UPTET / 72825 Teacher Recruitment टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा
News Sabhaar : jagran.com (8.11.13)
टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा
लखनऊ (उप ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 रिक्त पदों की भर्ती के संबंध दाखिल विशेष अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत 20 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद ही इन पदों की चयन प्रक्रिया के मान निर्धारित किए जा सकेंगे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने लगातार दूसरे दिन शिवकुमार व दर्जनों अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से लगातार अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने नियमों में परिवर्तन के संबंध में पक्ष रखा। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, शैलेंद्र, संजय मोहन, नवीन कुमार शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव आदि ने तर्क रखे। कोर्ट के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी के अंकों या शैक्षिक गुणांक के आधार पर मेरिट को माना जाए। इसके साथ ही यह भी प्रश्न है कि विशिष्ट बीटीसी चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पाने से वंचित ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए या नहीं, जो टीईटी भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो प्रदेश टीईटी लागू होने से पहले ही विशिष्ट बीटीसी के लिए चयनित हो चुके हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है जबकि उनके ही अन्य साथी नियुक्ति पा चुके हैं। अदालत इस बिंदु पर भी अपने विचार देगी कि चयन का आधार क्या टीईटी की मेरिट और शैक्षिक गुणांक दोनों को ही बनाया जा सकता है। भर्ती से जुड़ा अहम मामला होने के कारण शुक्रवार को अदालत के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। हालांकि अब उन्हें बीस नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा
News Sabhaar : jagran.com (8.11.13)
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टीईटी एग्जाम पर रोक के मामले में फैसला 20 कोNews Sabhaar : नवभारत टाइम्स (Nov 8, 2013)
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी परीक्षा पर रोक हटाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। प्रदेश में 72 हजार 825 टीचरों की भर्ती पर रोक लगाई गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा की अदालत में प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स (Nov 8, 2013)
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टीचर भर्ती में TET रोक हटाने पर पांच घंटे चली बहस, सुनवाई जारी
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स ( Nov 7, 2013)
इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 37 में बृहस्पतिवार को टीईटी पर रोक हटाने के लिए पांच घंटे तक बहस चली। बहस पूरी न होने के कारण इस मसले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाहें लगी थीं। कोर्ट परिसर के बाहर भी सैकड़ों छात्रों की भीड़ लगी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा ने टीईटी पर लगी रोक को हटाने के लिए दाखिल सभी अपील को अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई 10 बजे से शुरू की। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने बहस किया तो टीईटी छात्रों की ओर से अशोक खरे ने मजबूती से पक्ष रखा।
कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। टीईटी छात्रों की ओर से बहस करते हुए अशोक खरे ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण दो साल से ज्यादा समय से तीन लाख से ज्यादा युवा दर-दर भटक रहे हैं। एक तरफ ट्रेनी टीचर की परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार नौकरी देने में फेल साबित हो रही है दूसरी तरफ उसकी अस्प्ष्ट नीतियों के कारण कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। ढाई साल से हाई कोर्ट में रोक के चलते टीईटी भर्ती की लंबित प्रक्रिया को सरकार की शिथिलता से ठप पड़ी है। कोर्ट में लंच के बाद फिर बहस प्रारंभ हुई। हाई कोर्ट ने इस मसले पर शुक्रवार को दोपहर बाद फिर सुनवाई का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट में सुनवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए टीईटी अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शुक्रवार को इस मसले पर कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। गौरतलब है सूबे में 72 हजार 825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती पर लगी रोक के मसले पर हाई कोर्ट ने खुद अभ्यर्थियों की अपील को अर्जेंसी के तहत सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि तय की थी। हाई कोर्ट में टीईटी को लेकर दाखिल सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके पहले ट्रेनी टीचर की नियुक्ति का आधार क्या हो ? यह मामला पहुंचा था। इस पर लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ट्रेनी टीचर के लिए टीईटी अनिवार्य है। अब टीईटी पर लगी रोक हटाने के साथ भर्ती खोलने की अपील पर सुनवाई हो रही है
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स ( Nov 7, 2013)
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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
News Sabhaar : jagran.com (8.11.13)
टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा
लखनऊ (उप ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 रिक्त पदों की भर्ती के संबंध दाखिल विशेष अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत 20 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद ही इन पदों की चयन प्रक्रिया के मान निर्धारित किए जा सकेंगे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने लगातार दूसरे दिन शिवकुमार व दर्जनों अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से लगातार अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने नियमों में परिवर्तन के संबंध में पक्ष रखा। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, शैलेंद्र, संजय मोहन, नवीन कुमार शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव आदि ने तर्क रखे। कोर्ट के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी के अंकों या शैक्षिक गुणांक के आधार पर मेरिट को माना जाए। इसके साथ ही यह भी प्रश्न है कि विशिष्ट बीटीसी चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पाने से वंचित ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए या नहीं, जो टीईटी भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो प्रदेश टीईटी लागू होने से पहले ही विशिष्ट बीटीसी के लिए चयनित हो चुके हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है जबकि उनके ही अन्य साथी नियुक्ति पा चुके हैं। अदालत इस बिंदु पर भी अपने विचार देगी कि चयन का आधार क्या टीईटी की मेरिट और शैक्षिक गुणांक दोनों को ही बनाया जा सकता है। भर्ती से जुड़ा अहम मामला होने के कारण शुक्रवार को अदालत के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। हालांकि अब उन्हें बीस नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा
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टीईटी एग्जाम पर रोक के मामले में फैसला 20 कोNews Sabhaar : नवभारत टाइम्स (Nov 8, 2013)
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी परीक्षा पर रोक हटाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। प्रदेश में 72 हजार 825 टीचरों की भर्ती पर रोक लगाई गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा की अदालत में प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स (Nov 8, 2013)
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टीचर भर्ती में TET रोक हटाने पर पांच घंटे चली बहस, सुनवाई जारी
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स ( Nov 7, 2013)
इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 37 में बृहस्पतिवार को टीईटी पर रोक हटाने के लिए पांच घंटे तक बहस चली। बहस पूरी न होने के कारण इस मसले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाहें लगी थीं। कोर्ट परिसर के बाहर भी सैकड़ों छात्रों की भीड़ लगी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा ने टीईटी पर लगी रोक को हटाने के लिए दाखिल सभी अपील को अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई 10 बजे से शुरू की। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने बहस किया तो टीईटी छात्रों की ओर से अशोक खरे ने मजबूती से पक्ष रखा।
कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। टीईटी छात्रों की ओर से बहस करते हुए अशोक खरे ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण दो साल से ज्यादा समय से तीन लाख से ज्यादा युवा दर-दर भटक रहे हैं। एक तरफ ट्रेनी टीचर की परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार नौकरी देने में फेल साबित हो रही है दूसरी तरफ उसकी अस्प्ष्ट नीतियों के कारण कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। ढाई साल से हाई कोर्ट में रोक के चलते टीईटी भर्ती की लंबित प्रक्रिया को सरकार की शिथिलता से ठप पड़ी है। कोर्ट में लंच के बाद फिर बहस प्रारंभ हुई। हाई कोर्ट ने इस मसले पर शुक्रवार को दोपहर बाद फिर सुनवाई का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट में सुनवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए टीईटी अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शुक्रवार को इस मसले पर कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। गौरतलब है सूबे में 72 हजार 825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती पर लगी रोक के मसले पर हाई कोर्ट ने खुद अभ्यर्थियों की अपील को अर्जेंसी के तहत सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि तय की थी। हाई कोर्ट में टीईटी को लेकर दाखिल सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके पहले ट्रेनी टीचर की नियुक्ति का आधार क्या हो ? यह मामला पहुंचा था। इस पर लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ट्रेनी टीचर के लिए टीईटी अनिवार्य है। अब टीईटी पर लगी रोक हटाने के साथ भर्ती खोलने की अपील पर सुनवाई हो रही है
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स ( Nov 7, 2013)
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Decision May Affect Several Important Matters :
1. Candidates (who had applied in old advt. but not in new advt.) who dispatched their forms in SCERT ,
2. Candidates, whose age crossed limit 40 years and due to age limit they were unable to apply
3. Merit formula - Selection happens through TET Merit or Acad. Merit
4. Advt Matter - Old Advt. or New Advt.