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Sunday, April 29, 2012

RTET Rajasthan : 12 Lakh Applications for Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajastan


तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: करीब 12 लाख आवेदन, 16 करोड़ का शुल्क!
(RTET Rajasthan : 12 Lakh Applications for Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajastan, 16 crore rupees collected as fees)

Panchayat Raj Vibag / Jila Parsha (District Councils ) are conducting Primary / Upper Primary Teachers Recruiment in Rajasthan

जोधपुर.तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पंचायतराज विभाग और जिला परिषदों को 11 लाख 93 हजार 448 आवेदन पत्र ऑनलाइन मिले हैं। इन आवेदन पत्रों के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में 15 करोड़ 80 लाख 38 हजार 850 रुपए प्राप्त हुए हैं। जोधपुर संभाग में सबसे अधिक 1,13,221 आवेदन पत्रों के साथ 1 करोड़ 41 लाख 52 हजार 550 रुपए की राशि बाड़मेर में, जबकि सबसे कम 9,630 आवेदन पत्रों के साथ 12 लाख 41 हजार 100 रुपए की राशि सिरोही में प्राप्त हुई है। 

राज्य सरकार के पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के फैसले से पंचायतराज विभाग के साथ सभी जिला परिषदें मालामाल हो गई हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए आवेदकों ने एक से अधिक जिलों में आवेदन पत्र ऑनलाइन भेजकर करोड़ों रुपए आवेदन शुल्क के रूप में दिए हैं। 

विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभाग इसमें से अपने हिस्से की अंश राशि काट कर शेष राशि प्रत्येक जिला परिषद को भेजेगा। जिला परिषदें प्राप्त राशि में से परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं करेंगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हालांकि इस संबंध में अभी स्पष्ट निर्देश नहीं हैं, फिर भी परीक्षा पर खर्च करने के बाद जो राशि बचेगी, उसका उपयोग जिला परिषदें ही करेंगी।


शासन सचिव ने कहा खाते से मिलान कर लें : एसीईओ सुरेश नवल के अनुसार विभाग ने ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्राप्त राशि की सूची भेजी है, ताकि परीक्षा के लिए खोले गए खाते से मिलान कर सकें। इस आवेदन की राशि से ही परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा।

कहां से कितने आवेदन
संभाग के जिले
जिला आवेदन शुल्क राशि
बाड़मेर 1,13,221 1,41,52,550
पाली 1,01,183 1,24,85,650
जोधपुर 56,695 73,64,050
जैसलमेर 48,557 60,53,850
जालोर 13,031 16,92,450
सिरोही 9,630 12,41,100

अन्य जिले
नागौर 1,06,712 1,35,49,280
अजमेर 35,193 48,49,050
जयपुर 34,850 52,47,050
बीकानेर 29,660 39,47,300
कोटा 11,803 17,38,050

News : Bhaskar.com (27.04.12)
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Suprme Court turn down Bihar Govt/Patna Hoghcourt decision regarding cancellation of advertisement


Suprme Court turn down Bihar Govt/Patna Hoghcourt decision regarding cancellation of advertisement

Similar Situation arises in UP

See Judgment :-

Court : Supreme Court of India

Brief

As indicated in our order dated 9th December, 2009, this Contempt Petition has a background of alleged breach of an undertaking given on 18th January, 2006 and the order passed on the basis thereof on 23rd January, 2006 in SLP(C)Nos.22882- 22888 of 2004. The said undertaking related to the commitment made by the 

State of Bihar to recruit and fill in the vacant posts of 

teachers in Primary Schools with trained teachers. The undertaking given by the State of Bihar is in that context and reads as follows : “That in the meantime, it has been decided that trained teachers be recruited on the vacant posts available in the State of Bihar. The Bihar Elementary Teachers Appointment Rules, 2003 having been quashed by the Patna High Court, new recruitment rules are contemplated to facilitate recruitment of trained teachers in a decentralized manner, by giving them age relaxation as ordered by the High Court. That Chapters 6 and 7 of the Bihar Education Code relating to oriental education and hostels and messes will be kept in mind, as directed by the Patna High Court, while making recruitment of teachers. That it is respectfully submitted that since the number of available trained teachers in the State is expected to be less than the available vacancies, no test for selection is required to that extent, a reference to this Bihar Public Service Commission for initiating the process of recruitment of trained teachers may not be necessary, and the order of this Hon’ble Court and of the Patna High Court in this regard may be modified”


Citation

Nand Kishore Ojha Vs. Anjani Kumar Singh


Judgement


IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO. 297 OF 2007
IN
SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO.22882 OF 2004

Nand Kishore Ojha
Vs.
Anjani Kumar Singh

O R D E R

ALTAMAS KABIR, J.

1. As indicated in our order dated 9th December, 2009, this Contempt Petition has a background of alleged breach of an undertaking given on 18th January, 2006 and the order passed on the basis thereof on 23rd January, 2006 in SLP(C)Nos.22882- 22888 of 2004. The said undertaking related to the commitment made by the State of Bihar to recruit and fill in the vacant posts of teachers in Primary Schools with trained teachers. The undertaking given by the State of Bihar is in that context and reads as follows :
“That in the meantime, it has been decided that trained teachers be recruited on the vacant posts available in the State of Bihar. The Bihar Elementary Teachers Appointment Rules, 2003 having been quashed by the Patna High Court, new recruitment rules are contemplated to facilitate recruitment of trained teachers in a decentralized manner, by giving them age relaxation as ordered by the High Court. That Chapters 6 and 7 of the Bihar Education Code relating to oriental education and hostels and messes will be kept in mind, as directed by the Patna High Court, while making recruitment of teachers.
That it is respectfully submitted that since the number of available trained teachers in the State is expected to be less than the available vacancies, no test for selection is required to that extent, a reference to this Bihar Public Service Commission for initiating the process of recruitment of trained teachers may not be necessary, and the order of this Hon’ble Court and of the Patna High Court in this regard may be modified”

2. The said application made for withdrawal of the Special Leave Petition was disposed of by this Court on 23rd January, 2006 on the basis of the submissions made therein.

3. Subsequently, when the State of Bihar failed to abide by its commitments and assurances, the petitioner herein, Nand Kishore Ojha, filed Contempt Petition 297 of 2006, which was disposed of on 19th March, 2007 by the following order :
“In view of the categorical statement now made that the priority will be given to the trained teachers in appointment and also the clarification made in paragraphs 19 to 22 of the aforesaid affidavit dated 7.2.2007, we direct the State of Bihar to implement the undertaking given by the State of Bihar earlier and also now by the present affidavit dated 7.2.2007 in letter and spirit by appointing the trained teachers on priority basis.”

4. Once again on the failure of the State Government to appoint trained teachers as Assistant Teachers in the vacant sanctioned posts carrying a pay-scale, in breach of the undertaking and the assurances given by the Government, the present Contempt Petition was filed. Many applications were made in the Contempt Petition by the trained teachers similarly situated, for being impleaded as parties to the proceedings. Ultimately, the learned Attorney General appeared before us on 25th August, 2009 and assured us that it was not the intention of the State of Bihar to resile from the undertaking given on its behalf, but that the situation had changed over the years, since the undertaking had been given and had become much more complex than was thought of at that point of time. Since no workable solution could be suggested which could satisfy the undertaking given by the State Government and, at the same time, to cause minimum amount of disruption in implementing the same, this Court took note of an advertisement for appointment of Primary Teachers, which was published in December, 2003 and had been struck down by the High Court, for the limited purpose of determining the total number of vacancies which were shown as 34,540. In order to put a quietus to the entire issue, we accepted the figure relating to the vacancies to the posts shown in the advertisement to meet the claims of the trained teachers who were, at the relevant point of time, available for being appointed on a regular basis. Accordingly, notwithstanding the number of trained teachers available, this Court directed that the available 34,540 vacancies shown in the advertisement for appoint of Primary Teachers to be filled up with the said number of trained teachers as a one-timemeasure to give effect to the undertaking which had been given on 18th January, 2006 and 23rd January, 2006. This Court also adjourned the Contempt Petition for implementation of the said order passed by us and for a report to be submitted on the next date as to the result of the discussions held between the petitioner and the concerned authorities.

5. Pursuant to the above directions, the matter was taken up on 6th May, 2010, when an Additional Affidavit affirmed by the Contemnor, Shri Anjani Kumar Singh, was shown to us. The deponent indicated that he was the Principal Secretary, Human Resource Development Department, Government of Bihar, and it was mentioned in paragraph 4 of the said Affidavit that 34,540 posts of Assistant Teachers had been created as a one-time-measure for appointment in Elementary Schools of the State of Bihar and to facilitate the process of recruitment, the Bihar Special Elementary Teachers’ Recruitment Rules, 2010, had been prepared and had been approved by the State Cabinet on 2nd February, 2010. On the said basis, it was averred that by creating 34,540 posts of Assistant Teachers, the State of Bihar had complied with the directions given by this Court on 9th December, 2009 as a one-timemeasure.

6. Mr. P.K. Shahi, learned Advocate General for the State of Bihar, took us to the Bihar Special Elementary Teachers’ Recruitment Rules, 2010, hereinafter referred to as “the 2010 Rules”, and pointed out that the same had been framed to give effect to the undertakings given by the State of Bihar and the orders passed by this Court from time to time. The learned Advocate General, therefore, submitted that in view of such compliance, the contempt proceedings were liable to be dropped.

7. Appearing for the Petitioners in Contempt Petition No.297 of 2007, Mr. R.P. Bhatt, learned Senior Advocate, submitted that although apparently it would appear that by the creation of 34,540 posts, the undertakings given on behalf of the State of Bihar and the orders passed by this Court had been duly complied with, in real fact, the same did not reflect the true state of affairs in view of the framing of the 2010 Rules which were in breach and not in compliance with the said undertakings. In particular, it was pointed out that Rule 4 of the said Rules provided that only those candidates who had passed training upto 1st December, 2003, could apply, which effectively debarred those trained teachers who passed training thereafter and were intended to be covered by the order of 6th May, 2010, for appointment as primary teachers. It was also submitted by Mr. Bhatt that teachers who had completed physical education training had not been included in the definition of the expression “training”, as provided in Rule 2(iv), although they too were to be covered by the order passed on 6th May, 2010, and the earlier orders.

8. Mr. L. Nageshwar Rao, learned Advocate, who appeared for some of the Special Leave Petitioners, submitted that the provision for reservation in Rule 6 of the aforesaid Rules would also result in the exclusion of a large number of trained teachers from the general category, since it was not expected that the total number of posts reserved would be filled from amongst trained teachers belonging to the reserved category. Mr. Rao also pointed out that the provision of Rule 9 were also prejudicial to the Petitioners, who even after their appointment would not be paid their salaries unless their certificates were found to be correct. Mr. Rao Submitted that such a condition could result in an indefinite delay in paying the salaries of the persons appointed.

9. Some of the other learned Advocates appearing for the other Petitioners and those candidates who had been permitted to intervene in these proceedings on the basis of their various applications, echoed the submissions made by Mr. Bhatt and Mr. Rao. All of them in one voice have reiterated the submission that all the 34,540 posts which have been created would have to be filled up without leaving any vacancies on the plea of reservation, as had been undertaken by the learned Advocate General for the State of Bihar, Mr. Shahi.

10. We have carefully considered the submissions made on behalf of the respective parties with regard to the affidavit of compliance filed on behalf of the State of Bihar and have also considered the submissions of the learned Advocate General for the State of Bihar with regard to the 2010 Rules.

11. While we appreciate the fact that the number of posts shown in the advertisement published in 2003 amounting to 34,540 have been created to be filled up by trained teachers, it must be said that it was never our intention that the conditions of the advertisement itself, which had been struck down by the High Court, were to be followed by the Bihar State Government. We had made it very clear in our order that we had referred to the advertisement only for the purpose of determining the number of vacancies which would be required to be filled up from amongst the trained teachers. It was very clearly our intention that all the 34,540 posts were to be filled up with trained teachers who were waiting for appointment, in order of seniority. The question of keeping some of the posts vacant on account of non-availability of reserved candidates was never the criterion in the order passed by us on 9th December, 2009. We must add that we are not for a moment suggesting that candidates from the reserved category should not be accommodated as per the reservation policy. What we intended was that after the number of candidates from the reserved category had been accommodated, the rest of the posts were to be filled up from amongst the candidates from the general category.

12. Having regard to the above, we once again direct that the said 34,540 posts, which have been created, be filled up from amongst the trained teachers in order of seniority after providing for appointment of candidates belonging to the reserved category as a one-time measure as indicated in our earlier orders and as also mentioned in the additional affidavit affirmed on behalf of the State of Bihar.

13. We would like it to be appreciated by the State of Bihar that these directions should be complied with within 31st August, 2010, without further delay. Let this matter stand adjourned till 8th September, 2010 at 3.30 p.m. for filing of compliance report.

…………………………………………J.
(ALTAMAS KABIR)
…………………………………………J.
(H.L. DATTU)
New Delhi
Dated : 12.05.2010


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HC directs to appoint teachers in varsities in Bihar

A old new - Similar situations as in UP

Patna High Court has asked Bihar Government and the Chancellor's secretariat to take steps to fill up all vacant posts of teachers in various universities in the state within 90 days.
A division bench comprising Justices Prakash Chandra Verma and Ahsanuddin Amanullah directed the secretariat of the Chancellor, who is also governor of Bihar, and the state human resource department to make the appointments.
The court acted on a PIL filed by one Vinay Kumar Singh who had pleaded for the court's direction to fill up over 3000 vacant posts of teaching staff in all the universities of Bihar in three months.
The petitioner in his PIL filed in January last year, had alleged that the present crisis of teaching staff in various universities of the state was because of bureaucratic red tape.


Indian Express (8.7.11)
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UPTET candidates are far better situation then details referred as per above case.
Law / Rules are favor in selection of TET ranker, but problem arises delay.
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BETET / Bihar TET/ STET Exam Result May be Surprising


टीईटी-एसटीईटी के नतीजे होंगे चौंका देने वाले
BETET / Bihar TET/ STET Exam Result May be Surprising


Result will be announced in 1st Week of May
33 Lakh candidates appeared in Bihar TET / BETE Exam for 1.12 Lakhs of Primary Teacher Jobs (RTE).
1 Lakh Jobs for Primry Teacher , and 12 thousand for Upper Primary Teachers.


In next phase 2 lakh more teachers will be recruited.

पटना : प्राथमिक-मध्य व माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बन पाना अब उतना सहज (केक वॉक) नहीं होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी-एसटीईटी का परीक्षाफल लगभग तैयार है। मई के प्रथम सप्ताह में उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मगर, परीक्षा का संचालन करने वाली संस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार मूल्यांकन का जो कठोर रवैया अपनाया है, उससे इस अग्निपरीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत चौंका देने वाला हो सकता है। 1.12 लाख शिक्षक पद पर नियोजन के लिए आयोजित प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में करीब 33 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।

टीईटी की इस अग्निपरीक्षा में जो सफल हुए उनमें से ही एक लाख प्राथमिक शिक्षकों तथा लगभग 12 हजार उच्च एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का चयन होना है। मेधा सूची के आधार पर नियोजन किया जाएगा जिसके लिए विभाग ने नियमावली भी तैयार कर ली है। बेसिक ग्रेड एवं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मेधा सूची अलग-अलग तैयार की जाएगी। पात्रता परीक्षा में सफल जिन अभ्यर्थियों का एक लाख चयनित शिक्षकों की सूची में नाम नहीं आ सका, उनके लिए सरकार ने नियुक्ति का एक और दरवाजा खोल रखा है। सरकार ने पोशाक व साइकिल योजना की मानीटरिंग के लिए हर प्रखंड में दो-दो प्रखंड साधन सेवियों को संविदा पर बहाल करने की योजना बनाई है। इससे 17 हजार अन्य सफल अभ्यर्थियों का नियोजन हो सकेगा। नियोजन में प्रशिक्षितों को प्राथमिकता दी जाएगी मगर प्रशिक्षित नहीं मिलने पर उस कोटि के टीईटी पास अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

टीईटी में सफल होने के बावजूद नियोजन पाने में विफल अन्य अभ्यर्थियो को मायूस होने की जरूरत नहीं है। पात्रता परीक्षा के आधार पर जो उत्तीर्ण होंगे उनका पैनल सात वर्ष तक के लिए वैध रहेगा। अगले चरण में अभी दो लाख और शिक्षकों का नियोजन होना है

News : Jagran ( 29.4.12)
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यु पी टी ई टी आन्दोलनकारीओं के कारन लखनऊ में ट्रेफिक की भयावह स्थिती


Start recruitment process, demand Teacher Eligibility Test qualifiers

News : Times of India ( 29.4.12) -

LUCKNOW: Thousands of candidates who had cleared the Teacher Eligibility Test staged aprotest at the Dharna Sthal on Saturday morning. The candidates have been protesting against non-fulfilment of their pending demands of beginning the recruitment process for 72,000 vacant posts of teachers in government primary and upper primary schools. 

The agitated candidates blamed the UP chief minister, Akhilesh Yadav for taking no action and putting their future at stake. "Three weeks back, we met the CM, who assured us of an early action. But till date, nothing has been done," said a candidate. The CM on May 5 has constituted a three-member committee under the leadership of chief secretary who would assess the pros and cons of cancelling the test. The committee is to submit its report within three weeks. 

The test conducted for the first time is under a probe which was announced by the Mayawati government following charges of large-scale irregularities. In this regard, the then secondary education director, Sanjay Mohan was arrested and subsequently suspended after his name surfaced in the TET scam. He was alleged of duping unemployed youth by promising them success in the test. Many other education officials are said to be involved in it. Due to these anomalies, the state government has been thinking hard to cancel the test.

However, the qualified TET candidates argued that they cannot be made to suffer because of few candidates who resorted to back door entry by bribing officers. Agitated with this, Shiv Kumar Pathak, a candidate said, "It is the question of 72,000 candidates. Majority of those who took the exam belong to below poverty line families and getting a job through TET was their only hope. The government should think of our future, and take an immediate decision." 

TET was conducted for the first time on November 13, 2011 by the UP Madhyamik Shiksha Parishad. It has been surrounded by anomalies since the beginning. After its results were declared on November 26 last, it was found that some anti-social elements tried to lure youth by promising them success in the test. TET appeared to be a moneymaking deal for the higher ups. As many as 11,53,155 candidates took the test, out of which, 2.7 lakh candidates successfully qualified TET. Out of this, 72,000 are to be selected for the job. 

News : Times of India ( 29.4.12)
Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Start-recruitment-process-demand-Teacher-Eligibility-Test-qualifiers/articleshow/12918096.cms
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Daytime nightmare for Lucknow commuters on weekend

News : Times of India ( 29.4.12) -

LUCKNOW: The revival of the city's old Dharna Sthal located near the UP assembly on Vidhan Sabha Marg has undoubtedly hit the normal life. And the first casualty in any of these situations seems to be the commuters and the traffic. The situation was no different on Saturday, as thousands of TET (Teacher Eligibility Test) examinees took out a protest march, thus throwing traffic out of gear on the main Charbagh-Hazratganj route.

According to one of the TET protestors, at least 10,000 of them had to come to the state capital on the day, to show their strength. Even if it wasn't their full strength, the sea of people, on the roads, was enough to give commuters a nightmare in the day time itself.

The protestors not only created chaos on the roads, but also tried to create disturbance at Charbagh station. They had gathered in the circulating area of the station and had planned to sit on a dharna at the station. The crowd was later controlled by the police and protestors were made to move to Dharna Sthal.

The administration, in order to keep the chaos off the roads, transported some of the protestors through buses to the Dharna Sthal. Though the protestors were moving in a queue, with police present at every stretch, there were so many of them that it was rather quite difficult to drive on the roads. As a result, traffic was literally crawling on the main road from Charbagh to Hazratganj. The already crowded and encroached crossings of the city, like Hussainganj and Burlington, were choked, with hardly any space to move. The PAC vans parked alongside roads ate into the already little space available on the roads.

Morning's rush hour traffic also added to the mounting traffic woes. There were also few who tried driving haphazardly, in order to wriggle out of jam, but, in the end, they caused even more chaos. The situation lasted for quite a few hours till the time TET protestors did not reach the Dharna Sthal.

News : Times of India (29.4.12)
Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Daytime-nightmare-for-Lucknow-commuters-on-weekend/articleshow/12917081.cms
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UP News : प्रमोशन-डिमोशन पर लगी रोक, प्रोन्नति में कोटा


UP News : प्रमोशन-डिमोशन पर लगी रोक, प्रोन्नति में कोटा

रिव्यू याचिका की तैयारी ः सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था समाप्त किए जाने संबंधी आदेश के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति रिव्यू याचिका दाखिल करने की तैयारियों में जुट गई है

न्यूज़ साभार - अमर उजाला 
प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद होगी कार्यवाही
लखनऊ। पदोन्नतियों में आरक्षण के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शासन ने फिलहाल किसी भी तरह की पदोन्नति व पदावनति पर रोक लगा दी है। इस सबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं

सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा सभी बिंदुओं का परीक्षण करते हुए पदोन्नति व पदावनति के संबंध में समस्त विभागों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कार्मिक विभाग की ओर से आज आदेश जारी करके सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि नए दिशा-निर्देश जारी होने तक किसी भी प्रकार की पदोन्नति या पदावनति की कार्यवाही न की जाए।

सूत्रों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद शीर्ष न्यायालय ने फरवरी 11 में यथास्थिति का आदेश दिया था। शुक्रवार को न्यायालय का आदेश आने के बाद यथास्थिति संबंधी आदेश स्वत: समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए प्रशासनिक आदेश की औपचारिकता पूरी की जानी है। सूत्रों का कहना है कि आदेश जारी करने के पीछे सरकार की मंशा की यह भी है कि कहीं कोई विभाग न्यायालय के आदेश की अपने तरीके से व्याख्या करके पदोन्नति या पदावनति का फैसला न कर ले।

एसएलपी दायर करने की तैयारी तेज
लखनऊ। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण विरोधी व समर्थकों की सक्रियता बढ़ गई है। पदोन्नति में आरक्षण की मुखालफत कर रहे कर्मचारी संगठन जहां सरकार पर तत्काल रिक्त पदों पर प्रमोशन के दबाव बनाने में जुटे हैं वहीं आरक्षण समर्थक खेमा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय करने में जुटा है।
आरक्षण विरोधी खेमे द्वारा न्यायालय के फैसले के बाद सालों से रुके प्रमोशन शुरू करने की मांग तेज हो गई है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर रिक्त पदों को प्रमोशन से शीघ्र भरने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण संबंधी 1994 के अधिनियम की धारा 3 (7) एवं परिणामी ज्येष्ठता संबंधी 2007 की नियमावली के नियम 8 क को अवैधानिक करार दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री इसे लागू कराने का आदेश शीघ्र जारी करें, ताकि सरकारी विभागों व निगमों में प्रमोशन शुरू हो सके।



News : Amar Ujala (29.4.12)
न्यूज़ साभार - अमर उजाला 

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकारा , इलाहाबाद आैर लखनऊ बेंच को न्‍यायिक अनुशासन बरतने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकारा , इलाहाबाद आैर लखनऊ बेंच को न्‍यायिक अनुशासन बरतने की सलाह



•अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच को एक ही मसले पर समानांतर सुनवाई करने पर कड़ी फटकार लगाई है। शीर्षस्थ अदालत ने हिदायत देते हुए कहा है कि न्याय देने के जोश में उस गंभीर जिम्मेदारी को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिसकी जजों से उम्मीद की जाती है।
जस्टिस दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने लखनऊ डबल बेंच द्वारा इलाहाबाद की डबल बेंच के फैसले को नजरअंदाज किए जाने को अनुचित करार देते हुए कहा कि इस मामले में दोनों बेंचों का विरोधाभासी फैसला न्यायिक नियमों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर यही था कि मामले को बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया जाता। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक न्यायिक अनुशासनहीनता की स्थिति को काबू करने या समान बेंच के विचार न मिलने की स्थिति में मसले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जाना ही उचित होता है
पीठ ने कहा कि लखनऊ डबल बेंच को खुद इस मामले पर निर्णय देने का भार नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही उसी हाईकोर्ट की दूसरी डबल बेंच उसी मामले पर फैसला दे चुकी थी। शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि हमारी राय में दोनों ही बेंच को न्यायिक अनुशासन व शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि न्याय देने के जोश में उस गंभीर जिम्मेदारी को नहीं भूला जाना चाहिए जिसकी उम्मीद जजों से की जाती है।

पीठ ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मियों की ओर से दायर उस अपील पर की जिसमें प्रमोशन व वरिष्ठता में आरक्षण देने के राज्य सरकार के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने पहले फैसला दिया था


इसके बाद सरकारी कर्मचारी शीर्षस्थ अदालत पहुंचे थे। बाद में लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद बेंच के फैसले को नजरअंदाज कर आदेश जारी कर राज्य सरकार के नियमों को गैरकानूनी करार दिया। इसके खिलाफ राज्य सरकार व उसके कई निगमों ने शीर्षस्थ अदालत का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि एक ही मामला दो अलग पीठों के समक्ष चल रहा है और दोनों के फैसले अलग होने की स्थिति में न्यायिक अनुशासनहीनता होगी।

News : Amar Ujala (29.4.12)
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One More News -

अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। न्यायपालिका के समक्ष त्वरित न्याय प्रदान करने की चुनौती अभी बनी हुई है। खासकर अधीनस्थ न्यायालयों में यह समस्या अधिक है। इससे वादियों में निराशा पैदा होती है। मनुष्य की उम्मीदों की सीमा होती है और मौजूदा जीवन शैली में अंतहीन इंतजार किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह विचार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएस आनंद ने व्यक्त किए। वे शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित प्रो. वीएन शुक्ला स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे।
भारतीय न्यायपालिका के 60 वर्षों की यात्रा पर चर्चा करते हुए जस्टिस आनंद ने कहा कि भारतीय संविधान को जनता के लिए प्रगतिशील रूप से व्यवस्थित करना आरंभ से ही न्यायपालिका का प्रयास रहा और आज भी यह काम जारी है। भूमि सुधार कानून के संदर्भ में न्यायपालिका एवं जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की चर्चा करते हुए उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव पर हुए विवाद एवं न्यायिक निर्णयों का संदर्भ भी रखा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दलों ने बहुत बार अनेक न्यायिक निर्णयों एवं सुधारों को प्रभावित किया है। न्यायपालिका ने विधि के शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार, पंथनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस दौरान कुलपति प्रो. मनोज मिश्र सहित लविवि शिक्षक एवं विधि तथा न्याय क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।


News : Amar Ujala (29.4.12)

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बर्खास्त शिक्षकों की बहाली का आदेश स्थगित


बर्खास्त शिक्षकों की बहाली का आदेश स्थगित
बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज व बुलंदशहर में हुई थी सीधी भर्ती
न्यूज़ साभार - अमर उजाला (२९.४.१२)

•बहराइच छोड़कर अन्य जिलों में लागू होगा नया आदेश
•बसपा सरकार के आदेश का होगा नए सिरे से परीक्षण


शैलेंद्र श्रीवास्तव
लखनऊ। अखिलेश सरकार ने माया सरकार के उस आदेश को पलट दिया है कि जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया गया थायह आदेश तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने विधानसभा चुनाव के मतगणना वाले दिन यानी 6 मार्च को जारी किया था। इसे जारी करने के लिए हाईकोर्ट के उस आदेश का सहारा लिया गया, जिसमें लखनऊ बेंच ने बहराइच के 263 शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर बहाल करने का आदेश दिया है। अखिलेश सरकार ने बहराइच को छोड़कर अन्य जिलों के शिक्षकों की बहाली का आदेश स्थगित कर दिया है। अब इसका नए सिरे से परीक्षण कराया जाएगा कि इन्हें बहाल किया जा सकता है या नहीं

यूपी में 2003 में बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज और बुलंदशहर में 1143 शिक्षकों की सीधी भर्ती कर ली गई थी। यह भर्ती तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री के इशारे पर की गई थी। इस संबंध में शासनादेश हुआ था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएड पास अभ्यर्थियों को शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कर सकते हैं। जबकि, बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के मुताबिक बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग प्राप्त करने पर ही सहायक अध्यापक नियुक्ति किए जा सकते हैं। जिलों में शिक्षकों की भर्ती का खुलासा लखनऊ के एक होटल में बरामद लाखों रुपये के बाद हुआ। इसके बाद सत्ता बदलने के साथ ही सीधे भर्ती किए गए शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया।

इसमें से बहराइच के 263 बर्खास्त शिक्षकों ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में इसे चुनौती दी और 29 अप्रैल 2008 को उनके पक्ष में फैसला हुआ। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन इसे वहां से खारिज करते हुए वापस हाईकोर्ट में भेज दिया गया। हाईकोर्ट में 8 दिसंबर 2011 को इस मामले की सुनवाई के लिए तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है इसलिए सरकार 29 अप्रैल 2008 को दिए गए आदेश का पालन 10 हफ्ते में सरकार करे। हाईकोर्ट ने केवल बहराइच के शिक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन इसे आधार बनाते हुए तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज और बुलंदशहर के बर्खास्त शिक्षकों को भी बहाल करने का आदेश दे दिया।
जिस दिन यह आदेश आया उसी दिन प्रदेश में सत्ता बदलने का जनादेश आया और 15 मार्च को अखिलेश सरकार ने काम संभाल लिया। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट बनाते हुए वर्तमान सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार के पास इस आदेश को भेजा। इसके बाद तय किया गया कि हाईकोर्ट का आदेश केवल बहराइच के शिक्षकों को बहाल करने का है। इसलिए शेष अन्य चार जिलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय किया गया


News : Amar Ujala (29.4.12)
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UPTET : वार्ता के आश्वासन पर माने टीईटी अभ्यर्थी


UPTET : वार्ता के आश्वासन पर माने टीईटी अभ्यर्थी


लखनऊ। टीईटी की मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे विभिन्न जिलों के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शनिवार को राजधानी में फिर धरना-प्रदर्शन किया और सार्थक निर्णय होने तक दारुलशफा में धरने पर बैठ गए। हालांकि देर रात डीआईजी आशुतोष पांडेय ने टीईटी अभ्यर्थियों को काफी मशक्कत के बाद धरना स्थगित करने पर मना लिया। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दो मई को जनता दरबार में टीईटी प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस आश्वासन के बाद टीईटी अभ्यर्थियों ने धरना स्थगित कर दिया। उधर, धरना स्थगित करने के बाद टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्रा ने कहा कि दो मई को सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो टीईटी अभ्यर्थी आंदोलन तेज करेंगे।

इससे पहले दिन में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने चारबाग से धरना-प्रदर्शन करते हुए विधान भवन की तरफ कूच किया। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को स्टेशन पर ही रोकने की कोशिश की तो उन्होंने वहीं पर विरोध-प्रदर्शन किया। बाद में हंगामा बढ़ता देख प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को दारुलशफा जाने की अनुमति दी तब अभ्यर्थी चारबाग से मार्च निकाल कर दारुलशफा पहुंच गए। अभ्यर्थियों को दो घंटे के धरना-प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, लेकिन वह देर रात तक दारुलशफा पर डटे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तब वह धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे।
टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विवेकानंद ने बताया कि टीईटी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रदेश सरकार ने 26 अप्रैल तक समय मांगा था, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने न आने पर टीईटी अभ्यर्थियों को यह कदम उठाना पड़ा।


News : Amar Ujala (29.4.12)
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UPTET : मांगों को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन


UPTET : मांगों को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन

लखनऊ, 28 अप्रैल (जागरण संवाददाता): अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने एक बार फिर अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद की। प्रदेश के कोने-कोने से राजधानी पहुंचे अभ्यर्थी शनिवार सुबह चारबाग स्टेशन पर एकत्र हुए। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखकर स्टेशन प्रशासन के भी हाथ पांव-फूल गए। आनन-फानन में अभ्यर्थियों को स्टेशन से हटाने की कवायद शुरू की गई। वाहन कम पड़ गए तो अभ्यर्थियों की पैदल कतार बनाकर विधान भवन स्थित धरना स्थल पहुंचाया गया। रात नौ बजे डीआइजी द्वारा आश्वासन दिया गया कि दो मई को मुख्यमंत्री से वार्ता कराई जाएगी, इसके बाद धरना समाप्त हो गया। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि जबतक टीईटी के प्राप्तांकों को मेरिट का आधार बनाकर नियुक्ति नहीं की जाती, आंदोलन चलता रहेगा। शासन से इस बाबत लिखित आश्वासन मिले और विज्ञप्ति जारी की जाए कि चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने इन्हीं मांगों को लेकर शनिवार को यहां विधान भवन के सामने धरना देने की तैयारी की। सुबह से ही चारबाग पर अभ्यर्थियों के आने के सिलसिला शुरू हो गया। अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। चारबाग पर ही अभ्यर्थियों ने धरना और सभा शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ एकजुट होने पर पुलिस-प्रशासन ने अभ्यर्थियों को यहां से हटाने की कवायद शुरू की। अभ्यर्थियों को पुलिस ने गाडि़यों से विधान भवन भेजना शुरू किया। गाडि़यां कम पड़ीं तो अभ्यर्थियों की लंबी कतार बनाकर विधान भवन की तरफ मोड़ दिया गया। अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लिए और नारेबाजी करते हुए विधानभवन पहुंचे। कई बार पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी झड़प भी हुई।


News : Jagran (29.4.12)

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Supreme Court Decision regarding Teachers appointment in Bihar

बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश (Supreme Court Decision regarding Teachers appointment in Bihar )

Patna Highcourt cancelled advertisement and recruitment. And after that Supreme court of India reinstate old advertisement and passed order to appoint candidates from old advertisement.

Publised in Jagran - 12-May-2011

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार में नौकरी की बाट जोह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित शिक्षकों के सभी 34540 पदों को भरने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों में फिजिकल ट्रेंड शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।
बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने अनुरोध किया कि भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति लागू करने की अनुमति दी जाए लेकिन प्रतिपक्षियों को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि सभी 34,540 पदों पर भर्ती की जाए और इनमें से आरक्षित कोटे के जो पद खाली रह जाएं उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी लेकिन आरक्षित पदों के रिक्त रह जाने पर उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इस मामले पर कोर्ट आठ सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।

बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का यह विवाद पुराना है। वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने 34,540 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन में प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित दोनों तरह के शिक्षकों की भर्ती के आवेदन मंगाए गए थे। भर्ती प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और पटना हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों को गलत ठहराते हुए विज्ञापन और प्रक्रिया निरस्त कर दी थी।

बाद में सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार को रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद जब राज्य सरकार ने भर्ती नहीं की, तो आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर आदेश पर अमल की मांग की है।


Source : http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6407378/
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Saturday, April 28, 2012

UPTET : Heavy Crowd of UPTET Candidates Collected in Lucknow for Anshan


UPTET : Heavy Crowd of UPTET Candidates Collected  in Lucknow for Anshan

3 week time over and today heavy crowd of TET candidates collected in Lucknow to know progress - When will Recruitment of TET Candidates start

See :



Charbag Station par ikatthe hote hue TET Candidates, Dhoop Paseene mein nahate hue apne haq kee ladaee ladte hue

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Charbag Station se Vidhan Sabha kee aur prstan karte hue TET candidates
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Tanker ka panee peete hue  TET candidates


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Candidates did everything acccording to Government rules and NCTE Guidelines regarding RTE implementation.

Candidates want to know Government stand , and saying only culprits should be punished.
Advt. govt. ne nikala, bhartee govt ke niyamon se ho rahee thee va antim padav par thee.
Candidates (TET rank holde) lagbhag select ho chuke the va counselling karke appointment letter deeye jane baki the.

Par ab candidates anishitta ke mahol se ghir chuke hain. Aur ve govt. kee aage kee process janne ke leeye bechen hain - Ki Bhartee kab va kaise hogee.

Akhbaron mein sandeh bharee khabren aa rahee hain ki TET se recruitment cancel ho sakta hai.
Aur sarkaar ka koee spastikaran na aane se candidates bechen ho rahe hain ki ab unke bahvisye ka kya hoga.

Highcourt TET merit se bhartee ke favour mein pehle hee spast kar chuka hai - Kee TET Merit se bhartee niyamo ke vipreet nahin hai. Aur prkria ko achha bhee mana hai.

NCTE guideline mein saaf shabdon mein TET marks kee weightage selection mein dene kee baat kahee gayee.

Kaee TET candidates ka sochna hai ki jab 5 jilon se saare jilon mein aavedan ke leeye vigyapna sansodhit ho sakta hai to ab mamla kahan atak raha hai. (candidates in apna kafee saar paisa, mehnat va keemtee samay is bhartee mein laga deeya aur vo bhee saara govt. ke niymanusaar, to unkee kya galtee hai aur sarkaar akhbaar/news mein aa rahee bhramak khabron ko khandan kyon nahin kar rahee.
Kya TET se bhartee ab cancel ho jayegee, aur begunahon ko saja milegeee ya dosee adhikarion/candidates ko saja milegee. Sarkaar ka rukh kya hai TET candidates ke prati ?
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3 हफ्तों का समय अवधि पूरी हो चुकी और टीईटी अभ्यर्थी दोबारा से लखनऊ में  इकट्ठे हो रहे हैं 
उन को समझ नहीं आ रहा कि आये दिन अख़बारों के माध्यम से जो भ्रामक ख़बरें आ रही हैं - कि टीईटी से भर्ती निरस्त ही जायेगी या चयन प्रक्रिया में बदलाव हो जायेगा 
और सरकार ऐसी भ्रामक ख़बरों का खंडन भी नहीं कर रही 

पहले ५ जिलों से आवेदन वाले विज्ञापन में संसोधन भी हो गया था | पर अब विज्ञापन मामला कहाँ अटक रहा है |

अभ्यर्थी कह रहे हैं - कि उनकी क्या गलती , जैसा सरकार ने चाहा उन्होंने आवेदन कर दीया 
कोर्ट भी कह चुका है कि टीईटी  मेरिट से भर्ती नियम विरुद्द नहीं है व टीईटी  अंकों से भर्ती को सराहा भी है 

अभ्यर्थीयों ने अपनी मेहनत, पैसा व् कीमती समय इस टीईटी   परीक्षा से भर्ती में लगा दीया उनकी क्या गलती |
जो लोग दोषी हैं - भ्रष्ट / बेईमान अधिकारी व्  जिन अभ्यर्थीयों ने   टीईटी  अंक बढवाने में पैसा दीया , उनको दण्डित किया जाये |

चयन प्रक्रिया अंतिम दोर में थी , सिर्फ काउंसलिंग के जरिये नियुक्ति पात्र दीये जाने बाकि थे | 
पर अचानक अख़बारों में भ्रामक ख़बरें व सरकार का स्पस्टीकरण न आने से अभ्यर्थी  मानसिक तनाव से गुजरने लगे और उनके भविष्य पर काले बादल मंडराने लगे |

और अब वे पुन : लखनऊ  में अपने हक के लिये  एकत्रित हो रहे हैं , लगता है दोबारा से अनशन / धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 
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UPTET :नियुक्ति न होने पर आत्महत्या की धमकी


UPTET :नियुक्ति न होने पर आत्महत्या की धमकी

सरकार बीएड बेरोजगारों के साथ कर रही हीलाहवाली

महेवा (इटावा)। उत्तर प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बैठक कर सरकार से नवीन शिक्षा सत्र के पूर्व माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं इंटर कालेजों में सीधी भर्ती करने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर बीएड बेरोजगारों ने आत्महत्या की धमकी दी है।
बीएड बेरोजगार संघ के ब्लाक संरक्षक राजेश कुमार दुबे ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 11 लाख अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालयों म ें आवश्यकता है।
जिनमें सर्वाधिक बिहार में दो लाख और यूपी में सवा तीन लाख शिक्षकों की कमी है। वहीं शिक्षामित्रों को यदि स्थायी अध्यापक बना दिया जाए तो भी एक लाख 62 हजार शिक्षकों की जुलाई के पूर्व यूपी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जरूरत हैं। लेकिन पूर्व सरकार की भांति यह सरकार भी बीएड बेरोजगारों के साथ हीलाहवाली कर रही है।
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पंकज प्रताप पाल ने उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल के निर्णय के बाद जो भी निर्णय आए अभ्यर्थियों के हित क ो देखते हुए जुलाई के पूर्व नियुक्ति देने की मांग की है।
पूर्व में बुलंदशहर के महेंद्र सिंह और संत कबीरनगर के अंगद सिंह की आत्महत्या की तरह वे भी अपनी जान देने को विवश होंगे। इस दौरान मोहित शुक्ला, तेजप्रताप, अनुजपाल, अंकुर सक्सेना, धर्मेंद्र दुबे, वास्वी तिवारी, चित्रा चौहान, सुनीता दोहरे, जितेंद्र दोहरे, सत्यवीर आदि रहे।




टीईटी उत्तीर्णों को शीघ्र दी जाए नौकरी, सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को टीईटी उत्तीर्णों की बैठक कलक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदर्शन कर कहा कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
शुक्रवार को तिकोनिया पार्क में आयोजित बैठक में त्रिभुवन मिश्रा ने कहा कि सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी कर रही है। इससे वह मानसिक तनाव में हैं। हाईकोर्ट में भर्ती विज्ञप्ति पर लगी रोक अविलंब हटवाने के साथ ही उन्हें परिषदीय विद्यालयों में तैनाती दी जाए।
अंकुर कुमार ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 30 नवंबर 2011 को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार मेरिट के आधार पर टीईटी उत्तीर्ण अध्यापकों की भर्ती की जाए। भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण हम सभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने के कारण गलत संदेश जा रहा है। अत: तत्काल उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए। बैठक के बाद प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा
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उपेक्षा से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में आक्रोश
कुरावली (ब्यूरो)। शासन द्वारा टीईटी भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की सिफारिश से नगर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
शुक्रवार को नगर के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित बैठक में टीईटी उत्तीर्ण रजनीकांत दुबे ने कहा कि बसपा शासन ने प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी के जरिए विज्ञापन प्रकाशित कराया था। उस समय कम मेरिट वाले बीएड धारकों को आस जगी थी कि वह मेहनत से टीईटी उत्तीर्ण कर शिक्षक बन सकेंगे। टीईटी परीक्षा पर सवालिया निशान लगने के साथ ही सत्ता परिवर्तन हो गया। अब टीईटी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की शासन ने सिफारिश कर दी है। जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
सालिगराम शाक्य ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री को बीएड धारक युवा बेरोजगारों की समस्या को समझने के साथ ही वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती के लिए जागरूक होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
अभिषेक गुप्ता ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री टीईटी अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेकर नई पहल करेंगे। बैठक को अनिल दिवाकर, सोनू यादव, दीपक तिवारी, अवधेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, धर्म नारायण, अनिल कुमार, नीरज पांडेय ने संबोधित किया।

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धरने को सफल बनाने का आह्वान
अहरौला (सं.)। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा इकाई अहरौला की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें अभ्यर्थियों से लखनऊ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर रघुवंशी, दीपक गिरी, अयोध्या कुमार, विरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, रजनीकांत, मिथिलेश कुमार, पंकज यादव, अजय सोनी, कृष्ण कुमार सिंह, सुनीता मौर्या, राजबहादुर यादव आदि उपस्थित थे।

News : Amar Ujala (28.4.12)
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टीईटी अभ्यर्थियों ने बनाई आंदोलन की रणनीति

अंबेडकरनगर, टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष बैठक कर शनिवार को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने की रणनीति तैयार की। साथ ही निर्णय लिया कि शनिवार को भोर में समूह में प्रदेश की राजधानी के लिए कूच करेंगे।

आंदोलन की तैयारी पर चर्चा करते हुए बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को यह मानकर चलना है कि लड़ाई फाइनल की है। वक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि सरकार का रवैया इसी तरह अड़ियल रहा तो संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके पूर्व टीईटी आंदोलन के दौरान बुलंदशहर के महेंद्र व संतकबीरनगर के अंगद चौरसिया की शहादत पर श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर अनिल कुमार वर्मा, राधेश्याम, रजनीश, राम कोमल, बृजेश कुमार, प्रदीप, राकेश व आत्माराम समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

News : Jagran (28.4.12)
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UPTET : टीईटी घोटाला - जेडी और डीआईओएस दफ्तर में जांच


UPTET :  टीईटी घोटाला - जेडी और डीआईओएस दफ्तर में जांच

एंटीकरप्शन टीम ने लिया अफसरों की भूमिका का ब्यौरा

कानपुर। टीईटी घोटाले की जांच कर रही पुलिस की एंटीकरप्शन शाखा की दो सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) और डीआईओएस कार्यालय में छानबीन की। लखनऊ से टीम के आने से कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। जेडी और डीआईओएस के कार्यालय में न होने पर टीम ने विभाग के बाबुओं से परीक्षा प्रक्रिया की पड़ताल की। वहीं, डीआईओएस द्वितीय से भी परीक्षा में उनकी भूमिका के बारे में पूछा।
इंस्पेक्टर आरके सिंह के नेतृत्व में एंटीकरप्शन की टीम शुक्रवार दोपहर चुन्नीगंज स्थित जेडी कार्यालय पहुंची। जेडी माया निरंजन के कार्यालय में न मिलने पर विभाग के बाबुओं से प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, प्रश्न पत्र रखने के स्थान, परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र पहुंचाने और ओएमआर शीट को सील बंद करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। इसके बाद टीम डीआईओएस कार्यालय पहुंची। डीआईओएस शिवसेवक सिंह के न होने पर टीम ने डीआईओएस द्वितीय विभा शुक्ला से परीक्षा केंद्र निर्धारण में उनकी भूमिका और परीक्षा के दौरान केंद्रों का दौरा करने के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी जबकि पांच केंद्रों का निरीक्षण उन्होंने किया था

News : Amar Ujala (28.4.12)
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प्रदर्शन में शामिल होने को रवाना
मछलीगांव। क्षेत्र के लगभग तीन दर्जन टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 28 अप्रैल को लखनऊ में होने वाले धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी ने बताया मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

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टीईटी अभ्यर्थी लखनऊ रवाना
फतेहपुर। अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों का दल लखनऊ रवाना हुआ। टीईटी अभ्यर्थी प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर लखनऊ में होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेंगे। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहा है।
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टीईटी अभ्यर्थी आज करेंगे अनशन
कानपुर। टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शहर के सैकड़ों अभ्यर्थी शनिवार को लखनऊ में होने वाले अनशन में शामिल होंगे। यह निर्णय यूपीटीईटी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बर्रा आठ में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में रत्नेश पाल, दिनेश पाठक, अभिरुचि सचान, प्रवीण सचान, उमेश सचान, सुशील पाल, विजय सिंह तोमर, संजू सचान, जुबली, रेखा, मंजूषा आदि मौजूद रहे।
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आंदोलन में शामिल होंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
अंबेडकरनगर। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष संपन्न हुई। इसमें 28 अप्रैल से लखनऊ में शुरू होने वाले आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिले से भारी संख्या में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल वर्मा ने कहा कि मेरिट पर जल्द से जल्द नियुक्ति न होने से उन लोगों के समक्ष विकट समस्या खड़ी हो जाएगी, जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच है। कहा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया था कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका है। वक्ताओं ने कहा कि अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। संगठन द्वारा 28 अप्रैल से लखनऊ में आंदोलन का जो निर्णय लिया गया है, उसमें जनपद से बढ़-चढ़कर भागीदारी की जाएगी। सदस्यों से एकजुट होकर इसमें भाग लेने का आह्वान किया गया।


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शिक्षक नियुक्ति मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी

कानपुर। हरसहाय जगदम्बा सहाय इंटर कालेज के सात शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जांच पूरी कर आख्या रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है।
गौर रहे कि कॉलेज मैनेजमेंट ने 1993 में कॉलेज में विज्ञान विषय के तीन, गणित, हिन्दी, वाणिज्य और खेल शिक्षक विषयों सहित सात शिक्षकों की नियुक्ति की थी। एक उम्मीदवार ने प्रबंधतंत्र पर नियुक्ति में मनमानी का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। 19 वर्षों से चल रहे मामले में वर्ष जुलाई 2011 में हाईकोर्ट ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया था।
साथ ही शिक्षकों से कार्य करते रहने को कहा था। इस बीच टीईटी घोटाले में नाम आने पर संजय मोहन को गिरफ्तार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद शासन ने वासुदेव यादव को निदेशक बना दिया। अब उन्होंने इसकी जांच पूरी कर रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है।

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News : Amar Ujala (28.4.12)
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Friday, April 27, 2012

UPTET : अभी और हटेंगे घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब


UPTET : अभी और हटेंगे घोटालेबाजों के चेहरे से नका


कानपुर, नगर प्रतिनिधि : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के घोटाले में अभी दलाल, शिक्षा विभाग के अफसर और कुछ लिपिकों के नाम भी सामने आ सकते हैं। यह संकेत शिक्षा विभाग में जांच कर लौटी एंटी करप्शन टीम ने दिये। टीम के मुताबिक तीन-चार माह में जांच पूरी होने की संभावना है।

पिछले वर्ष 13 नवंबर को आयोजित टीईटी परीक्षा का परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया गया था। परीक्षा में सवालों को लेकर परिणाम में कई बार संशोधन हुआ, इसके बाद भी हेरफेर किया गया।

सूत्रों के मुताबिक रमाबाई नगर पुलिस ने तत्कालीन शिक्षानिदेशक संजय मोहन और उनके दामाद धीरज गर्ग के यहा छानबीन में इलाहाबाद से टीईटी घोटाले का कनेक्शन मिला है। चुनाव के पहले रमाबाईनगर पुलिस ने तत्कालीन डीजीपी अतुल कुमार को अवगत करा दिया था। जांच के बाद संजय मोहन समेत आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को विजिलेंस की एंटी करप्शन टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में परीक्षा प्रक्रिया व परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को समझने के साथ शासनादेश भी देखा। साथ ही तीन लिपिकों के बारे में भी पूछताछ की। हालांकि एंटी करप्शन टीम जांच की बात कहकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। इनकी संलिप्तता खंगालने के बाद सुबूत के साथ पुलिस इन पर हाथ डालेगी

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'डीआईओएस और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में अधिकारियों एवं लिपिकों से पूछताछ की। मामले में आधी विवेचना हो चुकी है, तीन-चार माह में पूरी होने की संभावना है। '


- एके सिंह, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन (विजिलेंस)

News : Jagran (27.4.12)
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Reservation in Promotion is cancelled by Supreme Court, Shocking News for Mayavati Government


यूपी में प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
(Reservation in Promotion is cancelled by Supreme Court, Shocking News for Mayavati Government)

नई दिल्ली। पूर्ववर्ती मायावती सरकार के एक बड़े फैसले को जबरदस्त झटका लगा है। मायावती ने प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू किया था जिसके चलते उत्तर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन मिला था। प्रमोशन पाने वाले सारे लोग आरक्षित वर्ग के हैं। इसके चलते सालों जूनियर लोग अपने सीनियर्स से भी सीनियर हो गए थे।
हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार दिया था जिसपर तत्कालीन मायावती सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थीअब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सभी लोगों का प्रमोशन वापस लिया जाएगा। इसके अलावा लोगों के प्रमोशन सिनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक ही होंगे। और जिनका प्रमोशन हो चुका है उनकी सिनियोरिटी लिस्ट में वो ही जगह हो जाएगी जो पहले थी


वहीं अखिलेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही तय कर चुकी थी कि वो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी।

मालूम हो कि अगर ये फैसला लागू रहता तो अगले 7 साल में हर विभाग का विभागाध्यक्ष सिर्फ आरक्षित वर्ग का रहता। गौरतलब है कि कि मायावती सरकार ने राज्य कर्मचारियों की प्रोन्नति में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। राज्य कर्मचारियों का एक बड़ा तबका इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया। हाई कोर्ट ने माना कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मायावती सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी थीं

News : khabar.ibnlive.in.com ( 27.04.2012)



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