UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron ke Leeye NCTE ka Counter Khatre ki Gurantee -
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UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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NCTE का कॉउंटर कम और शिक्षा मित्रों के लिए खतरे की घंटी अधिक है ...
Coppied--++
Ncte का काउंटरआया है उसको पूरा पढने के बादजो
तथ्य सामने आये हैं वो बहुततारीफ़ के योग्य है और
प्रभाव शालीहै जिसमें शिक्षामित्रों को केवलटेट
ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओंपर अपनी राय कानूनी
प्रावधानोंके साथ रखी है जिससे आपजान सकते हैं
की किस प्रकारशिक्षामित्रों का सफाया हाई
कोर्टकरने वाला है।।NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर28
बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्धकरते हैं की
शिक्षामित्र क्या है ?कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
निम्नलिखित हैं--
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षामित्रों कोस्पष्ट माना है
की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह
के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
ख़ारिजहो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मैं NCTE नेस्पस्ट किया है की
शिक्षामित्र कीनियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर
परहुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की
संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला
अधिकारी की अध्यक्षता मेंहुआ।।इस पॉइंट से
सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के
नियमोंका पालन नहीं किया गया क्योंकि1981 मैं
पॉवर बेसिक शिक्षा अधिकारीको है।।इनका तर्क
ख़ारिज की शिक्षामित्रअनट्रेंड टीचर नियुक्त
किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की कामकरते हुए
शिक्षामित्रों को 15/06/07के आदेश में बता दिया
था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई
अवकाशनहीं मिलेगा क्योंकि संविदा कर्मीअवकाश
के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
खारिजकी शिक्षामित्र रहते बी ए करनाकानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE नेस्पस्ट कर दिया है
शिक्षामित्रों कोकानूनी अधिकार नहीं है
शिक्षक बननेका क्योंकि वो 11 माह की संविदापर
थे एवं उनके पास मिनिममयोग्यता टेट एवं सही स्तर
पर प्राप्तस्नातक डिग्री नहीं हैसरकार और
शिक्षामित्रों कातर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर
डिग्री धारकबनेंगे मास्टर साब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षामित्रों काबी
टी सी RTE ACT 2009 केलागू होने से पूर्व का है
इसलिए इनकोछूट देना गलत है। जबकि समान
योग्यता धारी बी टी सी रेगुलरलोगों के साथ अलग
अलगनियम नहीं अपनाए जा सकतेसरकार का तर्क
ख़ारिजकी इनको (शिक्षामित्रों)वरीयता
दीजायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 मेंNCTE ने लिखा है जो
अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षणहेत पत्र 03/01/2011 में
लिखा थायहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिखदिया है
की सरकार ने इस लेटर मैंये नहीं बताया था की हम
प्रशिक्षणके बाद इनको सहायक
अध्यापकबनायेंगेसरकार का तर्क ख़ारिज और
शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़इसी
पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षामित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है
कीअकेडमिक संस्था NCTE कोभारत सरकार के गजट
एवंसिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप
धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिममयोग्यता तय
NCTE करेगीसरकार का तर्क ख़ारिज कीटेट से एवं
इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा
इतिहासही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD
AND कानूनमंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ केसलाह और
सुझाव से तय किया गयाकी योग्य शिक्षक केसे
नियुक्त होएवं RTE ACT के धारा 35में उल्लेखित
प्रावधान से RTE एक्ट कीधारा 23 (2) को केसे
लागू कियाजाएगा लिखा है यहाँ एक औरबात बता
दूँ की NCTE एवं केंद्रसरकार मिनिमम योग्यता
स्नातकएव टेट दोनों में स्नातक मेंछूट देने का
अधिकार रखती हैन की टेट से छूट का टेट तोहर हाल
मैं देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिजहो
गए और मैदान साफ़ कराडाला शिक्षामित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दियाकी योग्य शिक्षकों
के चुनाव मेंकोई समझौता नहीं किया जा
सकताक्योंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के
समक्ष आनेवाली मनोवैग्यानिक और
तकनीकीकठिनाइयों से निपटने कीयोग्यता को
जांचने टेट की परीक्षाली जाती है इससे किसी
कोभी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला हैजो
03 /01/2011 कोप्रथम बार लिखा था ।NCTE ने
साफ़ उत्तर में लिखा हैकीराज्य सरकार
शिक्षामित्रों को रेगुलरनहीं मान सकती क्योंकि
शिक्षामित्र 11 माहकी संविदा परकाम कर रहे
थेNCTE ने यहाँ एक बात और साफ़की है की अन्य
राज्यों मैंरेगुलर शिक्षक माना गया है जिन
परस्नातक और टेट पास है उन्हें हीलगाया जा सकता
है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है
इसलिएशिक्षामित्रों को कोई लाभ नहीं
मिलेगासरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंगआधारित
थी हुआ
तथ्य सामने आये हैं वो बहुततारीफ़ के योग्य है और
प्रभाव शालीहै जिसमें शिक्षामित्रों को केवलटेट
ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओंपर अपनी राय कानूनी
प्रावधानोंके साथ रखी है जिससे आपजान सकते हैं
की किस प्रकारशिक्षामित्रों का सफाया हाई
कोर्टकरने वाला है।।NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर28
बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्धकरते हैं की
शिक्षामित्र क्या है ?कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
निम्नलिखित हैं--
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षामित्रों कोस्पष्ट माना है
की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह
के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
ख़ारिजहो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मैं NCTE नेस्पस्ट किया है की
शिक्षामित्र कीनियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर
परहुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की
संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला
अधिकारी की अध्यक्षता मेंहुआ।।इस पॉइंट से
सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के
नियमोंका पालन नहीं किया गया क्योंकि1981 मैं
पॉवर बेसिक शिक्षा अधिकारीको है।।इनका तर्क
ख़ारिज की शिक्षामित्रअनट्रेंड टीचर नियुक्त
किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की कामकरते हुए
शिक्षामित्रों को 15/06/07के आदेश में बता दिया
था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई
अवकाशनहीं मिलेगा क्योंकि संविदा कर्मीअवकाश
के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
खारिजकी शिक्षामित्र रहते बी ए करनाकानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE नेस्पस्ट कर दिया है
शिक्षामित्रों कोकानूनी अधिकार नहीं है
शिक्षक बननेका क्योंकि वो 11 माह की संविदापर
थे एवं उनके पास मिनिममयोग्यता टेट एवं सही स्तर
पर प्राप्तस्नातक डिग्री नहीं हैसरकार और
शिक्षामित्रों कातर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर
डिग्री धारकबनेंगे मास्टर साब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षामित्रों काबी
टी सी RTE ACT 2009 केलागू होने से पूर्व का है
इसलिए इनकोछूट देना गलत है। जबकि समान
योग्यता धारी बी टी सी रेगुलरलोगों के साथ अलग
अलगनियम नहीं अपनाए जा सकतेसरकार का तर्क
ख़ारिजकी इनको (शिक्षामित्रों)वरीयता
दीजायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 मेंNCTE ने लिखा है जो
अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षणहेत पत्र 03/01/2011 में
लिखा थायहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिखदिया है
की सरकार ने इस लेटर मैंये नहीं बताया था की हम
प्रशिक्षणके बाद इनको सहायक
अध्यापकबनायेंगेसरकार का तर्क ख़ारिज और
शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़इसी
पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षामित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है
कीअकेडमिक संस्था NCTE कोभारत सरकार के गजट
एवंसिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप
धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिममयोग्यता तय
NCTE करेगीसरकार का तर्क ख़ारिज कीटेट से एवं
इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा
इतिहासही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD
AND कानूनमंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ केसलाह और
सुझाव से तय किया गयाकी योग्य शिक्षक केसे
नियुक्त होएवं RTE ACT के धारा 35में उल्लेखित
प्रावधान से RTE एक्ट कीधारा 23 (2) को केसे
लागू कियाजाएगा लिखा है यहाँ एक औरबात बता
दूँ की NCTE एवं केंद्रसरकार मिनिमम योग्यता
स्नातकएव टेट दोनों में स्नातक मेंछूट देने का
अधिकार रखती हैन की टेट से छूट का टेट तोहर हाल
मैं देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिजहो
गए और मैदान साफ़ कराडाला शिक्षामित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दियाकी योग्य शिक्षकों
के चुनाव मेंकोई समझौता नहीं किया जा
सकताक्योंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के
समक्ष आनेवाली मनोवैग्यानिक और
तकनीकीकठिनाइयों से निपटने कीयोग्यता को
जांचने टेट की परीक्षाली जाती है इससे किसी
कोभी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला हैजो
03 /01/2011 कोप्रथम बार लिखा था ।NCTE ने
साफ़ उत्तर में लिखा हैकीराज्य सरकार
शिक्षामित्रों को रेगुलरनहीं मान सकती क्योंकि
शिक्षामित्र 11 माहकी संविदा परकाम कर रहे
थेNCTE ने यहाँ एक बात और साफ़की है की अन्य
राज्यों मैंरेगुलर शिक्षक माना गया है जिन
परस्नातक और टेट पास है उन्हें हीलगाया जा सकता
है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है
इसलिएशिक्षामित्रों को कोई लाभ नहीं
मिलेगासरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंगआधारित
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
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