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Friday, April 6, 2012

Constable Recruitment Scam in Delhi Police

नई दिल्ली में कॉन्स्टेबल भर्ती घोटाला
(Constable Recruitment Scam in Delhi Police )


नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में पिछले साल चालकों के 676 पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर करीब 250 लोग नौकरी पाने में सफल हो गए

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब तक इन लोगों में से पांच के खिलाफ ही मामले दर्ज कर पाई है और अन्य प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (प्रतिष्ठान) ईश्वर सिंह द्वारा 30 मार्च को दायर की गई अलग अलग शिकायतों पर हरिओम, दीपक देसवाल, दिलीप सिंह जाट, ललित कुमार और संजीत कुमार के खिलाफ आईपी ईस्टेट पुलिस थाने में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले दर्ज किए गए हैं ।

दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2009 में कांस्टेबल रैंक पर चालकों के 676 पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था ।
अधिकारी ने कहा, ‘हमने शुरुआती तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के प्रमाणीकरण के लिए 676 चालकों का चयन किया । हालांकि, हमने पाया कि इनमें से 250 ने जाली दस्तावेज पेश किए थे । पांच मामले दर्ज किए जा चुके हैं तथा हो सकता है, कुछ और मामले दर्ज किए जाएं ।’

हालांकि, उन्होंने दावा किया कि ये लोग नौकरी पर नहीं आये क्योंकि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी थी । उन्होंने कहा, ‘आम तौर पर भर्ती के दौरान हमें हर साल चार से पांच मामले ऐसे मिलते हैं, लेकिन इस बार यह संख्या काफी ज्यादा थी ।’

हरिओम के मामले में अधिकारी ने दावा किया कि उसने जम्मू कश्मीर से प्राप्त भारी वाहन चलाने का लाइसेंस पेश किया जिसकी वैधता दिसंबर 2014 तक थी, जांच में सामने आया कि यह हल्के वाहनों और मोटरसाइकिल के लिए किसी नजीर अहमद कालू के नाम पर जारी किया गया था । (एजेंसी)


News : ZeeNews (6.4.12)
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Tuesday, December 27, 2011

Number of Constable Posts increased from 48000 to 90000 in Central Security Forces - CISF,ITBP,BSF etc

अब 90 हजार पदों पर केंद्रीय सिपाहियों की भर्ती
(Number of Constable Posts increased from 48000 to 90000 in Central Security Forces - CISF,ITBP,BSF etc. , Exam conducted through SSC)

For exam notification details Visit - http://sarkari-damad.blogspot.com/2011/12/42422-constable-vacancy-ssc-last-date.html ( Last Date to Apply 02-Jan-2011 for Part-I which is MUST, Last Date to Apply 07-Jan-2011 for Part-2)

इलाहाबाद। केन्द्रीय सुरक्षा बलों में सिपाही भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में घोषित 48 हजार पदों को बढ़ाकर 90 हजार कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने सिपाही भर्ती परीक्षा को अब हिन्दी, अंग्रेजी के साथ एक क्षेत्रीय भाषा में कराने का फैसला किया है।
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Sunday, December 4, 2011

सूचना का अधिकार अधिनियम - सूचना छिपाई, तो खुद भरेंगे जुर्माना

 (Right to Information Act - If information concealed, Pay the penalty)


संबंधित कर्मचारी ही भरेगा आर्थिक दंड
इलाहाबाद : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी मुहैया न कराने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जेब हल्की होना तय है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि गलती कोई करे और उसका खमियाजा अकेले जन सूचना अधिकारी भुगते। जो कर्मचारी सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनसे ही आर्थिक दंड की राशि वसूल की जाएगी।
आरटीआइ के तहत विभिन्न विभागों के स्तर पर सूचनाएं मुहैया नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को राज्य सूचना आयोग में अपील करनी पड़ती है। सुनवाई के पश्चात आयोग सूचना मुहैया कराने का आदेश देता है। बावजूद इसके समय सीमा के भीतर सूचनाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं। नतीजा, आयोग जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध आर्थिक दंड/जुर्माना लगा देता है। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग की छवि भी खराब होती है। चुनाव नजदीक हैं और सरकार अपनी छवि कतई खराब करने के मूड में नहीं है। शासन की इस मंशा के मद्देनजर खाद्य एवं रसद विभाग ने निर्देश जारी कर चेतावनी दी है कि सूचना के विलंब से अथवा नहीं उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में यदि राज्य सूचना आयोग प्रतिकूल दृष्टिकोण अख्तियार करता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को ही जिम्मेदार माना जाएगा। यदि आयोग आर्थिक दंड/जुर्माना लगाता है, तो उसकी वसूली भी संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी से ही होगी, जिसने सूचना विलंब से मुहैया कराई या सूचना नहीं दी।
इनसेट -----------------
क्यों नहीं डरते अधिकारी-कर्मचारी
असल में आरटीआइ कानून में जन सूचना अधिकारी के अलावा किसी और पर दंड का प्रावधान ही नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारियों पर इसी वजह से उपेक्षा का भाव रहता है। समय पर सूचना न दिला पाने वाले जन सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है
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प्रावधान और भी हैं
- सूचना का अधिकार कानून की धारा 19 में किसी व्यक्ति को हर्जाना दिलाने का अधिकार सूचना आयोग के पास है। हर्जाने के साथ फाइल में जिम्मेदारी तय करते हुए नोटिंग होने से अब प्रथम अपीलीय अधिकारी पर कानून के शिकंजे से डरने लगे हैं। मुख्य सचिव भी इस बाबत आदेश जारी कर चुके हैं। इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करना अनुशासनहीनता के दायरे में आ गया है
- जन सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास नहीं जाना चाहते, तो आरटीआइ कानून की धारा 18 के तहत सीधे सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है
News : Jagran ( 3.12.11)
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Monday, November 28, 2011

SSC to recruit over 90,000 Constables in CPOS through Common Process 8,000 Personnel to be Recruited for FCI

SSC to recruit over 90,000 Constables in CPOS through Common Process 8,000 Personnel to be Recruited for FCI

See Notice :

The Staff Selection Commission (SSC) will be conducting examination for recruitment of Group ‘B’ Non-Gazetted and Group ‘C’ Non-Technical Personnel for Government of India.  During 2011-12, the Commission will be offering at least 90,000 jobs.
           
It has now been decided that there will be a single common recruitment for all six CPMFs and the Notice for the Combined Recruitment of Constables (General Duty) and Riflemen in CPOs, 2012 is scheduled to be published on 3rd December, 2011.  MHA has indicated the tentative vacancies as below:

Assam Rifles
:
8724
BSF
:
16484
CISF
:
2500
CRPF
:
10240
SSB
:
5864
ITBP
:
7180










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