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आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे विद्यार्थियों को मिली राहत
Sirf 5% TET marks mei Rahat Milee,
Ab RTET mein Bhee 55% Par Pass
Published Date-19-Oct-2016 01:35:01
जयपुर। पिछले साल से शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे करीब 8 हजार चयनित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 60 फीसदी के कम वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए तुरंत उन्हें ज्वाइनिंग के आदेश दिए। इसके साथ ही पहले से लगे करीब 12 हजार शिक्षकों को भी उनके पद पर कायम रहने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटेट का आयोजन हुआ, जिसमें 10 से 20 फीसदी की छूट इस आधार पर दी गई कि विद्यार्थियों के पास 7 साल का वैद पात्रता प्रमाण पत्र हो।
2012 में करीब 39 हजार पदों पर भर्ती के बाद ज्वाइनिंग दी जा रही थी, लेकिन छूट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां पर हाईकोर्ट ने छूट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया। 3 जुलाई 2013 में हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने 5 फीसदी की छूट को भी निरस्त कर दिया और 60 फीसदी न्यूनतम अंक के ज्वाइनिंग के आदेश दिए।इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देते हुए ज्वाइनिंग को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा। सरकार ने आरटेट में छूट के आधार पर 2013 में फिर से 20 हजार पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन इन भर्तियों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बेरोजगारों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 से 20 फीसदी छूट वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके हक में फैसला सुनाया।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया की पिछले चार साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, लेकिन आज जीत इंसाफ की हुई। वहीं उन्होंने कहा कि ये जीत प्रदेश से हर बेरोजगार युवा की जीत है।
RTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI / News
REET CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET , शिक्षक भर्ती
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे विद्यार्थियों को मिली राहत
Sirf 5% TET marks mei Rahat Milee,
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Published Date-19-Oct-2016 01:35:01
जयपुर। पिछले साल से शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे करीब 8 हजार चयनित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 60 फीसदी के कम वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए तुरंत उन्हें ज्वाइनिंग के आदेश दिए। इसके साथ ही पहले से लगे करीब 12 हजार शिक्षकों को भी उनके पद पर कायम रहने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटेट का आयोजन हुआ, जिसमें 10 से 20 फीसदी की छूट इस आधार पर दी गई कि विद्यार्थियों के पास 7 साल का वैद पात्रता प्रमाण पत्र हो।
2012 में करीब 39 हजार पदों पर भर्ती के बाद ज्वाइनिंग दी जा रही थी, लेकिन छूट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां पर हाईकोर्ट ने छूट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया। 3 जुलाई 2013 में हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने 5 फीसदी की छूट को भी निरस्त कर दिया और 60 फीसदी न्यूनतम अंक के ज्वाइनिंग के आदेश दिए।इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देते हुए ज्वाइनिंग को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा। सरकार ने आरटेट में छूट के आधार पर 2013 में फिर से 20 हजार पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन इन भर्तियों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बेरोजगारों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 से 20 फीसदी छूट वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके हक में फैसला सुनाया।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया की पिछले चार साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, लेकिन आज जीत इंसाफ की हुई। वहीं उन्होंने कहा कि ये जीत प्रदेश से हर बेरोजगार युवा की जीत है।
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