News : राजनीतिक दल फ्री न बांटे टीवी-लैपटॉप: SC
कोर्ट ने इस दिशा में निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश तय करने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा जनता से टेलीविजन और लैपटॉप समेत अन्य मुफ्त उपहारों का वादा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत एक भ्रष्ट परम्परा है. अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला एक याचिका खारिज करते हुए सुनाया.
याचिका में तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी द्वारा मुफ्त में जनता को टेलीविजन दिए जाने का वादा किए जाने को भ्रष्ट परंपरा घोषित करने का अनुरोध किया गया था.
न्यायमूर्ति पी सताशिवम् और रंजन गोगोई ने कहा, “हालांकि कानून में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 123 के तहत चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे 'भ्रष्टाचार' की श्रेणी में नहीं आते. मगर हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी तरह का मुफ्त उपहार बेशक लोगों को प्रभावित करता है. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को गहरा नुकसान पहुंचाता है.”
खंडपीठ के अनुसार, “ऐसा कोई कानून नहीं है जो चुनावी घोषणा पत्र की विषय वस्तु को नियंत्रित करता हो. इसलिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह मान्यता प्राप्त क्लिक करें राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश जारी करे."
उन्होंने कहा, “राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता में एक अलग हिस्सा चुनाव घोषणा पत्र से जुड़े दिशानिर्देशों का होना चाहिए.”
इस फैसले का व्यापक असर होने की संभावना है. इससे क्लिक करें मतदाताओं को लुभाने के लिए लैपटॉप, टीवी, मिक्सर और ग्राइंडर, बिजली के पंखे, हल्के वजन की सोने की थाली और मुफ्त खाद्यान्न जैसे मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लग सकती है.
अनोखा उदाहण
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुफ्त उपहार का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लग सकती है
इस फैसले का एक असर यह भी होगा कि दलों का चुनावी घोषणा पत्र चुनाव आयोग की क्लिक करें देख रेख के अंतर्गत आ जाएगा.
खंडपीठ ने कहा कि हालांकि चुनावी घोषणा पत्र आचार संहिता के लागू होने के पहले प्रकाशित किया गया है, चुनाव आयोग इसे आचार संहिता में शामिल करके एक अनोखा उदाहरण स्थापित कर सकता है.
खंडपीठ के मुताबिक़, “हम इस सच्चाई के प्रति सचेत हैं कि आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं. ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसे में, चुनाव आयोग को ऐसी किसी गतिविधि पर रोक लगाने का अधिकार नहीं होगा जो चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले हुई हो.”
बेंच का मानना है, “फिर भी, इस संदर्भ में एक नई पहल की जा सकती है क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र का मकसद चुनावी प्रक्रिया से सीधा जुड़ा हुआ है.”
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने और विभिन्न उम्मीदवारों के बीच बराबरी का मौका स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता जैसे दिशानिर्देश जारी कर सकता है। जैसा कि उसने पहले भी किया है। घोषणापत्रों में मुफ्त उपहारों की घोषणा पर रोक लगाने वाले दिशानिर्देश आदर्श आचार संहिता में अलग हेड में शामिल किए जाएं
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