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RTET, Grade 3rd Teacher Recruitment, Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan,
नई दिल्ली/जयपुर सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के मामले में राजस्थान सरकार ने वह अर्जी वापस ले ली, जिसमें हाईकोर्ट के राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में 60 प्रतिशत अंक लाने वालों को ही शिक्षक नियुक्ति की अनिवार्यता के आदेश को आगामी भर्ती से लागू करने का आग्रह किया था।
इस प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट के आदेश से पहले नियुक्त हो चुके पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को नहीं छेडऩे का आग्रह भी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई थी। इस याचिका में हाईकोर्ट के आरटेट में 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक लाने वालों को ही तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दे रखा था। सरकार ने इस याचिका को ही सशर्त वापस लेने के लिए ही प्रार्थना-पत्र पेश किया था।
News Sabhar : Patrika news network Posted: 2015-02-09 07:21:42 Updated: 2015-02-09 12:51:48
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
नहीं खुला आरटेट में भर्ती का रास्ता
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- हाईकोर्ट के राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में 60 प्रतिशत अंक लाने वालों को ही शिक्षक नियुक्ति की अनिवार्यता के आदेश को आगामी भर्ती से लागू करने का आग्रह किया
- सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के मामले में राजस्थान सरकार ने वह अर्जी वापस ले ली, जिसमें हाईकोर्ट के राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में 60 प्रतिशत अंक लाने वालों को ही शिक्षक नियुक्ति की अनिवार्यता के आदेश को आगामी भर्ती से लागू करने का आग्रह किया था
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नहीं खुला आरटेट में भर्ती का रास्ता
Patrika news network
Posted: 2015-02-09 07:21:42
Updated: 2015-02-09 12:51:48
नई दिल्ली/जयपुर सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के मामले में राजस्थान सरकार ने वह अर्जी वापस ले ली, जिसमें हाईकोर्ट के राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में 60 प्रतिशत अंक लाने वालों को ही शिक्षक नियुक्ति की अनिवार्यता के आदेश को आगामी भर्ती से लागू करने का आग्रह किया था।
इस प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट के आदेश से पहले नियुक्त हो चुके पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को नहीं छेडऩे का आग्रह भी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई थी। इस याचिका में हाईकोर्ट के आरटेट में 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक लाने वालों को ही तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दे रखा था। सरकार ने इस याचिका को ही सशर्त वापस लेने के लिए ही प्रार्थना-पत्र पेश किया था।
News Sabhar : Patrika news network Posted: 2015-02-09 07:21:42 Updated: 2015-02-09 12:51:48
CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET