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Monday, July 2, 2018

SHASANADESH / CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला

SHASANADESH / CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला
CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला




नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं। वे सिर्फ उनके पालन-पोषण के लिए ही नहीं बल्कि बीमारी में सेवा और परीक्षा की तैयारियां
करवाने के लिए भी छुट्टी ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. जे. मुखोपाध्याय और जस्टिस वी गोपाल गौड़ा की बेंच ने इस सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और महिला कर्मचारियों को लगातार 730 दिन छुट्टी लेने की इजाजत दे दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) के नियम बच्चों की देखभाल के लिए लगातार 730 दिनों की छुट्टी की इजाजत नहीं देते।
बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के सर्कुलरों के नियम 43-सी से यह साफ है कि ऐसी महिला कर्मचारी जिनकी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वे उनकी देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों की छुट्टी ले सकती हैं। यानी वे अपनी नौकरी की पूरी अवधि के दौरान दो बच्चों तक की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। छुट्टियां छोटे बच्चों की देखभाल के अलावा परीक्षाओं की तैयारियों और बीमारी में सेवा के लिए भी ली जा सकती है। बेंच ने कहा कि 730 दिनों के बाद भी चाइल़्ड केयर लीव यानी सीसीएल बाकी बची छुट्टियों को मिला कर मिल सकती है। बेंच ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस नियम का हवाला दिया था वह न तो नियम 43-सी पर आधारित है और न सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार की एक कर्मचारी काकाली घोष की याचिका पर दिया। घोष ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें बच्चे की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए 730 दिनों की छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था।


पढ़ें पूरा आर्डर इंग्लिश में
                                              REPORTABLE
                        IN THE SUPREME COURT OF INDIA

                        CIVIL APPELLATE JURISDICTION

                        CIVIL APPEAL NO. 4506 OF 2014
                 (arising out of SLP (C) No. 33244 of 2012)

KAKALI GHOSH                                             … APPELLANT

                                   VERSUS

CHIEF SECRETARY,
ANDAMAN & NICOBAR
ADMINISTRATION AND ORS.                        … RESPONDENTS

                               J U D G M E N T


Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya, J.

         Leave granted.

2.       This appeal has been  directed  against  the  judgment  dated  18th
September, 2012 passed by the High Court of Calcutta, Circuit Bench at  Port
Blair.  By the impugned judgment, the Division Bench of  the  Calcutta  High
Court allowed the writ petition and set aside the judgment and  order  dated
30th April, 2012 passed by the  Central  Administrative  Tribunal  Calcutta,
Circuit Bench at Port Blair (hereinafter referred to as, ‘the Tribunal’).
3.       The only question which requires to be determined  in  this  appeal
is  whether  a  woman  employee  of  the  Central  Government  can  ask  for
uninterrupted 730 days of Child Care Leave (hereinafter referred to as, -
‘the CCL’)  under Rule 43-C of the  Central Civil  Services  (Leave)  Rules,
1972 (hereinafter referred to as, ‘the Rules’).
4.       The appellant initially applied for CCL for six  months  commencing
from 5th July, 2011 by her letter dated 16th May, 2011 to take care  of  her
son who was in 10th standard.  In her application, she  intimated  that  she
is the only person to look after her minor son and her  mother  is  a  heart
patient and has not recovered from the shock due to  the  sudden  demise  of
her  father;  her  father-in-law  is  almost  bed   ridden   and   in   such
circumstances, she was not in a position to perform her duties  effectively.
 While her application was pending, she was transferred to Campbell  Bay  in
Nicobar District (Andaman and Nicobar) where she joined on 06th July,  2011.
 By her subsequent letter  dated  14th  February,  2012  she  requested  the
competent authority to allow her to avail CCL for two years commencing  from
21st May, 2012.  However, the authorities allowed only 45  days  of  CCL  by
their Office Order No. 254 dated 16th March, 2012.
5.        Aggrieved  appellant  then  moved  before  the  Tribunal  in  O.A.
No.47/A&N/2012 which allowed the application  by  order  dated  30th  April,
2012 with following observation:-
      “12. Thus O.A. is allowed.  Respondents are  accordingly  directed  to
      act  strictly  in  accordance  with  DOPT  O.M.  dated  11.9.2008   as
      amended/clarified on 29.9.2008 and 18.11.2008, granting  her  CCL  for
      the due period.  No costs.”



6.       The order passed by the  Tribunal  was  challenged  by  respondents
before the Calcutta High Court which by impugned judgment  and  order  dated
18th September, 2012 while observing that  leave  cannot  be  claimed  as  a
right, held as follows:

          “It is evident from the provisions of sub r.(3) of r.43-C  of  the
      rules that CCL  can  be  granted  only  according  to  the  conditions
      mentioned in the sub-rule, and that one of the conditions is that  CCL
      shall not be granted for more than three spells in  a  calendar  year.
      It means that CCL is not to be granted for a  continuous  period,  but
      only in spells.


          From the provisions of sub r.(3) of r.43-C of the rules it is also
      evident that a spell of CCL can be for as less as 16 days.  This means
      that in a given case a person, though  eligible  to  take  CCL  for  a
      maximum period of 730 days, can be granted CCL in three  spells  in  a
      calendar year for as less as 48 days.”

      The High Court further observed:


                  “Whether an eligible person should be granted CCL at  all,
      and, if so, for what period,  are  questions  to  be  decided  by  the
      competent authority; for the person is to  work  in  the  interest  of
      public service, and  ignoring  public  service  exigencies  that  must
      prevail over private exigencies  no leave can be granted.”

7.       Learned counsel for the appellant submitted that there  is  no  bar
to grant uninterrupted 730 days of CCL under Rule 43-C.  The High Court  was
not justified in holding that CCL can  be  granted  in  three  spells  in  a
calendar year as less as 48 days at a time.  It was also contended that  the
respondents failed to record ground to deny uninterrupted CCL  to  appellant
for the rest of the period.

8.       Per contra, according to respondents, Rule  43-C  does  not  permit
uninterrupted CCL for 730 days as held by the High Court.
9.       Before we proceed to discuss the merits or otherwise of  the  above
contentions, it will be necessary for us to refer the relevant Rule and  the
guidelines issued by the Government of India from time to time.
10.      The Government of  India  from  its  Department  of  Personnel  and
Training vide O.M. No. 13018/2/2008-Estt. (L)  dated  11th  September,  2008
intimated that CCL can be granted for maximum period of 730 days during  the
entire service period to a woman government employee for taking care  of  up
to two children, relevant portion of which reads as follows:
      “(1) Child Care Leave for 730 days.
      ***
            Women  employees having minor children may be granted Child Care
      Leave by an authority competent to grant leave, for a  maximum  period
      of two years (i.e. 730 days) during their entire  service  for  taking
      care of up to two children, whether for rearing or to look  after  any
      of their needs like examination, sickness, etc. Child Care Leave shall
      not be admissible if the child is eighteen  years  of  age  or  older.
      During the period of such leave, the women  employees  shall  be  paid
      leave salary equal to the pay drawn immediately before  proceeding  on
      leave.  It may be availed of in more than one spell. Child Care  Leave
      shall not be debited against the leave account.  Child Care Leave  may
      also be  allowed  for  the  third  year  as  leave  not  due  (without
      production of medical certificate).  It may be combined with leave  of
      the kind due and admissible.”


11.      It was followed by Circular issued by Government of India from  its
Personnel  and Training Department vide O.M.  No. 13018/2/2008-  Estt.  (L),
dated   29th September,   2008   by  which    it    was    clarified    that
CCL

would  be also admissible to a  woman  government  employee  to  look  after
third child below 18 years of age, which is as follows:



          “(2) Clarifications:-

          The question as to whether child care leave  would  be  admissible
          for the third child below the age of 18 years  and  the  procedure
          for grant of child care leave have  been  under  consideration  in
          this Department, and it has now been decided as follows:-

         i)      Child  Care  Leave  shall  be  admissible  for  two  eldest
            surviving children only.

       ii)        The leave account for child care leave shall be maintained
           in the pro forma enclosed, and it shall be kept  along  with  the
           Service Book of the Government Servant concerned.”



12.      Rule  43-C  was  subsequently  inserted  by  Government  of  India,
Department of Personnel and Training, Notification No.  F.No.  11012/1/2009-
Estt. (L) dated 1st December, 2009, published  in  G.S.R.  No.  170  in  the
Gazette of India dated 5th December, 2009 giving effect from 1st  September,
2008 as quoted below:-



        “43-C. Child Care Leave

         1) A women Government servant having minor children below the  age
            of eighteen years and who has no earned leave  at  her  credit,
            may be granted child care leave by an  authority  competent  to
            grant leave, for a maximum period of two years, i.e.  730  days
            during the  entire  service  for  taking  care  of  up  to  two
            children, whether for rearing or to look  after  any  of  their
            needs like examination, sickness, etc.

         2) During the period of child care leave, she shall be paid  leave
            salary equal to the pay drawn immediately before proceeding  on
            leave.

         3) Child care leave may be combined with leave of any other kind.




         4)  Notwithstanding  the  requirement  of  production  of  medical
            certificate contained in sub-rule (1) of Rule  30  or  sub-rule
            (1) of Rule 31, leave of the kind due and admissible (including
            commuted leave not exceeding 60 days and leave not due) up to a
            maximum of one year, if applied for, be granted in continuation
            with child care leave granted under sub-rule (1).

         5) Child care leave may be availed of in more than one spell.

         6) Child care  leave  shall  not  be  debited  against  the  leave
            account.”

13.      On perusal of circulars and Rule 43-C, it is apparent that a  woman
government employee having minor children below 18 years can avail  CCL  for
maximum period of 730 days i.e. during the entire service period for  taking
care of upto two children.  The care of children  is  not  for  rearing  the
smaller child but also to look after any of their  needs  like  examination,
sickness etc.  Sub Rule (3) of Rule 43-C allows  woman  government  employee
to combine CCL with leave of any other kind.  Under Sub Rule (4) of Rule 43-
C leave of  the  kind  due  and  admissible  to  woman  government  employee
including commuted leave not exceeding 60  days;  leave  not  due  up  to  a
maximum of one year, can be applied for and  granted  in  continuation  with
CCL granted under Sub Rule (1).  From plain reading of  Sub  Rules  (3)  and
(4) of Rule 43-C it is clear that CCL even beyond 730 days  can  be  granted
by combining other leave if due. The finding of  the  High  Court  is  based
neither on Rule 43-C nor on guidelines issued  by  the  Central  Government.
The Tribunal was correct in directing the respondents  to  act  strictly  in
accordance with the guidelines issued by the Government of  India  and  Rule
43-C.

14.      In the present case, the appellant claimed for 730 days of  CCL  at
a stretch to ensure success of her son in the  forthcoming  secondary/senior
examinations (10th/11th standard).  It is not in dispute that son was  minor
below 18 years of age when she applied for CCL.  This is apparent  from  the
fact that the competent authority allowed 45 days of CCL in  favour  of  the
appellant.  However, no reason has been shown  by  the  competent  authority
for disallowing rest of the period of leave.

15.      Leave cannot be claimed as of right as per Rule 7, which  reads  as
follows:

      “7. Right to leave

              (1) Leave cannot be claimed as of right.

             (2) When the exigencies of public service so require, leave  of
             any kind may be refused or revoked by the  authority  competent
             to grant it, but it shall not be  open  to  that  authority  to
             alter the kind of leave due  and  applied  for  except  at  the
             written request of the Government servant.”

         However, under Sub-Rule (2) of Rule  7  leave  can  be  refused  or
revoked by the competent authority in  the  case  of  exigencies  of  public
service.

16.      In fact, Government of India from its Ministry of Home Affairs  and
Department of Personnel and Training all the time encourage  the  government
employees to take leave  regularly,  preferably  annually  by  its  Circular
issued by the Government  of   India   M.H.A.O.M.  No.  6/51/60-Ests.   (A),
dated   25th January,  1961,  reiterated  vide  Government  of

India letter dated 22/27th March, 2001.  As per those  circulars  where  all
applications for leave  cannot,  in  the  interest  of  public  service,  be
granted at the same time,  the  leave  sanctioning  authority  may  draw  up
phased programme for the grant of leave to the applicants by turn  with  due
regard to the principles enunciated under the aforesaid circulars.

17.      In the present case the respondents have not shown  any  reason  to
refuse 730 days continuous leave. The grounds taken by them and as  held  by
High Court cannot be accepted for the reasons mentioned above.

18.      For the reasons aforesaid,  we  set  aside  the  impugned  judgment
dated 18th September, 2012 passed by the Division  Bench  of  Calcutta  High
Court, Circuit Bench at Port Blair and affirm the judgment and  order  dated
30th April, 2012 passed by the Tribunal with a direction to the  respondents
to comply with the directions issued by the  Tribunal  within  three  months
from the date of receipt/production of this judgment.

19.      The appeal is allowed with aforesaid directions. No costs.



                                                      ………………………………………………….J.
                                  (SUDHANSU JYOTI MUKHOPADHAYA)




                                                       ……………………………………………….J.
                                     (V. GOPALA GOWDA)
NEW DELHI,
APRIL 15, 2014.


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बाल्यकाल देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि यह एक सुविधा है अधिकार नहीं

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Thursday, February 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बीईओ करेंगे सीसीएल सेशन -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - बीईओ करेंगे सीसीएल सेशन 





इलाहाबाद : शिक्षिकाओं को सीसीएल सेंशन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी ही सेंशन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) नहीं सेंशन करेंगे। शासन ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को सौंपी है। दरअसल शासन को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि सीसीएल समय से शिक्षिकाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत शिक्षिकाओं को अपने ब्लाक क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी को चाइल्ड केयर लीव सेंशन का प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद बीईओ को यह तय करना होगा कि संबंधित शिक्षिका को लीव दिए जाने के बाद कहीं पढ़ाई तो बाधित नहीं हो रही है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो संबंधित शिक्षिका की जगह पर वैकल्पिक टीचर की अस्थाई डयूटी लगाकर ही लीव सेंशन करनी होगी। बीएसए के द्वारा हर माह ली जाने वाली पाक्षिक बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी को यह ब्योरा देना होगा कि कितनी शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की गई है। ब्लाक क्षेत्र में कहीं पढ़ाई बाधित न हो यह ध्यान भी लीव स्वीकृत करने के पहले खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत होगी। अन्यथा की स्थिति में उच्च अफसर के निरीक्षण में पढ़ाई बाधित की सूचना प्राप्त होने पर बीईओ से अफसर पूछताछ कर सकते हैं। उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अजरुन सिंह ने बताया कि चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत के लिए शिक्षिका को मुख्यालय चक्कर नहीं लगाना होगा। अपने ब्लाक क्षेत्र में ही लीव प्रार्थना पत्र दे सकती हैं।







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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - शमसाबाद आगरा की खंड शिक्षा अधिकारी (बी ई ओ ) पूनम चौधरी रंगे हाथ 6 महीने चाइल्ड केयर लीव के एवज में 50 हज़ार रूपए रूपए लेते गिरफ्तार , पूनम चौधरी ने आरो

UPTET SARKARI NAUKRI   News - शमसाबाद आगरा की खंड शिक्षा अधिकारी  (बी ई ओ ) पूनम चौधरी रंगे हाथ 6 महीने चाइल्ड केयर लीव के एवज में 
50 हज़ार रूपए रूपए लेते गिरफ्तार , पूनम चौधरी ने आरोप लगाया की महिला पुलिस ने उनकी सुताई की

पूनम चौधरी के इस गोरख धंधे से शिक्षा विभाग के मुँह पर कालिख पुत गयी 

देखें न्यूज़ :

50 हजार की रिश्वत लेती बीईओ गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, आगरा: सहायक अध्यापिका की चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) स्वीकृत करने की एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को विजीलेंस ने बुधवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
शमसाबाद ब्लॉक संसाधन केंद्र में तैनात सहायक अध्यापक रानी देवी ने 8 साल के बेटे के पालन-पोषण के लिए 17 जनवरी को बीईओ पूनम चौधरी को दो महीने के सीसीएल का प्रार्थना पत्र दिया था। रानी का आरोप है कि बीईओ ने छुट्टी स्वीकृत करने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांगी। असमर्थता जताने परन 60 और फिर पचास हजार रुपये मांगे।

रानी की 8 फरवरी की शिकायत पर विजीलेंस को 10 फरवरी को शासन से कार्रवाई की अनुमति मिल गई। बुधवार सुबह 11 बजे सीओ विजीलेंस बलधारी सिंह टीम के संग शमसाबाद ब्लॉक कार्यालय पहुंच गए और रानी से पूनम चौधरी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। एसओ शमसाबाद देवेंद्र सिंह ने बताया कि बीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है










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Monday, January 18, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 20-20 हजार में शिक्षिकाओं को बांट दी गई सीसीएल शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रोवेशन समय में खंड शिक्षा अधिकारियों ने दी सीसीएल

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


20-20 हजार में शिक्षिकाओं को बांट दी गई सीसीएल

शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रोवेशन समय में खंड शिक्षा अधिकारियों ने दी सीसीएल


बुलंदशहर : बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती होने वाली शिक्षिकाओं को प्रोवेशन समय में ही 20-20 हजार रुपए लेकर सीसीएल बांट दी गई। शिकायत पर प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों और पूर्व बीएसए द्वारा दी गईं सीसीएल का रिकार्ड बाबुओं से मांगा है। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों का रिकार्ड सीडीओ और डीएम को भेजा जाएगा। जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले चार महीने में शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है। नियम के अनुसार शिक्षिकाओं को एक वर्ष तक प्रोवेशन समय में सीसीएल नहीं दी जा सकती है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारियों ने 20-20 हजार रुपए लेकर शिक्षिकाओं को तीन-तीन महीने की सीसीएल बांट दी हैं। शिकायत मिलने पर प्रभारी बीएसए विनोद कुमार सिंह ने संबंधित ब्लाक के बाबुओं से सीसीएल का रिकार्ड मांगा है। उन्होंने बाबुओं से कहा है कि पिछले एक वर्ष में कितनी शिक्षिकाओं को सीसीएल दी गई हैं। साथ ही उन्होंने आधार मांगा है कि बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं को क्यों सीसीएल दी गई हैं। बाबुओं ने रिकार्ड देने के लिए दो दिन का समय मांगा है। प्रभारी बीएसए ने बताया कि सीसीएल का रिकार्ड आने के बाद जांच की जाएगी और उसके बाद जांच रिपोर्ट को मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीएल में भारी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकतर शिक्षिकाओं की सर्विस बुक में पैसे लेकर सीसीएल की एंट्री ही नहीं की गई है, जिससे शिक्षिकाएं आगामी समय में भी इसका लाभ ले सकें


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Thursday, January 14, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रोबेशन पीरियड में चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है विशेष जरूरतों में , सामान्यत : प्रोबेशन पीरियड में यह अवकाश नहीं दिया जा सकता

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प्रोबेशन पीरियड में चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है विशेष जरूरतों में ,
सामान्यत : प्रोबेशन पीरियड में यह अवकाश नहीं दिया जा सकता 







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Sunday, November 29, 2015

उत्तर प्रदेश सरकार अवकाश नियम

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

 उत्तर प्रदेश सरकार अवकाश नियम
                अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे अवकाश रखे जा सकते हैं जो मूलत: वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी में वे अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, यथा आकस्मिक अवकाश।
(I)    वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के नियमों में उल्लिखित विभिन्न अवकाश   
  1. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
  2. निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs)
  3. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate)
  4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
  5. असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
  6. चिकित्सालय अवकाश (Hospital Leave)
  7. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
  8. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)
  9. लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
अवकाश सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
            अवकाश का तात्पर्य यहाँ उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित सभी अवकाशों से है जब तक कि स्पष्ट रूप से किसी अवकाश विशेष का उद्धरण न दिया गया हो।
(क)    अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी
            विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें राज्यपाल नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दें। विशेष विकलांगता अवकाश राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
मूल नियम 66
(ख)    अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कोई भी अन्य अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा जिसका कर्तव्य उस पद को यदि वह रिक्त होता, भरने का होता  या वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के भाग 4 (विवरण पत्र-4 के क्रम संख्या 5, 8 तथा 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।
सहायक नियम 35
(सपठित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-एक का विवरण पत्र-14)
(ग)    राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता है, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो के भाग-4 (विवरण पत्र-4 के क्रम संख्या 6, 7, 8 व 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।
सहायक नियम 36
राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर लेखे में जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण:-
                शासनादेश संख्या-सा-4-438/दस-2000-203-86 दिनांक 3 जुलाई, 2000 के अन्तर्गत सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति पर अवशेष 300 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
                विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर तीन माह की अवधि तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
(शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1752/दस-200(2)-77 दिनांक 20-6-1978)
प्रसूति अवकाश- संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा किसी ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा जिसे इसके लिए अधिकार प्रतिनिहित किया गया हो, प्रदान किया जा सकता है।
सहायक नियम 153, 154
वाह्य सेवा
            अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए वाह्य सेवा में व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया है।
मूल नियम 59
अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं
                किसी अवकाश का दावा या माँग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब इन सेवाओं की आवश्यकताएँ ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम होता है।
मूल नियम 67
अवकाश का प्रारम्भ एवं समाप्ति
                अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरन्त पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरम्भ सामान्यत: उस दिन से माना जाता है जिस दिन संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने पद /कार्यालय  का प्रभार हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्त माना जाता है।
मूल नियम 68
अवकाश अवधि में अन्य व्यवसाय
                बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमत: अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।
मूल नियम 69
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
                चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित  प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र माँग सकता है।
मूल नियम 71
अवकाश की समाप्ति के उपरान्त अनुपस्थिति
                यदि कोई राजकीय कर्मचारी अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा और उक्त अवधि को उसके अवकाश लेखा खाते से यह मानते हुए घटा दिया जायेगा जैसे कि उक्त अवधि अर्ध औसत वेतन पर देय अवकाश थी, जब तक अवकाश अवधि शासन द्वारा बढ़ा न दी गयी हो। अवकाशोपरान्त जान बूझकर सेवा से अनुपस्थिति मूल नियम 15 के प्रयोजन हेतु दुर्व्यवहार माना जायेगा।
मूल नियम 73
एक प्रकार के अवकाश के साथ/क्रम में दूसरे प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता:-
                किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत  किया जा सकता है।
(मूल नियम 81 ख(6), 83(4), सहायक नियम-157-क(5) तथा 154)
अवकाश वेतन
                अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र पर अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन की दरों पर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है। अवकाश अवधि में देय प्रतिकर भत्तों के भुगतान के संबंध में मूल नियम-93 तथा सहायक नियम 147, 149, 150 तथा 152 में व्यवस्था दी गई है। जो विशेष वेतन तथा प्रतिकर भत्ते किसी कार्य विशेष को करने के कारण देय होते हैं उन्हें अवकाश अवधि में देने का कोई औचित्य नहीं है परन्तु जो विशेष वेतन तथा भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं (स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता) अवकाश वेतन के साथ दिये जाने चाहिए। विशेष वेतन तथा अन्य भतों का भुगतान अवकाश अवधि के अधिकतम 120 दिन की सीमा तक अनुमन्य होगा।
शासनादेश संख्या-सा-4-296/दस-88-216-19 दिनांक 8-3-88
              अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
मूल नियम 87-क तथा सहायक नियम 157 क से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश
सरकारी सेवक जिन्हें अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता:-
  1. सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।
मूल नियम 55
  1. सरकारी सेवक जिसे दुराचरण अथवा सामान्य अक्षमता के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाना अपेक्षित हो को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, यदि उस अवकाश के प्रभाव स्वरूप निकाले या हटाये जाने की स्थिति स्थगित हो जाती है।
सहायक नियम 101
अवकाश प्रार्थना पत्रों पर विचार
                अवकाश प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखेंगे-
क-    कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है।
ख-    अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि।
ग-    पिछली बाद लिये गये अवकाश से वापस आने के पश्चात सेवा की अवधि।
घ-    किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया।
ड़-    आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया।
सहायक नियम 99
1-    अर्जित अवकाश
                अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनो प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है।
मूल नियम 81-ख(1) सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की प्रक्रिया
                सरकारी सेवक के अर्जित अवकाश लेखों में पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन अग्रिम रूप में जमा किया जायेगा।
                अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।
                किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष शासनादेश संख्या : सा-4-392/दस-94-203-86, दिनांक : 1 जुलाई, 1999 के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गयी है।
               नियुक्ति होने पर प्रथम छ:माही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 (ढाई) दिन प्रतिमास की दर से अवकाश पूर्ण दिन के आधार पर जमा किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त होने वाली छ:माही में सेवा में रहने के दिनांक  तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार पर अवकाश देय होता है।
                जब किसी छ:माही में असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में अगली छ:माही के लिए जमा किये जाने वाला अवकाश असाधारण अवकाश की अवधि के 1/10 की दर से 15 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (पूरे दिन के आधार पर) अर्जित अवकाश कम कर दिया जाता है।
            शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071 एवं 1072/दस-1992-201/76 दिनांक 21 दिसम्बर 1992 मूल नियम 81 ख(1) एवं सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश लेखा
                अर्जित अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र-11घ में रखे जायेंगे।
मूल नियम-81 ख (1) (8)
अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा
 यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो               -120 दिन
यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किय जा रहा हो            -180 दिन
               मूल नियम-81 ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1)(ग्यारह)
अवकाश वेतन
                अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है।
प्रत्यावर्तित होने पर अवकाश वेतन
                परन्तु यदि सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान वाले किसी पद से निम्न वेतनमान वाले किसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय और वह प्रत्यावर्तन के दिनांक से छुट्टी पर चला जाय तो वह ऐसे वेतन के बराबर अवकाश वेतन का हकदार होगा जो नियमों के अधीन उसे, यदि वह छुट्टी पर न गया होता, अनुमन्य होता।
मूल नियम-87-क(1) तथा सहायक नियम 157-क(6)(क) 
शासनादेश संख्या-सा-4-1395/दस-88-200-76 दिनांक 13-10-1988 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 1-4-1978 से प्रभावी
अवकाश वेतन अग्रिम का भुगतान
                शासकीय संख्या-ए-1-1668/दस-3-1(4)-65 दिनांक 13 अक्टूबर 1978 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का उनके अवकाश पर जाने के समय अवकाश वेतन अग्रिम धनराशि भुगतान करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती है:-
  1. यह अग्रिम धनराशि कम से कम 30 दिन से अधिक की अवधि के केवल अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाश के मामले में देय होगी।
  2. यह अग्रिम धनराशि ब्याज रहित होगी।
  3. अग्रिम की धनराशि अन्तिम बार लिये गये मासिक वेतन, जिसमें मँहगाई भत्ता, अतिरिक्त मँहगाई भत्ता (अन्य भत्ते छोड़कर) भी सम्मिलित होंगे।
  4. उपरोक्त प्रस्तर एक में उल्लिखित प्रकार की अवधि यदि 30 दिन से अधिक और 120 दिन से अधिक न हो तो उस दशा में भी पूरा अवकाश अवधि का, लेकिन एक समय में केवल एक माह का अवकाश वेतन अग्रिम उपरोक्त प्रस्तर 3 में उल्लिखित दर से स्वीकृत किया जा सकता है।
  5. अवकाश वेतन अग्रिम से सामान्य कटौतियाँ कर ली जानी चाहिये।
  6. यह अग्रिम धनराशि स्थायी तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को देय होगी। किन्तु अस्थायी कर्मचारी के मामले में यह धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के पैरा 242 में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन मिलेगी।
  7. राजपत्रित अधिकारियों को अग्रिम धनराशि लेने के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।
  8. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के पैरा 249 (ए) के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशियां स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी अवकाश वेतन का अग्रिम भी स्वीकृत कर सकता है। यह प्राधिकारी अपने लिए भी ऐसी अग्रिम धनराशि स्वीकृत कर सकता है।
  9. इस पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन सरकारी कर्मचारी के अवकाश वेतन के प्रथम बिल से किया जायेगा। यदि पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन इस प्रकार नहीं हो सकता है तो शेष धनराशि की वसूली वेतन या अवकाश वेतन से अगले भुगतान के समय की जायेगी।
अवकाश/अवकाश के नकदीकरण के लिये आवेदन पत्र
टिप्पणी :-    (1) मद 1 से 10 तक की प्रविष्टियाँ सभी आवेदकों द्वारा, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों, भरी जायेंगी।
(2) मद 10 केवल अवकाश नकदीकरण के मामले पर लागू होगी।
1.
आवेदक का नाम .......................................................
2.लागू अवकाश नियम .................................................
3.पदनाम ......................................................................
4.विभाग/कार्यालय ........................................................
5.वेतन .........................................................................
6.अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तकदिनांक............से ............तक
 अपेक्षित है तथा उसकी प्रकृतिप्रकृति ..................................
7.अवकाश मांगे जाने का कारण ...............................................
8.पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किसदिनांक ............से ...........तक
दिनांक तक लिया गया था तथा उसकी प्रकृतिप्रकृति .................................
9.अवकाश की अवधि में पता ..................................................
10.(क) (1) क्या एक मास/30 दिन/15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है? ....................................
(2) यदि हां, तो किस दिनांक को ................................................
(ख)    क्या चालू कैलेन्डर वर्ष में इसके पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है? ...............
दिनांक:
आवेदक के हस्ताक्षर
1-अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति .......................................
दिनांक:
...............................
हस्ताक्षर
...............................
पदनाम
11.
फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2, (भाग 2 से 4) के सहायक नियम 81 के अनुसार प्राधिकारी की रिपोर्ट :-
(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2, (भाग 2 से 4) के मूल नियम/सहायक नियम ................ के अधीन दिनांक .................... से .................... तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।
(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण का सुविधा देय तथा अनुमन्य है।
दिनांक:................................
हस्ताक्षर
................................
पदनाम
12.
अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश।
दिनांक:
                                                                                                                              ...............................
हस्ताक्षर
...............................
पदनाम
2-    निजी कार्य पर अवकाश
                निजी कार्य पर अवकाश अर्जित अवकाश की ही भांति तथा उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए 31 दिन 2 छ:माही किश्तों में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रथम छ:माही तथा सेवा से पृथक होने वाली छ:माही के लिए, जमा होने वाले अवकाश का आगणन तथा असाधारण अवकाश के उपयोग करने पर अवकाश की कटौती विषयक प्रक्रिया भी वही है, जो अर्जित अवकाश के विषय में है।
अधिकतम अवकाश अवधि तथा देय अवकाश
स्थायी सरकारी सेवक
  1. यह अवकाश 365 दिन तक की अधिकतम सीमा के अधीन जमा किया जाता है
  2. सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 365 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  3. किसी एक समय में स्वीकृत की जा सकने योग्य अधिकतम सीमा निम्नानुसार-
पूरा अवकाश भारत में व्यतीत किये जाने पर      -90 दिन
पूरा अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किये जाने पर-180 दिन
मूल नियम 81-ख (3)
शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071/दस-1992-2001/76 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992
अस्थायी सरकारी सेवक
                सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में कुल मिलाकर 120 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
                अस्थायी सेवकों को निजी कार्य पर अवकाश तब तक स्वीकार नहीं होता जब तक कि उनके द्वारा दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी न कर ली गयी हो।
                अस्थायी सरकारी सेवकों के अवकाश खातों में निजी कार्य पर अवकाश किसी अवसर पर 60 दिन से अधिक जमा नहीं होगा।
                 किसी सरकारी सेवक को एक बार में निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने की अधिकतम अवधि साठ दिन होगी।
                  अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित ‍किया जायेगा।
सहायक नियम-157-क (3)
शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1072/दस-1992-2001/76 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992
अवकाश लेखा
            निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र 11-ङ, में रखे जायेंगे।
सहायक नियम-157-क(3)(दस)
अवकाश वेतन
            निजी कार्य पर अवकाश काल में यह अवकाश वेतन मिलता है जो अर्जित अवकाश के लिए अनुमन्य होने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के बराबर हो।
मूल नियम 87-क(2) तथा सहायक नियम 157-क(6) (ख)
3-    चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश
स्थायी सेवक
                सम्पूर्ण सेवाकाल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान  किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकार किया जा सकता है।
                उपरोक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश और स्वीकार किया जा सकता है।
मूल नियम 81-ख(2)
अस्थायी सेवक
          ऐसे अस्थायी सेवकों को जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों तथा नियमित नियुक्ति और अच्छे आचरण आदि शर्तों को पूरा करते हों स्थायी सरकारी सेवकों के ही समान  12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के उपरान्त स्थायी सेवकों को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं हैं।
            शेष सभी अस्थायी सेवकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में चार माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
            प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती, जब तक सक्षम अधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना हो। यदि सरकारी कर्मचारी की बीमारी के उपचार के मध्य मृत्यु हो जाती है तो उसे सक्षम अधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा यदि चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय है।
मूल नियम-81-ख(2)(2), सहायक नियम-87
शासनादेश सं0-सा-4-525/दस-96-201/76 टी0सी0, दिनांक 19-8-1996
अवकाश वेतन
            1-    स्थायी सेवकों तथा तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत अस्थायी सेवकों को 12 माह तक की अवधि तथा शेष अस्थायी सेवकों को चार माह तक की अवकाश अवधि के लिये वह आवश्यक वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाश को उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होता
            2-    स्थायी सेवकों को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाश के लिये अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होती है।
मूल नियम 87-क (2)
शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071/दस-1992-2001/76 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992
चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण
अधिकारी/कर्मचारी 
प्राधिकृत चिकित्सक
समूह 'क' के अधिकारी
-
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर
-मुख्य चिकित्सा अधिकारी
-राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक
-राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेंट/कन्सल्टेंट
समूह 'ख' के अधिकारी
-
मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर/रीडर
 -राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक
-राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेंट/ कन्सल्टेंट
समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारी-मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर
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राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी
शासनादेश संख्या-761/45-7-1947 दिनांक 22, अप्रैल 1987
शासनादेश संख्या-865/5-7-949/76 दिनांक 6 मई, 1988
                अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा देना चाहिए:-
आवेदक के हस्ताक्षर........................................
                मैं श्री ........................................................ के मामले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूं कि श्री ......................................... जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये हुए हैं ........................... से पीड़ित हैं। रोग के इस समय वर्तमान लक्षण हैं ................................. /मेरी राय में रोग का कारण ............................है। आज की तिथि तक गिनकर रोग की अवधि .................................. दिनों की है। जैसा कि श्री ............................. से पूछने पर ज्ञात हुआ, रोग का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है ...............................। मैं समझता हूँ कि पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ करने के लिये दिनांक ...............से ................. तक की अवधि के लिए इनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति नितान्त आवश्यक है।
चिकित्साधिकारी
सहायक नियम 95
            श्रेणी 'घ' के सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के समर्थन  में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण पत्र को पर्याप्त समझें स्वीकार कर सकते हैं।
सहायक नियम 98
            उस सरकारी कर्मचारी से जिसने एशिया में चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो ड्यूटी पर लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वस्थता के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी -
            हम/मैं ............................................. एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि हमने/मैंने ..................... विभाग के श्री.............................................. की सावधानी से परीक्षा कर ली है और यह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं और सरकारी सेवा में ड्यूटी पर लौटने के योग्य हैं।
            हम/मैं यह भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि उपयुक्त निर्णय पर पहुँचने के पूर्व हमने/मैंने मूल चिकित्सीय प्रमाण-पत्र का तथा मामले के विवरण का (अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियों का) जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुँचने के पूर्व इन पर विचार कर लिया है।
सहायक नियम 43क
            राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिए सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्सा-प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिये सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित कर दें कि उनकी राय में प्रार्थी को चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में सरकारी सेवक के चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की संस्तुति की जाय अथवा संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या तीन माह या उससे कम अवकाश को तीन माह से आगे बढ़ाया जाये तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उपरोक्त वर्णित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अपने रोग के विवरण-पत्र की दो प्रतियां लेकर चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होना होता है।
सहायक नियम 89 तथा 90
            ऐसे प्रकरणों में जहां संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या तीन माह या उससे कम हो अवकाश को तीन माह से आगे बढ़ाया जाये, चिकित्सा परिषद , द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करते समय उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने के लिए वांछित स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये पुन: परिषद के समक्ष उपस्थित होना है या वह उस प्रमाण पत्र को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।
सहायक नियम 91 की टिप्पणी
4-    मातृत्व (प्रसूति) अवकाश
            प्रसूति अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को निम्न दो अवसरों पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।
1-    प्रसूति के सन्दर्भ में
            प्रसूतावस्था  पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक।
            यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई एक बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो अथवा बाद में उक्त स्थिति उत्पन्न हो गयी हो तो उसे अपवाद स्वरूप एक अतिरिक्त प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, परन्तु प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन अवसरों से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
            अन्तिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी दुबारा प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
2-    गर्भपात के सन्दर्भ में
            गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भस्त्राव भी है प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक का अवकाश स्वीकृत  किया जा सकता है।
            अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।
           गर्भपात/गर्भस्त्राव के प्रकरणों में अनुमन्य मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में अधिकतम तीन बार अनुमन्य होने का प्रतिबन्ध शासन के पत्रांक संख्या-4-84/दस-90-216-79 दिनांक 3 मई, 1990 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
मूल नियम 101 एवं सहायक नियम 153
शा0देश सं0: जी-4-394-दस-216-79, दिनांक 4 जून, 1990
            प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
सहायक नियम 154
अवकाश वेतन
            प्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।
सहायक नियम 153
5-    असाधारण अवकाश
            असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है-
                        जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो।
                        अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करे।
                        यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।
मूल नियम 85
स्थायी सरकारी सेवक
            स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में मूल नियम 18 के उपबन्धों के अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।
            किसी की अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
मूल नियम 81-ख (6)
अस्थायी सरकारी सेवक
            अस्थायी सरकारी सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी :-
  • तीन मास
  • छ: मास यदि संबंधित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
  • 18 मास-यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो।
  • चौबीस मास-सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।
सहायक नियम 157क (4)
अवकाश वेतन
            असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।
मूल नियम 85, 87(क) (4) एवं सहायक नियम 157क(6)(ग)
6-    चिकित्सालय अवकाश
            अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या बीमारी का विशेष खतरा हो, अस्वस्थता के कारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
मूल नियम-101
            चिकित्सालय अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को (यदि वह रिक्त हो) भरने का होता है।
            यह अवकाश उन्हीं सरकारी सेवकों को देय है जिनका वेतन रू0 1180 प्रति मास से अधिक न हो। (पुराने वेतनमान में)
            ऐसे समस्त स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवकों, जिन्हें अपने कर्तव्यों के कारण खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसें अथवा औषधियों आदि से काम करना पड़ता है अथवा जिन्हें अपने कर्तव्यों, जिनका उल्लेख सहायक नियम 155 के उप नियम (5) में है के कारण दुर्घटना अथवा बीमारी का विशेष जोखिम उठाना पड़ता है, को शासकीय कर्तव्यों के परिपालन के दौरान  दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित  होने पर चिकित्सालय/औषधालय में भर्ती होने पर अथवा वाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा कराने हेतु प्रदान किया जाता है।
            यह अवकाश चाहे एक बार में लिया जाये अथवा किश्तों में किसी भी दशा में तीन वर्ष की कालावधि में छ: माह से अधिक स्वीकृत नहीं की जायेगी।
सहायक नियम 155
            चिकित्सालय अवकाश को अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा इसे अन्य देय अवकाश से संयोजित किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि कुल मिलावट अवकाश अवधि 28 माह से अधिक नहीं होगी।
सहायक नियम 156
अवकाश वेतन
            चिकित्सालय अवकाश अवधि के पहले तीन माह तक के लिए वही अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो वेतन अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व प्राप्त हो रहा हो। तीन माह से अधिक की शेष अवधि के लिये गये अवकाश वेतन उक्त दर के आधे के हिसाब से दिया जाता है।
सहायक नियम 155 (3)
7-    अध्ययन अवकाश
            जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभागों, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभागों में कार्यरत् स्थायी सरकारी सेवकों को जनहित में किन्हीं वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। शासन द्वारा इन नियमों को उपर्युक्त विभागों से भिन्न किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है जिसके मामले में उनकी यह राय हो कि अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकार के अन्वेषण के लिये जनहित में अवकाश स्वीकृत करना चाहिए।
            यह अवकाश भारत में अथवा भारत क बाहर अध्ययन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। जिन सरकारी सेवकों ने पांच वर्ष से क्रम सेवा की हो अथवा जिन्हें सेवानिवृत्ति होने का विकल्प देने को तीन वर्ष या उससे कम समय रह गया हो, उनको अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं किया जाता है।
             एक बार में बारह माह के अवकाश को साधारणतया उचित अधिकतम सीमा माना जाना चाहिए तथा केवल साधारण कारणों को छोड़कर इससे अधिक अवकाश किसी एक समय में नहीं दिया जाना चाहिए।
            सम्पूर्ण सेवा अवधि में कुल मिलाकर 2 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
          असाधारण अवकाश या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश को अध्ययन अवकाश के साथ मिलाये जाने की दशा में सकल अवकाश अवधि के परिणाम स्वरूप संबंधित सरकारी सेवक की अपनी नियमित ड्यूटी से अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अवकाश वेतन
            अध्ययन अवकाश काल में अर्द्ध वेतन अनुमन्य होता है।
    मूल नियम 84 एवं सहायक नियम 146क
8-    विशेष विकलांगता अवकाश
            राज्यपाल किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक को जो किसी के द्वारा जानबूझ कर चोट पहुँचाने के फलस्वरूप अथवा अपने सरकारी कर्तव्यों के उचित पालन में या उसके फलस्वरूप चोट लग जाने अथवा अपनी अधिकारीय स्थिति के परिणाम स्वरूप चोट लग जाने के कारण अस्थायी रूप में विकलांग हो गया हो, को विशेष विकलांगता अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
            अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है जबकि विकलांगता, उक्त घटना के दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रकट हो गई हो तथा संबंधित सेवक ने उसकी सूचना तत्परता से यथासम्भव शीघ्र दे दी हो। राज्यपाल विकलांगता के बारे में संतुष्ट होने की दशा में घटना के तीन माह के पश्चात् प्रकट हुई विकलांगता के लिए भी अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
            किसी एक घटना के लिए एक बार से अधिक बार भी अवकाश प्रदान किया जा सकता है। विकलांगता बढ़ जाये अथवा भविष्य में पुन: वैसी ही परिस्थितियाँ प्रकट हो जाय तो अवकाश ऐसे अवसरों पर एक से अधिक बार भी प्रदान किया जा सकता है।
            अवकाश चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान किया जा सकता है तथा अवकाश की अवधि चिकित्सा परिषद द्वारा की गयी संस्तुति पर निर्भर रहती है, परन्तु यह चौबीस महीने से अधिक नहीं होगी।
अवकाश वेतन
            चार महीने पूर्ण औसत वेतन तथा शेष अवधि में अर्द्ध औसत वेतन पर।
मूल नियम 83 तथा 83 क
9-    लघुकृत अवकाश
            लघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। मूल नियम 84 के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक, प्राविधिक या इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के लिये या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के विकल्प पर उनको निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।
            यह अवकाश एशिया में 45 दिन तथा एशिया के बाहर 90 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकेगा।
            जितनी अवधि के लिये लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगुनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश में से घटा दी जाती है। किसी एक बार स्वीकृत‍ किये जाने वाले अवकाश की अधिकतम अवधि निजी कार्य पर अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित अधिकतम अवकाश के आधे के बराबर है।
            यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जायेगा जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि अवकाश समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आयेगा।
मूल नियम 81-ख(4)
अवकाश वेतन
            अर्जित अवकाश की तरह अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य है।
मूल नियम 87-क(4)
(II)    मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 के अधीन अवकाश
आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश  तथा प्रतिकर अवकाश
            वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नही है और न यह किसी नियम के अधीन है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और वेतन देय होता है।
            मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिये गये हैं।
प्रस्तर 1081 - आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व
            आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है।
            आयस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जायेगी।
           यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा।
प्रस्तर 1082-आकस्मिक अवकाश की सीमा
            एक कैलेण्डर वर्ष में सामान्यतया 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
           एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
            आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।
            रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नही जायेगा।
विशेष आकस्मिक अवकाश
            विशेष  परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। परन्तु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो।
शासनादेश सं0: 1094/बी-181/1957, दिनांक: 21 जुलाई, 1962
1-    लिपिक वर्गीय कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी होगी।
2-    शा0सं0 बी-820/दो-बी-ज 55, दिनांक 27-12-1955 तथा एम0जी0ओ0 का पैरा 882 व 1087 - राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
3-    मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का अधिकतम 04 दिन  का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आये।
(शा0सं0-1694/का-1/83, दिनांक 5-7-83
तथा 1847/का-4-ई-एक-81-83, दिनांक 4-10-83)
प्रस्तर 1083 - आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति
        आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
        अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए।
प्रस्तर 1084 - समुचित कारण
        आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।
        सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है।
प्रस्तर 1085 - सक्षम अधिकारी
         आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को सन्दर्भ भेजा जाना चाहिये।
प्रस्तर 1086 - आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
        आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
कर्मचारी का नामस्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश
निर्बन्धित अवकाश
पदनाम14    13    12    11   ..............................2           1
प्रस्तर 1087 - विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति
निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है:-
1-विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य
 -
यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिये
2-परिवार नियोजन, नसबन्दी (पुरूष)-6 कार्य दिवस
3-नसबन्दी (महिला)-14 कार्य दिवस
4-वैज्ञानिकों, अधिकारियों को किसी वर्कशाप/ सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु-यात्रा समय सहित वर्कशाप की अवधि
प्रस्तर 1088 - भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश
            भारतवर्ष से बाहर जाने के लिये आवेदित किये गये अवकाश (आकस्मिक अवकाश सहित) की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्वानुमति के नहीं दी जायेगी।
प्रस्तर 1089 - प्रतिकर अवकाश
  • अराजपत्रित कर्मचारी को उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों के अधीन छुट्टियों में अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए बुलाये जाने पर प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
  • यदि कर्मचारी ने आधे दिन काम किया है तो उसे आधे दिन मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
  • अवकाश के दिन स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • प्रतिकर अवकाश का देय तिथि से एक माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाना चाहिये।
  •  यदि ज्यादा कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिया जाना है तो सरकारी कार्य में बाधा न पड़ने की दृष्टि से एक महीने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है।
  • दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश एक साथ नहीं दिया जायेगा।
  • आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम है। यह अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है।
(III)    रोजगार अवकाश
                    उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली दिनांक : 31 मार्च, 2008 तक लागू रहेगी।
                    रोजगार अवकाश का तात्पर्य ऐसे अवकाश से है जो सरकारी विभाग, अर्द्धसरकारी विभाग, किसी निगम, परिषद, सार्वजनिक उपक्रम या उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय से भिन्न किसी संगठन में किसी प्रकार के निजी व्यापार या कारोबार या रोजगार आदि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक को स्वीकृत किया जाय।
                    सरकारी सेवक का तात्पर्य अखिल भारतीय सेवा से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सरकारी सेवक से है जो-
            1-    मौलिक रूप से नियुक्त नियमित सरकारी सेवक हो,
            2-    तदर्थ, दैनिक वेतन, नियत वेतन या संविदा आधार पर नियुक्त न किये गये हो।
            यह नियमावली ऐसे स्थायी सेवकों सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिन्होंने सेवा में स्थायीकरण किये जाने के पश्चात् कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली और जो अखिल भारतीय सेवाओं से भिन्न उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग में किसी पद पर नियुक्त हों।
यह नियमावली निम्नलिखित सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होगी :-
विभागश्रेणियाँ
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागचिकित्सा कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी
चिकित्सा शिक्षाअध्यापन कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, पैरा मेडिकल कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी
तकनीकी शिक्षा विभागअध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, प्रयोगशाला कर्मचारी
उच्च शिक्षाअध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, खेल कर्मचारी एवं प्रयोगशाला कर्मचारी
बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षाअध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी
गृह (पुलिस)अलिपिकीय वर्गीय श्रेणी
परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक
            ऐसे सरकारी सेवक जो निलम्बित हो या जिसके विरूद्ध अभियोजन या विभागीय कार्यवाही लम्बित हो वे रोजगार अवकाश के लिए पात्र न होंगे।
            ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने एक निश्चित अवधि के लिए अपनी सेवायें प्रदान करने के लिए सरकार के साथ कोई बन्ध पत्र निष्पादित किया है तो किसी नियम अवधि के समापन के पूर्व वे रोजगार अवकाश के लिए पात्र न होंगे।
            रोजगार अवकाश पूरा होने पर और सरकारी सेवा में अपने पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण करने पर उसके द्वारा रोजगार अवकाश अवकाश अवधि में किये गये कार्य और रोजगार का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।
            रोजगार अवकाश को चाहने वाला सरकारी सेवक राज्य सरकार के अन्य विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्व में नियंत्रित या सहायता प्राप्त किसी निगम, कम्पनी या स्वायत्तशासी संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय निकास समिति आदि में नियुक्ति के लिये पात्र न होगा।
            ऊपर उल्लिखित कार्यालयों और संस्थाओं में परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करने के लिए पात्र न होगा।
            रोजगार अवकाश के दौरान सरकारी सेवक भारत या विदेश में कोई अन्य सेवा या स्वरोजगार करने का स्वतंत्र होगा।
            रोजगार अवकाश पर आने के पूर्व सरकारी सेवक द्वारा धारित पद रिक्त रखा जायेगा और किसी भी रीति से उसे भरा नहीं जाएगा।
अवकाश अवधि
            सरकारी सेवक को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि और अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि का रोजगार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
            ऐसे सरकारी सेवकों को किसी भी दशा में तीन वर्ष पूरा करने के पूर्व रोजगार अवकाश से सरकारी सेवा में कार्य पर वापस आने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
            यदि पाँच वर्षों की अवधि के पश्चात कोई सरकारी सेवक सरकारी सेवा में वापस नहीं लौटता है तो-
  1. यदि उसने पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की अपेक्षित समयावधि पूर्ण कर ली है तो यह समझा जायेगा कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।
  2. यदि उसके द्वारा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की अपेक्षित समयावधि पूर्ण नहीं की गई है तो यह समझा जायेगा कि उसने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।
सक्षम प्राधिकारी
            समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों के सरकारी सेवकों की दशा में राज्य सरकार और समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के सरकारी सेवकों की दशा में विभागाध्यक्ष रोजगार अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए सशक्त होंगे।
अवकाश वेतन
            रोजगार अवकाश के दौरान संबंधित सरकारी सेवक अपने मूल वेतन की धनराशि और उस पर भत्तों (मँहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता आदि) जो उसे ऐसे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अनुमन्य था, के पचास प्रतिशत धनराशि पाने का हकदार होगा।
            रोजगार अवकाश की अवधि, वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ संगणित नही की जायेगी।
            किसी सरकारी सेवक को रोजगार अवकाश स्वीकृत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान उसका वेतन आहरित करने के लिए सक्षम होगा।
            सामान्य भविष्य निधि, सामूहिक बीमा योजना, मकान किराया और आयकर आदि की कटौतियाँ संबंधित सरकारी सेवक के वेतन से नियमानुसार की जायेंगी।
            सरकारी सेवक को उनके रोजगार अवकाश पर जाने के पूर्व स्वीकृत भवन का निर्माण या वाहन क्रय इत्यादि के प्रयोजनार्थ ऋणों की वसूली रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान नियमानुसार जारी रहेगी।
अन्य लाभ
            रोजगार अवकाश की अवधि में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में वह नियमानुसार परिवार कल्याण योजना या सामूहिक बीमा योजना से संबंधित प्रवृत्त नियमों के अधीन उपबन्धित लाभ पाने का हकदार होगा।
            सरकारी सेवक को अपने रोजगार अवकाश की अवधि में पूर्व आवंटित सरकारी आवास बनाये रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए उससे प्रथम तीन माह के लिए मानक किराया और उसके पश्चात् प्रचलित बाजार दर पर किराये का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।
            सरकारी सेवक, रोजगार अवकाश की अवधि में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र न होगा।
            रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता न होगी और ऐसी अवधि किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता के लिए भी संगणित नहीं की जायेगी।
            रोजगार अवकाश  के दौरान संबंधित सरकारी सेवक की ज्येष्ठता प्रभावित न होगी किन्तु वह पदोन्नति का हकदार न होगा। यदि उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति किया जा चुका है तो उसके रोजगार अवकाश से वापस लौटने पर उसका काल्पनिक पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है।
            रोजगार अवकाश की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की संगणना के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जायेगा।
रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान त्याग पत्र अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
            कोई सरकारी सेवक जो रोजगार अवकाश पर है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2000 के उपबन्धों के अनुसरण में रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है।
            कोई सरकारी सेवक जो रोजगार अवकाश पर है और जिसने पेंशन के प्रयोजनार्थ अर्हकारी सेवा की अपेक्षित समयावधि पूर्ण कर ली हैं रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी समय सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।
शासनादेश संख्या-13/10/2002-क-1-2003, दिनांक 4 जनवरी, 2003
सन्दर्भ :-
            वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल नियम 58 से 104 एवं सहायक नियम 35 से 172
उ0प्र0 फण्डामेन्ट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992
उ0प्र0 सब्सीडियरी (अमेंन्उमेंट) नियमावली, 1992
उ0प्र0 सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996
उ0प्र0 सब्सीडियरी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990
समय-समय पर निर्गत शासनादेश।



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