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शिक्षक नियुक्ति का ब्योरा नेट पर डालो
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DESH KI KHASKAR SUPREME COURT KI NYAY PRANALEE AAJ BHEE BEHTAR HAI.
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अयोग्य अभ्यर्थियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
54,146 लोगों ने ज्वाइन कर ली है नौकरी : राज्य सरकार
गड़बड़ी पर निरस्त होंगी भर्तियां
सख्ती :
अयोग्य अभ्यर्थियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1654,146 लोगों ने ज्वाइन कर ली है नौकरी : राज्य सरकार
गड़बड़ी पर निरस्त होंगी भर्तियां
सख्ती
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कोर्ट ने ये आदेश भर्तियों पर आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार के वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को जारी किए।1मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती कर ब्योरा पेश करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई स्थिति रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि 72,825 रिक्तियों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनमें से 54,146 लोगों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। हालांकि नौकरी न पाने वाले असफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने भर्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए करीब 20 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मसला गंभीर है। 1कोर्ट ने आरोप लगाने वाले वकील से कहा कि वे इस बारे में हलफनामा दाखिल करें और अगर नियुक्तियां गलत पाई गईं तो भर्ती रद कर दी जाएगी। भर्तियों पर सवाल उठा रहे वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर नहीं डाला है, ऐसे में सबके बारे में पता करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार से ब्योरा ऑनलाइन करने के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नियुक्त किए गए लोगों का सारा ब्योरा ऑनलाइन करे। मामले में छह जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कोर्ट ने ये आदेश भर्तियों पर आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार के वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को जारी किए।1मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती कर ब्योरा पेश करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई स्थिति रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि 72,825 रिक्तियों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनमें से 54,146 लोगों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। हालांकि नौकरी न पाने वाले असफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने भर्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए करीब 20 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मसला गंभीर है। 1कोर्ट ने आरोप लगाने वाले वकील से कहा कि वे इस बारे में हलफनामा दाखिल करें और अगर नियुक्तियां गलत पाई गईं तो भर्ती रद कर दी जाएगी। भर्तियों पर सवाल उठा रहे वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर नहीं डाला है, ऐसे में सबके बारे में पता करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार से ब्योरा ऑनलाइन करने के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नियुक्त किए गए लोगों का सारा ब्योरा ऑनलाइन करे। मामले में छह जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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अयोग्य अभ्यर्थियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1654,146 लोगों ने ज्वाइन कर ली है नौकरी : राज्य सरकार
गड़बड़ी पर निरस्त होंगी भर्तियां
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कोर्ट ने ये आदेश भर्तियों पर आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार के वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को जारी किए।1मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती कर ब्योरा पेश करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई स्थिति रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि 72,825 रिक्तियों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनमें से 54,146 लोगों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। हालांकि नौकरी न पाने वाले असफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने भर्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए करीब 20 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मसला गंभीर है। 1कोर्ट ने आरोप लगाने वाले वकील से कहा कि वे इस बारे में हलफनामा दाखिल करें और अगर नियुक्तियां गलत पाई गईं तो भर्ती रद कर दी जाएगी। भर्तियों पर सवाल उठा रहे वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर नहीं डाला है, ऐसे में सबके बारे में पता करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार से ब्योरा ऑनलाइन करने के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नियुक्त किए गए लोगों का सारा ब्योरा ऑनलाइन करे। मामले में छह जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कोर्ट ने ये आदेश भर्तियों पर आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार के वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को जारी किए।1मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती कर ब्योरा पेश करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई स्थिति रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि 72,825 रिक्तियों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनमें से 54,146 लोगों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। हालांकि नौकरी न पाने वाले असफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने भर्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए करीब 20 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मसला गंभीर है। 1कोर्ट ने आरोप लगाने वाले वकील से कहा कि वे इस बारे में हलफनामा दाखिल करें और अगर नियुक्तियां गलत पाई गईं तो भर्ती रद कर दी जाएगी। भर्तियों पर सवाल उठा रहे वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर नहीं डाला है, ऐसे में सबके बारे में पता करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार से ब्योरा ऑनलाइन करने के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नियुक्त किए गए लोगों का सारा ब्योरा ऑनलाइन करे। मामले में छह जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
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