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Wednesday, October 16, 2013

Urdu Teacher Counselling UP : प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 25 से



 Urdu Teacher Counselling UP : प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 25 से




4280 पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ मेरिट सूची 22 को होगी जारी,  दोगुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 

उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 25 अक्तूबर से प्रारम्भ  होकर 30 अक्तूबर तक चलेगी। इसके लिए मेरिट 22 अक्तूबर को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस बार काउंसलिंग में दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जबकि पिछली बार 72825 प्राइमरी शिक्षकों की काउंसलिंग में जनरल केटेगरी में एक गुना एक और आरक्षित केटेगरी में  1 के सापेक्ष 3 गुना अभ्यार्थीयों को बुलाया गया था , लेकिन काउंसलिंग पर स्टे लगने के कारण प्रक्रिया शुरी नहीं हुई थी । बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।


अभ्यार्थीयों को सलाह दी जाती है की वे समाचार पत्रों व विभाग की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें , और
सम्बंधित शासनादेश की जानकारी  लें , समस्याओं के लिए विभाग की हेल्प लाइन पर संपर्क करें

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10000 PRT Post Recruitment : उत्तर प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू किसी भी जिले से भर सकेंगे फार्म, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी



10000 PRT Post Recruitment : उत्तर प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू 
किसी भी जिले से भर सकेंगे फार्म, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी 






जानकारी के अनुसार  सचिव बेसिक शिक्षा नितीश्वर कुमार ने प्राथमिक स्कूलों में 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन  17 अक्तूबर से लिए जाएंगे

शिक्षक बनने के लिए उम्र सीमा  21 से 40 वर्ष होगी ।  टीईटी, सीटीईटी पास बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त लोग आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से फार्म भरने की छूट होगी। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 200 रुपये होगा। इसके लिए स्टेट बैंक से ई-चालान बनवाना होगा।
अभी हाल ही में राज्य सरकार ने मार्च-2013 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से 10,800 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस समय सभी सीटें नहीं भर पाईं। इस बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के रिजल्ट फिर जारी किए जाने की वजह से रिक्तियां 10 हजार के आसपास हो गईं। इसके आधार पर आवेदन मांगे गए हैं।


कहां कितने पद

मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, झांसी व कानपुर नगर में 10 पद

 आगरा, फीरोजाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा, बरेली, प्रतापगढ़, कौशांबी, वाराणसी, गाजीपुर, उन्नाव, बस्ती, जालौन, चित्रकूटधाम, महोबा, हमीरपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर देहात, आजमगढ़ व मऊ में 50 पद

 कन्नौज में 60 पद

बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली, गोरखपुर, संतकबीर नगर, ललितपुर, बांदा, बाराबंकी, गोंडा, संभल, रामपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, बलिया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली में 100 पद

अमरोहा में 110, मैनपुरी, कासगंज, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया व अमेठी में 150-150 पदों,

बदायूं, पीलीभीत व संत रविदास नगर में 200 पद

शाहजहांपुर, चंदौली, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, व श्रावस्ती में प्रत्येक में 400 पद
हरदोई व लखीमपुर खीरी में 500 पद  और
सीतापुर में 750 पद


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Tuesday, October 15, 2013

Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt : Writ Regarding Age and Other Matter

Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt : Writ Regarding Age and Other Matter


?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 51713 of 2013

Petitioner :- Divya Prakash Mishra And 23 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shaivendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 52004 of 2013

Petitioner :- Umesh Kumar Singh And 7 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- A.K.Malviya
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013

Petitioner :- Shalini Gangwar
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 52027 of 2013

Petitioner :- Sanjay Kumar Srivastava
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Sadanand Mishra,Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Nisheeth Yadav

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
In the present batch of cases similar question of law is involved, therefore, the order passed hereunder will be applicable in all the writ petitions.
The petitioners are aggrieved by a notification issued by the State Government dated 11.07.2013, insofar as it prescribes the eligibility of the age. The petitioners are equipped with the minimum qualifications prescribed for appointment of Assistant Teacher in Senior Basic Schools run by the U.P. Basic Education Board.
On 20.09.2013,� Writ Petition No. 51783 of 2013 was heard by another Bench of this Court (Hon'ble Mr. Justice V.K. Shukla), on which date learned Standing Counsel as well as counsel representing the Board of Basic Education were� granted time to seek instructions. The order passed by His Lordship reads as under:-
"On the matter being taken up today, Sri Manish Goyal, Advocate has submitted that applications are being invited for making selection and appointment on the post Assistant Teacher in the subject of Science and Math and his submission is that said selection has to be undertaken in consonance with the provision as contained under U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981. It has also been stated that policy decision has been circulated on 11.07.2013 and same also refers to U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules 1981 as amended up till today and therein age in question has been prescribed as it should be on 01.07.2013 relaxation has been minimum age of 21 years and maximum age of 35 years has been prescribed, and threrein various contingencies accorded to the respective incumbents belonging to their respective category. Petitioner submits that at the said point of time when age relaxation has been accorded same provisions ought to have been provided as has been provided under the III proviso to Rule 6 of the Rules 1981 wherein it has been specifically been provided that where after successful completion of a course of training prescribed for teachers of basic Schools, a candidate could not get appointment due to non availability of vacancy in the district, the period he has remained un-appointed shall not be counted for the calculation of his age, if he has not attained the age of more than fifty years on the date of appointment. Once such benefit has been extended by the statutory rules then same cannot be curtailed by the Government Order dated 11.07.2013.
Let necessary instructions be obtained by Learned Standing counsel as well as learned counsel representing Board of Basic Education by the next date fixed.
Put up this matter on 25.09.2013 in the computer list."
Sri B.P. Singh, learned counsel for the Board of� Basic Education, on instructions, submits that the Board in its meeting dated 21.09.2013 has resolved to enhance the upper age limit from 35 years to 40 years. The said decision has been taken in the light of the amendment made by the State Government in the Uttar Pradesh Recruitment to Service (Age Limit) Rules, 1972, wherein by a notification dated 06.06.2012 Rule 2 of said Rules 1972 has been amended raising the upper age limit to 40 years for recruitment in all such services and posts, where rule making power is with the Governor. It is stated that the Board vide communication No. BSE/15/15479/2013-14 dated 23.09.2013 has sought the approval of the State Government for enhancement of upper age limit.
After careful consideration� of the facts and circumstances of the case, it is provided that applications of the petitioners, who are otherwise qualified, may be accepted by the Competent Authority, subject to the decision of the State Government.�
Learned counsel for the respondents are allowed four weeks' time to file counter affidavit. Rejoinder, if any, may be filed within ten days thereafter.�
The matter will be listed after six weeks.

Order Date :- 25.9.2013
Jaswant
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2822696
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?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013

Petitioner :- Shalini Gangwar
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
For order, see order of date passed in Writ-A No. 51713 of 2013.�
Order Date :- 25.9.2013
Jaswant

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?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013 

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors. 
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors. 
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad 

Hon'ble Vikram Nath,J. 
A request has been made by learned counsel for the petitioner as also Sri A. K. Yadav, Advocate, appearing on behalf of Basic Education Board to fix a date after Dusshera vacation. 
Learned counsel for the petitioner has pressed for interim protection as there is an apprehension that in the meantime appointments may be made. 
Accordingly, put-up this petition in the additional cause list on 22nd October, 2013. 
In the meantime, learned counsel for the respondents will complete their instructions and they will not seek any further adjournment. 
Order Date :- 11.10.2013 
SS


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2864574






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Sunday, October 13, 2013

UPTET : टीईटी भर्ती मामला सचिवालय के हवाले



UPTET : टीईटी भर्ती मामला सचिवालय के हवाले






कड़े तेवर नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु!



•राष्ट्रपति सचिवालय ने अंडर सेक्रेटरी (पीजी) को दिए दिशा- निर्देश
•अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से की थी इच्छा-मृत्य या भर्ती की मांग


औरैया। बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यथियों के नौकरी या इच्छा मृत्यु की मांग को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गंभीरता से लिया है। प्रेसीडेंट सेक्रेटेरिएट हेल्पलाइन से अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा को जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी (पीजी) योगेंद्रदत्त त्रिपाठी लंबित नियुक्ति प्रक्रिया की सुनवाई करेंगे।
शहर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा और बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के 16 सदस्यों ने 04 अक्टूबर 2013 को प्रेसीडेंट सेक्रेटेरिएट हेल्पलाइन पर निवेदन किया था कि उत्तीर्ण अभ्यथियों को नौकरी अथवा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। अंशुल मिश्रा को ऑनलाइन अवगत कराया गया है कि मामले को राष्ट्रपति ने गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी (पीजी) योगेंद्र दत्त त्रिपाठी को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया गया है। हेल्पलाइन से सूचना मिलने के बाद शनिवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा की भूतेश्वर मंदिर पर विचार-विमर्श के लिए आकस्मिक बैठक हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में लंबित भर्ती मामले पर याची की शिथिलता को देखते हुए पैरवी के लिए कमेटी का गठन किया। अंशुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया लंबित होने पर विचार के लिए भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग से शुक्रवार को अपील की थी। विभाग की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई तेज करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अतुल कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुनीत अवस्थी, आशीष मिश्रा, राहुल भदौरिया, गौरव मिश्रा, पुनीत शर्मा, अनुभव मिश्रा, विक्रांत पोरवाल, ज्योति पोरवाल, नूपुर दीक्षित, अमित गुप्ता, सौरभ मिश्रा, शशांक मिश्रा, अमित दुबे, केके मिश्रा, मनीष शुक्ला, निशांत दुबे, शशांक पांडेय, राघव शुक्ला, योगेश बाबू आदि टीईटी अभ्यर्थियों ने मांगी थी इच्छा मृत्यु। इन लोगों राष्ट्रपति को पत्र लिखा था


News Sabhaar : अमर उजाला  (13.10.13)
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UPTET : राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से मांगा जवाब


UPTET : राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से मांगा जवाब










औरैया : दो बार आवेदन करने के बावजूद टीचर बनने को तीन साल से भटक रहे टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भेजकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। इस मामले में राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से जवाब मांगा है।

प्रथम बैच में टीईटी उत्तीर्ण करने वाले कई अभ्यर्थियों ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को प्रत्यावेदन भेजा था। उनका कहना था कि दो बार शिक्षकों की भर्ती निकाली गई और उन सबने आवेदन किए। पहली बार रोक लगा दी गई थी और दूसरी बार भी मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि प्रदेश सरकार प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है इससे सालों से मामला लटका है। अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा, पुनीत अवस्थी, नूपुर दीक्षित, अमित गुप्ता, निशांत दुबे, नवीन त्रिपाठी, अतुल मिश्रा, ज्योति पोरवाल, राहुल भदौरिया, शशांक मिश्रा आदि ने कहा कि विगत तीन वर्षो से उनका आर्थिक व मासिक शोषण हो रहा है। इस मामले में राष्ट्रपति ने प्रदेश को मामला भेजते हुए मुख्यमंत्री के सचिव से जवाब मांगा है।


News Sabhaar : Jagran (13.10.13)

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Saturday, October 12, 2013

RTE : आरटीई के ड्राफ्टमैन को दी श्रद्धांजलि


RTE : आरटीई के ड्राफ्टमैन को दी श्रद्धांजलि

शिक्षा की विकसित प्रणाली अपनाएं

शिक्षा के अधिकार कानून के ड्राफ्ट समिति के सदस्य डॉ. विनोद रैना को शुक्रवार को श्रद्घांजलि दी गई।

उनका निधन 12 सितंबर को कैंसर की बीमारी से हो गया था। ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से जयशंकर प्रसाद सभागार में आयोजित स्मृति सभा में डॉ. रैना को याद करते हुए विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रण लिया कि आरटीई को पूरी तरह यूपी में लागू कराया जाएगा

यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. वीना गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति धुरू, एलयू के प्रोफेसर रमेश दीक्षित, राही मासूम रजा अकादमी की अध्यक्ष वंदना मिश्रा शामिल हुईं।

समिति के प्रदेश महासचिव संजीव सिन्हा ने संचालन करते हुए बताया कि डॉ. रैना नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे।

इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। वर्ल्ड सोशल फोरम के भी वह सदस्य थे

News Sabhaar : amarujala.com (12.10.13)
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VDO Village Development Officer Recruitment : वीडीओ भर्ती


VDO Village Development Officer Recruitment : वीडीओ भर्ती

सिर्फ इंटर का ही प्रमाणपत्र लगाने वालों को करना होगा दोबारा आवेदन
19 अक्टूबर तक मिलने वाले आवेदन पत्रों पर ही होगा विचार

इलाहाबाद : ग्राम पंचायत अधिकारियों (वीडीओ) की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता तो इंटरमीडिएट ही है पर स्नातक अभ्यर्थियों को इसमें खासा फायदा होगा। इन अभ्यर्थियों को स्नातक करने के एवज में दस अंक तक अतिरिक्त मिल सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने उक्त जानकारी दी। उनके अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक होने के बावजूद सिर्फ इंटर का ही प्रमाणपत्र लगाया हो, वह दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका पूर्व का आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। डीपीआरओ के अनुसार जिन अभ्यर्थी के स्नातक में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हैं, उन्हें दस अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। 45 व 60 प्रतिशत के बीच वालों को आठ व 33 से 45 प्रतिशत वालों को छह अंक अतिरिक्त के रूप में मिलेंगे। खिलाड़ियों को भी अतिरिक्त अंक मिलेंगे। डीपीआरओ सुरेन्द्र सिंह के मुताबिक 19 अक्टूबर को सायं पांच बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में ग्राम पंचायत अधिकारी के 37 पदों पर नियुक्ति होनी है




News Source Sabhaar : जागरण (12.10.13)

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UP NEWS : अब प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़


UP NEWS : अब प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़

15 दिन में मिलेंगे मूल अंक पत्र व् प्रमाण पत्र 

घूसखोरी से छुटकारा व लापरवाह अधिकारीयों पर होगी सख्ती 

प्रमुख सचिव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को 15 दिनों में मूल प्रमाणपत्र जारी करना होगा, डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के लिए 30 दिनों का समय रखा गया है। विद्यालयों को मूल अंकपत्र 15 दिनों में और डुप्लीकेट अंकपत्र को भी 15 दिनों में देना होगा।

अब विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के प्रमाणपत्रों और उपाधियों का सत्यापन सिर्फ दो दिनों में करना होगा। उप्र सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यह सुविधा छात्रों को दी है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग को भी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। अब प्रमाणपत्रों एवं उपाधियों का सत्यापन दो दिन में पूरा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद में 15 दिन में मूल प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी
 इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग की चार और माध्यमिक शिक्षा विभाग की 9 सेवाओं को अधिनियम के तहत तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाना होगा।
प्रमाणपत्रों और उपाधियों का दो दिनों के भीतर सत्यापन करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय को परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिनों के भीतर छात्र की मार्कशीट देनी होगी।


अगर छात्र को तय समय पर मार्कशीट नहीं मिलती है तो वह इस संबंध में अपील करेगा और इसका निस्तारण 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके बाद अगर दोबारा अपील की गई तो उसका निस्तारण मात्र 15 दिन के भीतर करना होगा। वहीं अब नए कॉलेज खोलने के लिए जिला प्रशासन को 30 दिन के भीतर एनओसी जारी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिन में और द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इसके अलावा छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाणपत्रों का वितरण 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके विरुद्ध प्राप्त अपील का निस्तारण मात्र 15 दिन के भीतर करना होगा। अब संस्थान एनएसएस के प्रमाणपत्रों के लिए छात्रों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग की नौ सेवाओं को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में 15 दिनों के भीतर मूल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा न होने की स्थिति में प्रथम व द्वितीय अपील का निस्तारण क्रमश: 15-15 दिनों के भीतर ही करना होगा। इसके अलावा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी करने होंगे। इस संबंध में प्राप्त अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इसके अलावा मूल अंक पत्र व डुप्लीकेट अंक पत्र 15 दिन में जारी करने होंगे। इसके विरुद्ध की गई अपील का निस्तारण भी पंद्रह दिन में करना होगा।
वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को संशोधित प्रमाणपत्र और अंक पत्र 30 दिनों के भीतर जारी करना होगा। इसके विरूद्घ की गई अपील का निस्तारण 15 दिन के भीतर करना होगा। वहीं निरस्त परीक्षाफल पर निर्णय 45 दिनों के भीतर, रोके गए परीक्षाफल, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल पर भी 45 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। इस संबंध में प्राप्त अपील का निस्तारण 30 दिन में और द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इस नई सुविधा से स्टूडेंट को काफी फायदा होगा और उन्हें अब इन सुविधाओं के लिए विद्यालय व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं लगाना होगा।
 के चक्कर में अब बाबू उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जो भी कर्मचारी व अधिकारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
12.10.13
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Friday, October 11, 2013

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांगा जनसहयोग


UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांगा जनसहयोग






इलाहाबाद : सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी काफी आहत हैं, ऐसे में उन्होंने संघर्ष जारी रखा है। शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन करने के साथ अभ्यर्थी अपनी लड़ाई जनता के बीच ले गए हैं। वह जनता को अपनी व्यथा बताकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। जनता की ओर से उनको भारी सहयोग भी मिल रहा है।

प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने सिविल लाइंस सहित कई मुहल्लों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। गौरतलब है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के मद्देनजर सरकार ने पूर्व में 72,825 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा कराई थी लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता या पात्रता मानने को लेकर उठे विवाद के चलते मामला अदालत में पहुंचा और भर्ती अधर में लटक गई। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अरसे से आंदोलित हैं। प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर कई दिनों से उनका क्रमिक अनशन चल रहा है। अब उन्होंने जन सहयोग भी मांगा है। इसमें रेखा ओझा, अजय कुमार, पंकज सिंह राणा, बृजेश सिंह, इंद्रजीत सिंह, पवन आदि शामिल हैं


News Source / Sabhaar : Jagran (11.10.13)
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MAHARASHTRA TET : Maharashtra’s poor teacher eligibility test planning stumps teachers


MAHARASHTRA TET : Maharashtra’s poor teacher eligibility test planning stumps teachers



PUNE: Teachers aspiring to appear for the state teacher eligibility test are in a fix as the state has scheduled the exam in November but has not yet prepared its syllabus.

On Sunday, the Maharashtra State Council of Examination announced that the state teacher eligibility test (TET) will be held in November this year. However, teachers said they were unaware about the syllabus for the entrance as the council had made no announcement about it yet. The council said the State Council of Education Research and Training (MSCERT) was responsible for framing the syllabus. The MSCERT, on the other hand, has said that teachers must refer to the syllabus put up on the National Council for Teacher Education (NCTE) website as the state specific syllabus is yet to be prepared.



In keeping with the guidelines of the Right to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the state proposed that TET to be made mandatory from the next academic year.

As per the RTE Act, each state should conduct TET to ensure good quality of teachers in schools. It also makes the TET score one of the essential qualifications for a candidate to be appointed as a teacher in Zilla Parishad, municipal schools as well as private institutions.

Teachers complained that although they had filled up application forms, they were still unaware of the syllabus for the examination. Shakuntala Bhosle, a primary teacher in a state board school in the city said, "I have applied for the entrance test along three more teachers from my school, but we still do not know what the syllabus is for the entrance test in terms of topics and subjects among other things."

Bhosle said the teachers were waiting for the state government to make some announcement on textbooks or study material they need to refer to for the test.

Kavita Yagnik, another teacher who will be appearing for the test said, "The state government has announced the examination schedule, but it will help candidates taking the exam if the syllabus is known. We are currently preparing on basis of the textbooks we teach."

Dilip Sahasrabuddhe, director, Maharashtra State Examination Council said, "We have only announced that the examination will take place in November, but no date has been announced still as we are waiting for MSCERT to announce the syllabus."

N K Jarag, director, MSCERT said, "The teachers who are taking the exam should refer to the reference material put up on the website of NCTE for now. The state specific syllabus for the entrance test is not ready."

News Source / Sabhaar : articles.timesofindia.indiatimes.com (17.9.13)



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TNTET : No teacher job without clearing eligibility test’


TNTET : No teacher job without clearing eligibility test’



Education Act | RIght To Education Act | TNTET



CHENNAI: The Madras high court has dismissed a batch of petitions from teacher trainees seeking appointment as secondary school teachers and graduate assistants on the ground that they did not clear the Teacher Eligibility Test (TET) as prescribed in the RTE Act.

Passing an order, Justice D Hariparanthaman on Monday observed that the petitioners have staked their claim to the posts based on the verification of their certificates done by the Teachers Recruitment Board (TRB) during 2010-11 without insisting on TET. "If the plea is accepted, then more than 20,000 persons could get entry without the minimum qualification of TET. This court cannot issue such a direction to appoint them contrary to statutory provisions and constitutional mandate. Hence all petitions are dismissed," the judge said and cited a 2010 Supreme Court order in this regard.



The SC had held that the appellants did not have an indefeasible right to claim appointment against advertized posts and that the vacancies have to be filled up as per statutory rules in conformity with the constitutional mandate.

Delving into the history of recruitment of teachers, Justice Hariparanthaman noted that at various times, the local authorities and the state education department had applied different yardsticks of selection - sometimes going by merit and at other times depending on seniority in employment exchange registration.

A government order (GO) dated August 17, 1987 had made it clear that all recruitments by TRB should be on merit, not based on employment exchange seniority. However, in 1990 yet another GO was issued dispensing with the selection procedure and contemplating selection strictly based on seniority in registration with employment exchanges.

In a GO issued on November 15, 2011, the Tamil Nadu government said the recruitment of secondary grade teachers will be based on the statewide employment exchange seniority and the graduate teachers for classes six to ten will be recruited based on TET. Four petitioners, however, wanted secondary school teachers to be recruited based on merit.

If the plea is accepted, then more than 20,000 persons could get entry without the minimum qualification of TET. This court cannot issue such a direction.


News Source / Sabhaar : articles.timesofindia.indiatimes.com (24.9.13)



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CTET 2014 : सीटीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू


CTET 2014 : सीटीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू


Online Submission of application: 11.10.2013 to 31.10.2013

Last Date for Receipt of Confirmation Page with challan, if fee paid through challan in CBSE Office: 07.11.2013.
Check Application Status on Website: 18.12.2013.
Contact CBSE, if Application not received: 20.12.2013 to 03.01.2014.


Online Corrections in Particulars: 20.12.2013 to 03.01.2014.
Download Admit Card from the Website w.e.f.: 09.01.2014.
Date of Examination: 16.02.2014.



देश भर में सेंट्रल टीचर एलिजिबेलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक चलेगी।
आवेदन के बाद कंफरमेशन पेज प्राप्त करके इसे सीबीएसई भेजने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। परीक्षा के लिए जुलाई में बढ़ाई गई समयावधि के मुताबिक ही ढाई घंटे की परीक्षा होगी।
अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लाहौल और स्पीती जिला व हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों के उम्मीदवारों से पुष्टि पृष्ठ (कंफरमेशन पेज) की प्राप्ति के लिए 7 दिनों की रियायत अवधि अर्थात 15 नवंबर तक का समय मिलेगा।
सीबीएसई ने बीते साल सीटीईटी की परीक्षा के लिएजनवरी व जुलाई के आखिरी रविवार को परीक्षा के लिए निर्धारित किया था। उसी कड़ी में इस साल की आखिरी परीक्षा 28 जुलाई को हो चुकी है।
अब 16 फरवरी 2014 में यह परीक्षा आयोजित होगी। सीबीएसई ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार भी पेपर-1 व पेपर-2 के लिए ढाई घंटे का समय ही मिलेगा। उम्मीदवार साइट पर जाकर जाकर आनॅलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवार को ‘ऑनलाइन’ आवेदन भरते समय सभी विवरण देने होंगे। डाटा के सफलता पूर्वक प्रस्तुत हो जाने पर, उम्मीदवारों को कंप्यूटर द्वारा जनरेटिड पुष्टि पृष्ठ (कन्फर्मेशन पेज) का प्रिंट आउट लेना होगा।
इस पर उन्हें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ लगाकर और हस्ताक्षर करके बैंक ड्राफ्ट के साथ सीबीएसई सीटीईटी यूनिट को भेजना है। यदि शुल्क चालान के माध्यम से भुगतान किया है तो चालान की मूल सीबीएसई प्रति भी इस कार्यालय को भेजनी होगी।
सामान्य और ओबीसी के उम्मीदवारों को पेपर-1 या पेपर-2 देने के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा जबकि दोनों पेपर देने के लिए भुगतान 800 रुपये होगा।
वहीं एससी-एसटी को पेपर-1 या पेपर-2 के लिए 250 रुपये का भुगतान करना होगा, दोनों पेपर के लिए 400 रुपए चुकाने होंगे। शुल्क चालान के माध्यम से, सिंडिकेट बैंक के सीबीएसई खाता में या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है


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UPTET/ Allahabad HighCourt : Recruitment Matter


UPTET/ Allahabad HighCourt : Recruitment Matter


Some people on FB are saying that below writ  is for  quality point 12,6,3 related matter which is not given on website.
However, I have not found its matter in writ. May be they are true OR may be they are not true.
If anybody have better knowledge then he/she can give light on the below issue.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
On the request of learned counsel for the respondents, put-up this case in the additional cause list on Friday (11th October, 2013).
Order Date :- 8.10.2013
SS 


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2852028
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow i.e. 08.10.2013.
Order Date :- 7.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 7.10.2013.
Order Date :- 5.10.2013
RPS 


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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow i.e. 05.10.2013.
Order Date :- 4.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow i.e. 04.10.2013.
Order Date :- 3.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013
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Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up day after tomorrow (3.10.2013).
Order Date :- 1.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013
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Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow (01.10.2013).
Order Date :- 30.9.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
At the request of learned Senior Advocate Sri R.K. Ojha, assisted by Sri Shailesh Upadhyay, learned Counsel for the petitioner, list this case on 30.09.2013 in the Additional Cause List, before appropriate Bench.
Order Date :- 24.9.2013
DS



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Candidate Cleared Upper Primary Language TET Exam And Wants Consider Him Equivalent to Lower Primary Language TET Exam to Get Appointment of Assistant Teacher (Urdu Language), Petition Dismisses , No Relief

Candidate Cleared Upper Primary Language TET Exam And Wants Consider Him Equivalent to Lower Primary Language TET Exam to Get Appointment of Assistant Teacher (Urdu Language),
Petition Dismisses , No Relief








HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50543 of 2013

Petitioner :- Shoyeb Niyaz
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Abhinav Tripathi,Shailesh Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Petitioner before this Court is submitting that respondents be directed to consider the Teacher Eligibility Test (Upper Primary Language) equivalent to Teacher Eligibility Test (Lower Primary Language) for giving appointment in Basic Primary Schools on the post of Assistant Teacher (Urdu Language).
Petitioner submits that as per the syllabus issued by the National Council for Teacher Education and as per the syllabus as is reflected for qualifying Teacher Eligibility Test (Upper Primary Language) and Teacher Eligibility Test (Lower Primary Language) is more or less identical, then in such a situation there is no reason not to consider the Teacher Eligibility Test (Upper Primary Language) equivalent to Teacher Eligibility Test (Lower Primary Language) for giving appointment in Basic Primary Schools on the post of Assistant Teacher (Urdu Language).
Fixation of eligibility criteria is in the realm of policy decision and once the framers of policy in their wisdom have treated differently Teacher Eligibility Test meant for Upper Primary Language and the Teacher Eligibility Test meant for Lower Primary Language, then it may be true that on prima-facie basis the syllabus may be one and the same but the authority concerned in their wisdom thought it to treat differently, inasmuch as, the syllabus may be the same but the standard may be different and, in view of this, once it is in the realm of policy decision, then no relief or reprieve can be given to petitioner, as has been prayed for. 
Writ petition is dismissed, accordingly. 
Order Date :- 17.9.2013 
Shekhar


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2800807


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Upper Primary Teacher Recruitment UP : 19.5 Lakh Online Application Filed for 29334 Junior High School Teacher Recruitment

Upper Primary Teacher Recruitment UP : 19.5 Lakh Online Application Filed for 29334 Junior High School Teacher Recruitment





News Sabhaar : Hindustan Paper (11.10.2013)
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It appears approx candidate fighting for 29334 Teachers job are 50,000, if we take a guess that almost all candidates applied for Hardoi. Candidates have a choice to apply in any number of districts and from above 5 districts , you see number of applications are around 50000 and lower than this.
From 60,000 application, some of applications may be fake, some candidates not eligible etc.
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Monday, October 7, 2013

UPTET: समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी




UPTET / Shiksha Mitra : समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी

सिद्धार्थनगर : अध्यापकों की नई नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य की है। समायोजन प्रक्रिया में टीईटी कैसे जरूरी करार दी जाए सकती है। दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, ऐसे में सरकार शिक्षा मित्रों को टीईटी से मुक्त करते हुए पूर्ण कालिक अध्यापक पद पर तैनाती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराए।

उक्त बातें आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत शुक्ला ने कही। रविवार को स्थानीय बीआरसी प्रांगण में आयोजित संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए श्री शुक्ला ने अध्यापक नियमावली 1981 में 18वें संशोधन के जरिए समायोजन निर्धारित समय अंदर पूर्ण कराने पर जोर दिया। जिला महामंत्री श्याम बिहारी चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण पूर्ण करने जा रहे 60 हजार शिक्षा मित्रों का जनवरी 2014 में पूर्ण कालिक शिक्षक पद पर समायोजन होना है, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत हैं मगर बीच में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न किया गया तो संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा इसके लिए सभी शिक्षा मित्र तैयार रहें। ब्लाक अध्यक्ष अमीरूल्लाह ने चार माह से मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया जिस पर जनपदीय पदाधिकारियों अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

मनव्वर खां, वीरेन्द्र सिंह, पवन शुक्ला, नफीस, दीप नारायण, पवन पाठक, अवधेश, अनीता पाण्डेय, फरहीन जहां, मसूद अख्तर, सोनी, मधुलता, रीना चौधरी, सेतु प्रसाद, विजय, राकेश यादव, अजय, शैलेन्द्र गुप्ता आदि मौजूद रहे


Sabhaar: Jagran ( 6.10.13)

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Saturday, October 5, 2013

72825 Teacher Recruitment : भीगते हुए निकाला कैंडल मार्च


72825 Teacher Recruitment  : भीगते हुए निकाला कैंडल मार्च





इलाहाबाद(ब्यूरो)। टीईटी पास करने के बाद परिषदीय विद्यालयों में भर्ती के लिए दो-दो बार आवेदन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज टीईटी अभ्यर्थियों ने क्रमिक अनशन के 18 वें दिन कैंडल मार्च निकाल अपना दावा पेश किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। शाम को हुई तेज बारिश में भीगते हुए इन बेरोजगार छात्रों ने अपने हक के लिए मार्च निकाला। मार्च के दौरान आंदोलनकारी मौन रहे।
टीईटी अभ्यर्थियों का कैंडल मार्च शिक्षा निदेशालय से निकलकर विवेकानंद चौराहा, सिविल लाइंस होते हुए सुभाष चौराहे से एमजी मार्ग होते हुए पत्थर गिरजाघर पहुंचकर समाप्त हुआ। बारिश में भीगते हुए प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर और मोमबत्ती लिए थे।



प्रदर्शन के बाद युवाओं का कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह अनशन स्थल से हटेंगे नहीं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट में सरकार की ओर से सही पैरवी नहीं करने के कारण चयन का मामला लटका हुआ है। प्रदर्शन के दौरान दयाराम प्रजापति, रमेश यादव, शशि प्रकाश, नीतू चौधरी, ममता श्रीवास्तव, प्रीति, आकांक्षा मिश्रा, प्रदीप राय,, दीपेंद्र बहादुर, पंकज राणा, लाल चंद्र शामिल रहे।
टीईटी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर निदेशक बेसिक शिक्षा बासुदेव यादव का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही भर्ती होगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है


News Sabhaar : Amar Ujala (5.10.13)


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Impact on Recruitment in UP

Impact on Recruitment in UP




News Sabhaar : Hindustan Epaper (5.10.13)



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Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद


Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद


 लगभग 19 साल पहले 2700 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 2500 पदों पर एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती को लेकर बावेला मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला किया था लेकिन बाद में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अति दलित एवं अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रभावशाली जातियों के ही लोगों को मिल रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक लगाकर एक बार फिर उन लोगों की आवाज को ताकत दी है, जो आरक्षण की परिधि में रहते हुए भी उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश में 41610 पुलिसकर्मियों की भर्ती पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दिया है। न्यायालय ने सरकार को आरक्षित जातियों की नौकरी में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा दाखिल करने का पहले ही आदेश दिया था लेकिन काफी दिनों से इसमें हीलाहवाली चल रही थी। यह पूरा मामला सामाजिक न्याय समिति की उस रिपोर्ट पर ही आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद से ही अनिसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग में कुछ खास जातियों के ही लोगों का वर्चस्व है और अन्य अति दलित एवं अति पिछड़े वर्ग को समुचित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।


अति दलितों व अति पिछड़ों के लिए थी अलग से संस्तुति सामाजिक न्याय समिति ने आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों को दो वगरे में बांटकर अति दलित एवं अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की संस्तुति की थी। अनुसूचित जातियों में चमार-धुसिया एवं जाटव जातियों की बिरादरी 55.70 प्रतिशत है लेकिन प्रमुख सरकारी पदों पर इनका प्रभुत्व 60 प्रतिशत से ज्यादा है।

वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में जातीय आधार पर आरक्षण के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार के अधीन 60 विभागों (जिसमें 166 उपविभागों एवं इकाइयों) से प्राप्त सेवायोजन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 12 लाख स्वीकृत पदों के सापेक्ष सेवायोजित 10 लाख लोकसेवकों के पदों का आकलन तैयार किया गया। आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसेवा में अनुसूचित जातियों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जातियों के 21.89 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के 26.98 प्रतिशत पद भरे गये थे। एक दशक के बाद इन आरक्षित पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अनुसूचित जातियों में 66 जातियां हैं लेकिन 9 जातियों ने ही ज्यादातर सरकारी नौकरियों का लाभ हासिल किया। जातीय जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लाभ हासिल करने वाली अनुसूचित जातियों में खटिक 164 प्रतिशत, धोबी 122 प्रतिशत, धानुक 111 प्रतिशत, बाल्मीकि 110 प्रतिशत और चमार, धुसिया व जाटव 107 प्रतिशत पदों पर काबिज हैं। इसके अलावा कोरी 71 प्रतिशत, पासी-तरमाली 70 प्रतिशत, गोंड 58 प्रतिशत व कोल 22 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि इन जातियों के वर्चस्व के कारण अनुसूचित वर्ग में आने वाली 57 अन्य जातियों के लोग अब भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे भी ज्यादा गहरी खाई पिछड़े वर्ग की आरक्षण सूची में है। पिछड़े वर्ग में 79 जातियां हैं लेकिन 11 जातियों में ही आरक्षण का ज्यादातर हिस्सा बंटा पड़ा है। पिछड़े वर्ग में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ जाट बिरादरी को मिला है जो अपनी आबादी के अनुपात में 190 प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। इसी प्रकार अहीर,यादव, यदुवंशीय, ग्वाला वर्ग के 178, कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैंथवार 167 प्रतिशत, हज्जाम-नाई, सलमानी-सविता-श्रीवास 97 प्रतिशत, काछी-कुशवाहा, शाक्य 91 प्रतिशत, लोध-लोधी-लोट-लोधी राजपूत, गड़ेरिया-पाल व बघेल 85-85 प्रतिशत और कहार-कश्यप 80 प्रतिशत हैं। इसके अलावा बढ़ई,शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान, मुराव या मुराई, मौर्य, कुम्हार-प्रजापति आदि जातियां भी अपनी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इस प्रकार पिछड़े वर्ग की 68 जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं




हाईकोर्ट के निर्णय का होगा विधिक परीक्षण लखनऊ (एसएनबी)। सिपाही सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर दिये गये हाईकोर्ट के फैसले का गृह विभाग विधिक परीक्षण करायेगा। सचिव गृह कमल सक्सेना ने बताया कि अभी तक गृह विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। 


News Sabhaar : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10 (5.10.13)

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