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Tuesday, August 7, 2012

RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक

RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक


जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति देने पर फिर रोक लगा दी है, इस बार कोर्ट ने सीनियर सेकेण्डरी में 45 प्रतिशत से कम अंक वालों को नियुक्ति नहीं देने के मामले को लेकर यह कार्यवाही की है।  न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने रवि प्रकाश मीणा व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश देते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक टाल दी
प्रार्थीपक्ष के वकील डी.के. भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और उसने 2004 में सीनियर सेकेण्डरी में 44 त्न अंक हासिल किए। 2010 में बीएसटीसी कर आरटेट उत्तीर्ण कर ली। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत सीकर जिले में एसटी के लिए कट ऑफ से अघिक अंक प्राप्त किए। फिर भी सीनियर सेकेण्डरी में 45त्न से कम अंक बताते हुए प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी। हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के जवाब के लिए याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाघिवक्ता एस.एन. कुमावत को देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पिछले दिनों इस तरह के कई मामले सामने आने पर भर्ती प्रक्रिया बाद में विवाद में पड़ने की आशंका को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी। इससे पहले आरक्षित वर्ग के टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी, जो पिछले दिनों सरकारी पक्ष के जवाब के बाद हटा ली गई


News Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/home-page/852012/home-news/354725 / Rajasthan Patrika (5.8.12)
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थर्डग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पर अंतरिम रोक 


जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एन भंडारी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह भर्ती सभी मुख्यालयों के जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही थी। न्यायाधीश भंडारी ने यह आदेश रवि प्रकाश मीणा, कृष्ण कुमार यादव एवं शोभा की अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के बाद दी है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस एन कुमावत को 13 अगस्त 2012 तक जवाब देने के लिए कहा है। तब तक भर्ती पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। 

याचिकाकर्ताओं के वकील देवेन्द्र भारद्वाज ने अदालत में याचिका दायर कर 12वीं कक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के योग्य मानने की मांग करते हुए कहा था कि तीनों अभ्यर्थियों ने 31.08.2009 से पहले प्रशिक्षण से पहले प्रवेश ले लिया था इसलिए उन्हें नियमानुसार 12वीं में 45 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की अहर्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है


Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/Abhi-Abhi/832012/rajasthan-high-court/354370 / Rajasthan Patrika (3.8.12)  साभार राजस्थान पत्रिका 
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It appears from various news related to TET candidates that every thing goes in court.
In every sate selection process facing court cases. In UP, Haryana , Tamilnadu , Gujarat etc. court cases are faced during selection process.

Kendriya Vidhyalay Sanghthan Teachers Recruitment also faced stay on selection.

4 comments:

  1. असन्तुलित मानसिकता का परिचय दे रही है उ॰प्र॰ सरकार-
    प्राथ॰ शिक्षक भर्ती मामले मेँ अभी तक कोई ठोस निर्णय न लेकर उ॰प्र॰ सरकार अपनी असंतुलित मानसिकता का परिचय दे रही है। पता नहीँ इस मामले मेँ उ॰प्र॰ सरकार अपने एक निर्णय पर कायम क्योँ नहीँ हो पा रही है। सरकार कैबिनेट के शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के फैसले पर अडिग नहीँ रह पाई और कोर्ट मेँ शैक्षिक योग्यता के साथ टीईटी के प्राप्तांकोँ को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मेँ सम्मिलित करने की बात को कहा है। इससे एक बात तो तय है कि केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर शिक्षकोँ की भर्ती संभव नहीँ है, भर्ती प्रक्रिया मेँ टीईटी के प्राप्तांकोँ उचित महत्व दिया जाएगा। इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली मेँ संशोधन करने की बात सरकार द्वारा कही गयी है। सरकार को अपना पक्ष 27 अगस्त या इसके पूर्व उच्च न्याया॰ मेँ रखना है परन्तु अन्तिम निर्णय कोर्ट को ही लेना है। देखना यह है कि सरकार टीईटी के प्राप्तांकोँ को कितना महत्व देती है यदि उच्च न्याया॰ सरकार द्वारा प्रस्तुत पक्ष से संन्तुष्ट न हुआ तो शिक्षक भर्ती टीईटी के प्राप्तांकोँ के आधार पर करने का निर्णय दे सकता है।
    आलोक

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  2. jaj sab gov. ko uski aukat dikhayenge

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  3. sarkar me saare ke saare anpadh minister bhare pade hein jo saale niyam kanoon tak nhi jante h

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  4. EK TARAF TO SARKAR 125000 B.ED. DEGREE DHARAK PER YEAR PAIDA KARTI HAI AUR 5 SAL ME 70000 TEACHAER KI VACANCY NIKALTI HAI JABKI WAH EK TEST B.ED. ENTRANCE ME LE CHUKI HITI HAI FIR BHI WAH TET K TEST K BAAD ACADEMIC MERIT BANATI HAI IS TARAH TO SARKAR TET BEROJGARON KI FAUJ KHADI KAR DEGI.

    AISE ME B.ED. KEWAL NAM KI DEGREE RAH JAYEGI JISME SABHI KE LAKHON RUPAYE KHARCH HO CHUKE HAIN.

    2 TEST (B.ED. AND TET) K BAAD ACADEMIC MERIT BANANE KA KOI AUCHITYA NAHIN RAH JATA BUT EK KAHAWAT HAI KI "ANDHE PEESEN KUTTE KHAYEN" U.P. GOVT. PAR FIT BAITHTI HAI. YE SARKAR TEST VIRODHI HAI B.T.C. KA TEST S.P. GOVT. NE HI KHATM KIYA THA.

    TET KO MATR 90 NUMBER KA TEST BANA DENE SE EDUCATION OF QUWALITY KA AIM POORA NAHIN HO SAKTA.

    SIKSHHA MITRON KO TET SE CHHOOT DEKAR WAH TET KO HALKEME LENE K SANKET PAHLE HI DE CHUKI HAI.

    UPPER PRIMARY ME SARKAR NE THENGA DIKHA HI DIYA HAI.

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