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पीजी में आरक्षण ने छात्रों की बढ़ाई मुसीबत,
ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मिलेगा पी जी में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:31 सोमवार, 23 मई 2016
मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) से जुड़े अभ्यर्थियों को तो राहत मिली है, जबकि एमबीबीएस के बाद पीजी में प्रवेश लेने वालों को झटका लगा है। अब वह प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई करने के बावजूद मेरिट में बहुत पीछे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मेरिट सूची को भी रद्द कर दिया है।
अभी तक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को तीस फीसदी सीटों का आरक्षण मिला हुआ था। शहरी क्षेत्रों में सेवा देने वालों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। पीएमएस के कुछ चिकित्सकों ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तो उनकी याचिका को ठुकरा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एमसीआई का हवाला दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वालों को तीस फीसदी का ग्रेस मार्क देने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही उसने पीजी के लिए बनाई गई मेरिट सूची को भी खारिज कर दी। मेडिकल कॉलेजों ने हाल ही में यूपीपीजी प्रवेश परीक्षा कराकर मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश ले लिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले पीएमएस के अभ्यर्थियों को तीस फीसदी तक ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ग्रेस मार्क मिलने से अब जो नई मेरिट सूची बनेगी उसमें जो एमबीबीएस के बाद सीधे पीजी प्रवेश परीक्षा में सूची में आने वाले बहुत पीछे हो जाएंगे। पीजी प्रवेश परीक्षा में मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर आने वाली नितिका कहती हैं कि अब ग्रेस मार्क जुड़ने के बाद जो नई मेरिट सूची बनेगी, उसमें उनका स्थान डेढ़ सौ से नीचे चला जाएगा। इससे उनकी च्वाइस नहीं मिल पाएगी।
उधर, पीएमएस के अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर दिया है। यह व्यवस्था देश के दूसरे प्रदेशों तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में लागू है। यूपी में वहीं व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू होगी। फिलहाल इस फैसले से एमबीबीएस के बाद पीजी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होना तय है। ऐसे छात्र नई व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार हर वर्ष पीएमएस की भर्ती भी तो नहीं कर रही है। पीजी छात्र अभिषेक कहते हैं हर वर्ष भर्ती करे तो बेहतर होगा। छात्रों की तकलीफें कुछ कम हो सकती हैं।
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मिलेगा पी जी में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:31 सोमवार, 23 मई 2016
मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) से जुड़े अभ्यर्थियों को तो राहत मिली है, जबकि एमबीबीएस के बाद पीजी में प्रवेश लेने वालों को झटका लगा है। अब वह प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई करने के बावजूद मेरिट में बहुत पीछे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मेरिट सूची को भी रद्द कर दिया है।
अभी तक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को तीस फीसदी सीटों का आरक्षण मिला हुआ था। शहरी क्षेत्रों में सेवा देने वालों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। पीएमएस के कुछ चिकित्सकों ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तो उनकी याचिका को ठुकरा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एमसीआई का हवाला दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वालों को तीस फीसदी का ग्रेस मार्क देने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही उसने पीजी के लिए बनाई गई मेरिट सूची को भी खारिज कर दी। मेडिकल कॉलेजों ने हाल ही में यूपीपीजी प्रवेश परीक्षा कराकर मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश ले लिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले पीएमएस के अभ्यर्थियों को तीस फीसदी तक ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ग्रेस मार्क मिलने से अब जो नई मेरिट सूची बनेगी उसमें जो एमबीबीएस के बाद सीधे पीजी प्रवेश परीक्षा में सूची में आने वाले बहुत पीछे हो जाएंगे। पीजी प्रवेश परीक्षा में मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर आने वाली नितिका कहती हैं कि अब ग्रेस मार्क जुड़ने के बाद जो नई मेरिट सूची बनेगी, उसमें उनका स्थान डेढ़ सौ से नीचे चला जाएगा। इससे उनकी च्वाइस नहीं मिल पाएगी।
उधर, पीएमएस के अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर दिया है। यह व्यवस्था देश के दूसरे प्रदेशों तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में लागू है। यूपी में वहीं व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू होगी। फिलहाल इस फैसले से एमबीबीएस के बाद पीजी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होना तय है। ऐसे छात्र नई व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार हर वर्ष पीएमएस की भर्ती भी तो नहीं कर रही है। पीजी छात्र अभिषेक कहते हैं हर वर्ष भर्ती करे तो बेहतर होगा। छात्रों की तकलीफें कुछ कम हो सकती हैं।
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