29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का निकालना होगा रास्ता
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लखनऊ। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता भले ही साफ हो गया हो पर अब जूनियर हाईस्कूल में गणित व विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का भी रास्ता निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए इसमें टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान करना होगा। इस बाबत सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार का कहना है कि इस बारे में भी शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का दायरा काफी बड़ा है। प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल मिलाकर करीब ढाई करोड़ छात्र इन स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है। इसलिए राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के साथ जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती का निर्णय किया था।
गणित व विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (15वें संशोधन) सेवा नियमावली 2012 के आधार पर लिए गए हैं। इसमें शैक्षिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया है।
हाईकोर्ट ने इस नियमावली को रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। हाईकोर्ट ने 2011 में तैयार की गई उस नियमावली के आधार पर भर्ती का आदेश दिया है जिसमें टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग को यदि जूनियर हाईस्कूल में गणित व विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती करनी है तो इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में बदलाव करना होगा
News Source / Sabhaar : Amar Ujala अमर उजाला (13.04.2014)