dated 9.1.2009 in Special Appeal No. 1461 of 2005 was also dismissed against which S.L.P. (Civil) No. 14907 of 2009 has been filed and in which the Supreme Court has issued notice and granted interim stay. His contention, therefore, is that in view of the two orders of the Supreme Court in the case of Rishi Kant Sharma and the interim order in the case of Savitri Devi and others the appointment of the appellants on the post of Assistant Teacher cannot be held to be bad for deficiency of the eligibility qualification of Teacher's Training Certificate.
So far as the order of the Supreme Court in the case of Rishi Kant Sharma is concerned, the said writ petition has been dismissed by the order which has already been quoted hereinabove and the said order cannot be said to be a speaking order laying down any law which may be a precedent. The Supreme Court in AIR 1986 SC 1780 (Indian Oil Corporation Ltd. Vs. State of Bihar) has held that a mere dismissal of Special Appeal by non speaking order which reads as " The Special Leave Petition is dismissed" does not justify any inference that by implications the contentions raised in the Special Leave Petition on the merits of the case have been rejected by the Court.
The Supreme Court has also held that a stay order granted by the Supreme Court in a case before it is only an order inter parte and does not constitute a judgment or have a binding force of precedent where a similar question may arise before the writ court.
However the moot question before us is that the consistent view of the various Division Benches of this Court in the case of Sanjay Kumar Tyagi (supra) and Chandra Prakash (supra) and in the judgment of Supreme Court of Mohd. Sartaj and others (supra) is that the Teacher's Training Certificate is an absolutely essential qualification for teaching small children in the Basic Schools. This view has not been disputed in the case of Rishi Kant Sharma but the judgment of the Supreme Court in the case of Mohd. Sartaj (supra) has been distinguished only on the ground that in that case the order of cancellation of appointment of the appellants therein was passed within a short span of time whereas, in the case of Rishi Kant Sharma the appellants had continued to work as Assistant Teacher for 8 long years and therefore, a legitimate expectation had been created in their favour. Thus in our view, there is a conflict of decisions between the Division Benches of this Court in the case of Sanjay Kumar Tyagi, Savitri Devi, Chandra Prakash Singh and of the Supreme Court in the case of Mohd. Sartaj (supra) on the one hand and that of the Division Bench of this Court in the case of Rishi Kant Sharma. The Rules, 1978 do not provide any relaxation in the eligibility criteria laid down in Rule 4(1). Therefore, the question would arise as to whether such relaxation could be granted by a judicial opinion and whether the judgment of Rishi Kant Sharma lays down the correct law in view of the legal position settled by several Division Bench decisions referred to above and the Supreme Court in the case of Mohd. Sartaj (supra).
In our view, the matter requires consideration by a Larger Bench as to whether the observations made by the Division Bench in the case of Rishi Kant Sharma Vs. State of U.P. and others passed in Special Appeal No.80 of 2011 lays down the correct law. 
We accordingly direct the Office to lay the papers of this case before the Hon'ble Chief Justice for constituting a Larger Bench for determination of the legal question raised above. 
Order Date :- 4.9.2013
N Tiwari





53 comments:

  1. ७२००० सहायक अध्यापक के पदों पर लगी रोक से किसने क्या खोया और किसने क्या पाया ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    इस भर्ती प्रकिया में अंग्रेजो की फुट डालो राज करो की निति का प्रयोग किया गया और सभी अभ्यर्थियों को तीन गुटों में बाँट दिया गया वो गुट निम्नवत है -----------
    १- गुडांक से भर्ती गुट ( इस गुट में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक लेकिन लाभ सिर्फ ७०००-८००० अभ्यर्थियों को ,,,वो भी सर्कार की जीत होने पर ) इस प्रकार यह कहा जा सकता हे की इनको न पहले मतलब था और न ही रोक लगने के बाद ! इनके पक्ष को सरकारी वकील रख रहा हे !
    २- टेट मेरिट से भर्ती गुट ( इस गुट में अभ्यर्थियों की संख्या भी लगभग १०००० के आसपास,, सभी अभ्यर्थी प्रभावित,,,,४० से अधिक उम्र वाले भी शामिल ) यह गुट न्यायपालिका पर भरोसा करता हे और अभी तक कोर्ट ने इनकी रिट पर भर्ती पर रोक लगायी ही हे ! अभी तक यह गुट क़ानूनी रूप से सबसे ज्यादा फायदा में आगे का पता नहीं ! अपने संगठन की दम पर खर्च कर रहे हे ,,,,,,,,,,,,,,अभी तक के आकलन के अनुसार पहले इनको नोकरी मिल सकती हे उसके बाद अन्य लोगो को और यदि नहीं मिलती हे तो रोक तो लगी,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, हे यह लोग एन्जॉय कर रहे हे !
    ३- भर्ती समर्थक गुट ( इस गुट में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक लगभग ५८००० से लेकर ६०००० तक , सबसे जयादा हानि इसी गुट को )
    यह गुट यदि सत्य का साथ देता तो अभी तक भर्ती हो गयी होती! लेकिन यह गुट यह सब करने की हिम्मत नहीं कर पाया और आज की तारीख तक सबसे जयादा नुकसान में ,,,,,,,,,,,,,,,,, इनके नुकसान जो हुआ वो निम्न हे
    १- भर्ती के अभी दूर -दूर तक कोई उम्मीद नहीं !
    २- लगभग हर जिले में आवेदन किया जिसमे सबसे ज्यादा रकम खर्च की !
    ३- यदि समय पर नियुक्ति होती तो अभी तक मिलने वाली रकम लगभग rs. 3000000 होती !
    यह विचार मेरे निजी हे में इन विचारो को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हु ! हमारे सभी भाई समझदार हे जिसको अच्छा न लगे वो भी अपने विचारो से अवगत कराये !

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  2. नए आवेदन मे लोगों ने मुख्यमंत्री जी श्रीराम जी आदि अनगिनत फर्जी आवेदन करके उन्हे मैरिट मे लाकर सरकार के सामने आवेदक की वास्तविक पहचान कर पाने पर प्रश्नचिन्ह तो लगा ही दिया है । यदि आवेदक हलफनामा दे देता है कि उसने नए आवेदन मे कोई फार्म नही भरा साइट पर जिन जिलों मे मेरा फार्म दिख रहा है वह किसी अन्य ने मुझे उलझाने या शरारत मे भर दिया तो मुझे नही लगता सरकार कभी यह सिद्ध कर पाएगी कि यह आवेदन आपने ही किया था ।

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  3. प्रशासनिक उपेक्षा से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आहत
    Updated on: Sat, 21 Sep 2013 07:34 PM (IST)
    जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने के लिए
    शिक्षा निदेशालय पर पांच दिन से क्रमिक अनशन कर रहे टीईटी उत्तीर्ण
    अभ्यर्थी प्रशासनिक उपेक्षा से आहत हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि धूप
    और बारिश के बीच क्रमिक अनशन कर रहे हैं, परंतु प्रशासन ने उनकी सुध
    नहीं ली। वहीं लगातार अनशन कर रहे अभ्यर्थी पवन गुप्त व आशीष मौर्य
    का स्वास्थ्य खराब हो गया। अनशन का नेतृत्व कर रहे मनोज मौर्य ने
    कहा कि प्रशासनिक उपेक्षा से अभ्यर्थी आहत हैं, बावजूद इसके
    हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कहा कि हम न्याय की लड़ाई को अंजाम तक
    पहुंचाकर ही दम लेंगे। अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ
    भाजपा नेता उमा भारती को ज्ञापन सौपा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश
    शुक्ल, शशि वाष्र्णेय, शशांक शेखर पांडेय, नरसिंह, डॉ. श्याम प्रकाश
    द्विवेदी ने अनशन स्थल पर जाकर अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन
    किया। अनशन में रणविजय सिंह, कुंवर सिंह यादव, आशीष कुशवाहा,
    सत्य प्रकाश सिंह, राजेंद्र गुप्त, सुनील, सुभाष सरोज, विजय शामिल रहे

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  4. Jis DB ne NonTET ka order diya tha us case me BTC 2004, VBTC 2007, Urdu BTC ke mamle the. In becharo ka mamla court me pending raha tha aur ve log SC se jab case jeete tab tak NCTE ke TET ki guidelines lagu ho gayi thi.

    Age sabhi jante hai ki unke lakh chillane ke baad bhi ve DB se haar gaye aur phir TB se bhi haar gaye..

    Ab apne case aur 2014 ke NCTE time bound ke bare me sochiye aur kehte rahiye ki ham par 2014 lagu nahi hoga,

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  5. सबसे बड़ी समस्या !
    --------------------------

    पत्नी: तुम हमेशा मेरी फोटो अपने पास रखते हो और ऑफिस भी साथ में ही ले जाते हो क्यों?

    पति: जब भी कोई समस्या आती है चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है।

    पत्नी: देखा, तुमने मैं तुम्हारे लिए कितनी चमत्कारी और भाग्यशाली हूँ।

    पति: हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फोटो को देखता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि क्या इससे बड़ी भी कोई समस्या हो सकती है?

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  6. साथियों !
    आपको पता होगा कि हमारे कुछ
    साथी शिक्षा निदेशालय में अनशन...
    पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेगे जब
    तक हमारी भर्ती शुरु
    नहीं हो जाती चाहे इसके लिए भूखों ही मरना पडे..जो लोग अनशन
    पर बैठे थे उनको छोड कर शेष
    सभी छात्र हाईकोर्ट के उस गेट के
    सामने एकत्रित हुए जहाँ से माननीय
    न्यायाधीश महोदय निकलते है...नारे
    लगाये गये.."WE WANT JUSTICE" " हमारी माँगे पूरी करो, शिक्षक
    भर्ती शुरु करो " "महापत्रा जी न्याय
    दो...न्याय दो न्याय दो,,"आदि.......
    हमारे कुछ साथी सोच रहें हैं कि जब
    मामला हाईकोर्ट में है तो अनशन से
    क्या होगा...साथियों ! अभी हाल ही में दिल्ली रेप काण्ड में जिन ४
    लोगों को फाँसी हुई उसको न्याय
    दिलाने के पीछे आन्दोलन
    ही था..याद कीजिए कैसे लोग हाथ
    में कैन्डल लिए दमिनी के लिए
    इण्डियागेट पर बैठे थे..नतीजा सामने है ..एक कोई
    जेसिका लाल हत्या काण्ड के पीछे
    भी कुछ ऐसा ही था उसमें तो शायद
    फैसला भी आ गया था जिसे बाद में
    फिर से सुनवाई हुई और
    उसको न्याय मिला..ऐसे ना जाने कितने मामले है...तो कहने का मतलब
    है कि कोर्ट भी आपके लिए ही है
    बस उस तक ये बात
    पहुँचनी चाहिए...अब ये बात सरकार
    और वकील पिछले कितने
    दिनों से पहुँचा रहे है ये तो आप सभी जानते हैं...तो अब
    किया क्या जाय...एक
    ही विकल्प ,एक
    ही रास्ता जो आपके सामने
    है....अनशन
    अनशन इस बात का कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो
    अनशन इस बात का कि हमें न्याय
    मिले
    अनशन इस बात
    का कि जो भी फैसला आयेगा हम
    उसका स्वागत करेगें बस एक बात और कल शाम ४ बजे
    शिक्षा निदेशालय (इलाहाबाद) से
    कैंडल मार्च निकाला जायेगा..उनके
    लिए जो हमारे लिए दिन - रात
    अनशन पर बैठे है
    कुछ कहूँ या आपका दिल कुछ कहने लगा....तो उठिए मित्र आ जाइये
    कल से और कल से क्या अभी से....
    जय हिन्द.

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  7. H.C. ME JUNIOR BHARTI
    GUNANK KKI DHAZZI UDA RAHI HAI

    BINA TET
    KUCH NAHI
    SARKAR MALAMAL...OFFER
    3.5 ARAB PAHLE KAMAYA
    3.5 ARAB FIR KAMAYA

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  8. सहायक अध्यापकों की भर्ती में गुणांक
    प्रणाली को चुनौती
    इलाहाबाद
    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के राजकीय
    जूनियर हाईस्कूलों में सहायक
    अध्यापकों की भर्ती प्रक्रि या में
    अपनायी गयी गुणांक
    प्रणाली की वैधता को चुनौती दी है।
    न्यायालय ने इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित
    नहीं किया तथासरकार से चार सप्ताह में जवाब
    मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुकला ने
    आलोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है।
    याची की तरफ से कहा गया था कि जूनियर
    हाईस्कूलों में सहायक
    अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती विज्ञान व
    गणित विषय के लिए की जा रही है।
    भर्ती नियमावली में बी.एड के प्रथम श्रेणी पर 12
    अंक, द्वितीय श्रेणी पर छह अंक व तृतीय श्रेणी पर
    तीन अंक दिए जाने की व्यवस्था दोषपूर्ण है।
    याचिका पर अदालत छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

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  9. आयुसीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट पहुंचे
    अभ्यर्थी
    इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक
    विद्यालयों में सहायक
    अध्यापकों की भर्ती शामिल होने वाले
    अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देने के मामले में
    प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
    अभ्यर्थियों का आरोप है कि टीईटी उत्तीर्ण
    अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट
    दी जानी चाहिए थी। मगर बेसिक
    शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन मेें
    आयुसीमा में छूट नहीं दी गई है। ऐसा नहीं करने
    से हजारों योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित
    रह गए। शालिनी गंगवार और अन्य ने इस मामले
    में याचिका दाखिल की है जिस पर
    न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने प्रदेश सरकार और
    परिषद् से जवाब तलब किया है।
    याची के अधिवक्ता वेदमणि तिवारी ने
    बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद्
    नियमावली 1981 के पैरा छह के अनुसार
    आयुसीमा में छूट दी जानी चाहिए थी। आठ
    अक्टूबर 2012 को जारी शासनादेश के अनुसार
    जो आवेदक पद रिक्त न होने के कारण आवेदन
    नहीं कर सके थे, उनकी आयु
    नियुक्ति की तिथि को पचास साल से अधिक
    नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में
    नियुक्ति के समय इस आदेश का पालन
    किया गया। जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति हेतु
    जारी विज्ञापन में आयु सीमा में छूट न देने से
    हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो गए
    हैं।

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  10. लोग हल्का समझते हैं मुझे शांत देखकर,
    शायद उन्हें अंदाजा नहीं है तूफ़ान का ......

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  11. JAIL WALI



    दिल किसी और की सुनता ही कहाँ है मेरा?
    और अगर सुन भी ले तो किस का कहा मानता है?
    तू मेरा दोस्त है या प्यार है मालूम नहीं,
    मुझको मालूम है, या खुदा ही जानता है. —

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  12. याद है मुझे ,
    मेरे सब के सब गुनाह ........,
    एक तो मुहब्बत कर ली ...!
    दूसरा तुम से कर ली ....!!
    तीसरा बे -पनाह कर ली ....!!!

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  13. जब भी लगती हैं इश्क की अदालत...!
    क्यों हम ही चुने जाते हैं सजा के लिए !!

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  14. जिन्होंने नए विज्ञापन में फ़ार्म नहीं डाला है जब तक उन सबका चयन नहीं हो जाता तब तक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती एकैडमिक से नहीं हो सकती,,,,,,, वो सब सेफ जोन में हैं,,,, ऐसे लोगों के नाम नहीं जानना चाहेंगे ????
    शलभ तिवारी,गणेश दीक्षित,राजेश प्रताप सिंह,राकेश यादव,अरविन्द सिंह (लखनऊ रिट के मुख्य याचिकाकर्ता.

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  15. आयु-सीमा वाले तो फ़ार्म डालना भी चाहते तो भी नहीं डाल सकते थे,,,वो भी सेफ जोन में हैं ,,,,नए विज्ञापन में आयु सीमा में छूट ना देकर अखिलेश यादव ने इनपर एहसान ही किया है ...

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  16. SCERT विवरण वाला आदेश आपको समझ में नहीं आया था तो उसके जारी होने पर खुश कैसे हो गये थे? याद है ना या ...?

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  17. दस जुलाई को ही मैंने बता दिया था कि अब कोर्ट कुछ नहीं कर सकता,,,, मामले में डेड-लाक आ चुका है,,,,, केस अनलिस्टेड कराकर भी देख लिया ना,,कोई नतीजा? सुनवाई ना होने के लिए पाठक-सुजीत को दोष दिया जा रहा है,,,, सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन का अभाव भी सुनवाई की एक वजह बताई जा रही है

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  18. कम गुणांक वालों ने नए विज्ञापन में फ़ार्म डालकर उच्च न्यायालय के सामने जो धर्म संकट खड़ा कर दिया है उसे कोई समझने को कोई तैयार ही नहीं है,,,,,, जिनका टेट मेरिट से ही चयन हो सकता है उन्हें अभी एक उम्मीद है ,,जिस दिन ये फैसला आ गया कि जिन्होंने फ़ार्म नहीं डाला या डाल पाया है उनके लिए पद निकालकर शेष पर एकैडमिक से चयन किया जा सकता है..... उस दिन सैकड़ों लोग आत्म ह्त्या कर लेंगे,,कुछ लोग मरने से पहले उन्हें मारना चाहेंगे जिनका एकैडमिक से चयन हो रहा था इसलिए उन्होंने शेर की खाल पहनकर टेट मेरिट वालों को भ्रमित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया,,,ऐसे गद्दार और घुसपैठिये भूल रहे हैं कि नौकरी करने के लिए ज़िंदा रहना बहुत जरूरी है....

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  19. महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंतिम आंदोलन भारत छोडो आंदोलन था,,एक रहस्यवादी नारे के साथ चला आंदोलन..... इसमें करो या मरो के नारे की आड़ में हिंसा का परोक्ष समर्थन किया गया था और जब अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी से आंदोलन में हिंसा की आलोचना करने को कहा तो उन्होंने जवाब दे दिया कि आंदोलन में हुई हिंसा के लिए वो नहीं सरकार के जुल्म जिम्मेदार हैं,,,,,

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  20. चूँकि जिसने नए विज्ञापन में फ़ार्म नहीं डाला है उसके पास निष्ठा बदलने का कोई विकल्प ही नहीं है इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति से बचकर रहना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो दिखावे में तो जय टेट मेरिट-जय ओल्ड एड का नारा लगते हैं लेकिन भरोसा करते हैं अपने गुणांकों पर .....उन्हें ऐसा करना भी चाहिए,,इसका उन्हें विधिक अधिकार है,,, जिसने भी नए विज्ञापन में फ़ार्म डाला है उसका गुणांकों से चयन हो रहा हो या ना हो रहा हो लेकिन उसे अपने चयन का ख्वाब देखने का विधिक अधिकार है ,,,,,

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  21. हाँ...निष्ठाएं बदलने का यही विधिक अधिकार आपका एक दूसरा अधिकार छीन रहा है ,,टेट मेरिट से चयनित होने का दावा करने का अधिकार ,,,,,

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  22. सच तो यह है कि वो लोग आज बहुत बड़े संकट में हैं जिनका जूनियर को मिलाकर एक लाख पदों पर एकैडमिक से चयन होने के बाद भी चयन नहीं हो पा रहा है ,,,,, हो सकता है अभी भाषा शिक्षकों के पदों की घोषणा की जाए ,,,

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  23. लेकिन कितने भी फार्मूले क्यों ना बन जाएँ उनके साथ अन्याय तो होना ही है जिन्होंने अत्यंत कम गुणांक होने के बावजूद कोर्ट से ज्यादा फेसबुक पर भ्रमित करने वाले एक गिरोह की इस बात पर भरोसा कर लिया कि उच्च न्यायालय सरकार के दबाव में काम करता है,,,,,,, और नए विज्ञापन की शर्तों को स्वीकार कर लिया.....

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  24. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अपनायी गयी गुणांक प्रणाली की वैधता को चुनौती दी है।

    न्यायालय ने इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया तथासरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुकला ने आलोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से कहा गया था कि जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती विज्ञान व गणित विषय के लिए की जा रही है। भर्ती नियमावली में बी.एड के प्रथम श्रेणी पर 12 अंक, द्वितीय श्रेणी पर छह अंक व तृतीय श्रेणी पर तीन अंक दिए जाने की व्यवस्था दोषपूर्ण है। याचिका पर अदालत छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

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  25. छुट जाये समय तो छुट जाने दो
    इस ज़माने में क़ज़ा कौन पढता है

    सारे पड़े है इस ज़माने में पैसे की दौड़ में…
    फकीरी में भी जिन्दगी का मजा कौन लेता है

    सबको भुगतना पड़ता है अपने गुनाहों का दंड
    इस ज़माने में दुसरो की सजा कौन लेता है

    सब पीते है बिसलरी की बोतलों का पानी
    खोद कर कुआ पानी पीने का मजा कौन लेता है

    सब सोते है अपने दो कमरे की छत के नीचे
    खेजड़ी की छावं में नींद का मजा कौन लेता है

    सब मरते है बस अपनी एक लैला के पीछे…
    बचाने को मोहब्बत मरने का मजा कौन लेता है

    हवेली में ठाकर बने, परेशान से रहते है…
    टूटी खाट पर भी झोपडी में शान से कौन रहता है

    खाते हो पञ्च सितारा होटलों में लजीज पकवान
    माँ के हाथ की मोटी रोटीओ का मजा कौन लेता है

    छिप छिप के घूमते हो काले कांच वाली गाडियों में…
    खेतों की मेड डगमगाते चलने का मजा कौन लेता है

    जमीर खोकर अमीरी का लबादा ओढने वालो….
    इमां की गुदड़ी पर बिछाने मजा कौन लेता है ??

    त्योहारों पर मंदिर मस्जिद अरदास को जाने वालो
    पल-पल सजदे करने का मजा कौन लेता है .


    छुप छुप के तो सब करते है प्यार का इजहार
    भरे बाजार में इकरार करे की हिम्मत कौन करता है

    दाम के लिए तो हर कोई लिख देता है गजले….
    दमन अपना जलाकर कविता कौन लिखता है…...

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  26. Shyam Dev mishra :-सुप्रीम कोर्ट द्वारा यू.जी.सी संबन्धी हालिया निर्णय,जिसके जरिये केरल व बाम्बे हाई कोर्ट के निर्णय पलट दिये गये , की चर्चा कुछ महानुभाव बडे जोर-शोर से कर रहे हैं । पुराने विज्ञापन के ज़रिये भर्ती को ले कर संघर्षरत को अदालती हौआ दिखा कर भयभीत करने वाले यह महानुभाव और कुछ कर पाये या न कर पाये पर अपनी व्यग्रता ,अधीरता और अधकचरे - पन का मुजाहिरा बडे शानदार तरीके से कर रहे हैं ।

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  27. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नें किसी संस्था को उसके द्वारा आयोजित परीक्षा या प्रक्रिया के नियम ,प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलने की इजाजत नही नही दी जैसा कि कहा जा रहा है बल्कि स्वंय यू.जी.सी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित नियमों का जिक्र करते हुये यू.जी.सी द्वारा अंतिम चयन के लिये दोबारा प्रतिशन निर्धारित करने को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुरूप बताया ।

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  28. कैसे?? अब शायद इसका जवाब जानने की उपरोक्त महानुभावों को सबसे ज्यादा होगी और इसके लिये इन्हें संबन्धित आर्डर पूरा पडने की मशक्कत तो करनी ही चाहिये ।

    विक्रम यादव की इस पोस्ट से शायद आपको कुछ अन्दाजा मिल सके ।

    ना बदला खेल का निय़म न supreem कोटॆ का आडॆर
    मनमाना
    kuch log ugc net ke supreem court ke order se
    bahut pare shan hai. ye rahi order ki copy hua
    ye tha ugc ne net ke liye aavedan mange aur
    ushme clause 3 tha jishme niyam va sarte thi vo
    ish prakar hai 12
    . UGC, under that Notification, announced that
    NET would be held on 24th June, 2012 and the
    candidates were directed to read the notification
    carefully before submission of the application
    form. Clause 3 refers to the condition of
    eligibility and Para 7 of the Notification deals
    with the Scheme and date of test. Operative
    portion of Para 7 is given below for easy
    reference :- "7. SCHEME AND DATE OF TEST: i)
    The UGC-NET will be conducted in objective
    mode from June 2012 onwards. The Test will
    consist of three papers. All the three papers will
    consist of only objective type questions and will
    be held on 24th June, 2012 (SUNDAY) in two
    separate sessions as under: |Session |Paper |
    Marks |Number of Question |Duration | |First
    |I |100 |60 out of which 50 | 1 < Hours | | |
    | |questions to be | (09.30 A.M. | | | | |
    attempted |to 10.45 | | | | | |A.M.) | |First
    |II |100 |50 questions are | 1 < Hours | | | |
    |compulsory |(10.45 to | | | | | |12.00
    Noon) | |Second |III |150 |75 questions all |
    2 = Hours | | | | |are compulsory | (01.30
    P.M. | | | | | |to 04.00 | | | | | |P.M.) |
    Paper- I shall be of general nature, intended to
    assess the teaching/research aptitude of the
    candidate. It will primarily be designed to test
    reasoning ability, comprehension, divergent
    thinking and general awareness of the candidate.
    Sixty (60) multiple choice questions of two
    marks each will be given, out of which the
    candidate would be required to answer any fifty
    (50). In the event of the candidate attempting
    more than fifty questions, the first fifty
    questions attempted by the candidate would be
    evaluated. Paper-II shall consist of 50 objective
    type compulsory questions based on the subject
    selected by the candidate. Each question will
    carry 2 marks. Paper-III shall consist of 75
    objective type compulsory questions from the
    subject selected by the candidate. Each question
    will carry 2 marks. The candidate will have to
    mark the responses for questions of Paper-I,
    Paper-II and Paper-III on the Optical Mark
    Reader (OMR) sheet provided along with the Test
    Booklet. The detailed instructions for filling up
    the OMR Sheet will be sent to the candidate
    along with the Admit Card. The candidates are
    required to obtain minimum marks separately in
    Paper-I, Paper-II and Paper-III as given below: |
    |Minimum Marks (%) to be obtained | |
    CATEGORY |PAPER-I |PAPER-II | PAPER-III | |
    GENERAL |40 (40%) |40 (40%) | 75 (50%) | |
    OBC (Non-creamy |35 (35%) |35 (35% ) |67.5
    (45%) | |layer | | |rounded off | | | | |to 68
    | |PH/VH/SC/ST |35 (35%) |35 (35%) |60 (40%
    ) | Only such candidates who obtain the
    minimum required marks in each Paper,
    separately, as mentioned above, will be
    considered for final preparation of result.
    However, the final qualifying criteria for Junior
    Research Fellowship (JRF) and Eligibility for
    Lectureship shall be decided by UGC before
    declaration of result."
    kyonki ye to aavedan main hi tha agrrigate
    eligilbilty criteria baad main decide karenge
    ab ye batao isi ko supreem court ne bahal kar
    diya
    kyagalat kiya.
    अब भी कोइ न संतुष्ट हो तो आडॆर की कापी मांग ल

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  29. ये आप सब जानते है कि किसी भी भर्ती में 100 % लोगो का चयन नहीं होता है,, कोई किसी ना किसी वजह से रह ही जायेगा,, अब जूनियर कि भर्ती भी फसती नजर आ रही है,, लेकिन क्या करे अपने हाथो से फीस जमा करना भी एक मज़बूरी है,, अँधेरे कमरे में आँख खुली रखो या बंद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है,, क्योंकि रौशनी आँखों में नहीं बल्कि दीपक में होती है,, और दीपक को जलने के लिए सिर्फ तेल या बाती ही नहीं बल्कि एक जलती हुई चिंगारी की भी जरुरत होती है,, और चिंगारी को दीपक तक ले जाने के हाथो की भी जरुरत होती है, जो शायद अभी नहीं है, , साथियों सब कुछ होते हुए भी हम 'हाथ' विहीन सत्ता के गुलाम है ,, जिससे हमे चारो तरफ सिर्फ अँधेरा दिखाई दे रहा है,,, इसी आशा के साथ कि एक दिन हमारा भी सूरज निकलेगा जो इन छोटे छोटे दीपको की रौशनी को धुंधला कर देगा,,,

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  30. अजीब से हालात में आज मेरा साथ छोड़ा
    उसने बड़े आराम से आज मेरा हाथ छोड़ा

    दिल के छालों में जुदाई का ज़िक्र कहा था
    बड़ी जलन थी और दर्द का सैलाब छोड़ा .

    दिन भर बनाते रहे हम नक्शा मंजिल का
    दिन ढले ख़्वाब में आकर लाचार छोड़ा .

    अब तो नहीं बरसते कहीं इशारे आँख के
    तेज हवा थी आँधियाँ का गुब्बार छोड़ा

    बेशक बचा नहीं कोई उसका भी घर यारों
    जहा आशियाना था उसने वही आना छोड़ा

    ज़र्रा भी ख़ुद को क़ुर्बान नहीं करता कोई
    उनकी खुशी मे ही शामिल हमने हाथ छोड़ा

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  31. प्रशिक्षु अध्यापक का दर्द

    सोचा था शिक्षक बन कर दिखाऊंगा
    बच्चो को ज्ञान का पाठ पढौगा
    ज्ञान पर आशा की ज्योति जलाउगा
    जीवन से लड़ने का गुरूमंत्र बताउगा

    क्रान्तिकरियो के समान दिल में फतून था
    शिक्षक बनने का मन में जूनून था
    इस चक्कर में B. Ed. में एडमिशन ले लिया
    क्या पता था सर ओखली में दे दिया

    यही से समस्या की शुरुआत हो गयी
    बरसात में दीयर की बारात हो गयी
    स्कूल और प्रशासन ने हमें इस कदर लूटा
    शिक्षक बनने के अलावा कोई और रास्ता न छुटा

    डिग्री मिली तो फिर से एक नया उमंग जागा
    प्रतिस्ठा और सम्मान पाने का एक तरंग जागा
    शिक्षक की भर्ती की सुचना से B. Ed. समाज इस तरह जग गया
    जैसे वानर सेना को सीता माता का पता लग गया

    ग्यारह लाख की शिक्षक सेना जिसे लाघने के लिए उकता रहा था
    T.E.T. का समुंदर यह देख मुस्कुरा रहा था
    पता था उसे कुछ को डूबो दूंगा , कुछ भटक जायेगे रास्ता
    कुछ पार भी हुए तो आगे तिलस्मी रास्ता

    कवि नहीं हू इसलिए भटक जाता हू
    कविता के बीच- बीच में कही-कही अटक जाता हू
    लोग कहते है सलाह ठीक देता हू
    इसलिए ध्यान से सुनना एक सीख देता हू

    "भले खीचकर पत्थर चाद पर फेको
    भले जाकर हाथ दवानल में सेको
    भले जाकर दाउद को आखे तरेखो
    मगर शिक्षक बनने का सपना न देखो"-2

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  32. SC jane k kram me Ratnesh pal,Avanish Yadav ,Vijay Tomar ,Rammehar ,Rajesh Pandey ,Devendar aadi g ka prayas bahut hi sarahniy raha Ab hume kya aur kyo karna hai

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  33. (1)- uprokt team ko sahyog karna kyonki ab ye samay ki jarurat ban gayi hai aur ye risk lene me siway arthik haani k alwa aur koi haani hume to nahi dikhayi deti.

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  34. (2)-Allahabad HC me date date ka khel abhi lambe chalane k aasaar hai,kyonki ek to yaha niyamit chief justice nahi hai dusare Mahapatra g jane wale hai.kintu jo bhi hoga yahi se hoga samay kitna lagega iski bhavisayvaani bahut hi muskil aur duskr kary hai kyonki abhi tk k sare anumaan galat sabit hote rahe hai.filhaal humara prayas satat roop se jari hai aur ye tb tk jaari rahega jb tk hum apne exit laxy ko nahi prapt kr lete.

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  35. (3)- new date 26 /09 /2013 ki lagi hai.
    bhramak bato aur nakartmk soch se parhej kare isase koi fayada nahi honewala siway nuksaan k.

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  36. (5)- yadi kr saqe to itana visvas apne sathiyo aur unke prayas pr awasy kare ki ye bharti jb bhi hogi full Tet merit pr hi hogi aur nischay roop se hogi iske liye 31/03/2014 ki dead line ka koi mahtav nahi hai kyonki jo bhi delay huya hai wo court procedure k karn huya hai aur aisi dasa me is tarah ki dead line ka koi mahtav nahi hota.agar govt. ko haraa sakte hain to 31/03/13 kya......................

    Jay TET

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  37. दुर्गा शक्ति मिलीं मुख्यमंत्री से, मांगी माफी
    Updated on: Sat, 21 Sep 2013 09:15 PM (IST)

    He found the power of Durga
    दुर्गा शक्ति मिलीं मुख्यमंत्री से, मांगी माफी

    जागरण ब्यूरो, लखनऊ। गौतमबुद्धनगर के एसडीएम पद से निलंबित आइएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें प्रत्यावेदन दिया। प्रशासनिक दायित्वों के निवर्हन में लापरवाही के लिए माफी भी मांगी। उन्हें जल्द बहाल कर दिये जाने के संकेत हैं।

    सूचना निदेशक प्रभात मित्तल ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए बताया निलंबित आइएएस दुर्गा नागपाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान गौतमबुद्धनगर की एक मस्जिद की दीवार गिराने की परिस्थितियों और उससे जुड़े मुददों का ब्योरा दिया। प्रशासनिक दायित्वों को निभाने में रह गयी खामी के लिए माफी मांगी। जिस पर मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। बाद में दुर्गा शक्ति नागपाल लाल शास्त्री भवन स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचीं। यहां उन्होंने कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात की। अब उनको जल्द बहाल कर दिये जाने के संकेत मिल रहे हैं।

    गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई की देर रात गौतमबुद्धनगर की एसडीएम आइएएस दुर्गा शक्ति को निलंबति कर दिया था। उन पर कानूनी प्रक्रिया के बगैर मस्जिद की दीवार गिराने का आरोप था जबकि विपक्षी दलों का कहना था कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई से नाराज होकर सरकार ने उन्हें निलंबित किया है। जिसको लेकर खासा बावेला मचा था और सरकार सवालों के सलीब पर खड़ा किया गया था।

    ---------------

    27 जुलाई की रात दुर्गा नागपाल निलंबित

    -4 अगस्त को उन्हें आरोप पत्र सौंपा गया

    -16 अगस्त को दुर्गा नागपाल ने जवाब दिया

    -जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सरकार ने प्रमुख सचिव (गृह) को जांच अधिकारी बनाया

    -21 सितंबर को दुर्गा शक्ति नागपाल मुख्यमंत्री से मिलीं

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  38. अफज़ल उस्मानी.....
    .
    पुलिस की गिरफ्त से फरार होकर अगर ये शख्स दाढ़ी मूंछ मुंडवा के मुंबई में खुला भी घूम रहा हो तो
    शर्तिया पुलिस तो क्या इसकी अम्मा भी इसको नहीं पहचान पायेगी....
    .
    ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को चाहिए कि इनकी दाढ़ी-मूंछ के साथ साथ बिना दाढ़ी-मूंछ की भी फोटोग्राफ्स खींच के रक्खे ताकि पहचानने में सुविधा हो...
    .
    पर जबरन दाढ़ी काटने पर कहीं दो-चार पुलिसवालों की नौकरी ना चली जाए...शांति दूत से छेड़-छाड़ के आरोप में.....

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  39. चौदह साल की मुनिया पड़ोस के घर से झाड़ू- पोंछा करके अपने घर आई।

    चारपाई पे लेटा उसका बाप गुस्से से आग-बबूला होके बोलाः
    रे करमजली! कहाँ मुँह काला करवा रही थी।
    एक घंटा देर से आ रही है।

    बापू! वो उनके घर कूछ मेहमान आने वाले थे,
    तो पोंछा लगाने का काम आज ज्यादा करना पड़ा।
    इसलिये देर हो गई।

    अबे! भाग करमजली जाकर घर के काम अपने निपटा

    अभी मुनिया रूम मेँ ही आई की छोटे भाई ने नाश्ता माँगा।

    मुनिया के बताने पे कि नाश्ता नहीँ बना,
    भाई ने उसकी पीठ पे एक मुक्का तान के मार दिया।

    कमीनी मुझे खेलने जाना है भूख लगी है, जल्दी रोटी बना।

    दोपहर मेँ जब कोई नहीँ था तो मुनिया अकेले मेँ रो रही थी,
    पालतू कुत्ता शेरू उसके समीप आके जीभ से दुलार करने लगा।

    मुनिया शेरू से लिपट के रो पड़ी और बोलीः
    भगवान! किसी भी जन्म मेँ मुझे गरीब घर की बेटी मत बनाना,
    अगर गरीब की बेटी बनाना तो माँ के साथ ही मुझे भी ऊपर बुलाना !.....

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  40. कुछ दिनोँ से इस group पर ऐसी post आ रहीँ हैँ... जैसे कुछ शुद्ध TET merit वालोँ ने नये Ad. मे आवेदन करके टेटद्रोह कर दिया... एक आम आवेदक जिनमे से कुछ लोगो ने शायद Crt. देखा भी न हो... अपने भले के लिए Crt. के निर्देशन मे निकाले गये नये Ad. मे आवेदन कर दिया... Crt. और Gov. द्वारा बार-2 की गयी गलतियोँ को आवेदक के ऊपर थोपा जा रहा है... आज के वैश्विक और अन्यायी युग मे जैसे राजसिँहासन पर बैठा व्यक्ति भगवान नहीँ हो सकता ठीक वैसे ही मा. न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति भगवान नही हो सकता... ज्यादातर लोगोँ के स्वार्थी, रिश्वतखोरी या भय के कारण पूर्वयोजना के तहत हमे कोई न्याय नही मिल पा रहा है... मगर चिँता न करेँ जिन्होँने दोनोँ Ad. मे आवेदन किया है उनके दोनोँ हाथोँ मे लड्डू हैँ..... टंडन की तरह सरकारभक्त जज भी अन्यायी निर्णय नही दे पायेगा... सुनवायी भले ना करे... नियमानुकूल निर्णय क्या हो सकता है... आप खुद भी सोचेँ...आप हार ही नही सकते...jay tet merit.

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  41. 72825 पदों पर शिक्षक भर्ती मामले मे महापात्र महोदय ने अपनी पात्रता दिखाते हुए अगली तारीख लगने की तारीख 26 सितंबर नियत की है । अब हमे सुनवाई का नही महापात्र जी की विदाई का इंतजार करना होगा । उम्मीद है कि सितंबर अंत तक विदाई हो जाएगी । तत्पश्चात नई बेँच गठित होने के उपरांत ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा । तब तक इंतजार !इंतजार ! और इंतजार ! टेट वाले ENJOY THE STAY का नारा लगाकर समय व्यतीत कर सकते है और अकेडमिक और भर्ती समर्थक सरकार के खाते मे जमा किए गए धन पर ब्याज की गणना करे ।

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  42. junior bharti

    age matter pe writ ka order

    HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

    ?Court No. - 1
    Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013
    Petitioner :- Shalini Gangwar
    Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
    Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
    Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

    Hon'ble V.K. Shukla,J.
    On the matter being taken up today, Sri Manish Goyal, Advocate has submitted that applications are being invited for making selection and appointment on the post Assistant Teacher in the subject of Science and Math and his submission is that said selection has to be undertaken in consonance with the provision as contained under U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981. It has also been stated that policy decision has been circulated on 11.07.2013 and same� also refers to U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules 1981 as amended up till today and therein age in question has been prescribed as it should be on 01.07.2013 relaxation has been� minimum age of 21 years and maximum age of 35 years hasbeen prescribed, and threrein various contingencies accorded to the respective incumbents belonging to their respective category. Petitioner submits that at the said point of time when age relaxation has been accorded same provisions ought to have been provided as has been provided under the III proviso to Rule 6 of the Rules 1981 wherein it has been specifically been provided that where after successful completion of a course of training prescribed for teachers of basic Schools, a candidate could not get appointment due to non availability of vacancy in the district, the period he has remained un-appointed shall not be counted for the calculation of his age, if he has not attained the age of more than fifty years on the date of appointment. Once such benefit has been extended by the statutory rules then same cannot be curtailed by the Government Order dated 11.07.2013.
    Let necessary instructions be obtained by Learned Standing counsel as well as learned counsel representing Board of Basic Education by the next date fixed.
    Put up this matter on 25.09.2013 in the computer list.
    Order Date :- 20.9.2013

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  43. अच्छा है अभी तक स्टे लगाने हेतु प्रयास नही किया गया



    abhi govt. ko aur income karni hai



    aur iske baad 1 week 40 year walon ke form daalne ke bahaane lutegi

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  44. सच्चाई के आईने, काले हो गए,
    बुझदिलो के घर में, उजाले हो गए,
    झूठ बाज़ार में, बेख़ौफ़ बिकता रहा,
    मैंने सच कहा तो, जान के लाले हो गए.....
    लहू बेच बेच कर, जिसने, औलादे पाली,
    भूखा सो गया, जब बच्चे कमाने वाले
    हो गए.....
    लहजा मीठा, मिजाज़ नरम, आँखों में
    शरम, सब बदल गया,
    जब वो शहर वाले हो गए.....
    अपनी कमाई से, एक
    झोपड़ी ना बना सके,
    वो सियासत में आये, तो महल वाले हो गए

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  45. BEROJGARON KA HIT DEKHTE HUE HIGH COURT NE EK BADA FAISLA LIYA HAI.JNR BHARTI ME UMDE JAN SAILAB AUR RAJ KOS KA LABH DEKHTE HUE COURT NE JNR BHARTI K SAMBANDH ME DAYAR ADHA DARJAN YACHIKAON ME STAY KI BAJAY DATE DENE KA FAISLA LIYA HAI CHUNKI AGLE MAHINE TYOHARON KA SEASON HONE K KARAN BEROJGARI BHATT VITRAN KI PARAM AAVASHYAKTA HAI COURT KA MANNA HAI KI AISI STHITI ME STAY DENE SE LAKHON BEROJGARON KA TYOHAR FIKA HO SAKTA HAI ATAH COURT NE ANTRIM RAHAT DETE HUE AVEDAN KI ANTIM TARIKH TAK STAY NA DENE KA NIRNAY LIYA HAI TAKI ADHIKTAN DHAN KI VASOOLI KI JASAKE AUR COUNSELLING K PEHLE DIN SHAM 4 BAJE STAY DENA TAY KIYA HAI JISKI COPY SACHIV KO FAX DWARA DISPACH KR DI JAEGI WAHAN SE YE NIRNAY JILON JJI SABHI DIETS AUR BSA KO PRAPT HO JAEGI.

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  46. JAIL WALI KE LIYE




    Tu uss raat me sath nahi to nind nahi aati,
    Aur tu is raat me sath hoti to Hum so nahi paate,
    Farq sirf itne hai,Ye Dard ka Jagna hai,
    Wo Pyar ka Jagna ...

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  47. आने वाले दिनों में आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का शबब बनने जा रहा है। लोक
    सेवा आयोग द्वारा लागू की गई नई आरक्षण
    नीति के विरोधी और समर्थक आंदोलन को धार देने
    के लिए नए सिरे से जुट गए हैं। इलाहाबाद में धरना-
    प्रदर्शन और बवाल के बाद अब आरक्षण
    का मुद्दा आम जन तक पहुंचाने की तैयारी है।
    समर्थक और विरोधी दोनों ही इसके लिए
    अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। समर्थकों ने 20
    अक्टूबर को आजमगढ़ में महापंचायत करने
    की घोषणा की है तो वहीं विरोधियों ने अक्टूबर के
    दूसरे सप्ताह में अस्तित्व बचाओ महासंकल्प
    रैली के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जनसंपर्क
    अभियान शुरू किया है।
    लोक सेवा आयोग की नई आरक्षण
    नीति को सरकार ने भले ही वापस लेने
    का फैसला किया हो यह मामला शांत होने का नाम
    नहीं ले रहा है। समर्थक सरकार पर नई
    नीति को बहाल करने का दबाव डाल रहे हैं
    तो वहीं विरोधी इसे किसी भी हाल में न वापस लेने
    और ओबीसी वर्ग को सामान्य वर्ग में लाने
    की मांग कर रहे हैं। समर्थकों ने इसके लिए 17
    सितंबर को महापंचायत करने की घोषणा की थी पर
    शासन की सख्ती के कारण नहीं हो पाई। अब
    समर्थकों ने 20 अक्टूबर को आजमगढ़ में
    महापंचायत करने की घोषणा की है। इसके लिए
    रणनीति बनाने और चर्चा के लिए समर्थकों ने
    शनिवार को अल्लापुर में तुलसी पार्क में बैठक बुलाई
    है। बैठक में आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने
    की रणनीति तय की जाएगी। सामाजिक न्याय
    मोर्चा के प्रवक्ता मनोज यादव ने
    बताया कि आजमगढ़ में होने वाली महापंचायत में
    प्रदेश सरकार द्वारा दलितों और पिछड़ों के शोषण
    का खुलासा होगा।
    उधर, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने
    भी आरक्षण की नई नीति के विरोध में प्रदेश में
    जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
    समिति के अध्यक्ष अयोध्या सिंह ने
    बताया कि इसके लिए प्रदेश के भर में सामान्य
    वर्ग के विद्यार्थियों से संपर्क किया जाएगा।
    सभी जिलों में टीमें गठित की जा रही हैं। आंदोलन से
    नए लोगों को जोड़ा जा रहा है।

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  48. थोडा वक्त निकालिये, एलाहाबाद कूच के लिये, समय बर्बाद करने से अक्छा है थोडा समय वहा दिया जाय. नही तो पैरा टीचर भर्ती आरम्भ होते ही ये भर्ती गई सम्झो, सरकार को नियुक्ति रद्द करने से कोर्ट नही रोक सकती. और सरकार 72,000 कि जगह 2.5 लाख की मात्र 10,000 रू0 पर मानदेय पर भर्ती करके अपना वोट बैंक बढाने के चक्कर मे है. फिर सदा अफसोस करोगे कि काश मै भी गया होता तो शायद आन्दोलन सफल होता. आइये मिलकर रणनीति बनाते है, अमल मे लाते है & कोर्ट व सरकार को डिसीजन को बाध्य करते है.






    nahi to aise hi gadhe aur ubhaylingi bankar ghar par baithe rah jaaoge

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  49. JAIL WALI




    Wo Samne Akar Kabhi Mile B Nhi,
    Main Milne Jaau Itna HOsLa B Nhi,
    Wo Mangte H Chamak Sitaaro Ki,
    Aur Mere Pas to Mitti Ka Diya B NHi.

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  50. main 1 baat soch kar hairaan / pareshaan rahta hun ki aaz tak bog editor ki koi call/massage mere liye nahi aaya isliye mujhe lagne laga hai ki main aap logon ko jodd kar koi galat kaam...........................
    aisa main kis liye kah raha hun ye editor ko achchhi tarah pata hai

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  51. aaz ki half century puri ho chuki hai

    G
    O
    O
    D



    8
    9
    2
    3
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    8
    0
    3



    N
    I
    G
    H
    T



    TAKE CARE

    (GARNIER)



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