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Tuesday, August 7, 2012

UPTET : यूपी टीईटी परीक्षा और शिक्षकों का चयन

UPTET : यूपी टीईटी परीक्षा और शिक्षकों का चयन 



कुछ लोग ब्लॉग पर कमेंट्स डाल कर के  मेरा सुझाव मांग रहे हैं ,

और मेरी निष्पक्ष राय कहती है कि अगर कोई धांधली  हुई भी  है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि भर्ती 
टी ई टी मेरिट से करके आगे स्क्रीनिंग परीक्षाएं इत्यादि आयोजित कर ली जाए , जिससे धांधली वाले लोग पकड़ में आ सकें |
टी ई टी मेरिट द्वारा भर्ती से २ कार्य हो जायेंगे -
१.अभ्यर्थीयों को  आगे कानूनी अडचनों का सामना नहीं करना पडेगा और भर्ती जल्द प्रारम्भ हो सकेगी |
२. अभ्यर्थीयों को अपना ज्ञान कोशल बनाये रखना पडेगा और शिक्षकों की कार्य कुशलता बढेगी 

टी ई टी को सिर्फ  पात्रता परीक्षा मानने पर , पूरे हिंदुस्तान में इस परीक्षा  की परिभाषा दोबारा से लिखनी पड़ेगी , क्योंकी एन सी टी ई की नियमावली व सी टी ई टी परीक्षा आदि में बताया जा चूका है कि अभ्यर्थी 
अपने अंक वृद्दि हेतु पुन परीक्षा में बेठ सकते हैं और इसके अंकों का चयन में भी महत्व है |
तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार ने  भी अभी चयन का कोई फ़ॉर्मूला नहीं दिया है और जैसा की अदालती कार्यवाही से पता चलता है कि ६ अगस्त को अदालत ने कहा है कि सभी बिन्दुओं को ध्यन में रखते हुए 
संसोधन २५ अगस्त तक बना लिया जाएँ , जिससे कि २७ अगस्त को अदालत भी देख सके कि भर्ती की आगामी रूप रेखा क्या होगी और उसके बाद अपना फेसला दे सके |



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UPTET - टीईटी : अब भाग्य का फैसला 27 को

UPTET - टीईटी : अब भाग्य का फैसला 27 को






बागपत: अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त मुकर्रर की है।

टीईटी संघर्ष मोर्चा(बागपत) के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी दी। बताया कि न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई में सरकार की तरफ से अपर अधिवक्ता सीबी यादव उपस्थित हुए। गत पांच जुलाई को हुए सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को लिखित में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई में अपर अधिवक्ता की तरफ से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उन्हे कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि सरकार पहले अध्यापक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करे। कोर्ट इन संशोधनों की जांच करने के बाद ही अपना निर्णय देगा।

विदित रहे सरकार जहां टीईटी को सिर्फ अर्हता परीक्षा करार देकर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती कराना चाह रही हैं वहीं टीईटी मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती से पूर्व निकाले गए विज्ञापन के मुताबिक ही की जाए। इसमें टीईटी को पात्रता परीक्षा माना गया था। बहरहाल, राज्य सरकार की मंशा, अध्यापक सेवा नियमावली सहित भर्ती के विज्ञापन में संशोधन के बाद ही पूरी हो सकेगी। कोर्ट ने भी सोमवार की सुनवाई में राज्य सरकार को नियमावली संशोधन के बाद अपनी बात कहने के आदेश दिए हैं। अब टीईटी उत्तीर्णो के भाग्य का फैसला आगामी 27 अगस्त को ही हो सकेगा


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-9545198.html / Jagran ( 6.8.12)
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You can read Allahabad Highcourt proceedings on 6th Aug 2012 here : -http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/08/uptet-allahabad-highcourt-hearing.html

Important Points arises : -
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken. 
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012

Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. 

This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered
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See this : -
" Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. "

It means change in Selection Rules is to be done by 25th August 2012, And after that court will see the matter   
on 27th August 2012 ( in  Next Hearing)
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UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details on 06-Aug-2012

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details on 06-Aug-2012



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Arun Tandon,J. 
An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken. 
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012
Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. 
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because� of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen. 
This Court must� resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers. 
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed.


(Arun Tandon, J.)

Order Date :- 6.8.2012
Sushil/-


Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1999464
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See this : -
"
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date. "

It looks court suggests - UP Govt. to examine all relevant points related to UPTET exam and selection through it by next date.
After that court may express its opinion.

Another point is : -
"Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012. "

It looks cabinet decision for selection of teachers is challenged through a writ petition. 

If any of blog visitors additional information, can have better interpretation then it can be given through comments.
Thanking you.
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UPTET - टीईटी : शिक्षक चयन प्रक्रिया अक्टूबर-नवम्बर में


UPTET - टीईटी : शिक्षक चयन प्रक्रिया अक्टूबर-नवम्बर में





लखनऊ (एसएनबी)। टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर उठे विवाद पटाक्षेप होने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों के चयन की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। टीईटी परीक्षा पास करने वाले छात्रों में से लगभग 73 हजार शिक्षकों का काउंसलिंग के जरिये चयन होगा। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया आगामी अक्टूबर और नवम्बर माह के बीच कराने की तैयारी है

 शिक्षकों का चयन करने से पहले सरकार नयी नियमावली को अंतिम रूप देगी। बीते वर्ष नवम्बर माह में राज्य सराकर ने शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी परीक्षा करायी थी। जिसमें दो लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परीक्षा के बाद शिक्षकों के चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जिसका अभी पिछले महीने पटाक्षेप हुआ है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा हरेन्द्रवीर सिंह ने बताया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों छात्रों से शिक्षकों का चयन करने की दिशा में शासनस्तर पर कवायद चल रही है। इसके लिए नयी नियमावली पर काम चल रहा है। नियमावली के बनने के बाद प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षकों के पदों की सूची तैयार होगी और फिर टीईटी परीक्षा पास करने वालों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदकों के बीच काउंसलिंग करके शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को आगामी अक्टूबर और नवम्बर माह के बीच कराने की तैयारी हैअधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नियमावली में हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट, बीएड तथा टीईटी परीक्षा के अंकों को आधार पर मेरिट तैयार करने की व्यवस्था को लाया जा रहा है। मेरिट में आने वाले छात्रों में काउंसलिंग के द्वारा शिक्षकों का चयन होगा। टीईटी मामले की सुनवाई 27 को इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं की अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत की है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बताने पर कि सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अवसर देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने यादव कपिल देव सहित सैकड़ों लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत टीईटी परीक्षा हुई, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था। इसकी वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि नियमानुसार बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार बीएसए को ही है। अन्य याचिकाएं भी विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल की गयी हैं। न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगा रखी है। काउंसलिंग से तैयार होगी शिक्षकों की सूची


News Source : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx / Lucknow (7.8.12)
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From this news it appears, TET Candidates have to apply again and selection base is -
Acadmic Merit - Highschool +  Inter + Grad. + TET Marks

However confusion still exists and hopefully it will be removed on 27th August 2012 in next hearing of Allahabad Highcourt.

Recently IIT oppose Academic base cut-off , And after sometime a formula was made to balance UP Board , CBSE , ICSE Board Marks in IIT Selection.
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UPTET : नियमों में संशोधन के लिए दी मोहलत


UPTET : नियमों में संशोधन के लिए दी मोहलत
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश


टीईटी प्रकरण •अब २७ अगस्त को होगी सुनवाई


इलाहाबाद। प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले को लेेकर दाखिल याचिकाओं पर अब 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस दौरान कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को टीईटी मामले पर 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक मेें लिए गए निर्णय से अवगत कराया
प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को बताया कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी के प्राप्तांक को मेरिट नहीं माना जाएगा। परंतु टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, परंतु मेरिट शैक्षिक योग्यता के आधार पर बनेगी। याचियों के अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्णय में कई पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमों में संशोधन करके न्यायालय में हलफनामा दाखिल करे
उल्लेखनीय है कि यादव कपिलदेव और अन्य ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को कुछ पक्षकारों ने स्थगन आदेश हटाने की मांग की मगर न्यायालय ने याचिका का निस्तारण होने तक बीच में स्थगन आदेश हटाने से इनकार कर दिया


News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120807a_002163012&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120807a_002163012 /          
 Amar Ujala (7.8.12)
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Allahabad highcourt gives chance to change in Niyamavali for teachers selection as per UP cabinet decision.
As UP Cabinet approves , Academic merit based selection.
Stay is not remove till the final disposal of writ petition.
Allahabad Highcourt's decision will be a crucial judgement as all over India TET/CTET exam conducts as per NCTE guidelines.

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Monday, August 6, 2012

RTET : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी


RTET : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी


जयपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने पर रोक हटा ली है। साथ ही, कहा कि नियुक्ति कोर्ट के आदेश से प्रभावित रहेगी, जिसका नियुक्ति पत्र में उल्लेख भी किया जाए।
न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने पे्ररणा जोशी की याचिका पर सोमवार को यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि आरक्षित वर्ग वालों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक पर उत्तीर्ण मान लिया है, इनमें से कुछ शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग की मेरिट में आ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम अंक पर उत्तीर्ण होने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उन्हीं की श्रेणी में नियुक्ति दी जाए।
राज्य सरकार के अतिरिक्त महाघिवक्ता एसएन कुमावत ने कहा कि इस याचिका के आधार पर पिछले दिनों कोर्ट द्वारा नियुक्ति पर लगाई रोक को हटाया जाए, शिक्षक पात्रता परीक्षा स्वतंत्र परीक्षा है। उसमें प्रमाण पत्र के लिए आरक्षित वर्ग को छूट दी है, जो हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने भी जायज मानी है।
इधर, तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा है, इस परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा के 20 प्रतिशत अंक जोडे जाएंगे। ऎसे में शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज्यादा अंक के कारण वह सामान्य वर्ग में नियुक्ति का पात्र होता है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऎसे अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा नहीं होगी,  ऎसे में नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं रोका जाए। कोर्ट ने नियुक्ति की छूट देते हुए कहा कि राज्य सरकार नियुक्ति तो दे सकती है, लेकिन नियुक्ति पत्र में अंतिम निर्णय कोर्ट के फैसले के तहत होने का उल्लेख किया जाए


Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/home-page/7312012/home-news/352592 / Rajasthan Patika ( 31.7.12)
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Low marks in CTET/TET Qualifide candidate of reserved category can obtain General category candidates seat.
For General category , candidate have to obtain 60% marks in CTET/TET, But reserved category candidates  pass at lower cut-off. And they became eligible to apply for teachers.And if they obtain higher marks in selection process then as per eligibility they should consider for selection.

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UPTET : टीईटी मामले की सुनवाई 27 को


UPTET : टीईटी मामले की सुनवाई 27 को


 इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं की अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत की है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बताने पर की वह नियमों में बदलाव करने जा रही है, पर न्यायालय ने सरकार को अवसर देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है


यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने यादव कपिल देव सहित सैकड़ों लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत टीईटी परीक्षा हुई। इसमें सफल अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि नियमानुसार बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार बीएसए को ही है। अन्य याचिकाएं भी विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल की गई हैं। न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगा रखी


News Source : Jagran (6.8.2012)
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It appears UP Govt. is going to change Niyamavali for teachers selection, And therefore Allahabad Highcourt given a chance to government for amending it and may be due to this reason next hearing date is 27th August 2012.


Recently UP Govt. announced selection through academic merit. However after all this - Niyamavali change is  not in news and may be UP Govt. will going to change it shortly.

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UPTET : यूपी टीईटी , सरकार और कोर्ट , अगली सुनवाई - 27 अगस्त


UPTET : यूपी टीईटी , सरकार और कोर्ट , अगली सुनवाई - 27 अगस्त 
जैसा कि आज ब्लॉग पर और फेस बुक पर कमेंट्स आये , उससे पता लगता है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि २७ अगस्त निर्धरित की है |
हालाँकि अभी हाई कोर्ट की वेब साईट पर घटनाक्रम की जानकारी मुझे अपडेट नहीं है |
यूपी टीईटी २०११ मामला भी बेहद जटिल है क्योंकि इसमें - राज्य सरकार (नियोक्ता ) , केंद्र सरकार ( एन सी टी ई की नियमावली , आर टी ई के अंतर्गत आदि ) और हाई कोर्ट ( इलाहबाद व देश के अन्य हाई कोर्ट इत्यादि )
एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजमेंट इत्यादि का समावेश है |

अभ्यर्थी परीक्षा आदि देने के बाद फीस ( भर्ती विज्ञापन के अनुसार  ) जमा कर चुके है दूसरी तरफ इलाहबाद हाई कोर्ट  अपने एक निर्णय में पूर्व में कह चुका था कि टीईटी मेरिट से भर्ती एन सी टी ई के नियमों का उल्लंघन नहीं है |
The Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines , Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1608010 ) 

साथ ही एन सी टी ई अपने नियमों में कह चुका था कि टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करना भर्ती का अधिकार नहीं है , हालाँकि टी ई टी परीक्षा में प्राप्त किये गए अंको को चयन  में महत्व देने व टीईटी परीक्षा में अंक वृद्दि हेतु 
पुन टी ई टी परीक्षा में शामिल होने की बात कही गयी है |

यह नियोक्ता के ऊपर है कि वह भर्ती में टी ई टी अंको को कितना वेटेज दे और भर्ती कैसे करे |

सारे अभ्यर्थीयों की निगाह इस समय इलाहबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हल ऐसा निकले जिससे  जल्द से जल्द उचित न्यायपूर्ण भर्ती हो और मामला आगे उच्चतम न्यायलय तक न पहुंचे |
काफी सारा समय पहले ही अदालती प्रक्रिया में लग चुका है |
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UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रही सरकार

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रही सरकार



देवरिया: प्रदेश सरकार टीईटी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सरकार अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने से कतरा रही है।


यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संरक्षक गोरखनाथ सिंह ने कही। वह रविवार को मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार टीईटी को आधार पर बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है तो योग्य शिक्षकों के चयन का रास्ता बंद हो जाएगा।


बैठक में हरेन्द्र पुरी ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ बदले की भावना से कार्य रही है। यही कारण है कि बार-बार आश्वासन के बाद भी अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। मीडिया प्रभारी विकास पांडेय व पुण्डरीकाक्ष शर्मा ने कहा कि टीईटी की मेरिट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की सारी उम्मीदें अब न्यायालय के फैसले पर टिकी है।


बैठक का संचालन अनुराग मल्ल ने किया। इस अवसर पर नूर आलम, शमशेद अहमद, वसीम अख्तर, अमितेश बर्नवाल, रत्नेश त्रिपाठी, बृजेश कुमार दूब आदि मौजूद थे


News Source :  Jagran (6.8.12)
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Today Allahabad High-court is going to decide UPTET 2011 matter.
Hopefully final decision may arrive today.
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