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Sunday, September 15, 2024

UPTET : 2019 में कोर्ट ने क्यों UP Basic शिक्षकों के ट्रांसफर / समायोजन रोक दिए थे

 UPTET : 2019 में कोर्ट ने क्यों  UP Basic शिक्षकों के ट्रांसफर / समायोजन रोक दिए थे  



The High Court of Allahabad, in the case of Jamuna Rani Das and 56 Others vs. State of U.P. and Others (WRIT - A No. 19110 of 2018), addressed the petitioners' challenge to the Government Orders dated 20.07.2018 and 03.08.2018, as well as the transfer/samayojan (adjustment) orders issued on 24.08.2018 by the District Basic Education Officer of Rampur.

The primary issue in this case revolves around the legality of these government orders concerning the transfer and adjustment (samayojan) of teachers. The petitioners contended that these orders violated statutory provisions, particularly the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, and the associated rules, including the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 and the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981.

Key points highlighted by the Court:

  1. Violation of Statutory Law: The Court observed that the Government Order dated 20.07.2018 and circular dated 16.08.2018 violated statutory provisions because executive instructions cannot override laws made by rule-making authorities. In this case, the Government Order conflicted with the pupil-teacher ratio requirements mandated by the Right to Education (RTE) Act, 2009, which ensures a specific ratio of teachers to students in schools.

  2. Public Interest and Pupil-Teacher Ratio: The Court emphasized that the transfer/adjustment policy based on the "last in, first out" principle failed to maintain the proper pupil-teacher ratio, which is essential for fulfilling the objectives of the RTE Act. The State's policy neglected the requirement of maintaining this ratio, thereby undermining the quality of education provided to children.

  3. Faulty Policy: The Court ruled that the State Government's transfer/adjustment policy was faulty because it prioritized administrative grounds or exigencies over the rights of children to receive quality education as per the RTE Act. Therefore, the policy was found to be arbitrary and contrary to the statutory framework established under the Act and associated rules.

  4. Quashing of Government Orders: As a result, the Court quashed the Government Order dated 20.07.2018 and the circular dated 16.08.2018, along with all the transfer/adjustment orders issued under those government instructions. The Court held that the State Government must formulate a new policy that complies with the provisions of the RTE Act, 2009, the RTE Rules, 2010, and the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981.

Conclusion:

The High Court's decision to stop the samayojan (transfer/adjustment) of teachers was based on the State Government's failure to maintain the legal requirements of pupil-teacher ratios, which are crucial for ensuring free and compulsory education under the RTE Act. The policy was found to be arbitrary and in violation of statutory provisions, leading to the quashing of the relevant government orders and transfer decisions


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 19110 of 2018

Petitioner :- Jamuna Rani Das And 56 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Vishnu Kumar,Ashok Khare, Sr. Advocate
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vijai Kumar Srivastava

Hon'ble Prakash Padia,J.
The petitioners have preferred the present writ petition challenging the Government Order dated 20.7.2018 and 3.8.2018 issued by the respondent no.1 and 3 respectively. Further prayer was made to quash the impugned order of transfer/samayojan dated 24.8.2018 passed by the District Basic Education Officer, Rampur/respondent no.4.
Learned counsel for the petitioners contended that the controversy involved in the present case has already been decided by Lucknow Bench of this Court on 11.12.2018 in SERVICE SINGLE No. - 25238 of 2018 (Smt. Reena Singh and Ors. Vs. State Of U.P.Throu.Addl.Chief Secy.Basic Education Lko.& Or.) Learned counsel for the petitioners relied upon paragraph 26 to 31 of the aforesaid judgement, which is reproduced below:-
"(26) In view of the overall consideration of the relevant rules on the subject and the government order and circular under challenge, this Court records that the law is settled that executive instruction can only supplement the statutory law and cannot supplant the law. In the case in hand, the Government Order dated 20.07.2018 is in violation to the statutory provisions and has over ridden the rules, which have been framed by the rule making authorities in exercise of power conferred upon it by the Act of 2009.
(27) On perusal of the Government Order dated 20.07.2018 and circular dated 16.08.2018, it has been provided that transfer / adjustment shall be made on the basis of "last in first out". The transfers are made in exigencies of service in public interest or on administrative grounds. To meet out the public interest in imparting education to the students admitted in the academic session in consonance with the provisions contained under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and rules framed thereunder, the pupil-teacher ratio and deadline in this regard has been fixed from the date of start of session. There is clear cut violation of the act and rules, wherein specific provision was provided in regard to maintenance of the pupil-teacher ratio. The authority has also been defined under the act and rules to determine the pupil-teacher ratio. While issuing the government order and circulars, all these provisions have been ignored by the State Government. Therefore, the policy of the State Government is faulty and shall not fulfill the scope to provide free and compulsory education to the children and is contrary to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010.
(28) The State Government while framing a policy would have taken care of students, who are getting education of elementary level and the interest of the teachers comes thereafter. Therefore, the analogy drawn in issuing the government order is in violation of the Act of 2009 and rules framed thereunder.
(29) As such, the Government Order dated 20.07.2018 and circular dated 16.08.2018 being contrary to the Act of 2009 and Rules of 2010 and being arbitrary in nature are hereby set aside. In view of the above, all the orders of transfer / adjustment, which are under challenge in the bunch of writ petitions are also hereby quashed.
(30) The bunch of writ petitions succeed and are allowed.
(31) The State Government, if, desirous to frame a policy in regard to the transfer / adjustment of the teachers of junior basic schools and senior basic schools, is at liberty to frame a fresh policy in consonance with the provisions contained under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 and U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981."
On the request made by Mr. Vijai Kumar Srivastava, learned counsel appearing on behalf of respondent no.4, list on 10.4.2019 within the top ten cases.
Order Date :- 28.3.2019
Pramod Tripathi




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Saturday, September 14, 2024

69000 Shikshak Bharti: यूपी असिस्टेंट टीचर्स को SC से बड़ी राहत, लेकिन 100% नहीं! समझ लें पूरी क्रोनोलॉजी

 

69000 Shikshak Bharti: यूपी असिस्टेंट टीचर्स को SC से बड़ी राहत, लेकिन 100% नहीं! समझ लें पूरी क्रोनोलॉजी

69000 Teacher Bharti 2024 UP News Today: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। लेकिन अभी मामला शांत नहीं हुआ है। अंतिम फैसला बाकी है। इस बीच इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी और विवाद समझना भी जरूरी है।


सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अगुआई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ने कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी। कानूनी पहलुओं को परखने के बाद आदेश जारी करेगी।

 


इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों रवि कुमार सक्सेना व 51 अन्य लोगों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचियों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह मामले में परीक्षण करेगा और इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा। साथ ही शीर्ष अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी।

कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वें अधिकतम सात पेज में अपनी लिखित दलील पेश करें। कोर्ट ने मामले में दो वकील को नोडल भी बनाया है और राज्य सरकार से कहा है कि वह अपना जवाब दाखिल करे।

कब-कब, क्या हुआ

  • 5 दिसंबर, 2018: 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। (4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया।)
  • 6 जनवरी, 2019: भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।
  • 12 मई 2020: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए। सामान्य वर्ग का कटऑफ 67.11% और OBC का कटऑफ 66.73% रहा।
  • मई 2020: आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की गई।
  • 13 मार्च 2023: सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार करने को कहा। लेकिन आरक्षण के नियमों को लेकर कुछ टिप्पणियां भी कीं।

(HC की सिंगल बेंच ने कहा था- शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या ज्यादा मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है। क्योंकि- टीईटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। बेंच ने यह भी कहा था कि यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील की।)

  • 13 अगस्त 2024: हाई कोर्ट ने की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। इस वक्त तक शिक्षकों की तैनाती भी हो गई थी। डबल बेंच ने कोटे को स्थिति भी साफ की थी। (HC की डबल बेंच ने कहा था- सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा यह भी साफ किया है कि वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजेंटल आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाए।)


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Tuesday, September 10, 2024

Bumper Teacher Recruitment : यूपी बेसिक स्कूलों में सवा लाख शिक्षकों के पद खाली

UPTET : Bumper Teacher Recruitment : यूपी बेसिक स्कूलों में सवा लाख शिक्षकों के पद खाली 


प्रयागराज में टीचर्स डे के दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज छठा दिन है. अभ्यर्थियों का दावा है कि यूपी के बेसिक स्कूलों में अभी तकरीबन सवा लाख शिक्षकों के पद खाली हैं

यूपी के बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी डीएलएड कोर्स की ट्रेनिंग कर चुके अभ्यर्थी पिछले छह सालों से टीचर्स भर्ती नहीं होने से बेरोजगार होकर घूम रहे हैं. अफसरो से गुहार लगाकर थक चुके यह अभ्यर्थी अब इन दिनों आंदोलन की राह पर हैं. शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अनूठे अंदाज में प्रदर्शन कर चर्चा का सबब बने हुए हैं. अभ्यर्थी सोमवार को प्रयागराज में मुर्गा बने हुए थे तो आज कान पकड़कर धरने पर बैठे अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लाख गुहार लगाने के बावजूद शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं. ऐसे में वह अपने कान पकड़कर यह संदेश देना चाहते हैं कि डीएलएड का कोर्स करके उन्होंने खुद बहुत बड़ी गलती की है

प्रयागराज में टीचर्स डे के दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज छठा दिन है. अभ्यर्थियों का दावा है कि यूपी के बेसिक स्कूलों में अभी तकरीबन सवा लाख शिक्षकों के पद खाली हैं. सूबे में लगभग बारह लाख अभ्यर्थियों ने डीएलएड की ट्रेनिंग की हुई है. कुछ अभ्यर्थी दूसरे राज्यों में शिक्षक बन चुके हैं जबकि बाकी बेरोजगार बने घूम रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी हुए बिना वह अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे. अभ्यर्थी प्रयागराज के सिविल लाइन से इलाके में स्थित धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं. उनके धरने में आज दिल्ली के कुछ कोचिंग संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हुए हैं

अभ्यर्थियों ने कल मुर्गा बनकर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया था. अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन की तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट कर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा था. तमाम दूसरे नेताओं ने भी अभ्यर्थियों के इस अनूठे विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी. अभ्यर्थी आज कान पकड़कर धरने पर बैठे हुए हैं. कभी मुर्गा बनाकर तो कभी कान पकड़कर विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का यह आंदोलन सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बना हुआ है

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69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की बढ़ीं धड़कनें, जानिए अब आगे क्या होगा?

 

69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की बढ़ीं धड़कनें, जानिए अब आगे क्या होगा?

69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले में 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। सभी पक्ष अगली सुनवाई में सात पन्नों में अपना लिखित पक्ष कोर्ट में रखेंगे।

  • उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला गहराता जा रहा है
  • हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी
  • कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था

वो 4 साल से कमा रहे, हम बेरोजगार, अब हमारे समुदाय के मंत्री मदद करें- बोले 69, 000 शिक्षक भर्ती प्रदर्शनकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी। डबल बेंच ने यूपी सरकार से तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश पिछले महीने दिया था। वहीं डबल बेंच के आदेश से बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सताने लगा था। अब चयनित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए अगली डेट 23 सितंबर दे दी है। अब अगली सुनवाई में यूपी सरकार, चयनित शिक्षक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना-अपना पक्ष लिखित में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। इस बीच आरक्षित वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने अपने समुदाय के मंत्रियों से कानूनी लड़ाई में मदद मांगी है। उनका कहना है कि अब उनके पास इस लड़ाई को खींचने की क्षमता नहीं है

दरअसल 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से यूपी सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यूपी सरकार से जल्द से जल्द नई लिस्ट जारी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर अभ्यर्थी कभी SCERT पर प्रदर्शन करते नजर आए तो कभी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता मंत्रियों के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। लेकिन उन्हें सिर्फ अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यूपी सरकार से गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी कर चुके हैं।

हमारे वर्ग से आने वाले मंत्रियों से मांग हमारे लिए SC में पक्ष रखने के लिए हमारे वर्ग से आने वाले मंत्री महंगा वकील करने में हमारी मदद करें।
कृष्ण चंद्र, अभ्यर्थी

डबल बेंच के आदेश पर रोक लगने से चयनित अभ्यर्थी को राहत!

उधर लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए 69 हजार के चयनित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से चयनित शिक्षक बेहद खुश है। चयनित शिक्षक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चयनित शिक्षकों के पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 16 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। अभिषेक ने बताया कि कोर्ट ने अब अगली सुनवाई में सभी पक्षों यानी चयनित शिक्षक, यूपी सरकार और अचयनित अभ्यर्थी तीनों से अपना-अपना लिखित पक्ष रखने के लिए कहा है। तीनों पक्ष 23 सितंबर को 7 पेज में अपना लिखित पक्ष रखेंगे

'भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ'

अभिषेक ने बताया कि यह सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूण की बेंच में चल रहा है। दूसरे पक्ष के आरक्षण का घोटाला होने की बाते सुनने के बाद सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्वालिटी एजुकेशन इज मस्ट। इस मैटर को इंटरेस्टिंग बताते हुए कहा कि अगले डेट तक डिसाइड हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से हम लोग बहुत खुश है, हम लोगों के लिए झूठ फैलाया जा रहा था कि हम लोगों ने अन्य लोगों का हक मारा है, जबकि सच्चाई यही है कि कहीं कोई हक नहीं मारा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 69 हजार में 49 हजार लोग पहले से आरक्षित वर्ग के लोग चयनित हैं, जो अपने कोटे में भी हैं और ओवरलैप करके UR की सीट पर भी आए हैं। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। हाई कोर्ट की सिंगल और डबल बेंच ने घोटाले जैसी कोई बात नहीं कही थी।


23 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई

वहीं नियुक्ति की मांग कर रहे कृष्ण चंद्र ने बताया कि हम लोगों का प्रयास था कि दूसरे पक्ष की याचिका किसी तरह से स्टैंड ना होने पाए। क्योंकि डबल बेंच का आदेश मेरिट पर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष की याचिका एडमिट हो गई है अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अगली सुनवाई में हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। दूसरा पक्ष अपनी लिस्ट बचाने के लिए लगा है। कृष्ण चंद्र ने कहा कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि सरकार अगली सुनवाई में किसकी ओर से अपना पक्ष रखेगी। कृष्ण चंद्र ने बताया कि रोक जैसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने कहा है कि 23 सितंबर तक हाई कोर्ट की डबल बेंच के दिये गए आदेश पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी।


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Sunday, September 8, 2024

UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार

 UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती में नए सिरे से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी शिक्षकों में खलबली मच गई है। ओबीसी और जनरल वर्ग के अ‍भ्‍यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।

हाइलाइट्स

  • यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामला गंभीर होता जा रहा है
  • हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक
  • ओबीसी के बाद अब जनरल वर्ग ने लगाई अपनी याचिका

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्‍ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्‍यर्थियों की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी अभ्‍यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

ओबीसी वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट इसलिए डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के समायोजन की स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 4 हजार ओबीसी अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो वे अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में योगी सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी।


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UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट

 UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27713 पदों के लिए दो महीने के भीतर परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिया आदेश 

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए दो माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।

ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।

अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार व परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी।


इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई व परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया।


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UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

 UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

UP Teacher Recruitment उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए।

सीएम योगी के सामने रखे गए दस्‍तावेज 

शिक्षक भर्ती में 19 हजार पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद से ही योगी सरकार उस पर माथापच्ची करने में जुट गई थी। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिव और प्रमुख सचिव ने संबंधित मामले के दस्तावेजों को रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। योगी सरकार ने विपक्षी दलों की ओर से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का हक छीने जाने के आरोपों को अपने इस निर्णय से निराधार साबित करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं, उन्हें भी सरकार लागू कराने के पक्ष में है।

गौरतलब है कि दो-तीन प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर 22 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का चयन एक नंबर से रुक रहा है या जो एक नंबर से चयनित नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्रत्यावेदन लेकर इसका लाभ दिया जाए। ऐसे करीब 3,150 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए गए थे और उसमें से करीब 1,650 के प्रत्यावेदन जांच में सही भी पाए गए। लेक‍िन आरक्षण से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते यह मामला भी लटका हुआ था।

वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ओएमआर शीट पर रोल नंबर तो सही लिखा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को भी लाभ देने की तैयारी है। मालूम हो कि पांच दिसंबर 2018 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद जब एक जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया तो अभ्यर्थियों ने आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर विरोध शुरू कर दिया।

आरक्षण की गड़बड़ियां ऐसे आईं सामने

एक जून वर्ष 2020 को परिणाम घोषित हुआ तो अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 67.11 अंक, ओबीसी श्रेणी का कटआफ 66.73 अंक और एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों का कटऑफ 61.01 अंक था। अनारक्षित श्रेणी व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में मामूली अंतर पर अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची की पड़ताल की और आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली वर्ष 1981 व आरक्षण नियमावली वर्ष 1994 का उल्लंघन किया गया है। ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है और वह इसे लेकर कोर्ट चले गए।

  • पांच दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी हुआ।
  • पांच जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई।
  • एक जून 2020 को सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में अनारक्षित श्रेणी की कटआफ 67.11 अंक और ओबीसी की 66.73 अंक गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया।
  • अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए और 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने माना कि भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है।
  • अभ्यर्थी 19 हजार पदों पर आरक्षण की गड़बड़ी बता रहे थे और सरकार ने 6,800 की संशोधित सूची जारी की।
  • 13 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस सूची को रद कर दिया।
  • 17 अप्रैल वर्ष 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई।
  • 19 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब यह निर्णय सुनाया गया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बने।



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UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

 UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश


  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाए।

इसके साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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Monday, April 1, 2024

UPTET - यूपी 69000 शिक्षक भर्ती में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा EWS आरक्षण लाभ

UPTET -  यूपी 69000 शिक्षक भर्ती में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा EWS आरक्षण लाभ


UP Teacher Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के बनने से पहले की बात है। जानिए पूरा मामला क्या है?


UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। जिस उम्मीद में उन्होंने Allahabad High Court में याचिका लगाई थी, वो टूट गई है। क्योंकि कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आया है। यूपी शिक्षक भर्ती में EWS Resevartion का लाभ पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने याचिका लगाई थी। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवम पाण्डेय और अन्य द्वारा दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि "69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया 16 मई 2020 से शुरू हुई थी। यह 103वें संविधान संशोधन के बाद, लेकिन EWS Act के लागू होने से पहले की बात है। इसलिए, बचत खंड (धारा 13) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पुरानी भर्ती पर लागू नहीं

राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2020 को "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020" (यूपी अधिनियम संख्या 10 2020) के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। लेकिन इस अधिनियम की धारा 13 कहती है कि यह उन चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा जो इस आरक्षण कानून के लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थीं। उन पुरानी भर्तियों पर पुराने कानून ही मान्य होंगे

यूपी शिक्षक भर्ती में ईब्ल्यूएस आरक्षण का मामला

दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 आयोजित करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया था। सभी याचिकाकर्ता अनारक्षित (सामान्य) वर्ग में उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए 69000 सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की।

हालांकि, बाद में भारतीय संविधान में 103वें संशोधन के बाद, याचिकाकर्ताओं ने अपना EWS प्रमाण पत्र प्राप्त किया और भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।

याचिका दायर करने के दौरान चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। क्योंकि याचिकाकर्ता मेरिट लिस्ट में नीचे थे, उनका चयन नहीं हो सका। अब अदालत ने यह कहते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती।




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UPTET - यू पी टेट पेपर लीक के अभियुक्त संजय उपाध्याय चार्ज शीट न फाइल किये जाने के कारण कोर्ट से बहाल , सस्पेंशन से मुक्त होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगे , देखें कोर्ट का आदेश -

UPTET - यू पी टेट पेपर लीक के अभियुक्त संजय उपाध्याय चार्ज शीट न फाइल किये जाने के कारण कोर्ट से बहाल , सस्पेंशन से मुक्त होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगे , देखें कोर्ट का आदेश - 

Allahabad High Court

Sanjay Kumar Upadhyay vs State Of U.P. And 2 Others on 28 November, 2023

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 

?Neutral Citation No. - 2023:AHC:224242
 
Court No. - 34
 

 
Case :- WRIT - A No. - 14913 of 2023
 

 
Petitioner :- Sanjay Kumar Upadhyay
 
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
 
Counsel for Petitioner :- Kailash Singh Kushwaha
 
Counsel for Respondent :- C.S.C.
 

 
Hon'ble Ajit Kumar,J.
 

1. Heard learned counsel for the parties.

2. Petitioner was initially suspended on 29.11.2021 for alleged leak of question paper in UPTET Examination held in the year 2021. However, no chargesheet was issued to him until this Court entertained this petition on 15.09.2023 asking the respondents as to why the chargesheet has not been issued despite suspension order passed in contemplation of enquiry. The chargesheet has been issued to the petitioner only on 03.10.2023 though it is dated 12.05.2023. It is not disclosed in the entire covering letter as to why the respondents consider it still necessary to keep him under suspension. Such prolonged suspension without serving any chargesheet upon a delinquent employee is against the settled principle of law.

3. In the circumstances therefore, while I do not wish to interfere in the disciplinary proceedings, I find substantial ground to put the suspension of the petitioner in abeyance until the conclusion of enquiry.

4. Accordingly, this petition stands disposed of at this stage with the direction that the petitioner, if not has submitted reply, he shall be submitting the same within a period of four weeks from today with whatever document available to him and the demanded document may be shown to him in the oral enquiry which will be held by the respondents under Rule 7 of the Uttar Pradesh Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1999. After the reply of petitioner, departmental enquiry shall be concluded within next one month provided petitioner cooperates. Soon after the departmental enquiry is completed and thereafter, if necessary as per the recommendations made in the enquiry report disciplinary proceedings shall also be concluded in the next two months' time as per the procedure prescribed for. Petitioner shall be cooperating at every stage of departmental enquiry or disciplinary proceedings and then the final order shall be passed in respect of disciplinary proceedings by the authority, in any circumstances on or before 31.03.2024.

5. Until the disciplinary authority passes a final order or till 31.03.2024 whichever is earlier, the suspension of the petitioner shall remain in abeyance and petitioner shall be permitted to discharge duties and shall be paid salary. The fate of the suspension order will depend upon the final order to be passed in disciplinary proceedings.

Order Date :- 28.11.2023 Deepika    

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Old News:- टीईटी पेपर लीक मामला:::संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद कई अधिकारी पुलिस रडार पर
-अधिकारी संदिग्धों की पूरे मामले में संलिप्तता का पता लगाने मेंजुटे -संलिप्त प्रशासनिक अधिकारियों...

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटेट का पेपर लीक मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा आयोजन से जुड़े अन्य अधिकारी भी एसटीएफ की रडार पर आ गए हैं। संजय से पूछताछ के दौरान आए तथ्यों के आधार पर पुलिस उनसे जुड़े अधिकारियों सहित अन्य संदिग्धों की पूरे मामले में संलिप्तता का पता लगा रही है। ताकि सॉल्वर और पेपर लीक करने वाले गिरोह के अलावा फर्जीवाड़े में संलिप्त प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सके।

बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) के दिन 28 नवंबर को पेपर लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गए थे। इसमें 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने टेट 2021 को रद्द कर दिया था। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने बिना जांच पड़ताल के ही परीक्षा मानकों को पूरा न करने वाली अनूप की कंपनी को प्रश्नपत्र प्रिंटिंग का ठेका दिया था। एसटीएफ ने संजय उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया था। अब संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की रडार पर उनसे जुड़े कई अन्य सरकारी कर्मचारी भी आ गए हैं। पुलिस उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा मामले में फरार प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न शहरों में छापेमारी की जा रही है।

व्हाट्सएप चैट और पेन ड्राइव से खुलेंगे राज

पुलिस को संजय उपाध्याय सहित अन्य आरोपियों के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट मिली है। इसके अलावा आरोपियों से पेन ड्राइव भी बरामद की गई है। पुलिस का मानना है कि व्हाट्सएप चैट और पेन ड्राइव के डाटा के आधार पर अन्य आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। लीक पेपर को व्हाट्सएप के जरिए ही अलग अलग जगह भेजा गया था। साथ ही लीक पेपर की कीमत भी व्हाट्सएप पर बात करके तय की गई थी। अब इसी के आधार पर पुलिस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की तैयारी में है

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UP-TET लीक मामले में STF के हाथ कई बड़ी जानकारी लगी है। संजय उपाध्याय की प्रिटिंग कराने वाली कंपनी के डायरेक्टर राय अनूप से कई बार मुलाकात हुई। 3 बार लखनऊ व आखिरी बार नोएडा के एक होटल में। इसकी CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) लोकेशन निकाल ली गई है। भास्कर को STF सूत्रों ने बताया कि पेपर 15 दिन पहले ही आउट हो गया था।

Source : Bhaskar News

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Monday, March 25, 2024

UPTET News - UPTET 2024: क्या जारी होने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का Notification? पढ़ें क्या है अपडेट

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उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2024 Notification) का आयोजन इस साल किया जाएगा या नहीं। यदि आयोजन किया जाएगा तो इसका आयोजन क्या पहले की ही तरह परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ही किया जाएगा या UPESSC के गठन के बाद ही UPTET का आयोजन किया जा सकेगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है

यूपीटेट परीक्षा तिथि 2024

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया का इंतजार राज्य के लाखों उम्मीदवारों को है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के गठन की लंबी प्रक्रिया की वजह से इस बार होने वाली यूपी टीईटी का आयोजन नही हो पा रहा है। एक जानकारी में मालूम पड़ा है की इस बार परीक्षा और इसके आवेदन ऑफिशल वेबसाइट पर घोषित करने की तैयारी चल रही है | 

यूपीटेट परीक्षा पैटर्न 2024

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) के पैटर्न के बारे में जानकारी दे तो आपको बताना चाहते है की इसका आयोजन दो पेपर के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक पेपर में लगभग 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को कुल 02 घण्टा 30 मिनट का समय दिया जाता है। आपकी खुशी के लिए बताना चाहते हैं की यूपीटेट परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नही किया जाएगा, वहीं प्रत्येक प्रश्न के सही होने छात्रों को 01 अंक जाएगा।

यूपीटेट परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज पर UPTET Online Application लिंक पर आप क्लिक करें।
  • फिर उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से उस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन को करें।
  • फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
  • फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें।
  • फोटोग्राफ और सिग्नेचर को भी आपको स्कैन कर कर अपलोड करना पड़ेगा।
  • सभी को अच्छे से भरने के बाद उसे सबमिट कर दें।
  • फिर आपका आवेदन हो जाएगा और भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर कर सेव कर लें।
फिलहाल यू पी टेट परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर ये लिखा आ रहा है - 
https://updeled.gov.in/DefaultTET.aspx
Not Scheduled


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Monday, November 19, 2018

UPTET 2018 News - 20 नवम्बर को देेंगे उत्तरमालाा 8 दिसंबर को रिजल्ट जारी

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