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Thursday, February 23, 2012

Supreme Court /SC : Ramdev & Delhi Police , Both are Guilty

रामदेव और दिल्ली पुलिस, दोनों दोषी: सुप्रीम कोर्ट


(Supreme Court /SC : Ramdev & Delhi Police , Both are Guilty )

नई दिल्ली।। योग गुरु बाबा रामदेव के धरने के दौरान पिछले साल 4 जून की रात रामलीला मैदान में रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रामदेव, दोनों की खिंचाई की। कोर्ट ने आधी रात को लाठीचार्ज की कार्रवाई को गैरकानूनी और गैरजरूरी करार देने के साथ ही बाबा रामदेव को भी लापरवाही का दोषी माना।
सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वाले लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का भी आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा,'पुलिस की कार्रवाई गलत थी। आधी रात को इतनी हड़बड़ी में मैदान खाली कराने की क्या जरूरत पड़ गई, यह समझ से परे है। पुलिस और राज्य इस हिंसक घटना को टाल सकते थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और लोगों के मूल अधिकार का हनन किया गया। यह घटना राज्य की शक्ति दिखाती है, जिसने लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है।'
कोर्ट ने कहा सत्ता में मौजूद लोग और शासित होने वाले लोगों के बीच विश्वास की कमी का यह स्पष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी दोषी मानते हुए कहा, 'उन्हें उस समय पुलिस का कहना मानते हुए मैदान खाली कर देना चाहिए था। अगर इसमें कुछ गलत था, तो उसका फैसला हम करते।'

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई के दौरान घायल होकर दम तोड़ने वाली राजबाला के परिवार वालों को पांच लाख रुपये, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको 50 हजार रुपये और मामूली रूप से घायल को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुआवजे की राशि रामदेव के ट्रस्ट और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से देगी। रामदेव के ट्रस्ट को मुआवजे का 25 फीसदी और दिल्ली पुलिस को 75 फीसदी देना होगा।

गृह मंत्रालय के दबाव में थी पुलिस: रामदेव
रामलीला मैदान में हुए लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि सरकार कदम-कदम पर संविधान और कानून का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस गृह मंत्रालय के दबाव में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव के साथ ही मौजूद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने वाले सीनियर वकील राम जेठमलानी ने पी. चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा सवाल यही है कि उस रात बवाल किसने शुरू किया था? तथ्य यही है कि 4 जून की उस रात जनता रामलीला मैदान में सो रही थी, जब उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री की क्या भूमिका थी।

फैसले का सम्मान करते हैं: दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की है तो उसकी जांच करवाकर उसे सजा दी जाएगी।

News : Navbharat Times ( 23.2.12)

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केंद्र सरकार के आदेश पर क्रूरता हुई: रामदेव


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चयन में धांधली पर विभागीय कार्यवाही करना गलत : हाईकोर्ट

चयन में धांधली पर विभागीय कार्यवाही करना गलत : हाईकोर्ट

विसं., इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत राज विभाग बस्ती में 11 लिपिकों की बैकलॉग भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर चयन को रद करने के सरकारी आदेश को हाईकोर्ट द्वारा अवैध करार देने के बावजूद पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर पेंशन कटौती व ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने के आदेश को अवैध करार दिया है और प्रमुख सचिव पंचायत राज अनुभाग - एक उ.प्र. के आदेशों को रद कर दिया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 9 फीसदी ब्याज के साथ एक माह के भीतर याची को सेवा निवृत्ति परिलाभों का भुगतान करें तथा एक माह में पेंशन निर्धारण कर नियमित भुगतान करें। न्यायालय ने राज्य सरकार पर 10 हजार का हर्जाना भी लगाया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खण्डपीठ ने पंचायत राज अधिकारी पद से सेवानिवृत्त अधिकारी रामबाबू साहू की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि विभाग में बैकलॉग भर्ती में अनियमितता व कदाचार की शिकायत पर राज्य सरकार ने चयन रद कर दिया था। जिसे चयनित लोगों ने चुनौती दी। हाईकोर्ट ने चयन रद करने के सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए चयन को सही ठहराया। इस आदेश के खिलाफ अपील भी नहीं हुई। अनियमितता व कदाचार की उसी शिकायत के आधार पर याची के विरुद्ध सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अनुच्छेद 351 (ए.) के तहत विभागीय जांच की गयी। याची को अनियमितता का दोषी पाया गया और उसके पेंशन में कटौती करते हुए पूरी ग्रेच्युटी को जब्त कर लिया गया। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय से चयन सही ठहराये जाने के बाद उन्हीं आरोपों पर की गयी कार्यवाही को अवैध व मनमाना करार दिया है।

News : Jagran (22.2.12)
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UPTET : Prabha Tripathi Removed, Vasudev take charge as a New UP Board Secretary

सचिव पद से हटाई गई प्रभा, वासुदेव ने संभाला चार्ज(UPTET : Prabha Tripathi Removed, Vasudev take charge as a New UP Board Secretary)


वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में घोटाला उजागर होने और निदेशक के गिरफ्तार होने के बाद से दफ्तर नहीं आ रहीं सचिव प्रभा त्रिपाठी को शासन ने हटा दिया है। उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। चुनाव आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद अपर निदेशक (महिला शिक्षा) वासुदेव यादव को परिषद के नए सचिव के रूप में तैनाती दे दी गई है। गुरुवार को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सीपी तिवारी ने उन्हें परिषद कार्यालय में सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कराया।

नए सचिव वासुदेव यादव को कार्यभार ग्रहण कराने के बाद मीडिया से मुखातिब सीपी तिवारी ने बताया कि पूर्व सचिव प्रभा त्रिपाठी मेडिकल लीव पर हैं। उनकी मेडिकल लीव शुक्रवार को खत्म हो रही है। फिलहाल शासन ने उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध कर दिया है। जल्द ही प्रभा निदेशालय में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय 66 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा में कोई व्यवधान न आए इसलिए लिया गया है। जब वह मेडिकल लीव पर थीं और शासन को इस बात की जानकारी थी तो उनको कुछ दिन का और मौका क्यों नहीं दिया गया इस सवाल के जवाब में सीपी तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा सिर पर है और तैयारियों के लिहाज से एक-एक दिन महत्वपूर्ण है ऐसे में सचिव जैसे पद पर और अनुपस्थिति बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर प्रतिकूल असर डालती। यह 66 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है। लिहाजा यह निर्णय लेना पड़ा।
निदेशक सीपी तिवारी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुई धांधली और घोटाले पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद शासन को तय करना है कि टीईटी का क्या किया जाए।

इनसेट
66 लाख बच्चों की परीक्षा कराना पहली प्राथमिकता

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UPTET : TET Candidates demanded rechecking of TET exam throgh Trusted Agency

टीईटी : विश्वसनीय एजेंसी से हो पुनर्मूल्यांकन की जांच(UPTET : TET Candidates demanded rechecking of TET exam throgh Trusted Agency)


कासिमाबाद (गाजीपुर) : टीईटी अभ्यर्थियों की बुधवार को डाकबंगला परिसर में बैठक हुई। इसमें टीईटी के नाम पर दलों द्वारा राजनीति किये जाने की निंदा की गयी। अभ्यर्थियों ने टीईटी का पुनर्मूल्यांकन किसी विश्वसनीय जांच एजेंसी से कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। बैठक में राजू सिंह, सिकन्दर बिन्द, संजय प्रजापति, अच्छेलाल, गुड्डू खरवार, मदन राम, रविप्रकाश पांडेय आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता शक्ति कुमार व संचालन संतोष गुप्ता ने किया।

जमानियां प्रतिनिधि के अनुसार मां कर्पूरा मंदिर परिसर में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की हुई बैठक में परीक्षा में धांधली की बढ़ती शिकायतों के बाद लगातार हो रहे नये-नये बदलावों पर रोष जताया गया। टीईटी संघर्ष मोर्चा सदस्य गिरीश कुमार ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा तक अभ्यर्थियों ने परेशानी झेला। रिजल्ट जारी होने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद पर चयन के लिए आवेदन भी कर दिया परन्तु ऐन मौके पर नियमों में बदलाव कर दिया गया। बैठक में प्रदीप अग्रवाल, विजयेता कुमारी, मनोज दुबे, सुनीता यादव, शाहिद सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।

News : Jagran (22.2.12)




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UPTET Allahabad HighCourt : Stay Extended furthur for Primary Teacher (PRT) Recruitment in UP

UPTET Allahabad HighCourt : Stay Extended furthur for Primary Teacher (PRT) Recruitment in UP

Many TET Qualified Candidates awaiting this decision -

See Case Details :
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 35

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Pankaj Naqvi,J.
Rejoinder affidavit filed on behalf of the petitioner, is taken on record.
List in the next cause list.� The interim order, if any, granted earlier shall remain in operation till the next date of listing. Order Date :- 23.2.2012
Masarrat


Info Source :http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1704143

It is informed that next listing for this case is on 01-03-2012




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टीईटी : विश्वसनीय एजेंसी से हो पुनर्मूल्यांकन की जांच

टीईटी : विश्वसनीय एजेंसी से हो पुनर्मूल्यांकन की जांच
कासिमाबाद (गाजीपुर) : टीईटी अभ्यर्थियों की बुधवार को डाकबंगला परिसर में बैठक हुई। इसमें टीईटी के नाम पर दलों द्वारा राजनीति किये जाने की निंदा की गयी। अभ्यर्थियों ने टीईटी का पुनर्मूल्यांकन किसी विश्वसनीय जांच एजेंसी से कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। बैठक में राजू सिंह, सिकन्दर बिन्द, संजय प्रजापति, अच्छेलाल, गुड्डू खरवार, मदन राम, रविप्रकाश पांडेय आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता शक्ति कुमार व संचालन संतोष गुप्ता ने किया।
जमानियां प्रतिनिधि के अनुसार मां कर्पूरा मंदिर परिसर में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की हुई बैठक में परीक्षा में धांधली की बढ़ती शिकायतों के बाद लगातार हो रहे नये-नये बदलावों पर रोष जताया गया। टीईटी संघर्ष मोर्चा सदस्य गिरीश कुमार ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा तक अभ्यर्थियों ने परेशानी झेला। रिजल्ट जारी होने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद पर चयन के लिए आवेदन भी कर दिया परन्तु ऐन मौके पर नियमों में बदलाव कर दिया गया। बैठक में प्रदीप अग्रवाल, विजयेता कुमारी, मनोज दुबे, सुनीता यादव, शाहिद सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।

News : Jagran (23.2.12)




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टीईटी परीक्षा में धांधली की निंदा

टीईटी परीक्षा में धांधली की निंदा

मिश्रिख(सीतापुर), मंगलवार को बड़ा हनुमान मंदिर मिश्रिख परिसर में टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रमेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में टीईटी परीक्षा में धांधली करने वालों की निंदा की गई और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग शासन से की गई।
विजय कुमार पाल ने कहा कि टीईटी परीक्षा में धांधली कर बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी गहराई से जांच कराए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाए। कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। अन्यथा मोर्चा आंदोलन करने को बाध्य होगा।
बैठक में आशीष वर्मा, संजीव वाजपेयी, अखिलेश अवस्थी, दीपक मिश्र, जनार्दन मिश्र, पंकज आंनद, सुधीर शुक्ल, अवध किशोर यादव, कृष्ण प्रकाश वाजपेयी, अनूप पांडेय, रामेंद्र त्रिपाठी, रामेंद्र, सचिन वर्मा, जितेंद्र अवस्थी, सोनिया वैश्य, अर्चना शुक्ला, सुनैना आदि उपस्थित थे।

News : Jagran (23.2.12)




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UPTET Varanasi : So many problems facing by TET Candidates

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