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Sunday, September 8, 2024

1130 CISF Constable Fire Vacancy Recruitment 2024 Apply Online @.cisf.gov.in

 1130  CISF Constable Fire Vacancy Recruitment 2024  Apply Online @.cisf.gov.in



The Central Industrial Security Force (CISF) has announced the Constable/Fire Recruitment 2024 for 1,130 posts. Eligible male candidates who have completed their 12th grade with science subjects can apply online from August 31, 2024, through the official website cisf.gov.in. This is an excellent opportunity for those seeking a government job in India.

CISF Constable Fireman Vacancy 2024 Overview

  • Organization: Central Industrial Security Force (CISF)
  • Post Name: Constable (Fire) – Male
  • Total Vacancies: 1,130
  • Job Location: All over India
  • Mode of Application: Online
  • Selection Process: PET, PST, Document Verification, Written Exam, Medical Exam
  • Pay Scale: ₹21,700 – ₹69,100 (Level-3)
  • Application Dates: August 31, 2024, to September 30, 2024

Vacancy Details by Category

  • UR: 466
  • OBC: 236
  • SC: 153
  • ST: 161
  • EWS: 114

Eligibility Criteria for CISF Fireman Recruitment 2024

  • Educational Qualification: Candidates must have passed 12th grade or an equivalent exam with science subjects from a recognized board.
  • Age Limit: Between 18 to 23 years as of 30th September 2024. Candidates must be born between October 1, 2001, and September 30, 2006.
  • Age Relaxation: 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates.

CISF Fireman Selection Process

The recruitment process involves:

  1. Physical Efficiency Test (PET): Candidates must complete a 5 km run within 24 minutes.
  2. Physical Standards Test (PST): Height requirement is 170 cm, and chest measurement should be 80-85 cm.
  3. Document Verification
  4. Written Examination: A 100-mark objective test (2 hours) covering:
    • General Intelligence & Reasoning (25 marks)
    • General Knowledge & Awareness (25 marks)
    • Elementary Mathematics (25 marks)
    • English/Hindi (25 marks)
  5. Medical Examination

Application Fee

  • General/OBC/EWS: ₹100
  • SC/ST/Ex-Servicemen: Exempted
  • Payment can be made online via NetBanking, UPI, Debit/Credit Card, or offline via SBI Challan.

Important Dates for CISF Constable Fireman Bharti 2024

  • Notification Release: August 21, 2024
  • Online Application Start: August 31, 2024
  • Application Deadline: September 30, 2024 (11:00 PM)
  • Application Correction Window: October 10-12, 2024
  • PET/PST Dates: To be announced

How to Apply for CISF Fireman Recruitment 2024

  1. Visit the official website: cisfrectt.cisf.gov.in.
  2. Navigate to the Constable (Fire) – 2024 recruitment section.
  3. Complete the registration process by filling in the necessary details.
  4. Upload required documents and submit the application fee.
  5. Finalize the application and take a printout for reference.

For more details and the application format, visit the official CISF recruitment page.


Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: What is the last date to apply for CISF Fireman Recruitment 2024?
A: The last date to apply is September 30, 2024.

Q: What is the salary for CISF Fireman?
A: The salary ranges from ₹21,700 to ₹69,100 (Level-3), along with other allowances.

Q: When does the application process begin?
A: The application process begins on August 31, 2024.


The CISF Constable Fireman Recruitment 2024 is a golden opportunity for eligible candidates to secure a government job. Ensure you meet the eligibility criteria and submit your application before the deadline.



Sarkari Naukri Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com Published at http://sarkari-damad.blogspot.com (Click on the Labels below for more similar Jobs)

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UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार

 UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती में नए सिरे से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी शिक्षकों में खलबली मच गई है। ओबीसी और जनरल वर्ग के अ‍भ्‍यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।

हाइलाइट्स

  • यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामला गंभीर होता जा रहा है
  • हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक
  • ओबीसी के बाद अब जनरल वर्ग ने लगाई अपनी याचिका

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्‍ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्‍यर्थियों की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी अभ्‍यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

ओबीसी वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट इसलिए डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के समायोजन की स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 4 हजार ओबीसी अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो वे अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में योगी सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी।


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UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट

 UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27713 पदों के लिए दो महीने के भीतर परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिया आदेश 

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए दो माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।

ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।

अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार व परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी।


इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई व परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया।


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UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

 UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

UP 69000 Teacher Bharti Latest News Today: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का मामला क्या है? यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती में ओबीसी कोटा का मामला क्या है, जिस कारण चार साल बाद पूरा रिजल्ट ही रद्द कर दिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी के सहायक अध्यापक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।


69000 Assistant Teacher Latest Update: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

'आरक्षण नियम सीधी भर्ती में लागू हो'

अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा के मुताबिक, 1994 का आरक्षण नियम केवल सीधी भर्ती में ही लागू होना चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा हो। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इस भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी का कटऑफ 66.73 फीसदी था।

इसके विरोध में सड़क पर उतरे 69000 शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने कहा कि इस नियम में स्पष्ट है कि अगर ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से ज्यादा अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलेगी, न कि ओबीसी कोटे से। यानी उसे आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला उलझ गया।

यूपी शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है?

उम्मीदवार का दावा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला है। यानी 18,598 सीटों में से ओबीसी वर्ग को सिर्फ 2,637 सीटें ही मिलीं। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि ओबीसी वर्ग से करीब 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई।

सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई हैं, उनमें से करीब 29 हजार अनारक्षित कोटे से सीटें पाने के हकदार थे।

6 जनवरी 2019 को निकली थीं भर्तियां

राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2019 को सहायक शिक्षक पदों पर भर्तियां निकाली थीं। इस भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 67.11 प्रतिशत और ओबीसी की कटऑफ 66.73 प्रतिशत थी। इस भर्ती में करीब 68 हजार शिक्षकों को नौकरी मिली थी। उम्मीदवारों का आरोप है कि 69 हजार भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है

दरअसल बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया है। इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों ने जमकर आंदोलन भी किया था। साथ ही उनका कहना था कि नियमावली में साफ लिखा है कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी दी जाएगी। उनकी गिनती आरक्षण के दायरे में नहीं की जाएगी।



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UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

 UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

UP Teacher Recruitment उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए।

सीएम योगी के सामने रखे गए दस्‍तावेज 

शिक्षक भर्ती में 19 हजार पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद से ही योगी सरकार उस पर माथापच्ची करने में जुट गई थी। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिव और प्रमुख सचिव ने संबंधित मामले के दस्तावेजों को रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। योगी सरकार ने विपक्षी दलों की ओर से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का हक छीने जाने के आरोपों को अपने इस निर्णय से निराधार साबित करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं, उन्हें भी सरकार लागू कराने के पक्ष में है।

गौरतलब है कि दो-तीन प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर 22 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का चयन एक नंबर से रुक रहा है या जो एक नंबर से चयनित नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्रत्यावेदन लेकर इसका लाभ दिया जाए। ऐसे करीब 3,150 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए गए थे और उसमें से करीब 1,650 के प्रत्यावेदन जांच में सही भी पाए गए। लेक‍िन आरक्षण से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते यह मामला भी लटका हुआ था।

वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ओएमआर शीट पर रोल नंबर तो सही लिखा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को भी लाभ देने की तैयारी है। मालूम हो कि पांच दिसंबर 2018 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद जब एक जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया तो अभ्यर्थियों ने आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर विरोध शुरू कर दिया।

आरक्षण की गड़बड़ियां ऐसे आईं सामने

एक जून वर्ष 2020 को परिणाम घोषित हुआ तो अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 67.11 अंक, ओबीसी श्रेणी का कटआफ 66.73 अंक और एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों का कटऑफ 61.01 अंक था। अनारक्षित श्रेणी व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में मामूली अंतर पर अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची की पड़ताल की और आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली वर्ष 1981 व आरक्षण नियमावली वर्ष 1994 का उल्लंघन किया गया है। ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है और वह इसे लेकर कोर्ट चले गए।

  • पांच दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी हुआ।
  • पांच जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई।
  • एक जून 2020 को सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में अनारक्षित श्रेणी की कटआफ 67.11 अंक और ओबीसी की 66.73 अंक गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया।
  • अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए और 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने माना कि भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है।
  • अभ्यर्थी 19 हजार पदों पर आरक्षण की गड़बड़ी बता रहे थे और सरकार ने 6,800 की संशोधित सूची जारी की।
  • 13 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस सूची को रद कर दिया।
  • 17 अप्रैल वर्ष 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई।
  • 19 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब यह निर्णय सुनाया गया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बने।



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UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

 UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश


  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाए।

इसके साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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MPTET : मध्य प्रदेश: पहली भर्ती ही पूरी नहीं, अब शिक्षक भर्ती 2023 की नियुक्तियां भी अटकी!

 

MPTET   : मध्य प्रदेश: पहली भर्ती ही पूरी नहीं, अब शिक्षक भर्ती 2023 की नियुक्तियां भी अटकी!


स्कूल शिक्षा विभाग के जनजातीय कार्य विभाग के पात्रता शिक्षक भर्ती 2018 के करीब 7 हजार चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में है...।
भोपाल स्थित शिक्षण संचालनालय कार्यालय परिसर.

भोपाल। शिक्षक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी तक नहीं हो पाई और अब शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 वर्ग-1 के 4 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी अटक गए है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति के लिए पात्र 4921 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बीते 20 फरवरी को जारी हो चुकी है, जिसके बाद से यह चयनित अभ्यार्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि यह चयन परीक्षा 8 हजार से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी।

भर्ती में 50 प्रतिशत पद बैकलॉग के शामिल

उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 में 16 विषयों के लिए हुई परीक्षा के माध्यम से 8,720 पदों की पूर्ति होना थी, जिसमें से 3,700 पद बैकलॉग के थे, मगर पिछड़ा वर्ग के 13% पद होल्ड होने और कुछ पदों पर पात्रता पूरी न करने के कारण कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मात्र 4921 अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिसके बाद से यह आवेदक अपनी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं।

रिजल्ट जारी होने के एक महीने बाद भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार है। दूसरी तरफ 1 अप्रैल से स्कूलों में नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा हैं। एक अभ्यर्थी ने बताया कि स्कूलों में रिक्त पदों से पढ़ाई प्रभावित न हो, सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो इसलिए इस बार पात्रता एवं चयन दो-दो परीक्षा लेकर किया गया हैं, इस चयन प्रक्रिया में ही चयनित शिक्षकों के 15 महीने बीत गए।

स्कूल शिक्षा विभाग के जनजातीय कार्य विभाग के पात्रता शिक्षक भर्ती 2018 के करीब 7 हजार चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में है। काउंसलिंग के बाद इन्हें नियुक्ति दी जानी थी. लेकिन यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। 

कैसे अटक गई नियुक्तियां ? 

शिक्षित युवाओं ने 10 वर्षों तक शिक्षक भर्ती आने का इंतजार किया। लंबे इंतजार के बाद 2018 में 17 हजार पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा और 2200 पदों पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। कर्मचारी चयन मंडल ने फरवरी 2019 में परीक्षा आयोजित कराई। इसी बीच मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बदल गई और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने कई नियमों में परिवर्तन किए। 

11 महीने के बाद मध्य प्रदेश में पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनकर सत्ता में वापस आ गए। कोरोना महामारी के कारण शिक्षक भर्ती 2018 का रिजल्ट 2 साल के लिए टल गया। लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ पटरी पर आने लगा तब चयनित अभ्यर्थियों ने सैकड़ों आंदोलन किए। भोपाल के शाहजहानी पार्क, नीलम पार्क, डीपी‌आई, स्कूल शिक्षा मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया। 

चयनित शिक्षकों का आरोप था कि स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य दोनों विभागों द्वारा अलग-अलग काउंसलिंग आयोजित की गई। जिसके चलते एक ही अभ्यर्थी का नाम दोनों विभाग में शामिल हो गया और हजारों रिक्त पद पोर्टल पर भरे दिखाई दिए परंतु वास्तव में यह सभी पद रिक्त थे। क्योंकि जिस अभ्यर्थी का नाम स्कूल शिक्षा विभाग में था उसी अभ्यर्थी का नाम जनजाति कार्य विभाग की मैरिट लिस्ट में भी शामिल था।

ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ने एक ही विभाग में नियुक्ति ली अन्य दूसरे विभाग में पद खाली रहा। "शिक्षक भर्ती नियम पुस्तिका के बिंदु 8.3 में  उल्लेखित है कि एक अभ्यर्थी का नाम एक ही नियोक्ता सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही नियम के मुताबिक कुल विज्ञापित 17 हजार पदों में से 15 हजार पदों की पूर्ति पहली काउंसलिंग में की जाएगी और शेष रहे दो हजार पदों की पूर्ति दूसरे चरण में की जानी थी। आजतक यह चरण आयोजित ही नहीं हो सका। 

29 सितंबर 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया. जिसे नवीन विज्ञप्ति बताया गया और दोनों विभागों ने अपनी सुविधा के हिसाब से संयुक्त काउंसलिंग आयोजित की, स्कूल शिक्षा विभाग ने दो हजार पद न देते हुए नवीन विज्ञप्ति के नाम पर 2750 पदों पर पूर्ति का विज्ञापन जारी किया और योग्यता अर्जन तिथि बढ़ाकर 29 सितंबर 22 कर दी गई। जबकि नियुक्ति 2018 के अभ्यर्थियों को ही दी गई। 

ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता नहीं थी उन्होंने कैसे आवेदन किया और परीक्षा में बैठे और इसके बाद 2022 में भी नियुक्ति के लिए पात्र हो गए? चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो पद विभाग ने जारी किए थे उन पर पूर्ण तरीके से भर्ती नहीं की है कई विसंगतियां जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई है. जिसके कारण वह मेरिट होल्डर होकर भी नियुक्ति लेने से वंचित रह गए है। 

2018 की चयनित अभ्यर्थी रक्षा जैन ने द मूकनायक प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए बताया कि चयनित अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। कोई भी मंत्री नेता ऐसा नहीं है, जिसके पास वह अपनी बात रखने ना पहुंचे हो, लेकिन उनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 

जैन ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री से भर्ती की विसंगतियों को दूर करने के लिए कई बार सम्बंधित दस्तावेज सहित ज्ञापन सौंपा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव और लोक शिक्षण संचनालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने गुमराह किया।  

जैन ने आगे कहा- "सरकार ने समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जब अधिकारियों को अवगत कराया तो अधिकारियों द्वारा कोर्ट जाने की सलाह दी गई। प्रशासन की लापरवाही के कारण हम सभी आर्थिक, मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं।" इस संबंध में द मूकनायक प्रतिनिधि ने लोक शिक्षण संचालनालय की सहायक संचालक कामना आचार्य को फोन किया पर उनसे बात नही हो सकी। 


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MPTET : भर्ती- 2023 में लापरवाही:उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती... चयन परीक्षा पिछले वर्ष अगस्त में हुई, 4721 चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली

 

MPTET  : भर्ती- 2023 में लापरवाही:उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती... चयन परीक्षा पिछले वर्ष अगस्त में हुई, 4721 चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तीन महीने गुजरे लेकिन मप्र उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 4721 चयनितों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। इसके लिए अभ्यर्थी फिर लामबंद हुए हैं। जून में इस भर्ती का रिजल्ट और चयन सूची जारी कर दी गई थी। लेकिन अब तक इनक

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अभ्यर्थियों ने बताया कि डीपीआई में कोई भी अधिकारी उनसे नहीं मिलता नहीं है। यह भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति कब तक होगी। इन अभ्यर्थियों की चयनित सूची करीब सात महीने पहले जारी हुई थी। वर्तमान में स्कूलों में तिमाही परीक्षा और फिर दिसंबर में छह माही परीक्षा आयोजित होंगी। ऐसे में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों का कोर्स भी पिछड़ रहा है।

प्राइवेट स्कूलों से छोड़ी जॉब

अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि जुलाई में ही उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अनेक अभ्यर्थी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। इसका कारण यह था कि उनकी जगह कोई और नियुक्त हो जाएगा। अगर वे बीच में छोड़ेंगे तो पढ़ाई पर इसका सीधा असर होगा।

उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती फैक्ट फाइल

  1. भर्ती विज्ञापन - दिसंबर 2022
  2. पात्रता परीक्षा - फरवरी 2023
  3. चयन परीक्षा - अगस्त 2023
  4. रिजल्ट व चयन सूची जारी - फरवरी 2024
  5. दस्तावेज सत्यापन - जून 2024

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बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी करेगा

 बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी करेगा

  • बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। सरकार से जबतक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था।

बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी करेगा

बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। सरकार से जबतक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था। इसमें 65 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पूरा मामला यहीं अटका हुआ है। आयोग ने तीसरे चरण की सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है।

अभ्यर्थियों से नौ से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगी है। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है, वे साक्ष्य और सही तथ्य के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कक्षा एक से 12वीं तक का मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया है। तांति और तातवां को जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी से बीसी वन में डाल दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा।

इस माह के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार करीब 87774 पदों पर नियुक्ति होनी है।



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BPSC TRE 2024 Answer Key Out: बिहार शिक्षक भर्ती फेज-3 की आंसर-की जारी, 14 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

BPSC TRE 2024 Answer Key Out: बिहार शिक्षक भर्ती फेज-3 की आंसर-की जारी, 14 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

BPSC TRE 2024 Answer Key: बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज-3 में करीब 87000 रिक्तियों को भरा जाएगा. आयोग ने री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. उम्मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bih.nic.in/ पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

BPSC TRE Answer Key Out: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती फेज-3 परीक्षा की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार जुलाई में आयोजित हुई बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE 3) में बैठे थे, वे अब आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bih.nic.in/ पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने फिलहाल प्रोविजनल आंसर-की जारी की है. साथ ही परीक्षार्थियों को इसके आधार पर वेलिड प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है.

14 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

जो परीक्षा प्रोविजनल आंसर-की में दिए जवाब से खुश नहीं हैं, वे 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्तियां अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के बाद, चुनौती का समर्थन करने वाले प्रूफ के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं. उत्तर कुंजी में 21 जुलाई 2024 को आयोजित कक्षा 9-10 के सभी विषय, 22 जुलाई 2024 को आयोजित पहली पाली से कक्षा 11-12 के सभी विषय और दूसरी पाली से कक्षा 6-10 के दो विषय शामिल हैं.


बीपीएससी शिक्षक भर्ती परिणाम कब आएगा?

किसी अन्य माध्यम से या निर्दिष्ट समय सीमा के बाद प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में उठाई गई शिकायतों की समीक्षा के बाद BPSC TRE परिणाम घोषित किए जाएंगे. परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी (BPSC TRE Final Answer Key) भी जारी की जाएगी.


पेपर लीक बाद रद्द हुई थी परीक्षा

मार्च 2024 में BPSC ने कथित पेपर लीक के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 3.0) रद्द कर दी थी. BPSC TRE 3.0 15 मार्च को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. मूल रूप से, परीक्षा दो दिन - 15 और 16 मार्च को होनी थी. 15 मार्च की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जानी थी - पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच. 16 मार्च को परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी थी - दोपहर 12 से 2:30 बजे तक. हालांकि, 16 मार्च की परीक्षा "अपरिहार्य" परिस्थितियों के कारण रद्द कर दी गई थी. बाद में कड़ी सुरक्षा इंतजामों की बीच जुलाई महीने में री-एग्जाम आयोजित किया गया था. बीपीएससी टीआरई के तीसरे चरण के माध्यम से शिक्षक पद पर करीब 87000 खाली पदों को भरा जाएगा.



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Wednesday, September 4, 2024

अब चश्‍मे को कर दें टाटा-बाय बाय! भारत में आई ऐसी आई ड्रॉप, 15 मिनट में हट जाएंगे स्‍पेक्‍स, सरकार की मंजूरी

अब चश्‍मे को कर दें टाटा-बाय बाय! भारत में आई ऐसी आई ड्रॉप, 15 मिनट में हट जाएंगे स्‍पेक्‍स, सरकार की मंजूरी

आज के वक्‍त में हमें और आपको हर घर में कम से कम एक सदस्‍य जरूर मिल जाएगा, जिसे चश्‍मा लगा हो. दफ्तरों में नजर घुमाएं तो इसकी संख्‍या और भी ज्‍यादा अधिक होगी. अब ऐसे लोगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है.

 यह दवा के डालते ही 15 मिनट में आंख की रौशनी वापस आ जाएगी.अगले छह घंटे तक आंखों की रौशनी बेहतर रहेगी.सरकार ने इस दवा को बनाने की मंजूरी दे दी है.

नई दिल्‍ली. आप भी अपनी कमजोर आई-साइट के चलते अक्‍सर टीवी देखने या न्‍यूजपेपर पढ़ते वक्‍त बिना चश्‍मे के खुद को असहाय महसूस करते हैं? तो य‍ह खबर आप ही के लिए हैं. अब एक आई-ड्रॉप को डालते ही 15 मिनट में आपके आंख की रौशनी अस्‍थाई तौर पर लौट आएगी. दो साल से ज्‍यादा वक्‍त तक विचार-विमर्श के बाद, दवा नियामक यानी ड्रग्‍स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) ने पढ़ने के चश्मे की आवश्यकता को खत्म करने के लिए भारत की पहली आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है.


मुंबई में स्थित एन्टोड फार्मास्यूटिकल्स ने मंगलवार को पिलोकार्पाइन का उपयोग करके बनाई गई “प्रेस्वू” आई ड्रॉप लॉन्च की. यह दवा आंख की पुतलियों के आकार को कम करके ‘प्रेसबायोपिया’ का इलाज करती है. इस तरीके से किसी भी चीज को करीब से देखने में मदद मिलती है. प्रेसबायोपिया की स्थिति उम्र से जुड़ी हुई है और पास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आंखों की क्षमता में कमी पर काम करती है|



6 घंटे तक बढ़ेगी आंखों की रौशनी

न्यूज18 को दिए इंटरव्‍यू में, एन्टोड फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ निखिल के मसुरकर ने कहा कि दवा की एक बूंद सिर्फ 15 मिनट में काम करना शुरू कर देती है और इसका असर अगले छह घंटों तक रहता है. अगर पहली बूंद के तीन से छह घंटे के भीतर दूसरी बूंद भी डाली जाए, तो असर और भी लंबे समय तक रहेगा. कहा गया, “अब तक, धुंधली, पास की नजर के लिए पढ़ने के चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या कुछ शल्य चिकित्सा हस्तक्षेपों को छोड़कर कोई दवा-आधारित समाधान नहीं था.”


कब और कितने में उपलब्‍ध?

एन्टोड फार्मास्यूटिकल्स आई, ईएनटी और त्वचाविज्ञान दवाओं में विशेषज्ञता रखता है और 60 से अधिक देशों को निर्यात करता है. अक्टूबर के पहले सप्ताह से, प्रिस्क्रिप्शन-आधारित ड्रॉप्स 350 रुपये की कीमत पर फार्मेसियों में उपलब्ध होंगे. यह दवा 40 से 55 साल की आयु के लोगों के लिए हल्के से मध्यम प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए संकेतित है. मसुरकर का दावा है कि यह दवा भारत में अपनी तरह की पहली दवा है जिसका परीक्षण भारतीय आंखों पर किया गया है और भारतीय आबादी के आनुवंशिक आधार के अनुसार अनुकूलित किया गया है|




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Sunday, September 1, 2024

69000 Shikshak Bharti: कब और कैसे शुरू हुआ सहायक शिक्षकों की भर्ती का विवाद? कहां फंसा था पेच

 

69000 Shikshak Bharti: कब और कैसे शुरू हुआ सहायक शिक्षकों की भर्ती का विवाद? कहां फंसा था पेच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए।


UP Teacher Recruitment Case, Allahabad High Court,इलाहाबाद हाईकोर्ट


69000 Shikshak Bharti: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही यूपी सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार कर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करने के भी निर्देश दिए। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लॉ के हिसाब से नहीं चुना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को नियुक्तियों में रिजर्वेशन लागू करने में थोड़ी कमियों को सुधारना चाहिए।

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा किसलिए है?
5 दिसंबर, 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 5 जनवरी, 2019 को करवाई गई थी। पेपर के लिए आवेदन करने वाले 4.31 लाख उम्मीदवारों में से 4.10 लाख ने इसको दिया था। 12 मई को इसका रिजल्ट आया था। इसमें 1.46 लाख उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया।। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 फीसदी लगी थी। ओबीसी के लिए 66.73 फीसदी, एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 61.01 फीसदी लगी थी।

1 जून 2020 को बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद के सचिव ने भर्ती प्रक्रिया का खाका खींचा था। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के लिए दो लिस्ट जारी की गई थी। इसमें से एक 11 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। इसमें 31,277 अभ्यर्थी थे और वहीं अब दूसरी लिस्ट की बात करें तो यह 30 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। इसमें कुल 36,590 अभ्यर्थी थे। अब टोटल करें तो 69,000 पदों में से 67,867 अभ्यर्थी थे। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए बचे हुए 1,133 पद उम्मीदवारों के ना होने की वजह से खाली दिखाए गए।

69000 शिक्षक भर्ती मामला: HC के आदेश के बाद क्या चली जाएगी नौकरी? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार; शिक्षा विभाग की बैठक आज

भर्ती में अनियमितताओं के आरोप क्या थे?
दोनों लिस्ट जांच के दायरे में उस समय आ गई जब आरोप लगे कि इन्हें उम्मीदवारों के कैटेगरी वाइज नंबरों की घोषणा किए बिना ही जारी कर दिया गया। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार कुल चुने गए उम्मीदवारों से 50 फीसदी से ज्यादा थे और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी ठीक-ठाक प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

भर्ती को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के मुताबिक, ओबीसी उम्मीदवारों को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण मिला। अक्टूबर 2020 से पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने पेपर की प्रक्रिया को लेकर कई बार विरोध-प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं इस मामले में उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। साल 2021 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के एक डेलिगेशन से मुलाकात की और बेसिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जल्द ही कुछ हल निकालने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी
कई सारे अभ्यर्थी इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेधावी रिजर्व उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी के बजाय रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। उन्होंने कहा कि यह रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3(6) के खिलाफ था। इसमें यह प्रावधान है कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के बराबर नंबर लाते है, उन्हें अनरिजर्व वैकेंसी पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कई हलफनामे दाखिल किए। बाद में एक बयान जारी कर माना कि इस मामले में रिजर्वेशन एक्ट 1994 का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया। इसलिए 5 जनवरी, 2022 को नई लिस्ट जारी कर रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों में से 6,800 और नियुक्तियां की गई। लेकिन 13 मार्च, 2023 को पारित आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चुने गए पिछले उम्मीदवारों की पिछली लिस्ट को रद्द कर दिया। 13 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए कई याचिकाओं के जरिये यह मामला 17 अप्रैल, 2023 को फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल, 1981 और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन करना है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पिछली लिस्ट के आधार पर चुने गए कोई असिस्टेंट टीचर पर इस कार्रवाई का असर पड़ता है तो उसे एकेडमिक सेशन में नौकरी जारी रखने की इजाजत दी जाएगी। यह इसलिए ताकि स्टूडेंट को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि, पिछली लिस्ट को रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सिंगल बेंच के मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को निपटा दिया था।

इसका राजनीतिक असर क्या है?
यह मामला रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मुद्दा योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर भी काफी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 50 फीसदी ओबीसी हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कई ओबीसी समुदायों ने अपने वोट विपक्षी दल इंडिया को दे दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह तय किया जाएगा कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो। सीएम ने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पहले भी राज्य सरकार पर हमला करते हुए बयान दिए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशो का करारा जवाब है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती भी बीजेपी के घोटाले, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई।

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UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: नई मेरिट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी शिक्षक भर्ती मामला, जान लें ताजा अपडेट

 UPTET  : UP 69000 Shikshak Bharti: नई मेरिट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी शिक्षक भर्ती मामला, जान लें ताजा अपडेट

UP 69000 Teacher Bharti: इलाबाद हाई कोर्ट के मेरिट लिस्ट रद्द करने के मामले में यूपी शिक्षक भर्ती मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इधर एसएसी और ओबीसी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को सीएम आवास का घेराव करने के आह्वान है।


69000 Shikshak Bharti Case Latest Update: शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पहले जारी की गई सूची रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित उम्मीदवार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले ओबीसी उम्मीदवारों ने इस मामले में कैविएट दाखिल की थी।



हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रोक लगाने के लिए यह याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाए, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को अहित न हो। ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने नई लिस्ट बनाने में देरी करने के मामले में दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने का आह्वान किया है।

19 हजार की चली जाएगी नौकरी
जनरल कैंडिडेट्स की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी उम्मीदवारों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के मुताबिक, यदि नई चयन सूची बनती है तो 19000 शिक्षक लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वहीं 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा और जॉइंट डायरेक्टर गणेश कुमार से मुलाकात की। अधिकारियों से मिलकर 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश हुए। इसके बाद उन्होंने सीएम आवास घेराव करने का ऐलान कर दिया।


ओबीसी वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट इसलिए डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के समायोजन की स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 4 हजार ओबीसी अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो वे अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। 2019 में योगी सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी।

मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद धरने पर अभ्यर्थी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जारी चयन सूची रद्द कर दी थी और तीन महीने में नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार पर विपक्ष ने आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए थे। इस पर योगी सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि सरकार किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं।


अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। उम्मीदवारों का कहना है कि अफसरों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। ओबीसी और एससी उम्मीदवारों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है।

17 अगस्त को हुई थी बैठक
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। इस मसले का हल निकालने के लिए 17 अगस्‍त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें उन्‍होंने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी जरूरी दस्तावेज के साथ बुलाया गया था ताकि सभी मसले का स्थाई हल निकाला जा सके और किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान भी न हो। इस बारे में कानूनी सलाह के लिए महाधिवक्ता और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया।



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