Suprme Court turn down Bihar Govt/Patna Hoghcourt decision regarding cancellation of advertisement
Similar Situation arises in UP
See Judgment :-
Court : Supreme Court of India
Brief
As indicated in our order dated 9th December, 2009, this Contempt Petition has a background of alleged breach of an undertaking given on 18th January, 2006 and the order passed on the basis thereof on 23rd January, 2006 in SLP(C)Nos.22882- 22888 of 2004. The said undertaking related to the commitment made by the
State of Bihar to recruit and fill in the vacant posts of
teachers in Primary Schools with trained teachers. The undertaking given by the State of Bihar is in that context and reads as follows : “That in the meantime, it has been decided that trained teachers be recruited on the vacant posts available in the State of Bihar. The Bihar Elementary Teachers Appointment Rules, 2003 having been quashed by the Patna High Court, new recruitment rules are contemplated to facilitate recruitment of trained teachers in a decentralized manner, by giving them age relaxation as ordered by the High Court. That Chapters 6 and 7 of the Bihar Education Code relating to oriental education and hostels and messes will be kept in mind, as directed by the Patna High Court, while making recruitment of teachers. That it is respectfully submitted that since the number of available trained teachers in the State is expected to be less than the available vacancies, no test for selection is required to that extent, a reference to this Bihar Public Service Commission for initiating the process of recruitment of trained teachers may not be necessary, and the order of this Hon’ble Court and of the Patna High Court in this regard may be modified”
Citation
Nand Kishore Ojha Vs. Anjani Kumar Singh
Judgement
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION
CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO. 297 OF 2007
IN
SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO.22882 OF 2004
Nand Kishore Ojha
Vs.
Anjani Kumar Singh
O R D E R
ALTAMAS KABIR, J.
1. As indicated in our order dated 9th December, 2009, this Contempt Petition has a background of alleged breach of an undertaking given on 18th January, 2006 and the order passed on the basis thereof on 23rd January, 2006 in SLP(C)Nos.22882- 22888 of 2004. The said undertaking related to the commitment made by the State of Bihar to recruit and fill in the vacant posts of teachers in Primary Schools with trained teachers. The undertaking given by the State of Bihar is in that context and reads as follows :
“That in the meantime, it has been decided that trained teachers be recruited on the vacant posts available in the State of Bihar. The Bihar Elementary Teachers Appointment Rules, 2003 having been quashed by the Patna High Court, new recruitment rules are contemplated to facilitate recruitment of trained teachers in a decentralized manner, by giving them age relaxation as ordered by the High Court. That Chapters 6 and 7 of the Bihar Education Code relating to oriental education and hostels and messes will be kept in mind, as directed by the Patna High Court, while making recruitment of teachers.
That it is respectfully submitted that since the number of available trained teachers in the State is expected to be less than the available vacancies, no test for selection is required to that extent, a reference to this Bihar Public Service Commission for initiating the process of recruitment of trained teachers may not be necessary, and the order of this Hon’ble Court and of the Patna High Court in this regard may be modified”
2. The said application made for withdrawal of the Special Leave Petition was disposed of by this Court on 23rd January, 2006 on the basis of the submissions made therein.
3. Subsequently, when the State of Bihar failed to abide by its commitments and assurances, the petitioner herein, Nand Kishore Ojha, filed Contempt Petition 297 of 2006, which was disposed of on 19th March, 2007 by the following order :
“In view of the categorical statement now made that the priority will be given to the trained teachers in appointment and also the clarification made in paragraphs 19 to 22 of the aforesaid affidavit dated 7.2.2007, we direct the State of Bihar to implement the undertaking given by the State of Bihar earlier and also now by the present affidavit dated 7.2.2007 in letter and spirit by appointing the trained teachers on priority basis.”
4. Once again on the failure of the State Government to appoint trained teachers as Assistant Teachers in the vacant sanctioned posts carrying a pay-scale, in breach of the undertaking and the assurances given by the Government, the present Contempt Petition was filed. Many applications were made in the Contempt Petition by the trained teachers similarly situated, for being impleaded as parties to the proceedings. Ultimately, the learned Attorney General appeared before us on 25th August, 2009 and assured us that it was not the intention of the State of Bihar to resile from the undertaking given on its behalf, but that the situation had changed over the years, since the undertaking had been given and had become much more complex than was thought of at that point of time. Since no workable solution could be suggested which could satisfy the undertaking given by the State Government and, at the same time, to cause minimum amount of disruption in implementing the same, this Court took note of an advertisement for appointment of Primary Teachers, which was published in December, 2003 and had been struck down by the High Court, for the limited purpose of determining the total number of vacancies which were shown as 34,540. In order to put a quietus to the entire issue, we accepted the figure relating to the vacancies to the posts shown in the advertisement to meet the claims of the trained teachers who were, at the relevant point of time, available for being appointed on a regular basis. Accordingly, notwithstanding the number of trained teachers available, this Court directed that the available 34,540 vacancies shown in the advertisement for appoint of Primary Teachers to be filled up with the said number of trained teachers as a one-timemeasure to give effect to the undertaking which had been given on 18th January, 2006 and 23rd January, 2006. This Court also adjourned the Contempt Petition for implementation of the said order passed by us and for a report to be submitted on the next date as to the result of the discussions held between the petitioner and the concerned authorities.
5. Pursuant to the above directions, the matter was taken up on 6th May, 2010, when an Additional Affidavit affirmed by the Contemnor, Shri Anjani Kumar Singh, was shown to us. The deponent indicated that he was the Principal Secretary, Human Resource Development Department, Government of Bihar, and it was mentioned in paragraph 4 of the said Affidavit that 34,540 posts of Assistant Teachers had been created as a one-time-measure for appointment in Elementary Schools of the State of Bihar and to facilitate the process of recruitment, the Bihar Special Elementary Teachers’ Recruitment Rules, 2010, had been prepared and had been approved by the State Cabinet on 2nd February, 2010. On the said basis, it was averred that by creating 34,540 posts of Assistant Teachers, the State of Bihar had complied with the directions given by this Court on 9th December, 2009 as a one-timemeasure.
6. Mr. P.K. Shahi, learned Advocate General for the State of Bihar, took us to the Bihar Special Elementary Teachers’ Recruitment Rules, 2010, hereinafter referred to as “the 2010 Rules”, and pointed out that the same had been framed to give effect to the undertakings given by the State of Bihar and the orders passed by this Court from time to time. The learned Advocate General, therefore, submitted that in view of such compliance, the contempt proceedings were liable to be dropped.
7. Appearing for the Petitioners in Contempt Petition No.297 of 2007, Mr. R.P. Bhatt, learned Senior Advocate, submitted that although apparently it would appear that by the creation of 34,540 posts, the undertakings given on behalf of the State of Bihar and the orders passed by this Court had been duly complied with, in real fact, the same did not reflect the true state of affairs in view of the framing of the 2010 Rules which were in breach and not in compliance with the said undertakings. In particular, it was pointed out that Rule 4 of the said Rules provided that only those candidates who had passed training upto 1st December, 2003, could apply, which effectively debarred those trained teachers who passed training thereafter and were intended to be covered by the order of 6th May, 2010, for appointment as primary teachers. It was also submitted by Mr. Bhatt that teachers who had completed physical education training had not been included in the definition of the expression “training”, as provided in Rule 2(iv), although they too were to be covered by the order passed on 6th May, 2010, and the earlier orders.
8. Mr. L. Nageshwar Rao, learned Advocate, who appeared for some of the Special Leave Petitioners, submitted that the provision for reservation in Rule 6 of the aforesaid Rules would also result in the exclusion of a large number of trained teachers from the general category, since it was not expected that the total number of posts reserved would be filled from amongst trained teachers belonging to the reserved category. Mr. Rao also pointed out that the provision of Rule 9 were also prejudicial to the Petitioners, who even after their appointment would not be paid their salaries unless their certificates were found to be correct. Mr. Rao Submitted that such a condition could result in an indefinite delay in paying the salaries of the persons appointed.
9. Some of the other learned Advocates appearing for the other Petitioners and those candidates who had been permitted to intervene in these proceedings on the basis of their various applications, echoed the submissions made by Mr. Bhatt and Mr. Rao. All of them in one voice have reiterated the submission that all the 34,540 posts which have been created would have to be filled up without leaving any vacancies on the plea of reservation, as had been undertaken by the learned Advocate General for the State of Bihar, Mr. Shahi.
10. We have carefully considered the submissions made on behalf of the respective parties with regard to the affidavit of compliance filed on behalf of the State of Bihar and have also considered the submissions of the learned Advocate General for the State of Bihar with regard to the 2010 Rules.
11. While we appreciate the fact that the number of posts shown in the advertisement published in 2003 amounting to 34,540 have been created to be filled up by trained teachers, it must be said that it was never our intention that the conditions of the advertisement itself, which had been struck down by the High Court, were to be followed by the Bihar State Government. We had made it very clear in our order that we had referred to the advertisement only for the purpose of determining the number of vacancies which would be required to be filled up from amongst the trained teachers. It was very clearly our intention that all the 34,540 posts were to be filled up with trained teachers who were waiting for appointment, in order of seniority. The question of keeping some of the posts vacant on account of non-availability of reserved candidates was never the criterion in the order passed by us on 9th December, 2009. We must add that we are not for a moment suggesting that candidates from the reserved category should not be accommodated as per the reservation policy. What we intended was that after the number of candidates from the reserved category had been accommodated, the rest of the posts were to be filled up from amongst the candidates from the general category.
12. Having regard to the above, we once again direct that the said 34,540 posts, which have been created, be filled up from amongst the trained teachers in order of seniority after providing for appointment of candidates belonging to the reserved category as a one-time measure as indicated in our earlier orders and as also mentioned in the additional affidavit affirmed on behalf of the State of Bihar.
13. We would like it to be appreciated by the State of Bihar that these directions should be complied with within 31st August, 2010, without further delay. Let this matter stand adjourned till 8th September, 2010 at 3.30 p.m. for filing of compliance report.
…………………………………………J.
(ALTAMAS KABIR)
…………………………………………J.
(H.L. DATTU)
New Delhi
Dated : 12.05.2010
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HC directs to appoint teachers in varsities in Bihar
A old new - Similar situations as in UP
Patna High Court has asked Bihar Government and the Chancellor's secretariat to take steps to fill up all vacant posts of teachers in various universities in the state within 90 days.
A division bench comprising Justices Prakash Chandra Verma and Ahsanuddin Amanullah directed the secretariat of the Chancellor, who is also governor of Bihar, and the state human resource department to make the appointments.
The court acted on a PIL filed by one Vinay Kumar Singh who had pleaded for the court's direction to fill up over 3000 vacant posts of teaching staff in all the universities of Bihar in three months.
The petitioner in his PIL filed in January last year, had alleged that the present crisis of teaching staff in various universities of the state was because of bureaucratic red tape.
Indian Express (8.7.11)
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UPTET candidates are far better situation then details referred as per above case.
Law / Rules are favor in selection of TET ranker, but problem arises delay.
ALI UMRAN CHANDAUSI
ReplyDeleteSarkaar aankhen moond kar baithi he wo abhi satta ke nashe me choor he
UPTET Lucknow Station Video (28th April 2012):
ReplyDeletehttp://www.youtube.com/watch?v=kkBLpXy0IXw
Thanks Blog Editor Ji- for providing this case number and orders (many halpful others news for providing me and others tetains)
ReplyDeleteSome Importantd Pad & contacts
ReplyDeleteबेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ,
दिनांक 27.4.2012 तक की स्थिति
क्र.सं. नाम पदनाम मोबाइल नम्बर फोन नम्बर
1 श्री राम गोविन्द चौधरी मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 0522-2238067 /
2 श्री सुनील कुमार सचिव , बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 0522-223 8220
Fax-2238054
3 श्री शशि भूषण लाल सुशील विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 08130112300 0522- 22 35609
0522-2235609
4 श्री विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 0522-2238526
0522-2213486
5 श्री हरेन्द्र वीर सिंह विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 9415704222 0522-2238093
0522-2213483
6 श्री विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 0522-223 8118
7 श्री संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश -
8 श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया शिक्षा निदेशक (बेसिक) 9415021592 0522-2780412,2780391
9 श्रीमती ममता श्रीवास्तव अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) 0522-2780392
10 डा. अवध नरेश शर्मा संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) 9415360507 0522-2780391
11 श्रीमती शशि किरण त्रिपाठी उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) 0522-2780392
12 श्रीमती नीरज मिश्रा देव सहायक शिक्षा निदेशक (सा0शि0) 0522-2780391
13 श्री विवेक नौटियाल उप शिक्षा निदेशक (शिविर) 9839230907 0522-2780391
14 श्री राणाशहत्रान्सु कुमार सुमन पाठ्यपुस्तक अधिकारी 9410017575 0522-2782728
1 5 श्री जीवेन्द्र सिंह ऐरी वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) 0522-2780391 0522-2780412,2780391
16 श्री इन्द्रराज सिंह अनु सचिव शिक्षा अनुभाग-5 9415368954 0522-2237172
17 श्री सी0 पी0 सिंह अनु सचिव 9452675983 0522-2213531
18 श्री राजेन्द्र सिंह यादव अनुभाग अधिकारी -1 9454414141 0522-22213298
19 श्री वेद प्रकाश अनुभाग अधिकारी -2 9454411223 0522-2213244
20 श्री के0 पी.0 तिवारी अनुभाग अधिकारी-3 9454412646 0522-2213405
21 श्री ओम नारायण अहिरवार अनुभाग अधिकारी -5 9454413829 0522-2213197
22 श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा अनुभाग अधिकारी -6 9454412598 0522-2213197
23 श्री बिहारी लाल काने अनुभाग अधिकारी-11 9454413727 0522-2213127
24 श्री हरेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी-13 94 54411171 0522-2213243
25 श्री के0 एल0 कठेरिया अनुभाग अधिकारी-14 9454412565 0522-2213218
बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
1 श्री डा. अवध नरेश शर्मा अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) 9415360507 0532-2622086
2 श्रीमती प्रेम लता सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) 9453010213 -
3 सुश्री अर्चना सिंह उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं-2) 9415310268
4 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह उप शिक्षा निदेशक (अर्थ) 9837576569
5 सुश्री भावना शिक्षार्थी प्राचार्य राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद। 9935214756
6 श्री हिफजुर्रहमान सहायक उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं) 9415385315
7 श्री स्कन्द शुक्ल वैयक्तिक सहायक, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक 9415254692 0532-2423993
8
9 श्री राम चन् द्र तिवारी वित्त नियंत्रक मा0शि0नि0 9415771862
10 डा0 आई0पी0 शर्मा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 9453004024 0532-2623530
11 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद 9837576569
12 श्री आर0बी0एस0 यादव वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद 9839040717 0532-2423284
भारत के उच्चतम न्यायालय में
ReplyDeleteअसैनिक मूल क्षेत्राधिकार
अवमानना याचिका सं (सिविल). 297 2007
में
विशेष अनुमति याचिका (सी) 2004 के NO.22882
नंद किशोर ओझा
बनाम.
अंजनी कुमार सिंह
ओ आर डी आर ई
ALTAMAS कबीर, जे.
1. के रूप में हमारे क्रम में 9 दिसंबर, 2009 को संकेत दिया है, यह अवमानना याचिका 18 जनवरी, 2006 और उसके आधार पर 23 जनवरी को पारित आदेश, 2006 को एक SLP (सी) Nos.22882 में दिया उपक्रम के कथित उल्लंघन के एक पृष्ठभूमि है - 2004 की २२८८८. ने कहा कि बिहार राज्य को भर्ती और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के द्वारा बनाई गई प्रतिबद्धता से संबंधित उपक्रम है. उपक्रम बिहार राज्य द्वारा दिए गए उस संदर्भ में है और इस प्रकार के रूप में पढ़ता है:
"वह इस बीच में, यह निर्णय लिया गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के बिहार राज्य में उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती किया. बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2003 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया गया खारिज कर रहे हैं, नए भर्ती नियम एक विकेन्द्रीकृत तरीके से उन्हें आयु में छूट देने के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की सुविधा के लिए विचार कर रहे हैं. कि बिहार शिक्षा प्राच्य शिक्षा और हॉस्टल और खराब करता है से संबंधित कोड के 6 और 7 अध्याय को ध्यान में रखा जाएगा, के रूप में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है, जबकि शिक्षकों की भर्ती कर रही है.
चयन के लिए कोई परीक्षण है कि यह सम्मान प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या के बाद से उपलब्ध रिक्तियों के कम से कम होने की उम्मीद है, उस हद तक आवश्यक है, इस बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक संदर्भ प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यक नहीं हो, और यह माननीय न्यायालय के और इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया जा सकता है "
2. ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका की वापसी के लिए किए गए आवेदन की उसमें बना प्रस्तुतियाँ के आधार पर 23 जनवरी, 2006 को इस न्यायालय द्वारा निपटाया गया था.
3. बाद में, जब बिहार राज्य के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं और आश्वासनों, याचिकाकर्ता यहाँ, नंद किशोर ओझा, 2006 के दायर अवमानना याचिका 297, जिनमें से 19 मार्च, 2007 को निम्नलिखित क्रम से निपटाया गया था का पालन करने में विफल रहा है:
"स्पष्ट अब दिए गए बयान के मद्देनजर कि नियुक्ति में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाएगा और भी 22 से 19 पैराग्राफ में पूर्वोक्त 2007/2/7 को शपथ पत्र से बना स्पष्टीकरण, हम बिहार राज्य उपक्रम को लागू करने के लिए प्रत्यक्ष बिहार राज्य द्वारा पहले दिए गए और अब भी मौजूद 2007/07/02 दिनांकित पत्र और आत्मा में प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के द्वारा शपथ पत्र के द्वारा. "
(Part-1)
(Part-2)
ReplyDelete4. राज्य सरकार की विफलता के के खाली मंजूर पदों का वेतनमान ले जाने में सहायक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर एक बार फिर, उपक्रम और सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन में, वर्तमान अवमानना याचिका दायर किया गया था. कई अनुप्रयोगों अवमानना याचिका में इसी तरह की जा रही कार्यवाही के लिए पार्टियों के रूप में impleaded के लिए स्थित है, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किए गए. अंत में, सीखा अटॉर्नी जनरल 25 अगस्त, 2009 को हमारे सामने प्रकट हुए और हमें आश्वासन दिया है कि यह बिहार राज्य के लिए अपनी ओर से दिए गए उपक्रम से खिंच कर सिकुड़ जाना का इरादा नहीं था, लेकिन यह है कि स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बदल गया था, के बाद से उपक्रम दिया गया था और अधिक जटिल से अधिक समय के उस बिंदु पर सोचा था बन. के बाद से कोई व्यावहारिक समाधान का सुझाव दिया है जो राज्य सरकार द्वारा दिया उपक्रम को संतुष्ट और एक ही समय में, एक ही लागू करने में विघटन की न्यूनतम राशि का कारण बन सकता है, इस न्यायालय प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन का नोट ले लिया, जो था दिसंबर, 2003 में प्रकाशित और नीचे था उच्च न्यायालय द्वारा मारा गया है, जो 34,540 के रूप में दिखाया गया रिक्तियों की कुल संख्या का निर्धारण करने के सीमित उद्देश्य के लिए,. आदेश में एक मरण पूरे मुद्दे डाल करने के लिए, हम समय की प्रासंगिक बिंदु पर नियुक्त किया जा रहा है के लिए उपलब्ध है पर प्रशिक्षित शिक्षकों को जो थे के दावों को पूरा करने के लिए विज्ञापन में दिखाया पदों के लिए रिक्तियों से संबंधित आंकड़ा स्वीकार किए जाते हैं, नियमित रूप से. तदनुसार, प्रशिक्षित उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के बावजूद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपलब्ध 34,540 रिक्तियों से भरा जा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्त के लिए विज्ञापन में दिखाया के रूप में करने के लिए एक उपक्रम के लिए प्रभाव देने के एक timemeasure प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ने कहा कि जो 18 जनवरी, 2006 और 23 जनवरी, 2006 को दिया गया था. यह न्यायालय ने भी कहा हमारे द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के लिए और एक रिपोर्ट के लिए अगली तारीख पर याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारियों के बीच होने वाले विचार - विमर्श के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया जाना अवमानना याचिका स्थगित कर दी.
5. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, इस मामले को 6 मई, 2010, जब एक अतिरिक्त हलफनामा Contemnor, श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा पुष्टि पर लिया गया था, हमें दिखाया गया था. साक्षी ने संकेत दिया है कि वह प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, और शपथ - पत्र के पैरा 4 में उल्लेख किया गया था ने कहा कि सहायक शिक्षकों के 34,540 पदों के लिए नियुक्ति किया गया था एक समय के उपाय के रूप में प्राथमिक में बनाया बिहार राज्य के स्कूलों और भर्ती की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम, 2010, तैयार किया गया था और 2 फरवरी, 2010 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था. आधार पर कहा, यह averred गया था कि सहायक शिक्षकों के 34,540 पदों बनाने, बिहार राज्य एक - timemeasure के रूप में 9 दिसंबर, 2009 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ पालन किया था.
(Part-3)
ReplyDelete6. श्री पी.के. शाही, एडवोकेट जनरल बिहार राज्य के लिए सीखा है, हमें बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम, 2010 के लिए ले लिया, इसके बाद "2010 के नियम" के रूप में करने के लिए भेजा, और बताया कि एक ही उपक्रमों के लिए प्रभाव देने के लिए फंसाया गया था बिहार राज्य द्वारा दिए गए आदेश इस न्यायालय द्वारा समय - समय पर पारित. एडवोकेट जनरल सीखा है, इसलिए पेश की जाती है, कि इस तरह के अनुपालन के दृश्य में, अवमानना की कार्यवाही के लिए छोड़ा जा सकता.
7. दिखने 2007 की अवमानना में No.297 याचिका, श्री आरपी भट्ट, में याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सीखा है, प्रस्तुत है कि हालांकि जाहिरा तौर पर यह है कि 34,540 पदों के सृजन के द्वारा, उपक्रमों बिहार राज्य की ओर से दिए गए प्रकट और आदेश होगा इस न्यायालय द्वारा विधिवत पारित किया गया था के साथ वास्तविक वास्तव में, पालन, वही 2010 नियम जो उल्लंघन में थे फ्रेमन के दृश्य में मामलों की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं था और नहीं के साथ अनुपालन में उपक्रमों कहा. विशेष रूप से, यह बताया गया था कि ने कहा कि नियम के नियम चार प्रदान की है कि केवल उन उम्मीदवारों जो 1 दिसंबर, 2003 तक प्रशिक्षण पारित किया था, लागू हो सकते हैं, जो प्रभावी रूप से उन प्रशिक्षित शिक्षकों को जो प्रशिक्षण उसके बाद पारित किया गया और के द्वारा कवर किया जा करने का इरादा वंचित 6 मई, 2010, की प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आदेश. यह भी श्री भट्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि शिक्षकों को जो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पूरा किया था अभिव्यक्ति "प्रशिक्षण", के रूप में नियम 2 (iv) प्रदान की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि वे भी पारित आदेश के द्वारा कवर किया गया 6 मई, 2010, और पहले के आदेश पर.
8. श्री एल नागेश्वर राव, सीखा एडवोकेट, जो विशेष छोड़ें याचिकाकर्ताओं में से कुछ के लिए दिखाई पेश की जाती है कि उक्त नियमों के नियम में 6 आरक्षण के लिए प्रावधान भी सामान्य श्रेणी से प्रशिक्षित शिक्षकों की एक बड़ी संख्या के बहिष्कार में नतीजा होगा के बाद से यह उम्मीद नहीं थी कि आरक्षित पदों की कुल संख्या आरक्षित श्रेणी के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच से भरा जाएगा. श्री राव ने बताया कि 9 नियम का प्रावधान भी याचिकाकर्ताओं, जो उनकी नियुक्ति के बाद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जब तक कि उनके प्रमाण पत्र के लिए सही पाए गए प्रतिकूल थे. श्री राव पोस्ट किया गया है कि ऐसी हालत नियुक्त व्यक्तियों के वेतन भुगतान में अनिश्चितकालीन देरी में परिणाम सकता है.
9. अन्य सीखा अधिवक्ता अन्य याचिकाकर्ताओं और उन उम्मीदवारों जो उनके विभिन्न अनुप्रयोगों के आधार पर इन कार्रवाइयों में हस्तक्षेप की अनुमति दी गई थी के लिए प्रदर्शित होने के कुछ, श्री भट्ट और श्री राव द्वारा बनाई गई प्रस्तुतियाँ गूँजती. वे सब के सब एक स्वर में प्रस्तुत दोहराया है कि सभी 34,540 पोस्ट बनाया गया है जो आरक्षण की दलील पर कोई सीट रिक्त छोड़ने के बिना भरा होना, के रूप में बिहार राज्य के लिए गया था सीखा एडवोकेट जनरल द्वारा किए गए होता है, श्री शाही.
(Part-4)
ReplyDelete10. हम ध्यान से बिहार की राज्य की ओर से दायर अनुपालन के हलफनामे के संबंध में संबंधित पार्टियों की ओर से किए गए प्रस्तुतियाँ माना जाता है और भी 2010 नियम के संबंध में बिहार राज्य के लिए सीखा एडवोकेट जनरल की प्रस्तुतियाँ पर विचार .
11. जब तक हम इस तथ्य यह है कि पदों की संख्या 2003 34,540 के लिए राशि में प्रकाशित विज्ञापन में दिखाया गया है करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा भरा जा बनाया गया है की सराहना करते हैं, यह कहा जा सकता है कि यह हमारा इरादा कभी नहीं करना चाहिए कि जो विज्ञापन ही की शर्तों था नीचे उच्च न्यायालय द्वारा मारा गया है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा पीछा किया जा रहे थे. हम हमारे क्रम में यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हम जो की आवश्यकता होगी करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच से भरा जा रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए केवल विज्ञापन के लिए भेजा था. यह बहुत स्पष्ट रूप से हमारा इरादा था कि सभी 34,540 पदों जो नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे थे वरिष्ठता के क्रम में, प्रशिक्षित शिक्षकों से भरा जा रहे थे. आरक्षित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पर पदों में से कुछ खाली रखने की कसौटी 9 दिसंबर, 2009 को हमारे द्वारा पारित आदेश में कभी नहीं था. हम जोड़ना आवश्यक है कि हम एक पल के लिए सुझाव है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण नीति के अनुसार नहीं ठहराया जाना चाहिए नहीं कर रहे हैं. क्या हम इरादा था कि के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या में शामिल किया गया था, पदों के आराम करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच से भर जा रहे थे.
12. इसके बाद के संस्करण के संबंध में करने के बाद, हम एक बार फिर से प्रत्यक्ष है कि ने कहा कि 34,540 पदों, जो बनाया गया है, एक बार एक उपाय के रूप में आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराने के बाद वरिष्ठता के क्रम में प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच से भरा होना के रूप में अपने पहले के आदेश में संकेत के रूप में भी अतिरिक्त शपथ पत्र में उल्लेख बिहार राज्य की ओर से पुष्टि की.
13. हम यह बिहार राज्य द्वारा की सराहना की है कि इन निर्देशों को आगे देरी के बिना 31 के भीतर के साथ अगस्त 2010, पालन किया जाना चाहिए चाहते हैं. इस मामले को 3.30 बजे पर 8 सितंबर, 2010 तक स्थगित अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए खड़े.
................................................ जे.
(कबीर ALTAMAS)
................................................ जे.
(H.L. DATTU)
नई दिल्ली
दिनांक: 2010/12/05
(some persons better translate as this order give our view) google translate.