UPTET 2011 टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती को सरकार राजी
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फीस वापसी वालों को फिर से जमा करना होगा आवेदन शुल्क , भर्ती में आचार संहिता नहीं आएगी आड़े , 25 जून तक पूरी होगी भर्ती , जुलाई में दी जाएगी जॉइनिंग
Sirf नवंबर 2011 के आवेदनकर्ता ही होंगे पात्र
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट पर ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती को राजी हो गई है।शिक्षक भर्ती में केवल नवंबर 2011 में आवेदन करने वाले ही पात्र मानेजाएंगे।जिन्होंने आवेदन शुल्क वापस ले लिया था उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दियाजाएगा।इसके लिए विज्ञापन निकाल कर ऐसे युवाओं से पुन: आवेदन शुल्क लिया जाएगा। सोमवार को उच्च स्तर पर हुई बैठक में सहमति बन गई है।इस संबंध में शीघ्र ही शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित शासनादेश जारी करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी और 1 जुलाई से जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है।हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद वहां से और फिर सुप्रीम कोर्ट से टीईटी मेरिट पर भर्ती काआदेश हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला। इसके बाद इस पर न्याय और अन्य संबंधित विभागों से राय ली गई। इसके आधार पर देर शाम मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के यहां इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग और न्याय विभाग केअधिकारियों की बैठक हुई। सूत्रों का कहना हैकि राज्य सरकार टीईटी मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती के लिए राजी हो गई है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में यह भी तय हुआ है कि इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जाए।इसके पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में जमा हुए आवेदनों का मिलान कर लिया जाए। इसमें देख लिया जाए कि कितने आवेदनआए और इसके लिए कितने पात्र हैं। इसमें यह भी पता लगाया जाए कि कितने लोगों ने आवेदन का शुल्कवापस लिए हैं।ऐसे लोगों से आवेदन शुल्क पुन: जमा करने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। यह प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू करतेहुए 25 जून तक पूरी कर लेने पर विचार हुआ है। इसके बाद चयनितों की मेरिट जारी करते हुए डायट स्तर पर प्रमाण पत्रों का मिलान कराने का विचार है। इसके बाद पात्रों को प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 8 तक केस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में इसकेआधार पर तत्कालीन माया सरकार ने 14 सितंबर 2011 को72,825 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया। इसके लिए टीईटी पास बीएड वालों को पात्र माना गया। इसके बाद 8 नवंबर 2011 को टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती कानिर्णय करते हुए 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन निकाला गया। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकलने के बाद एक-एक युवाओं ने कई-कई जिलों में आवेदन किए और करीब 63 लाख आवेदन आए। विधान सभाचुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सत्ता परिवर्तन के बाद अगस्त 2012 में शैक्षिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कानिर्णय हुआ।
•नवंबर 2011 के आवेदनकर्ता ही होंगे पात्र
पैसा वापस लेने वालों कोभी मिलेगा मौकाआड़े नहीं आएगी आचार संहिताबेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। यह भर्ती चूंकि पुरानी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संबंध में है कि राज्य सरकार 12 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके आधार पर ही भर्ती शुरू की जाएगी। इसलिए आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।
News Sabhaar : Amar Ujala (01.04.2014)