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Wednesday, May 30, 2012

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की निंदा


UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की निंदा



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(देवरिया): उपनगर के दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार को उत्तर प्रदेश टी.ई.टी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक में टीईटी अभ्यर्थियों पर लखनऊ में हुए लाठी चार्ज की निंदा करते हुए इसके दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किया गया है।

अपने संबोधन में मोर्चा के प्रदेश के मुख्य संरक्षक गोरखनाथ सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लाठी व गोली से हम डरने वाले नही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के बल पर ही सत्ता पे काबिज हुए है। युवा शक्ति से टकराने वाले स्वयं समाप्त हो जाते है। मिडिया प्रभारी अमित दूबे ने लाठी चार्ज के निंदा करते हुए कहा कि सरकार के दमन कारी रवैये के आगे हम झुकने वाले नही है। लखनऊ में लाठी चार्ज के दौरान महिलाओं व युवतियों को भी नही बक्सा गया है। हक मांगना जुर्म है तो हम जेल जाने से भी नही डरेगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव समाजवाद के उपज है। उन्हे टीईटी अभ्यर्थियों का दर्द अवश्य समझकर इसका निदान कराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने लाठी चार्ज के घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर दोषी पुलिस जनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है।


बैठक में मुख्य रूप से अखिलेश यादव, ईश्वर प्रसाद, उमेश कुमार, संजय सिंह, मुन्ना यादव, पियूष गुप्ता, त्रिलोकी श्रीवास्तव, राजू कुमार, उमाशंकर प्रजापति, अवनीश सिंह, राजेश सिंह, सुनील सिंह,रीतेश, धीरज, राजेश यादव, सरोज गुप्ता, संतोष गुप्ता, सुमित यादव, कृष्ण मोहन, उमेश यादव, आनंद प्रकाश पांडेय, दुर्गेश पटेल, विनोद प्रसाद, चन्द्रप्रकाश कुशवाहा, शैलेश तिवारी, आकाश सिंह, सूरज, योगेश प्रसाद, संजय सिंह, जितेन्द्र सिंह, सोना भूषण यादव, नंदकिशोर चौहान, अमितेश बरनवाल, दिलीप गुप्ता, उपेन्द्र मिश्रा, मनोज कुमार, विशाल शाही, प्रकाश, प्रदीप चौरसिया, माधव शुक्ला, विकास पांडेय, युगुल किशोर पांडेय, राजेश राय, भारत कुमार, चन्द्रशेखर कुमार, अजय गुप्ता, कृष्ण मोहन आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता संदीप कुशवाहा व संचालन अनुपम मद्घेशिया ने किया


News : Jagran (30.5.12)
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Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती के प्रवेश पत्र जारी


RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती के प्रवेश पत्र जारी





Rajasthan Third Grade Teachers Recruitment (Admit card uploaded on website and candidate can download their admit card)

Third Grade Teacher Admit Card 2012 Download | 3rd Grade Admit Card 2012 | Third Grade Teacher Exam Admit Card 2012

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RTET / CTET : सी टेट बीएडधारी को अध्यापक भर्ती परीक्षा के योग्य माना


RTET / CTET : सी टेट बीएडधारी को अध्यापक भर्ती परीक्षा के योग्य माना




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हाईकोर्ट ने दिए थर्ड ग्रेड परीक्षा में प्रवेश के अंतरिम आदेश

Rajasthan Third Grade Teachers Recruitment (CTET Holder can give exam for RTET Level - I as a intrim measure given by Jodhpur Highcourt )

जोधपुर। हाईकोर्ट ने सी टेट पास बीएड धारी अभ्यर्थी को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वितीय लेवल में बैठने के योग्य मानते हुए प्रवेश के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने रातानाडा जोधपुर निवासी प्रार्थी प्रीतम शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।
अदालत में याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी व प्रेमेन्द्र बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सी टेट पास बीएड धारकों की योग्यता का कहीं जिक्र नहीं किया गया था।
इसी से व्यथित होकर अदालत में याचिकाएं दायर की गई। उन्होंने कहा कि एनसीटीई की ओर से 17 फरवरी 2011 को जारी टैट कं डक्टिंग गाइडलाइन्स के क्लॉज 10 बी व सी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि किसी वर्ष में राज्य सरकार टेट आयोजित नहीं करती है तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में सी टेट पास अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनसीआरटी व राज्य शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी एक सा ही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज ग्रामीण विकास के सर्कुलर 11 मई 2011 के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति में भी सी टेट धारी मान्य हैं


न्यूज़ साभार : Bhaskar.com  ( 30.05.12)
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RTET : नष्ट नहीं करें आर-टेट की ओएमआर शीट


RTET : नष्ट नहीं करें आर-टेट की ओएमआर शीट



जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर-टेट 2011 की उत्तर-कुंजी (आंसर शीट) में गड़बड़ी सम्बन्धी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आर-टेट की ओएमआर शीट फिलहाल नष्ट नहीं करने और याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में अंतरिम रूप से शामिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने आंसर शीट की विसंगति को लेकर आर-टेट समन्वयक व पंचायती राज सचिव सहित अन्य अघिकारियों से जवाब भी मांगा है।

जोधपुर एवं श्रीगंगानगर सहित कुछ जिलों के अभ्यर्थियों की ओर से अघिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी एवं कानसिंह ओड ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि बोर्ड की उत्तर-कुंजी में खामियां हैं। सही जवाब को भी बोर्ड ने गलत मान लिया। ऎसे में कई अभ्यर्थी अपात्र घोषित कर दिए गए। बोर्ड की इस गलती के कारण अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इसके अलावा 30 मई के बाद आर-टेट समन्वयक अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट नष्ट करने जा रहे हैं।
समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित करवाई गई है। याचिका में इसे विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई। इस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने अग्रिम आदेश तक ओएमआर शीट नष्ट करने पर रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को अध्यापक भर्ती परीक्षा में अंतरिम रूप से शामिल करने के आदेश दिए

News : rajasthanpatrika.com (30.05.2012)
Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/jodhpur/5302012/city-news/328393
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RTET : बीएड धारक-टेट उत्तीर्ण को लेवल वन भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने के आदेश


RTET : बीएड धारक-टेट उत्तीर्ण को लेवल वन भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने के आदेश




 



Rajasthan Third Grade Teachers Recruitment (B. Ed Holder can give exam for RTET Level - I as a intrim measure given by Jodhpur Highcourt )

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष बीएड धारक तथा आरटेट के लेवल प्रथम व द्वितीय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 2 जून को आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल वन में अंतरिम प्रवेश देने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने प्रार्थिया नीलम राजपुरोहित व 9 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी व डॉ. नुपूर भाटी ने कहा कि याचिकाकर्ता विशेष बीएड के साथ ही आरटेट के दोनों लेवल उत्तीर्ण हैं।

जब कि उनको 2 जून को आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम की भर्ती परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लॉज 3 बी में कहा गया है कि स्पेशल बीएड धारक भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए योग्य हैं, लेकिन उनको इस लेवल में नियुक्ति दिए जाने के छह माह में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रावधान होने के बावजूद सरकार याचिकाकर्ताओं को कैसे मना कर सकती है। इस पर अदालत ने सीईओ जिला परिषद व परीक्षा समन्वयक के नाम अंतरिम आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को 2 जून को आयोजित परीक्षा में अंतरिम प्रवेश देने के आदेश दिए।



Latest News : Bhaskar.com (30.5.12)

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