UPTET : यूपी टीईटी , सरकार और कोर्ट , अगली सुनवाई - 27 अगस्त
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जैसा कि आज ब्लॉग पर और फेस बुक पर कमेंट्स आये , उससे पता लगता है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि २७ अगस्त निर्धरित की है |
हालाँकि अभी हाई कोर्ट की वेब साईट पर घटनाक्रम की जानकारी मुझे अपडेट नहीं है |
यूपी टीईटी २०११ मामला भी बेहद जटिल है क्योंकि इसमें - राज्य सरकार (नियोक्ता ) , केंद्र सरकार ( एन सी टी ई की नियमावली , आर टी ई के अंतर्गत आदि ) और हाई कोर्ट ( इलाहबाद व देश के अन्य हाई कोर्ट इत्यादि )
एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजमेंट इत्यादि का समावेश है |
अभ्यर्थी परीक्षा आदि देने के बाद फीस ( भर्ती विज्ञापन के अनुसार ) जमा कर चुके है दूसरी तरफ इलाहबाद हाई कोर्ट अपने एक निर्णय में पूर्व में कह चुका था कि टीईटी मेरिट से भर्ती एन सी टी ई के नियमों का उल्लंघन नहीं है |
( The Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines , Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1608010 )
साथ ही एन सी टी ई अपने नियमों में कह चुका था कि टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करना भर्ती का अधिकार नहीं है , हालाँकि टी ई टी परीक्षा में प्राप्त किये गए अंको को चयन में महत्व देने व टीईटी परीक्षा में अंक वृद्दि हेतु
पुन टी ई टी परीक्षा में शामिल होने की बात कही गयी है |
यह नियोक्ता के ऊपर है कि वह भर्ती में टी ई टी अंको को कितना वेटेज दे और भर्ती कैसे करे |
सारे अभ्यर्थीयों की निगाह इस समय इलाहबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हल ऐसा निकले जिससे जल्द से जल्द उचित न्यायपूर्ण भर्ती हो और मामला आगे उच्चतम न्यायलय तक न पहुंचे |
काफी सारा समय पहले ही अदालती प्रक्रिया में लग चुका है |