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Sunday, July 5, 2015

सुकन्‍या समृद्धि खाता (Sukanya Srimaddi Yojna)

सुकन्‍या समृद्धि खाता (Sukanya Srimaddi Yojna)

सरकार बहुत जल्‍दी ही बच्चियों के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले सुकन्‍या समृद्धि खातों को टैक्‍स से छूट प्रदान करने जा रही है। यह योजना गर्ल चाइल्‍ड को सुरक्षा प्रदान करने हेतू लाई जा रही है। 


सरकार बच्चियों की उच्‍च शिक्षा व उनके विवाह के लिए मदद पहुंचाने के मकसद से योजना लांच कर रही है। वित्‍त मंत्रालय ने भी टैक्‍स में छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80 – G के तहत छूट दी जाएगी।

सुकन्‍या समृद्धि योजना के अन्‍तर्गत खुलने वाले खाते बच्‍ची के जन्‍म से लेकर १० वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खोला जा सकता है। हालांकि योजना शुरू होने के समय जिन बच्चियों की आयु १० वर्ष हो चुकी है, उनके खाते भी खाते खोले जाएंगें। इस योजना को केवल दो बच्चियों तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब यह कि यदि तीसरी बच्‍ची पैदा हुई तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पर पहली बच्‍ची के जन्‍म के बाद जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं, तो तीनों बच्चियां इस योजना की पात्र होगीं।


इस योजना की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पर अभी तक सरकार इसे पूरी तरह अमली जामा नहीं पहना पाई है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस योजना के तहत इस जमा खाते पर कितना ब्‍याज दिया जाएगा। सरकार द्धारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, कि योजना की ब्‍याज दर क्‍या होगी, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
इस योजना के खाते देश के किसी भी डाकघर अथवा सरकार द्धारा अधिसूचित बैंक शाखा में एक हजार रूपए से खोला जा सकेगा। इसके बाद न्‍यूनतम एक हजार रूपए जमा किए जा सकेगें। इस खाते में अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपए सालाना जमा किए जा सकेगें। इस योजना के तहत खाता खोलने से १४ वर्ष तक धन जमा कराना होगा। पर खाते की परिपक्‍वता अ‍वधि उसके खोले जाने से २१ वर्ष पूरे हो जाने पर ही होगी। लेकिन यदि बच्‍ची की शादी २१ वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है, तो शादी के पश्‍चात उसे खाता चलाने अनुमति नहीं होगी।


 सुकन्‍या समृद्धि खाते की प्रमुख बातें एक नजर में :

पोस्टऑफिस या अधिकृत सरकारी बैंकों में खाता खुलवाएं

१ * यह योजना धारा 80-G के तहत कर मुक्‍त होगी।

२ * इस योजना के तहत खाते बेटी के जन्‍म से लेकर १० वर्ष की आयु तक खोले जा सकते हैं।

३ * यह योजना के केवल २ बच्चियों तक ही सीमित हैं। परन्‍तु पहली बच्‍ची के बाद जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

४ * यह खाता एक हजार रूपए से खोला जा सकता है।

५ * इस खाते में अधिकतम सालाना एक लाख पचास हजार रूपए जमा किए जा सकते हैं।

६ * इस योजना में मात्र १४ वर्ष तक धन जमा किया जाएगा।

७ * इसकी मैच्‍योरिटी खाता खुलने के २१ वर्ष पूरे हो जाने पर ही होगी।

८ * देश में लड़कियों के विवाह की वैधानिक आयु २१ वर्ष निर्धारित है। इसलिए यदि बच्‍ची का विवाह २१ वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। तो खाता संचालन की अनुमति नहीं होगी।

जरूरी डॉक्युमेंट्स

अकाउंट खुलवाने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ और अड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी।
कितनी रकम?

कम-से-कम 1 हजार रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। साल में कम-से-कम 1 हजार रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। किसी साल मिनिमम जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले साल पिछले साल की ड्यू रकम के अलावा 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी। खाता खोलने से 14 साल तक इस स्कीम में पैसा जमा कराना होगा। 14 साल पूरे होने से पहले ही बच्ची 21 साल की हो जाती है तो भी खाता बच्ची के 21 साल की होने पर ही बंद हो जाएगा। अकाउंट में 1 हजार से डेढ़ लाख के बीच कितनी भी रकम साल में जमा करा सकते हैं।



पहली नजर में देखें तो सुकन्‍या समृद्धि योजना बड़ी ही आकर्षक प्रतीत हो रही है। य‍ह आम लोगों के लिए कितना फाएदेमंद साबित होगी। यह तो तभी पता चलेगा कि जब सरकार इसे पूरी तरह लांच कर देगी। चलिए हम सभी को इस योजना के लांच होने का इंतजार रहेगा। जैसे ही इसके अन्‍य नियम सामने आएंगें, आपको अवगत करा दिया जाएगा।


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