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Thursday, December 12, 2013

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : स्पेशल अपील बनेगी दरोगा भर्ती-2011 में सरकार की ढाल

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : स्पेशल अपील बनेगी दरोगा भर्ती-2011 में सरकार की ढाल



लखनऊ। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रक्रिया बदलने से औंधे मुंह गिरी सरकार के लिए दरोगा भर्ती मामला भी फजीहत का कारण बन सकता है। सरकार के पास इस मामले में सीमित विकल्प हैं और अपने फैसलों के बचाव के लिए विशेष अपील दायर करना उसके लिए मजबूरी होगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में भी अंतत: उसने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और दरोगा भर्ती मामले में एक साम्यता यह है कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया। दरोगा भर्ती में नियमों में बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि यह परीक्षा शुरू होने के बाद किए गए। सरकार को इसमें बहुत राहत मिलने के आसार नहीं नजर आते। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में बहस करने वाले अधिवक्ता केएम अस्थाना व सीमांत सिंह के अनुसार अदालत ने तीन माह में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि इस मामले में सरकार ने मनमानी की।

उल्लेखनीय है कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन बसपा सरकार में जारी हुआ था। अब सरकार यदि कोर्ट के फैसले का अनुपालन करती है तो उसे पूर्व की सरकार के फैसलों को अमलीजामा पहनाना होगा। इस भर्ती के 4010 पदों के लिए चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और इसमें लिखित परीक्षा भी संपन्न कराई जा चुकी है। अब सरकार यदि स्पेशन अपील में जाती है तो उसे परीक्षा रद करने के बारे में ठोस कारण जुटाने होंगे

News Sabhaar / Source : Jagran (12.12.13)
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Tuesday, December 10, 2013

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment Restored : हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश रद्द

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment Restored : हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका
दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश रद्द


इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने संबंधी प्रदेश सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जाए। कोर्ट ने डीजीपी और गृह विभाग को निर्देश दिया है कि पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते हुए उसे पूरा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने विंध्यवासिनी तिवारी, मंजीत कृष्णा सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया।
याचियों के अधिवक्ता विजय गौतम के मुताबिक पुलिस और पीएसी में 4010 दरोगाओं और प्लाटून कमांडर के पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया को गृह सचिव ने तीन सितंबर 2013 को आदेश जारी कर रोक दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं की दलील कोर्ट ने मानी
याचिका में अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि 24 नवंबर 2011 को जारी भर्ती की अधिसूचना पर प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा और शारीरिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। इसके बाद सचिव ने अकारण ही परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सचिव का निर्णय मनमानीपूर्ण है और इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने का निर्देश दिया है

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (10.12.2013)

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