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Uttrakhand Teacher Eligibility Test Recruitment News -
अल्मोड़ा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक में वक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक स्कूलों में स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार इसके विपरीत उन्हें प्रशिक्षु के रूप में निश्चित मानदेय पर तैनाती दे रही है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि एनसीटीई नियमावली के अंतर्गत टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को स्थायी नियुक्ति और पूर्ण वेतन देते हुए छह माह का सेवारत प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना है, लेकिन सरकार ने एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी है। महामंत्री राम चंद्र सिंह रौतेला ने विकल्प मांगे बिना प्रशिक्षुओं को मंडल के अन्य डायटों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने को अव्यवहारिक करार दिया।
संरक्षक शिवनारायण सिंह ने बताया कि आपदा के चलते प्रांतीय अभ्यास वर्ग स्थगित हो गया है। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रो. विजय पांडे, जगदीश पांडे, रमेश धपोला, दीपक वर्मा, हरेंद्र सिंह बिष्ट, अनिल श्रीवास्तव, डा. भुवन पांडे, राम शब्द यादव, डीबी सिंह, नीमा बिष्ट, दीवान देवड़ी, नवीन जोशी, हीरा टोलिया, राजेंद्र जोशी, अर्जुन बिष्ट, हरि मेहरा आदि ने भाग लिया।
Sabhaar : Amar Ujala (3.7.13)