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Wednesday, July 23, 2014

UPTET : दूसरी काउंसलिंग में भी 129 पद रह गए खाली

UPTET : दूसरी काउंसलिंग में भी 129 पद रह गए खाली



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दूसरी काउंसलिंग में भी 129 पद रह गए खाली

फतेहपुर, जागरण संवाददाता:

गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे। कारण की मेरिट के उच्च स्थान पर टापरों का कब्जा है, पसंदीदा जनपद के कारण यह आवेदक अपने सुविधाजनक को तवज्जो दे रहे है। जिस कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में नीचे की मेरिट वाले आवेदक शामिल नहीं हो पा रहे है।




गणित विज्ञान भर्ती में जिले को कुल 516 पद मिले है। जिसके लिए पहली काउंसलिंग में बमुश्किल कुछ ही सीटों पर आवेदक मिल सके। पहली काउंसलिंग में गणित विषय की 181 और विज्ञान विषय की 226 सीटें खाली रह गयी। शासन ने दूसरी काउंसलिंग के लिए 23 और 24 जुलाई का दिन मुकर्रर किया। जिसमें पहले दिन गणित की काउंसलिंग डायट प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप और कार्यवाहक बीएसए प्रभाकर द्विवेदी ने पूरी कराई। रिक्त 181 पदों के सापेक्ष पांच गुना अर्थात 905 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया परन्तु मनचाहे जिले के चक्कर में हाई मेरिट वाले आवेदक जिले पहुंचे ही नही। मात्र 52 आवेदकों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किया। इस प्रकार जिले में गणित विषय के 129 पद फिर से खाली रह गए। नियुक्ति पटल प्रभारी विवेक द्विवेदी के अनुसार पहली काउंसलिंग में एक पद पर तीन दूसरी में एक पद पर पांच उम्मीदवारों को बुलाया गया था। पहले मेरिट 71 प्रतिशत के करीब थी अब घटकर 68 प्रतिशत रह गयी है। सीटें अब भी खाली है। इस लिए तीसरी काउंसलिंग होने और मेरिट गिरने की पूरी संभावना है। काउंसलिंग की तिथियां समाप्त होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। शासन अग्रिम निर्देश पर पदों को भरा जाएगा।

बलिया व लखनऊ का बोलबाला

फतेहपुर, जिले के रिक्त सीटों पर काउंसलिंग की जिन 52 आवेदकों ने प्रक्रिया में भाग लिया। उनमें बलिया और लखनऊ के आवेदक सर्वाधिक रहा। इसके अतिरिक्त मुज्जफर नगर, कानपुर, औरैया, इलाहाबाद से भी आवेदक आए। मूल जिले का ग्राफ बेहद कम रहा।

गणित के 258 पदों की स्ििथत

आरक्षण स्वीकृत अवशेष

सामान्य 129 47

ओबीसी 70 46

एससी 54 31

एसटी 05 05


विज्ञान के 226 पदों पर आज
फतेहपुर, गणित विज्ञान भर्ती में चयन समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रताप ने बताया कि गुरुवार को विज्ञान विषय के आवेदकों काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। 226 पदों के सापेक्ष 1130 आवेदक बुलाए गए है। इसके अलावा उन छूटे आवेदकों को भी मौका दिया गया है जो किसी कारण से नाम होने के बाद भी पहली काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे

News Sabhaar : Jagran (23.07.2014) /
Publish Date:Wednesday,Jul 23,2014 07:27:04 PM | Updated Date:Wednesday,Jul 23,2014 07:27:46 PM


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SARKARI NAUKRI :समूह ‘ग’ के पांच लाख पदों पर भर्ती जल्द

SARKARI NAUKRI :समूह ‘ग’ के पांच लाख पदों पर भर्ती जल्द
अधीनस्थ चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ,
कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को किया मंजूर


BUMOER RECRUITMENT OF 5 LAKH POST WILL START SOON

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लखनऊ :  राज्य सरकार ने आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया। विधान मंडल से आयोग के गठन संबंधी विधेयक पारित न होने के बाद मंगलवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (द्वितीय) अध्यादेश 2014 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। आयोग का गठन होने के बाद समूह ग स्तर के पांच लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। आयोग में अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल पांच साल या अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक होगा।
राज्य सरकार समूह ग स्तर के पदों की भर्तियां अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से कराना चाहती है। इसके लिए विधिक संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के गठन का निर्णय पूर्व में कैबिनेट ने किया था। विधायी विभाग ने इसके आधार पर 2 जून 2014 को अध्यादेश जारी कर दिया। इसका विधेयक 19 जून से शुरू हुए विधान मंडल में पारित कराया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नियमों के मुताबिक यह अध्यादेश विधान मंडल का सत्र शुरू होने के छह सप्ताह यानी 30 जुलाई के बाद निष्प्रभावी हो जाता। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वितीय अध्यादेश 2014 के प्रारूप को कैबिनेट से अनुमोदित करा लिया है। आयोग राजकीय, राज्य सरकार से स्थापित या उसके नियंत्रण में आने वाले बोर्ड, निगम या निकाय के समूह ग स्तर के पदों पर चयन करेगा। राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह अधिसूचना के माध्यम से किसी भी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या जोड़ सकेगी।
सरकारी विभागों में 4797 अनुपयोगी पद समाप्त


लखनऊ : प्रदेश कैबिनेट ने दस विभागों में अनुपयोगी 4797 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इनमें 1318 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गए हैं जबकि बाकी 3479 पदों को समाप्त मानते हुए इन पर कार्यरत कर्मियों को आवश्यकता वाले दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा।
बताते चलें कि विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पदों को समाप्त करने की कार्यवाही काफी समय से लंबित थी। उच्च स्तर पर यह महसूस किया गया कि इससे जहां कर्मचारियों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इनके वेतन आदि मदों पर खर्च हो रहा है। इन अनुपयोगी पदों पर खर्च हो रही रकम के समुचित उपयोग के लिए शासन ने प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने दस विभागों में 4797 पदों को अनुपयोगी मानते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की। मंगलवार को कैबिनेट ने चिह्नित पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी।
फैसले के अनुसार अनुपयोगी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सूचना नियोजन विभाग अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने यहां रिक्त पदों को भरे जाने के लिए नियोजन विभाग की ओर से तैयार सूची से पात्र व्यक्ति का चयन कर अपने यहां स्थानांतरण/समायोजन के आधार पर तैनाती देंगे। इस फैसले के क्रियान्

वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
विभागवार अनुपयोगी पद
विभागअनुपयोगी पदकार्यरत कर्मी
सिंचाई27641774
सार्वजनिक उद्यम21
नगर भूमि सीमारोपण218218
लोक निर्माण10831083
श्रम 23693
पुलिस 16534
कारागार 116117
परिवार कल्याण 159159
प्राविधिक शिक्षा 46
स्टांप एवं निबंधन 8
कुल 47973479
नोट- कारागार में मृतक आश्रित के रूप में स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं

News Sabhaar : Amar Ujala (23.07.2014)

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UPTET : डीएड वाले भी बन सकेंगे सहायक अध्यापक

UPTET : डीएड वाले भी बन सकेंगे सहायक अध्यापक


 

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा (डीएड) में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को भी दस हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। इनकी नियुक्ति एनसीटीई द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की संशोधित अधिसूचना के तहत की जाएगी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और विजय लक्ष्मी की खंडपीठ ने देवेंद्र नारायण पांडेय और 21 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
याचीगण के अधिवक्ता सुधीर चंद्रौल का कहना था कि याचियों के पास मान्यता प्राप्त डिग्री है

यह डिग्री बीएड और विशिष्ट बीटीसी के समान ही एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मान्य है। इस आधार पर वह सहायक अध्यापक पद हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने दस हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्तूबर 2013 में जारी विज्ञापन में इनको शामिल नहीं किया। नियुक्ति प्रक्रिया का शासनादेश 30 जून 2014 को जारी हुआ और वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है।

News Sabhaar : Amar Ujala (23.07.2014)


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राम नाईक बने यूपी के 28वें राज्‍यपाल

राम नाईक बने यूपी के 28वें राज्‍यपाल

 प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें शपथ दिलाई

Chief Justice ke Busy hone se 23 July 2014 ko Shiksha Mitron Vs BTC Vs UPTET / B Ed ki High Court mein 23 July ko Hone Valee Sunvayee Talne Ki Baat Sunee Hai, Agami Sunvai Agle Hafte Sambhavit Hai
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Tuesday, July 22, 2014

Shiksha Mitra / BTC / UPTET Case in Allahabad High Court

Shiksha Mitra / BTC / UPTET Case in Allahabad High Court

MAAMLA BADEE BENCH - CHIEF JUSTICE KI COURT MEIN GAYA

PEHLE BHEE TRIPLE BENCH NE TET VS NON TET KO NISTARIT KIYA THA

FIR SE MAAMLE KO EK BADEE BENCH DEKHEGEE









HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.K.Tripathi,Abhishek Srivastava,B.P.Singh,P.C.Singh,R.A. Akhtar,Ramesh Upadhyay

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
One of the prayers in a connected writ petition is to declare the� State Government's notification dated 30 May 2014 ultra vires.
In the counter affidavit the State has taken an objection that the matters, where the vires of any Statute is challenged, are cognizable by the Division Bench (presided by Hon'ble the Chief Justice).
Let the matter be placed before Hon'ble the Chief Justice /Hon'ble Senior Judge to pass appropriate order.

Learned Counsel for the petitioners states that there is an urgency in the matter, as such the matter may be placed before the appropriate Bench, after obtaining nomination from Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Senior Judge, if possible, day after tomorrow i.e. 23.07.2014.
Order Date :- 21.7.2014
DS/-


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