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Wednesday, December 16, 2015

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब जजों के खिलाफ भी हो सकेगी शिकायत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब जजों के
खिलाफ भी हो सकेगी शिकायत


नई दिल्ली: हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की
नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को और कैसे बेहतर
बनाया जा सकता है- इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम
सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई सुझाव मिले थे
जिसमें से मुख्य सुझाव मान लिए गए हैं.
पांच जजों की संविधान बेंच ने सरकार से पूछा है कि
जज बनने के लिए योग्यता, पारदर्शिता और साथ ही
लोगो की शिकायत के निवारण के लिए एक उचित
व्यवस्था हो. इसके लिए सरकार हर सुझावों पर
तुरंत अमल करे. सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव माने हैं
उनमें प्रमुख हैं.
कॉलेजियम का स्थायी दफ्तर/सचिवालय हो जिससे
आम लोग शिकायत कर सकें और सुझाव दे सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज बनने के लिए योग्यता का
पैमान साफ हो.
लोगों की शिकायत निपटाने के लिए उचित व्यवस्था
हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए
मेमोरेंडम आफ प्रोसिजर बनाए औऱ चीफ जस्टिस से
अंतिम मंजूरी ले.
क्या है कोलेजियम सिस्टम?
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में 5 सीनियर
जज की एक कमेटी करती है. हाईकोर्ट के जजों की
नियुक्ति में 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी होती है. जजों
की इस कमेटी को कोलेजियम कहते हैं. कोलेजियम के
पास विचार के लिए जजों के नाम आते हैं. कोलेजियम
नामों की समीक्षा कर सरकार को भेजता है.
अधिकतर मामलों में सरकार सिफारिशें मान लेती है