नए मापदंड से उलझन में हैं प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी।
भिलाई
शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति के लिए भी अब टीईटी ((शिक्षक पात्रता परीक्षा)) उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभी तक केवल नियुक्ति में ही यह प्रावधान था। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने पदोन्नति के यह नए नियम तय किए हैं।
शासन की ओर शिक्षाकर्मी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए 17 अगस्त को नया दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें भर्ती के साथ-साथ अब पदोन्नति के लिए भी टीईटी पास होना जरूरी है। इनके अलावा कुछ और भी संशोधन किए गए हैं। इसमें वर्ग-2 से वर्ग-1 में पदोन्नत होने वाले शिक्षाकर्मियों को सात साल की सेवा अवधि, बीएड डिग्री व टीईटी उत्तीर्ण होने के साथ ही स्नातकोत्तर में अब द्वितीय श्रेणी अनिवार्य होगा। पहले द्वितीय श्रेणी की बाध्यता नहीं थी। केवल स्नातकोत्तर होना ही पर्याप्त था। इसी तरह वर्ग-3 से वर्ग-2 मे पदोन्नति के लिए सात साल की सेवा अवधि, डीएड व टीईटी के साथ ही अब स्नातक द्वितीय श्रेणी से पास होना जरूरी है। वर्तमान में अधिकतर शिक्षाकर्मियों के पास डीएड व बीएड की डिग्री है। रा'य शासन ने टीईटी की परीक्षा पिछले साल की ली है। इसके हिसाब से तो अभी भर्ती भी नहीं हुई है। ऐसे में टीईटी उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की संख्या नहीं के बराबर है। यदि कोई टीईटी उत्तीर्ण हो भी तो यह जरूरी नहीं कि वह स्नातक या स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी में पास हो।
अब क्या होगा : जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है वह बाधित हो सकती है। जिले में 200 शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति के लिए 22 सितंबर को जिला पंचायत में काउंसिलिंग है।
तो टीईटी में शामिल हो जाते : अगर रा'य शासन पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता का खुलासा पहले ही कर दिया होता तो पदोन्नति के पात्र शिक्षाकर्मी भी परीक्षा में शामिल हो जाते
News Source : Bhaskar (20.9.12)
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News Analysis : See -How much important is TET examination.
Many state made TET mandatory to qualify. Now its use in PROMOTION also.
टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
ReplyDeletebhaskar news | Sep 20, 2012, 11:09AM IST
आर्टिकल
शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने कीगुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है।
टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
ReplyDeletebhaskar news | Sep 20, 2012, 11:09AM IST
आर्टिकल
शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने कीगुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है।
2004 sp govt. Sbtc teacher selection process details:
ReplyDeleteH.s.%(100)
inter%(100)
Graduation%(100)
B.ed. Theory%(100)
B.ed. Prect.%(100)=
Total 500
cat.wiselist arts male
Gen=314
Obc=309
Sc,st=?
HI,
ReplyDeleteUP TET NUMBER SHOULD NOT ADD IN MERIT BECAUSE IN UP TET HAS HAPPEN VERY BIG FRAUDS SO ITS NUMBER SHOULD NOT ADD IN MERIT OTHERWISE THE FRAUDS PERSON CAN FOUND CHANCES DUE TO THEIR MORE MARKS. SO TET MUMBER SHOULD NOT ADDED ITS A ELIGIBILITY TEST.
up tet sc/st 50% marks wale sathiyo ki ladai jayaj h kiyoki serkar ne 5% kam sc/st,obc ko pass marks diye h par sc/st ko 5% obc se kam par pass karna chahiye ye esa niyam h.hame apna hak chahiye. R.P.Singh 09878947213
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