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Monday, July 18, 2016

HTET : हरियाणा में जल्द होगी नियमित अध्यापक की भर्ती

 HTET :  

हरियाणा में जल्द होगी नियमित अध्यापक की भर्ती

हिसार 17 जुलाई (वार्ता) हरियाणा के शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा है कि अध्यापक भर्ती मामला न्यायालय में लंबित है तथा इसका फैसला आने के बाद ही प्रदेश में नियमित अध्यापकों की भर्ती की जाएगी।
उन्होंने आज यहां पत्रकारों से कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मेें मामला लंबित होने के कारण नियमित अध्यापकों की भर्ती का मामला रुका हुआ है लेकिन उम्मीद है कि न्यायालय इस मामले पर जल्द फैसला देगा और इसके बाद बड़े स्तर पर नियमित अध्यापकोें की भर्ती करेंगे।


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Saturday, March 5, 2016

HTET : शिक्षक भर्ती घोटाले में अगली सुनवाई 16 मार्च को

 HTET :  

शिक्षक भर्ती घोटाले में अगली सुनवाई 16 मार्च को


You Are HereChandigarh
Wednesday, February 17, 2016-9:50 AM

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): 7 वर्ष पुराने चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में मंगलवार को सी.जे.एम. अदालत में क्राइम ब्रांच के तत्कालीन इंस्पैक्टर चरणजीत सिंह के बयान दर्ज किए गए लेकिन उनके बयान के बाद भी केस प्रॉपर्टी को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। अदालत में यह साफ नहीं हो सका कि केस प्रॉपर्टी कहा हैं? जानकारी के मुताबिक इंस्पैक्टर चरणजीत सिंह ने बयान दिया कि केस प्रॉपर्टी उन्होंने सब-इंस्पैक्टर हरदित्त को मालखाने में जमा करवाने के लिए दी थी।
अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि निर्धारित कर तत्कालीन सब-इंस्पैक्टर को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस बीच बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष एस.एस.पी. की ओर से जवाब नहीं आने और केस प्रॉपर्टी का पता नहीं चलने का हवाला देते हुए गवाही समाप्त कराने की भी गुजारिश की।
चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच से दिल्ली सी.बी.आई. को ट्रांसफर हो चुके इस मामले की इस केस प्रॉपर्टी में 3 लाख 20 हजार का एक चैक और पांच हजार रुपए की नकदी शामिल है। चैक और नकदी की यह केस प्रॉपर्टी वहीं कही जा रही है जो उम्मीदवारों से बतौर टीचर भर्ती के लिए आरोपियों द्वारा लिए जाने का आरोप है।
तत्कालीन मुंशी के बयान से भी नहीं निकला था निष्कर्ष
केस प्रॉपर्टी का पता लगाने की दिशा में अभियोजन पक्ष ने इससे पहले तत्कालीन मालखाना मुंशी को समन किए जाने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दायर की थी लेकिन इसके बाद भी अभियोजन पक्ष के हाथ निराशा ही लगी थी। तत्कालीन मालखाना मुंशी ने उस समय कटी डी.डी.आर. को आधार बनाते हुए कहा कि तत्कालीन सब-इंस्पैक्टर हरदित्त ने केस प्रॉपर्टी जमा करवाई थी। जबकि एक अन्य मुंशी ने आरोपी के मोबाइल फोन और कार की केस प्रॉपर्टी के तौर पर पुष्टि की थी।
यह है मामला
यू.टी. पुलिस क्राइम ब्रांच ने सितम्बर 2009 को इस गोरखधंधे का पर्दाफाश किया था। यूटी शिक्षा विभाग की ओर से शहर के सरकारी स्कूलों में कुल 536 टीचरों की भर्ती की जानी थी। मामले में खरड़ निवासी कमलप्रीत कौर और टीचर पद की उम्मीदवार  शिकायतकत्र्ता थी। जिसने आरोप लगाया था कि मामले में आरोपी जौली और हरदेव ने उसकी नौकरी लगवाए जाने का आश्वासन दिया था।
आरोप के मुताबिक इसके एवज में 4.5 लाख रुपए मांगे गए थे। महिला की शिकायत पर ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन डी.पी.आई. समवर्तक सिंह का नाम सामने आने के बाद मामला चर्चा में आय गया था। हालांकि डी.पी.आई. को पुलिस और बाद में सी.बी.आई. ने क्लीनचिट दे दी थी। हाईकोर्ट ने केस पुलिस से सी.बी.आई. को ट्रांसफर किए जाने के निर्देश दिए थे।


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Saturday, March 7, 2015

SARKARI NAUKRI News - टीचर भर्ती घोटाला: 10 साल जेल में रहेंगे बाप ओम प्रकाश चौटाला और बेटे अजय चौटाला

 SARKARI NAUKRI   News   -

टीचर भर्ती घोटाला: 10 साल जेल में रहेंगे बाप ओम प्रकाश
चौटाला और बेटे अजय चौटाला

नयी दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व
मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय
चौटाला को राज्य में 2,000 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में गुरुवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इस नाते घोटाले के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। न्यायालय ने चौटाला तथा उनके बेटे को सजा सुनाने वाली निचली अदालत के फैसले
को चुनौती देने वाली उनकी सभी 55 अपीलों को भी खारिज कर दिया।
टीचर भर्ती घोटाला: 10 साल जेल में रहेंगे ओम प्रकाश चौटाला
कोर्ट ने कहा, यह बहुत बड़ा अपराध है कि प्रदेश का सीएम खुद इस
तरह के घोटालों में शामिल रहे। अजय चौटाला ने अपने
पिता की बढ़ती उम्र के बाबत कोर्ट से दरख्वास्त की कि वह सजा में
छूट दें, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दी।
गौरतलब है कि 3,206 जेबीटी शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चौटाला को 22 जनवरी 2013 को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जाहिर तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद
इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला का राजनीतिक करियर अब अधर में है।


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Tuesday, February 24, 2015

HTET Haryana 816 ड्रॉइंग टीचर्स की भर्ती कैंसल

 HTET   Haryana 816 ड्रॉइंग टीचर्स की भर्ती कैंसल
Feb 21, 2015, 06.30AM IST

प्रमुख संवाददाता, चंडीगढ़
हाईकोर्ट ने पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 816 ड्रॉइंग टीचर्स की भर्ती रद्द करने का एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये टीचर साल 2006 में नियुक्त किए गए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 20 जुलाई 2006 में 816 ड्रॉइंग टीचर्स के लिए आवेदन मांगे थे।
आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2006 थी। इसके बाद 11 जून 2008 में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का नोटिस जारी किया गया और पीटीआई भर्ती की तर्ज पर ही 25 अंक इंटरव्यू के तय किए गए। 11 जुलाई 2008 को परीक्षा रद्द कर दी गई और केवल इंटरव्यू के लिए आवेदकों को रोल नंबर भेजे गए। इसमें भी वहीं हुआ जो पीटीआई भर्ती में हुआ और इंटरव्यू के नंबर 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। यानी परीक्षा की बजाय केवल इंटरव्यू को ही माध्यम बनाकर ही नियुक्तियां की गई, जिन्हें नियुक्तियां नहीं मिली उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और कहा कि बदली हुई भर्ती प्रक्रिया में चेहेतों को एडजस्ट किया गया। जिनको नियुक्तियां नहीं मिली, उन्होंने आरटीआई में सभी प्रकार की जानकारी हासिल की। इसमें पता चला कि गोल्ड मेडलिस्ट व मैरिट होल्डर तक नियुक्ति से वंचित रह गए। निर्धारित आयु सीमा से अधिक उम्र वाले का चयन किया गया। इतना ही नहीं अंतिम तारीख 21 अगस्त 2006 के बाद भी आवेदन फॉर्म लिए गए। फिलहाल हाईकोर्ट ने नियुक्ति न मिलने वाले टीचरों के हित में फैसला सुनते हुए भर्तियां रद्द कर एक बड़ा फैसला सुनाया है। टीचरों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा की वे कोर्ट और सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें अगली नौकरियों में रिलेक्सेशन दी जाये ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सके


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Tuesday, June 17, 2014

हरियाणा में नियमित किए जांयेंगे अतिथि शिक्षक एवं संविदा कर्मचारी

HTET, Teacher Selection in Haryana : हरियाणा में नियमित किए जांयेंगे अतिथि शिक्षक एवं संविदा कर्मचारी

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नईदिल्ली। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा एवं जिन अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को 10 साल पूरे हो गए हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। इस फैसले का लाभ उन अतिथि शिक्षकों एवं संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्हे बिना किसी पात्रता परीक्षा के नौकरी पर लिया गया था।
हरियाणा सरकार ने अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में संशोधन करते हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें रेगुलर किया जाएगा।
बैठक में एकमुश्त उपाय के तौर पर यह फैसला लिया गया कि किसी स्वीकृत पद के समक्ष नियुक्त किसी भी कर्मचारी, जिसने सेवा के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं या 31 दिसंबर, 2018 की निर्दिष्ट तिथि को पूरे हो जाएंगे, उनको नियमित किया जाएगा। चाहें कर्मचारी की मूल नियुक्ति विज्ञापन तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से न की गई हो। बशर्ते उसका सेवा का रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए।
सरकार के इस फैसले का लाभ विभिन्न सरकारी कार्यालयों और बोर्ड और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को तो मिलेगा ही, साथ ही लंबे समय से संघर्ष कर रहे गेस्ट टीचरों को भी इसका लाभ मिलेगा
News Sabhaar : bhopalsamachar. com/archives/7984
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Wednesday, October 16, 2013

Haryana Teacher Recruitment : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पीटीआई


Haryana Teacher Recruitment  : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पीटीआई


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हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पीटीआई
 हिसार : प्रदेश के पीटीआई शिक्षकों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। बुधवार को पानीपत में डीपीई एवं पीटीआइ एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गुरदेव सिंह की अध्यक्षता में शिक्षकों की एक बैठक हुई। इसमें दो कमेटियों का गठन किया गया। एक कमेटी में पांच सदस्य होंगे और यह प्रत्येक रेंज स्तर पर बनाई गई है।
ये कमेटी हाईकोर्ट से पीटीआइ शिक्षकों की भर्ती रद करने के फैसले की कॉपी निकलवाकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय-मशविरा कर, भर्ती रद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इसके अलावा प्रत्येक जिला स्तर, 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जोकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगी। इसके अलावा जिलास्तर पर सभी विधायकों व सांसद को ज्ञापन सौंप, शिक्षकों की बहाली की मांग करेगी। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो शिक्षक आंदोलन तेज करेंगे।
हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ के प्रधान परमजीत ने बताया कि प्रदेश के 1983 पीटीआइ शिक्षकों की भर्ती रद करने का निर्णय गलत है। कोर्ट ने भी माना कि गलती चयन प्रक्रिया में हुई। ऐसे में सजा बोर्ड को मिलनी चाहिए, शिक्षकों को नहीं।
सीएम से मिलेगी कमेटी
ऐसे में अब नवगठित 21 सदस्य कमेटी जल्द ही मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगी। उनसे मदद की गुहार लगाई जाएगी। शिक्षक भर्ती को रद करने के फैसले में कोर्ट के समक्ष विरोधी पक्ष ने पूर्ण रूप से सही दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया है।
अंकों में इजाफा किया
सरकार द्वारा सीधे साक्षात्कार करने की बजाए साक्षात्कार के अंकों में ही इजाफा किया गया है, जोकि नियमों के मुताबिक 60:30 का अनुपात है। साक्षात्कार में 60 प्रतिशत अंक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता पर आधारित है, जबकि 30 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के होते है। उनका दावा है कि पीटीआइ भर्ती में इसी अनुपात को माना गया है


News Sabhaar : Jagran/जागरण संवाददाता, (3.10.13)
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Thursday, September 12, 2013

शिक्षक भर्ती घोटाला: चौटाला की याचिका न्यायालय में खारिज


शिक्षक भर्ती घोटाला: चौटाला की याचिका उच्चतम  न्यायालय में खारिज

क्या बीमारी के कारण कुर्सी छोड़ देंगे चौटाला


नयी दिल्ली:  कोर्ट ने बीमारी के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से साफ इन्कार करते हुए कहा कि क्या सत्ता में आने पर वह बीमारी के कारण कुर्सी छोड़ देंगे? पीठ ने कहा कि वह अस्पताल में नहीं रह सकते। वह बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें जेल जाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रभावी और अमीर लोगों के विशेष सुविधाएं लेने पर कड़ी टिप्पणियां भी कीं। हालांकि कोर्ट ने चौटाला को समर्पण करने के लिए छह दिन का और समय दे दिया

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की अवधि बढ़ाने के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय में स्पष्ट है कि अब उनके अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं है.न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने चौटाला की याचिका खारिज करने के साथ ही उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण के लिये 23 सितंबर तक का वक्त दिया है. पहले उन्हें 17 सितंबर तक समर्पण करना था. न्यायालय ने कहा कि चौटाला को हर कीमत पर 23 सितंबर तक समर्पण कर देना चाहिए.

न्यायालय ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चौटाला को उचित, प्रभावी और दक्षता प्राप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाये.इंडियन नेशनल लोकदल के 78 वर्षीय नेता ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की अवधि बढाने से उच्च न्यायालय के इंकार के बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुये उन्हें 17 सितंबर तक जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण का निर्देश दिया था.  उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर चौटाला की जमानत की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया था. बोर्ड ने कहा था कि अब चौटाला के अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं है.

 पीठ ने सजा के खिलाफ दाखिल चौटाला की अपील पर हाई कोर्ट के शीघ्र सुनवाई करने पर टिप्पणियां भी कीं। कहा कि उनकी अपील तो जनवरी में दाखिल हुई और उस पर सुनवाई भी होने लगी जबकि यहां (सुप्रीम कोर्ट) में वर्ष 2005 में मौत की सजा के केस अभी लंबित हैं।     

दिल्ली की विशेष अदालत ने 22 जनवरी को शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला को दस दस साल की तथा 53 अन्य दोषियों को अलग अलग अवधि की सजा सुनायी थी. इनमें से 44 दोषियों का चार चार साल की और एक दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनायी गयी है.  चौटाला ने दस साल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है

गौरतलब है कि चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला और 53 अन्य जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती घोटाले में अलग अलग समय के लिए जेल में सजा काट रहे हैं

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Saturday, August 31, 2013


Teacher Recruitment Scam in Haryana  : ओमप्रकाश चौटाला पर कोर्ट का कड़ा रुख, कहा कब तक जमानत बढ़वाते रहोगे


नई दिल्ली. शिक्षक भर्ती घोटाले में १० साल की सजा पा चुके इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। हालांकि जमानत अवधि बढ़ाने के साथ ही अदालत ने साफ कर दिया कि ईलाज के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए चौटाला को वापस जेल जाना ही होगा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चौटाला के वकील व वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित और अमित साहनी से पूछा कि आखिर कब तक अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाएगी। अदालत के इस सवाल का चौटाला पक्ष जवाब नहीं दे सका।


इससे पहले चौटाला के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया है कि चौटाला का पेसमेकर से जुड़ा इलाज पूरा हो चुका है और अब उन्हें अस्पताल में रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने चौटाला के वकीलों से पूछा कि कब तक पूर्व मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत बढ़वाई जाएगी।

इस पर चौटाला के वकीलों ने केवल एक सप्ताह तक अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि चौटाला और उनके बेटे अजय समेत कई लोगों को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है



News Sabhaar : Bhaskar.com ( 31.8.2013)

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Saturday, June 22, 2013

HTET / PGT Teacher Recruitment Haryana : फर्जी प्रमाणपत्र के जरिये आवेदन करने वाला गिरफ्तार


HTET / PGT Teacher Recruitment Haryana  : फर्जी प्रमाणपत्र के जरिये आवेदन करने वाला गिरफ्तार

मेवात में जून 2012 में पीजीटी (फिजिक्स) के लिए निकाली गई रिक्तियों के दौरान फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करने वाले एक आवेदनकर्ता को थाना सारन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आवेदनकर्ता ने यह प्रमाणपत्र नंगला एंक्लेव पार्ट-1 स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य से बनवाया था। पुलिस ने एफआइआर में सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के उपनिदेशक की शिकायत पर स्कूल प्रधानाचार्य और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को भी नामजद किया है।

मामले की जांच कर रहे एएसआइ लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह उन्हें पुलिस आयुक्त कार्यालय से आई डाक में उपरोक्त शिकायत मिली थी। उसे पंजीकृत करते हुए आरोपियों की पहली कड़ी आवेदनकर्ता रूपेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रूपेंद्र ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उसने जून 2012 में मेवात में पीजीटी फिजिक्स पद के लिए निकली रिक्तियों के अनुसार आवेदन किया था। इसमें संबंधित विषय को पढ़ाने का चार वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए था। रुपेंद्र ने यह प्रमाण पत्र नंगला एंक्लेव पार्ट-1 स्थित केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य केसी गौतम के जरिये बनवा लिया।

बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने सत्यापित भी कर दिया। राजीव कुमार इन दिनों मेवात में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर हैं। साक्षात्कार के दौरान जो अध्यापक रुपेंद्र का इंटरव्यू ले रहा था, उसने जब अनुभव प्रमाण पत्र देखा तो वह सकपका गया। इंटरव्यू लेने वाले अध्यापक ने रुपेंद्र से कहा कि जिस स्कूल का यह अनुभव प्रमाण पत्र हैं, वहां फिजिक्स विषय की पढ़ाई ही नहीं होती तो फिर प्रमाण पत्र कैसे बनवा लिया। वहीं से मामले की जांच शुरू हो गई।

जांच होते-होते बृहस्पतिवार को पुलिस तक पहुंची। जांच अधिकारी एएसआइ लक्ष्मण ने बताया कि रुपेंद्र को शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेज दिया है। दूसरा आरोपी केसी गौतम अभी जांच में शामिल नहीं हुआ है


News Source / Sabhaar : Jagran (22 Jun 2013)


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Tuesday, May 21, 2013

http://schooleducationharyana.gov.in Directorate of School Education, Haryana


Directorate of School Education, Haryana


Last Date of submission of Application Form: May 30, 2013

Directorate of School Education, Haryana invited application through registered post for 224 posts of Special Teachers / Resource Teachers of various categories on contract basis under Inclusive Education of Secondary Stage (IED-SS) on giving prescribed application form. 

   
Special Educator (Mentally Challenged): 59 posts

Special Educator (Visually Challenged): 31 posts

Special Educator (Hearing Impaired): 134 posts

Age : 17-40 years,

Pay : Consolidated of Rs 18000/15000 per month.
    

How to Apply : Application in the prescribed format should be reached on or before is 30/05/2013 (Up to 5.00 PM) at Director General School Education, Haryana (IED-Cell), Shiksha Sadan, 6th Floor, Sector 5, Panchkula
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Thursday, December 27, 2012

HTET : HC vacates stay on results for 14,000 new PGT posts

HTET : HC vacates stay on results for 14,000 new PGT posts


टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

CHANDIGARH: While vacating the stay on the announcement of results for around 14,000 new posts of Post Graduate Teachers (PGTs), the Punjab and Haryana high court on Friday held that only those who clear the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) would be eligible for teaching posts in Haryana.

With these orders, candidates having qualified the eligibility test of state, other than Haryana or Central Teachers Eligibility Test (CTET), will not be eligible for these teaching posts in the state.


A division bench headed by chief justice A K Sikri also upheld the condition of Haryana School Teachers Selection Board (HSTSB) that all candidates with four years of teaching experience are eligible for appointments if they qualify HTET before 2015.

The bench passed these orders while dismissing a petition filed by some HTET qualified candidates, who had sought directions to quash the selection criteria which allowed candidates, who have not qualified HTET but are working in any recognized school for the last four years, to become eligible for these posts.

In June this year, Haryana had advertised around 14,000 posts of PGTs in which the government had given relaxation to those candidates from qualifying HTET having teaching experience of four years.

The petitioners had contended that the government was exempting the candidates from HTET just to accommodate the guest teachers working in various schools of the state for last so many years.

Acting on their petition, the HC had restrained HSTSB from declaring the final result of selection in August this year.

News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-12-22/india/35969119_1_hc-vacates-hstsb-htet / Times of India (22.12.2012)
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टीचर भर्ती का रास्ता साफ
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में चल रही अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने सौ के करीब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चार साल का अनुभव वाले उम्मीदवारों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट देने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से हजारों उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं जिन्होंने टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा कटऑफ के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती थी तथा कोर्ट के आदेश पर प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत पाई थी। कोर्ट के इस आदेश से उन सभी के आवेदन फार्म रद हो गए हैं और भर्ती प्रक्रिया पर छाए बादल हट गए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार द्वारा चार साल के अनुभव पर अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट के फैसले पर रोक के आदेश जारी न करने का फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार ने अनुभव के लिए जो समय तय किया है वह सही नहीं है। इस मामले में समय सीमा न तय करते हुए कोर्ट ने केवल चार साल के अनुभव के आधार पर छूट जारी करने का आदेश दिया
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भास्कर न्यूज -!- फतेहाबाद
पपीहा पार्क फतेहाबाद में बुधवार को पात्र अध्यापक संघ की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बोलते हुए जिला प्रधान बिजेंद्र लहरिया ने बताया कि 4 वर्ष अनुभव के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त उम्मीदवारों ने 2 से 3 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठकर परीक्षा पास की है। उन्होंने कहा कि सरकार टीचर भर्ती में इस तरह के मापदंड बनाकर पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के इस कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र अध्यापक संघ 3 फरवरी 2013 को रोहतक में न्याय रैली करके अपनी आवाज को बुलंद करेगा
News Date- 27.12.12.


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सरकार तत्परता दिखाए
Jagran Sampadkiye -

उच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश में अध्यापक भर्ती पर छाए बादल छ्रंटने के बाद सरकार को भर्ती प्रक्रिया की अन्य व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए तमाम औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। कोर्ट के आदेश से ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की तदर्थ अनुमति पाने वाले अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को निराशा अवश्य होगी क्योंकि याचिकाएं खारिज होने से उनके आवेदन रद जो हो गए। अब हरियाणा से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ही भर्ती का अवसर मिलेगा। बड़ी राहत उन उम्मीदवारों को मिली है जो पात्रता परीक्षा तो पास नहीं कर पाए पर चार वर्ष या उससे अधिक का अध्यापन का अनुभव रखते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने समय-समय पर प्रावधान तो किए परंतु अब भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा नियमित रूप से नहीं हो पा रही, इसका खमियाजा अंतत: शिक्षा क्षेत्र को ही भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा नीति में आवश्यक-अपेक्षित बदलाव के लिए तत्परता का अभाव भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, हां बार-बार ऐसे प्रयोग अवश्य हो रहे हैं जो शिक्षा विकास की गति को अवरुद्ध ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को इन तमाम कमी-कमजोरियों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नीति-रणनीति तैयार करनी चाहिए। अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विसंगति दूर करने में निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी जो शिक्षक-छात्र अनुपात सही न होने के कारण झेलनी पड़ रही है। अध्यापक पात्रता परीक्षा हर वर्ष नियमित रूप से हो और जैसा बार-बार कहा जा रहा है कि तदर्थवाद से शिक्षा विभाग को हर हालत में बचना चाहिए। यह वह प्रकृति है जिसका विभाग ने सबसे अधिक सहारा लिया। प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनुबंधित, पार्ट टाइम टीचर के रूप में अस्थायी समाधान को ही प्राथमिकता दी गई। दीर्घकाल में इसका लाभ कम और नुकसान अधिक हो सकता है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास जरूरी हैं। शिक्षा विभाग में भी यदि ठेका प्रथा का सहारा लिया जाएगा तो भविष्य की बुनियाद कैसी रखी जाएगी, आसानी से समझा जा सकता है। कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार को अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए। तभी व्यवस्था की कमजोरियां दूर होने के साथ समस्या का स्थायी समाधान संभव हो पाएगा

[स्थानीय संपादकीय: हरियाणा]

Source : Jagran ( 23.12.12)

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बीएड अध्यापकों को कर दिया जेबीटी भर्ती से बाहर


कैथल, 25 दिसंबर (निस)। प्रदेश सरकार ने पहले तो बीएड डीग्री धारकों को जेबीटी की एचटैट परीक्षा की पात्रता हासिल करने का मौका दे दिया और जब हजारों बीएड धारकों ने यह पात्रता पास कर ली तो अब उन्हें जेबीटी भर्ती से वंचित कर दिया गया। बीएड डीग्री धारकों व अध्यापकों को गहरा धक्का उस समय लगा है जब पहले उन्हें जेबीटी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका दे दिया गया और जब उनसे परीक्षा फीस के नाम पर करोड़ों रूपए वसूल कर लिए तो उन्हें इस भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस फैंसले से लगभग 15 हजार बीएड अध्यापक जेबीटी भर्ती से वङ्क्षचत हुए है, जिनमें सरकार के प्रति गहरा रोष बना हुआ है। यह रोष आज हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ की जिला स्तरीय जवाहर पार्क में हुई बैठक में भी जताया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष राविश ने की।
उन्होंने उपस्थित अतिथि अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार ने बीएड योग्यता वाले युवाओं को जेबीटी एचटैट परीक्षा पात्रता हासिल करने का मौका दिया है तो अब उन्हें जेबीटी भर्ती में भी मौका दिया जाना चाहिए था, जबकि उनसे आवेदन करवाकर करोड़ों रुपए वसूल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि गत 25 मार्च के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिह हुड्डा व हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चार वर्ष के अनुभव वाले अध्यापकों को एचटैट पात्रता से छूट देकर नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार का यह आश्वासन महज दिखावा ही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि न तो बीएड को जेबीटी के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया जबकि हजारों प्राध्यापकों का चार वर्ष का पूरा अनुभव न होने के कारण तथा कट आफ लिस्ट से बाहर होने के कारण वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। इस तरह हरियाणा सरकार ने एचटैट पास करने के बावजूद भी15 हजार बीएड अध्यापकों को जेबीटी भर्ती से वंचित कर दिया है, जो अति निंदनीय है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगामी 6 जनवरी को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय बैठक में आगामी आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रधान सुनील बूरा, देवेंद्र सीवन, वेदपाल, कर्ण सिंह, नरेंद्र ढांडा, रोहताश नरड़, कृष्ण बात्ता, कृष्ण कुमार, सुशील हसंपुरा, विकास कोलेंखां, तेजपाल बात्ता, महेंद्र क्योड़क, विनोद कोटड़ा, अंजू चोशाला, मीनू  सहित भारी संख्या में अतिथि अध्यापक मौजूद थे।

News Source : dainiktribuneonline.com/2012/12
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I am unable to understand one point,  I felt  that CTET exam is for Primary OR Upper Primary Level (OR upto some extent to TGT teachers). 
What is the relation of CTET exam with PGT.

Punjab and Haryana highcourt judgement is good for those guest teacher who have experience of more than 4 year.


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