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हाईकोर्ट आदेश: ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती-08 का परिणाम नए सिरे से दें
जोधपुर. हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी (सामाजिक विज्ञान) भर्ती 2008 के मामले में 1023 पदों पर सरकार को नए से परिणाम जारी करने और नई कट ऑफ मार्क्स के आधार पर दो महीने में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश राम रतन यादव की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि सरकार ने 13 अगस्त 2008 के विज्ञापन के जरिए द्वितीय श्रेणी (सामाजिक विज्ञान) विषय के 1023 पदों पर भर्ती के अावेदन मांगे। भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए।
भर्ती का परिणाम 2011 में आया। उत्तर कुंजी देखने पर पाया कि आरपीएससी ने उसके दो प्रश्नों के उत्तरों को गलत माना है, जबकि वे सही थे। उधर हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण अतिक्रमण मामलों में जेडीए की सख्ती को सही ठहराया। कहा कि अदालत सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने वालों को राहत देगा और ही आंखें मूंदकर बैठेगा
Bhaskar News Network|Feb 26, 2015, 06:38AM IST
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET , शिक्षक भर्ती
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
हाईकोर्ट आदेश: ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती-08 का परिणाम नए सिरे से दें
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हाईकोर्ट आदेश: ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती-08 का परिणाम नए सिरे से दें
जोधपुर. हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी (सामाजिक विज्ञान) भर्ती 2008 के मामले में 1023 पदों पर सरकार को नए से परिणाम जारी करने और नई कट ऑफ मार्क्स के आधार पर दो महीने में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश राम रतन यादव की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि सरकार ने 13 अगस्त 2008 के विज्ञापन के जरिए द्वितीय श्रेणी (सामाजिक विज्ञान) विषय के 1023 पदों पर भर्ती के अावेदन मांगे। भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए।
भर्ती का परिणाम 2011 में आया। उत्तर कुंजी देखने पर पाया कि आरपीएससी ने उसके दो प्रश्नों के उत्तरों को गलत माना है, जबकि वे सही थे। उधर हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण अतिक्रमण मामलों में जेडीए की सख्ती को सही ठहराया। कहा कि अदालत सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने वालों को राहत देगा और ही आंखें मूंदकर बैठेगा
Bhaskar News Network|Feb 26, 2015, 06:38AM IST
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