हाईकोर्ट पर टिकीं हजारों बेरोजगारों की नजरें
(UTET : Uttrakhand TET : Thousands of Unemployeds looking on Highcourt Decision)
नैनीताल (हिमवार्ता संवाददाता)। प्रदेश के हजारों बेरोजगार बीएड डिग्रीधारकों की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी की विज्ञप्ति के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया था। अब सरकार जवाब भी दे चुकी है और स्टे पर निर्णय होना शेष है।
विशिष्ट बीटीसी का मामला हाईकोर्ट के स्टे की वजह से लटका
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने बड़कोट (उत्तरकाशी) निवासी मनवीर सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि टीईटी 2011 में पूछे गए प्रश्नों पर विवाद का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसी दौरान राज्य सरकार ने 14 नवंबर, 2011 को विशिष्ट बीटीसी के 2253 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। उनका आरोप था कि विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। गणित और पर्यावरण के अध्ययन के सवालों में तार्किक बुद्धि के प्रश्न को शामिल नहीं किया गया। जबकि एनसीटीई की गाइड लाइन यही है।
सरकार इस मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी ले गई थी, लेकिन डबल बेंच ने मामले को सिंगल बेंच में ही निपटाने की बात कही है। सिंगल बेंच से कोई आदेश आने के बाद ही यह मामला डबल बेंच देखेगी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। हजारों बेरोजगारों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा है। बीएड डिग्रीधारक पहले ही शिक्षा विभाग में आवेदन कर चुके हैं। हाईकोर्ट का निर्णय यदि बीएड डिग्रीधारकों के पक्ष में जाता है तो जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी।