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दया की अपील ने लौटाई मुस्कान
शिक्षामित्र प्रकरण
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हुई दया की अपील कारगर साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट को दलीलें रास आई, इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। ऐसे में पौने दो लाख शिक्षामित्रों एवं परिवारीजन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। साथ ही परिषद के स्कूलों का माहौल भी मंगलवार को बदला-बदला नजर आया। स्कूलों में रौनक दिखी और तीन माह बाद पठन-पाठन फिर पटरी पर आता दिखा।
हाईकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। असल में प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पूरे समय नियम कानूनों की दलीलें देती रही। वहीं हाईकोर्ट ने एक-एक नियम व दलीलों को झुठला दिया। मसलन, शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा से तहत मिला प्रशिक्षण पहले असंवैधानिक घोषित बताया गया, बाद में उस पर मुहर लगा दी गई। ऐसे ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के मानक तय नहीं कर सकती, उसे चयन के नए स्रोत बनाने का भी हक नहीं है और न ही नियमावली संशोधन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। ऐसे ही शिक्षामित्रों का नियुक्ति अधिकारी पर भी सवाल उठे। राज्य सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में नियम-कानूनों की दुहाई देने के बजाए दया की अपील की और शीर्ष कोर्ट को बताया कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था कैसे गड़बड़ाएगी और बेरोजगारी किस हद तक बढ़ जाएगी। इस पर कोर्ट ने तत्काल फौरी राहत दे दी। यह अलग बात है कि याचिका पर अंतिम निर्णय सारे पहलुओं को बारीकी से देखने के बाद ही शीर्ष कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के दूसरे दिन ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों का नजारा बदला था। सुबह कोहरे एवं ठंड के बाद भी स्कूलों में शिक्षामित्रों की मुस्कान एवं चहलकदमी नई गर्माहट का अहसास करा रही थी। करीब तीन महीने बाद नियमित कक्षाएं शुरू हो सकी इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के भी आसार हैं। इस आदेश से सिर्फ शिक्षामित्रों को ही राहत नहीं मिली है, बल्कि राज्य सरकार एवं परिषद के अफसर भी इत्मीनान में दिखे। इसकी वजह यह है कि शिक्षामित्रों के असहयोग से तमाम स्कूलों में तालाबंदी की नौबत थी जो खुल रहे थे वहां पढ़ाई बाधित हो चुकी थी। परिषद के अफसरों ने अब नए सिरे से माहौल बनने की उम्मीदें संजो रखी हैं।
जासं, इलाहाबाद: भले ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी हो लेकिन शिक्षामित्रों को अभी वेतन के लिए इंतजार करना होगा। शासन से आदेश नहीं जारी होने से वेतन भुगतान प्रक्रिया अधर में है। जबकि वेतन की मांग को लेकर शिक्षामित्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से पंद्रह वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत प्रशिक्षित कर शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया गया था। अगस्त 2014 में पहले बैच में 1405 व मई व जून 2015 में 780 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उन्हें सहायक शिक्षक का वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के क्रम में बेसिक लेखा विभाग ने समायोजित शिक्षकों को वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए थे। इधर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वेतन का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मंगलवार को समायोजित शिक्षक बीएसए व लेखा कार्यालय में वेतन की पूछताछ करते दिखे। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी के मुताबिक जब शिक्षामित्रों को पद पर बने रहने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हैं, ऐसे में वेतन देने की कार्रवाई विभाग क्यों नहीं कर रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने बताया कि समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन देने के संबंध में शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश प्राप्त होगा कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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हाईकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। असल में प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पूरे समय नियम कानूनों की दलीलें देती रही। वहीं हाईकोर्ट ने एक-एक नियम व दलीलों को झुठला दिया। मसलन, शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा से तहत मिला प्रशिक्षण पहले असंवैधानिक घोषित बताया गया, बाद में उस पर मुहर लगा दी गई। ऐसे ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के मानक तय नहीं कर सकती, उसे चयन के नए स्रोत बनाने का भी हक नहीं है और न ही नियमावली संशोधन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। ऐसे ही शिक्षामित्रों का नियुक्ति अधिकारी पर भी सवाल उठे। राज्य सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में नियम-कानूनों की दुहाई देने के बजाए दया की अपील की और शीर्ष कोर्ट को बताया कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था कैसे गड़बड़ाएगी और बेरोजगारी किस हद तक बढ़ जाएगी। इस पर कोर्ट ने तत्काल फौरी राहत दे दी। यह अलग बात है कि याचिका पर अंतिम निर्णय सारे पहलुओं को बारीकी से देखने के बाद ही शीर्ष कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के दूसरे दिन ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों का नजारा बदला था। सुबह कोहरे एवं ठंड के बाद भी स्कूलों में शिक्षामित्रों की मुस्कान एवं चहलकदमी नई गर्माहट का अहसास करा रही थी। करीब तीन महीने बाद नियमित कक्षाएं शुरू हो सकी इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के भी आसार हैं। इस आदेश से सिर्फ शिक्षामित्रों को ही राहत नहीं मिली है, बल्कि राज्य सरकार एवं परिषद के अफसर भी इत्मीनान में दिखे। इसकी वजह यह है कि शिक्षामित्रों के असहयोग से तमाम स्कूलों में तालाबंदी की नौबत थी जो खुल रहे थे वहां पढ़ाई बाधित हो चुकी थी। परिषद के अफसरों ने अब नए सिरे से माहौल बनने की उम्मीदें संजो रखी हैं।
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