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Wednesday, August 8, 2012

UPTET : लेटलतीफी से गिरा बीटीसी का ग्राफ

UPTET : लेटलतीफी से गिरा बीटीसी का ग्राफ



कानपुर, शिक्षा संवाददाता: परिषदीय स्कूलों में पक्की नौकरी की गारंटी माने जाने वाले बीटीसी का ग्राफ टीईटी की अनिवार्यता और शिक्षणसत्र की देरी के कारण तेजी से गिरा हैअभ्यर्थियों की संख्या इस कदर घट रही है कि कुछ निजी कालेजों ने बीटीसी संचालन से हाथ खींच लिये हैं

बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए प्रदेश में लगभग सौ निजी संस्थाओं ने बीटीसी की मान्यता ली थी। इनमें शहर के सात कालेज हैं। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने, टीईटी पास होने की अनिवार्यता तथा शिक्षण सत्र की लेटलतीफी से अभ्यर्थियों का बीटीसी से मोह टूट गया। 2010 में बीटीसी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जहां 40 हजार थी, वहीं 2011 में यह 20 हजार से भी नीचे आ गई। महिला महाविद्यालय और डीबीएस कालेज ने तो मान्यता बढ़ाने की पैरवी बंद कर अंशकालिक शिक्षक भी हटा दिए। वहीं निजी कालेजों में 2011-12 का नया शिक्षा सत्र डेढ़ माह पहले ही शुरू हो पाया है। पहले दौर में वंशी कालेज को आवंटित 50 छात्रों में 30 व श्रीशक्ति डिग्री कालेज शाखाहारी में 20 ने ही प्रवेश लिया। पिछले सप्ताह दूसरी सूची जारी हुई है। वहीं शहीद भगत सिंह महाविद्यालय बिठूर और अभिनव सेवा संस्थान को 50-50 सीटों की मान्यता मिली। उनके लिए भी सूची जारी हो गई पर अभ्यर्थी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि निजी कालेजों में 50 प्रतिशत पेड सीटों का शुल्क 44 हजार व फ्री सीट का 22 हजार रुपये सालाना है।

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ग्राफ गिरने के कारण

-सत्र कितने साल में पूरा होगा की आशंका से ऊहापोह

- चयनित होने पर प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों का प्रवेश न लेना

- टीईटी लागू होने से सीधे नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं

- बीएड को विशिष्ट बीटीसी के रास्ते शिक्षक बनाना

- शुल्क को लेकर दो तरह की सीटों की व्यवस्था होना

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अल्पसंख्यक की मान्यता

सिख समुदाय के प्रबंधतंत्र की ओर से संचालित भगवंती एजुकेशन सेंटर को अल्पसंख्यक कालेज का दर्जा मिल गया है। बीटीसी की 50 सीटों में 25 पर काउंसलिंग से व शेष पर सीधे प्रबंधतंत्र प्रवेश करेगा।

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शासन निजी कालेजों में बीटीसी को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। सरकारी संस्थानों का सत्र तो जल्दी शुरू हो गया परंतु निजी कालेजों का एक सत्र शून्य होने की स्थिति में है। इसे लेकर भी छात्रों की रुचि घट रही है।

-विनय त्रिवेदी, अध्यक्ष उप्र स्ववित्तपोषी महाविद्यालय एसोसिएशन


Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9546936.html / Jagran ( 7.8.12)
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News Analysis : -
If B Ed candidates became eligible  for Primary Teacher Recruitment upto 2015, And as TET is MUST to become teacher then BTC graph will be highly down.
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UPTET : न्याय की लड़ाई का टीईटी बेरोजगारों ने लिया संकल्प


UPTET : न्याय की लड़ाई का टीईटी बेरोजगारों ने लिया संकल्प




बस्ती : टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को गांधी कला भवन के सभागार में एकत्रित हुए। बैठक में बेरोजगारों ने संकल्प लिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा

बैठक में मोर्चा के जिलाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि यह लड़ाई नौकरी के लिए ही नहीं वरन 2.70 लाख टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए संगठन के साथ एकजुट होकर सड़क से न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि धांधली हुई है तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी से जांच कराकर इसमें लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जांच और प्रमाण के बिना यदि इसे निरस्त करके प्रति छात्र पांच हजार रुपये हजम करने की नीयत प्रदेश सरकार की है तो यह घोर अन्याय है और इसके लिए अपनी आवाज न्यायालय तक पहुंचाएंगे

विनय पाडेय ने कहा कि यह लड़ाई नौकरी की ही नहीं टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के आत्मसम्मान की भी है।

इस अवसर पर रमेश पांडेय, नितिन शुक्ल, अवनीश त्रिपाठी, शेषमणि, रमेश चंद्र, मुकुल कुमार, विनय कुमार, कौशलानंद पाठक, अनूप कुमार सिंह, श्याम लाल चौधरी, हरी प्रसाद त्रिपाठी, नीरज कुमार श्रीवास्तव, सुनील गुप्त, बृजेंद्र प्रताप सिंह, महावीर यादव, राजेश कुमार यादव, राम चरन व उमाशंकर अग्रहरि सहित तमाम लोग मौजूद रहे

News Source :  Jagran (7.8.12)

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Matter is highly critical, Candidates claim they obtain marks honestly, What is their fault.
If something wrong happens then Culprits / Cheaters should be punished.

I also personally felt - Punishment should be given to dishonest / cheaters, so that these people will learn a lesson and will not have a chance for further cheating.

By changing rules how a cheater can be make out from selection process.
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UPTET : यूपी बोर्ड से छिन सकता है टीईटी कराने का दायित्व


UPTET : यूपी बोर्ड से छिन सकता है टीईटी कराने का दायित्व


•एससीईआरटी से मिले प्रस्ताव पर चर्चा आज

लखनऊ। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2012 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार इस बार यूपी बोर्ड से टीईटी कराने का दायित्व लेकर किसी दूसरी संस्था को देने पर विचार सकती है। शासन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से मिले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई है। प्रमुख सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय लेंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी में वर्ष 2011 में टीईटी आयोजित कराई गई थी। उस समय परीक्षा कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी गई। परीक्षा के बाद अंक संशोधन के दौरान हुई गड़बड़ी के आरोप में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, इतने विवादों के बाद भी टीईटी निरस्त नहीं की गई है। टीईटी का आयोजन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाना चाहिए, लेकिन इस बार देर होने की वजह से नवंबर 2012 में इसके आयोजन की तैयारी है। इससे पहले टीईटी कराने के लिए संस्था के चयन पर अंतिम निर्णय किया जाना है। इसलिए शासन स्तर पर बुधवार को बैठक बुलाई गई है



News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120808a_003163010&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120808a_003163010 / Amar Ujala (8.8.12)
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This news is totally confusing, One side Niyamavali amendment  still pending, And in earlier hearing in Allahabad Highcourt on 6th August 2012 , Advocate Mr. Ashok Khare point out that :
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012 

2 - Next hearing in Allahabad Highcourt on 27th Auagust 2012, Where final disposal is pending after seeing rules amendment by court.

3 - As per earlier news NCTE stated that matter is pending in court therefore relaxation for B Ed candidates appearing in UPTET Primary Level will be taken after final disposal in court.

Wait & Watch, What happens ?

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Tuesday, August 7, 2012

UPTET : टीईटी : पुचकार और दुत्कार में फंसी प्रक्रिया

UPTET : टीईटी : पुचकार और दुत्कार में फंसी प्रक्रिया






सहारनपुर: इन दिनों टीईटी की प्रक्रिया पुचकार और दुत्कार के बीच फंस गई है। उच्च प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अभ्यर्थी सरकारी जूनियर स्कूलों में नियुक्त नहीं हो सकेंगे। वहीं प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आस अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा क ा पूरे मामले में सरकार से विश्वास उठ चुका है

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भ‌र्त्ती टीईटी के द्वारा ही हो सकेगी।

नवंबर-2011 में टीईटी परीक्षा कराई गई थी। प्राथमिक परीक्षा में 2.70 लाख तथा उच्च प्राथमिक में 2.13 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। मंडल में प्राथमिक परीक्षा में 12 हजार तथा उच्च प्राथमिक आठ हजार से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

झंझावतों से निकली प्रक्रिया

टीईटी प्रक्रिया को प्रदेश सरकार द्वारा निरस्त न करने का निर्णय लेने के बाद गत माह टीईटी को पात्रता परीक्षा की श्रेणी में शामिल किया गया है जबकि उच्च प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सरकारी जूनियर स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता बंद कर दिया। जिले में सहायता प्राप्त प्राइमरी-जूनियर स्कूलों की संख्या 40 है। केवल सहायता प्राप्त व प्राइवेट स्कूलों में ही ये अभ्यर्थी भ‌र्त्ती के पात्र होंगे। बता दें कि सरकारी जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की सीधी भ‌र्त्ती का प्रावधान नही है इनमें केवल पदोन्नति से शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ऐसे में टीईटी उच्च प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं

सरकार से नही उम्मीद

टीईटी(उत्तीर्ण) संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि टीईटी की मेरिट के आधार पर नियुक्ति के लिए संघ संघर्षरत है। उच्च प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों से सरकार ने छल किया है टीईटी को पात्रता की श्रेणी में शामिल कर तो उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया है। परेशान अभ्यर्थियों को अब हाईकोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9547851.html / Jagran ( 7.8.12)
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Candidates are under double shock, For Upper Primary Teacher Recruitment, UP Basic Edu. Dept. not going to recruit Upper Primary TET Qualifide candidates.

And for Primary Level Teacher recruitment matter is stucked in court.

What should a candidate do for recruitment. Govt. should think about their problems and to remove Unemployment.
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---------- Forwarded message ----------
From: geetu singh <uptetindia2011@gmail.com>
Date: 2012/8/7
Subject: meeting
To: "Muskan 24by7." <muskan24by7@gmail.com>

Attention pls!
A meeting is going to b held on India Gate on 12 august,2012 (sunday) at 2:00pm. All the uptet candidates from delhi/ ncr and nearby areas are requested to attend the meeting.
there will be an important discussion regarding uptet case.
for further information contact Mr. Devendra (9560705898)


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RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक

RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक


जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति देने पर फिर रोक लगा दी है, इस बार कोर्ट ने सीनियर सेकेण्डरी में 45 प्रतिशत से कम अंक वालों को नियुक्ति नहीं देने के मामले को लेकर यह कार्यवाही की है।  न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने रवि प्रकाश मीणा व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश देते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक टाल दी
प्रार्थीपक्ष के वकील डी.के. भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और उसने 2004 में सीनियर सेकेण्डरी में 44 त्न अंक हासिल किए। 2010 में बीएसटीसी कर आरटेट उत्तीर्ण कर ली। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत सीकर जिले में एसटी के लिए कट ऑफ से अघिक अंक प्राप्त किए। फिर भी सीनियर सेकेण्डरी में 45त्न से कम अंक बताते हुए प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी। हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के जवाब के लिए याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाघिवक्ता एस.एन. कुमावत को देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पिछले दिनों इस तरह के कई मामले सामने आने पर भर्ती प्रक्रिया बाद में विवाद में पड़ने की आशंका को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी। इससे पहले आरक्षित वर्ग के टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी, जो पिछले दिनों सरकारी पक्ष के जवाब के बाद हटा ली गई


News Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/home-page/852012/home-news/354725 / Rajasthan Patrika (5.8.12)
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थर्डग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पर अंतरिम रोक 


जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एन भंडारी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह भर्ती सभी मुख्यालयों के जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही थी। न्यायाधीश भंडारी ने यह आदेश रवि प्रकाश मीणा, कृष्ण कुमार यादव एवं शोभा की अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के बाद दी है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस एन कुमावत को 13 अगस्त 2012 तक जवाब देने के लिए कहा है। तब तक भर्ती पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। 

याचिकाकर्ताओं के वकील देवेन्द्र भारद्वाज ने अदालत में याचिका दायर कर 12वीं कक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के योग्य मानने की मांग करते हुए कहा था कि तीनों अभ्यर्थियों ने 31.08.2009 से पहले प्रशिक्षण से पहले प्रवेश ले लिया था इसलिए उन्हें नियमानुसार 12वीं में 45 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की अहर्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है


Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/Abhi-Abhi/832012/rajasthan-high-court/354370 / Rajasthan Patrika (3.8.12)  साभार राजस्थान पत्रिका 
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It appears from various news related to TET candidates that every thing goes in court.
In every sate selection process facing court cases. In UP, Haryana , Tamilnadu , Gujarat etc. court cases are faced during selection process.

Kendriya Vidhyalay Sanghthan Teachers Recruitment also faced stay on selection.

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UP Govt. Police Recruitment News : उप्र पुलिस भर्ती घोटाला : वापस ली याचिका 22 हजार को राहत

UP Govt. Police Recruitment News : उप्र पुलिस भर्ती घोटाला : वापस ली याचिका 22 हजार को राहत



यूपी के चर्चित पुलिस भर्ती घोटाले में मायावती सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है.

उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस भर्ती घोटाले में मायावती सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है.
मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान पुलिसकर्मियों की भर्ती को बसपा सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती सरकार का आदेश निरस्त कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष चेंबर सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पिछली सरकार में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील को वापस लेने की गुजारिश की.
बेंच ने प्रदेश सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के आग्रह को मंजूर करने से 2004 से 2006 के दौरान सपा सरकार द्वारा पुलिस में भर्ती 22 हजार 716 लोगों को भारी राहत मिलेगी.
इनमें सिपाही तथा अन्य सहायक पदों पर भर्तियां की गई थीं, लेकिन 2007 में माया सरकार के सत्ता में आते ही इन भर्तियों को अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया गया. तत्कालीन सरकार ने इन भर्तियों को डीजीपी शैलजाकांत मिश्र की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर रद्द किया था.
बर्खास्त पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिसम्बर 2008 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया. एकल पीठ के आदेश को बसपा सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी. खंडपीठ ने राज्य सरकार को सही व गलत नियुक्तियों को चिन्हित करने की छूट प्रदान करते हुए एकल पीठ के आदेश को जारी रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बसपा की ओर से 2009 में दायर की गई याचिका पर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन मामले का निपटारा होने से पहले ही प्रदेश में सपा की सरकार बन गई और उसने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया.


News Source : http://www.samaylive.com/regional-news-in-hindi/uttar-pradesh-news-in-hindi/158548/uttar-pradesh-police-recruitment-scam-the-mayawati-government-th.html / SamayLive ( 13.7.12)
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Another recruitment matter of Police in court, Relief to 22000 Police Service Recruitment.
See Also :
http://post.jagran.com/UP-government-to-withdraw-SLPs-in-SC-on-police-recruitment-scam-1337831591
Previous Government did something and after that new UP Government taken other step.

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UPTET : यूपी टीईटी परीक्षा और शिक्षकों का चयन

UPTET : यूपी टीईटी परीक्षा और शिक्षकों का चयन 



कुछ लोग ब्लॉग पर कमेंट्स डाल कर के  मेरा सुझाव मांग रहे हैं ,

और मेरी निष्पक्ष राय कहती है कि अगर कोई धांधली  हुई भी  है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि भर्ती 
टी ई टी मेरिट से करके आगे स्क्रीनिंग परीक्षाएं इत्यादि आयोजित कर ली जाए , जिससे धांधली वाले लोग पकड़ में आ सकें |
टी ई टी मेरिट द्वारा भर्ती से २ कार्य हो जायेंगे -
१.अभ्यर्थीयों को  आगे कानूनी अडचनों का सामना नहीं करना पडेगा और भर्ती जल्द प्रारम्भ हो सकेगी |
२. अभ्यर्थीयों को अपना ज्ञान कोशल बनाये रखना पडेगा और शिक्षकों की कार्य कुशलता बढेगी 

टी ई टी को सिर्फ  पात्रता परीक्षा मानने पर , पूरे हिंदुस्तान में इस परीक्षा  की परिभाषा दोबारा से लिखनी पड़ेगी , क्योंकी एन सी टी ई की नियमावली व सी टी ई टी परीक्षा आदि में बताया जा चूका है कि अभ्यर्थी 
अपने अंक वृद्दि हेतु पुन परीक्षा में बेठ सकते हैं और इसके अंकों का चयन में भी महत्व है |
तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार ने  भी अभी चयन का कोई फ़ॉर्मूला नहीं दिया है और जैसा की अदालती कार्यवाही से पता चलता है कि ६ अगस्त को अदालत ने कहा है कि सभी बिन्दुओं को ध्यन में रखते हुए 
संसोधन २५ अगस्त तक बना लिया जाएँ , जिससे कि २७ अगस्त को अदालत भी देख सके कि भर्ती की आगामी रूप रेखा क्या होगी और उसके बाद अपना फेसला दे सके |



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UPTET - टीईटी : अब भाग्य का फैसला 27 को

UPTET - टीईटी : अब भाग्य का फैसला 27 को






बागपत: अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त मुकर्रर की है।

टीईटी संघर्ष मोर्चा(बागपत) के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी दी। बताया कि न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई में सरकार की तरफ से अपर अधिवक्ता सीबी यादव उपस्थित हुए। गत पांच जुलाई को हुए सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को लिखित में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई में अपर अधिवक्ता की तरफ से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उन्हे कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि सरकार पहले अध्यापक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करे। कोर्ट इन संशोधनों की जांच करने के बाद ही अपना निर्णय देगा।

विदित रहे सरकार जहां टीईटी को सिर्फ अर्हता परीक्षा करार देकर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती कराना चाह रही हैं वहीं टीईटी मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती से पूर्व निकाले गए विज्ञापन के मुताबिक ही की जाए। इसमें टीईटी को पात्रता परीक्षा माना गया था। बहरहाल, राज्य सरकार की मंशा, अध्यापक सेवा नियमावली सहित भर्ती के विज्ञापन में संशोधन के बाद ही पूरी हो सकेगी। कोर्ट ने भी सोमवार की सुनवाई में राज्य सरकार को नियमावली संशोधन के बाद अपनी बात कहने के आदेश दिए हैं। अब टीईटी उत्तीर्णो के भाग्य का फैसला आगामी 27 अगस्त को ही हो सकेगा


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-9545198.html / Jagran ( 6.8.12)
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You can read Allahabad Highcourt proceedings on 6th Aug 2012 here : -http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/08/uptet-allahabad-highcourt-hearing.html

Important Points arises : -
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken. 
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012

Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. 

This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered
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See this : -
" Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. "

It means change in Selection Rules is to be done by 25th August 2012, And after that court will see the matter   
on 27th August 2012 ( in  Next Hearing)
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UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details on 06-Aug-2012

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details on 06-Aug-2012



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Arun Tandon,J. 
An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken. 
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012
Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. 
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because� of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen. 
This Court must� resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers. 
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed.


(Arun Tandon, J.)

Order Date :- 6.8.2012
Sushil/-


Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1999464
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See this : -
"
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date. "

It looks court suggests - UP Govt. to examine all relevant points related to UPTET exam and selection through it by next date.
After that court may express its opinion.

Another point is : -
"Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012. "

It looks cabinet decision for selection of teachers is challenged through a writ petition. 

If any of blog visitors additional information, can have better interpretation then it can be given through comments.
Thanking you.
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