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इलाहाबाद : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को टीईटी से अलग रख सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व अन्य की विशेष अपील पर दिया है।
याचियों का कहना है कि वे 1981 की नियमावली के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। वर्ष 2007-2008 में विशिष्ट बीटीसी में चयनित उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने डायट से प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया था किंतु उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने बाद में प्रशिक्षण पूरा किया।
याची का कहना है कि 2011 में नियमावली में संशोधन कर विज्ञापन के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। वह अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि 1999 से 2011 तक सहायक अध्यापक पद पर बिना विज्ञापन के नियुक्ति की गई है। याचीगण 2011 से पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह थे जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। याचिका पर अधिवक्ता अशोक खरे, शैलेंद्र, क्षेत्रेश चंद्र शुक्ल, शशिनंदन आदि ने पक्ष रखा। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि 2011 की नियमावली के अंतर्गत याचीगण अध्यापक नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते। अब टीईटी करना अनिवार्य है। चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। याचियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था जो नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए याचियों की नियुक्ति की मांग सही नहीं है। याचिका का प्रतिवाद रिजवान अली अख्तर व राजीव जोशी ने किया
Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-9762611.html / Jagran (16.10.12)
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It is a critical situation that some batch-mate selected without TET earlier and some batch-mate completed course after TET inducted.
TET exam inducted to maintain quality in education.
jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di
ReplyDeleteYAHI AAJ KI NEWS HAY KAYA
DeleteKOI NEWS BATO YAAR
Deletejay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di
ReplyDeletejay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di jay mata di
ReplyDeleteJai mata di.
ReplyDeleteKyo itne utawle ho add k liye?
2014 tak ka time hai na
tab tak koi aur bharti to karni nahi hai
btc,v.btc,urdu btc to hath se gayi
par tum logo ko 2014 tak le chalunga
ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।
ReplyDeleteशरण्येत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुऽते॥
॥ नवरात्र के पावन पर्व पर आप
सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ ॥
Suna hai 50% tet weightage milega.
ReplyDeletegov. is very cruel. it is not serious about our recruitment at all. it does not want to recruit us,but we can say that the gov. is helpless and it will have to recruit us sooner or later.
ReplyDeleteSAMASYA ANEK BUT SAMADHAN SIRF EK
ReplyDeleteGRADUATION+B.ED.+TET
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ReplyDeleteॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।
ReplyDeleteशरण्येत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुऽते॥
॥ नवरात्र के पावन पर्व पर आप
सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ ॥
Hanuman lund chus lo is bar aag lagegi to gad jal jayegi
ReplyDeleteइलाहाबाद : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को टीईटी से अलग रख सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व अन्य की विशेष अपील पर दिया है।
ReplyDeleteयाचियों का कहना है कि वे 1981 की नियमावली के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। वर्ष 2007-2008 में विशिष्ट बीटीसी में चयनित उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने डायट से प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया था किंतु उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने बाद में प्रशिक्षण पूरा किया।
ReplyDeleteयाची का कहना है कि 2011 में नियमावली में संशोधन कर विज्ञापन के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। वह अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि 1999 से 2011 तक सहायक अध्यापक पद पर बिना विज्ञापन के नियुक्ति की गई है। याचीगण 2011 से पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह थे जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। याचिका पर अधिवक्ता अशोक खरे, शैलेंद्र, क्षेत्रेश चंद्र शुक्ल, शशिनंदन आदि ने पक्ष रखा। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि 2011 की नियमावली के अंतर्गत याचीगण अध्यापक नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते। अब टीईटी करना अनिवार्य है। चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। याचियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था जो नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए याचियों की नियुक्ति की मांग सही नहीं है। याचिका का प्रतिवाद रिजवान अली अख्तर व राजीव जोशी ने किया
ReplyDeleteHello
ReplyDeletecourt will say to vbtc holders who did not qualify tet exam why u sld be appointed even if a very simple exam u can not clear.
ReplyDeleteAsli news nahi mili
ReplyDeleteLucknow bench me kya hua
ReplyDeleteis there anybody agree with me
ReplyDeleteHanuman ji aap sarak gaye hain kya? is kalyug me aapke dimag ka dahi huva ja raha hai. Aap is blog par kuch likhne ki apecha himalya ki chonti par jakar phir se tap karo tabhi tet valon ka uddhar hoga.
ReplyDeleteप्राथमिक
ReplyDeleteशिक्षकों की नियुक्तियों का
मामला - इलाहाबाद हाई
कोर्ट ने नियुक्ति के लिए
बीटीसी टीईटी और बीएड
का संयुक्त विज्ञापन
निकालने का आदेश दिया|
Source - India News
प्राथमिक
ReplyDeleteशिक्षकों की नियुक्तियों का
मामला - इलाहाबाद हाई
कोर्ट ने नियुक्ति के लिए
बीटीसी टीईटी और बीएड
का संयुक्त विज्ञापन
निकालने का आदेश दिया|
Source - India News
Hanuman ji aap sarak gaye hain kya? is kalyug me aapke dimag ka dahi huva ja raha hai. Aap is blog par kuch likhne ki apecha himalya ki chonti par jakar phir se tap karo tabhi tet valon ka uddhar hoga.
ReplyDeleteGandu hanuman
ReplyDeleteSAMASYA ANEK BUT SAMADHAN SIRF EK
ReplyDeleteGRADUATION+B.ED.+TET
JANTA DARBAR ME IS BASE KA SUJHAW DIYA JAYE
HUNUMAN KO GALI DERA THA BOSADIWALI
ReplyDeleteYaha par tet news walo ki jaan fhasi hay om nama siv kar raha hay
ReplyDeletelucknow bench mai aaj case take up nahi hua agli date kon si lagi ye bhi clear pata nahi chala .
ReplyDeleteSAMASYA ANEK BUT SAMADHAN SIRF EK
ReplyDeleteGRADUATION+B.ED.+TET
AKHILESH K JANTA DARBAR ME YE SUJHAW DIYA JAYE
kya kisi ke paas sahi aur pramadik news hai .
ReplyDeletesatak gaye hanuman kaya gali de rahay hai
ReplyDeletebhai india news ki ye kaisi news b ed and btc ka sanyukt adv nikala jaye .pichhli bar sanyukt adv nikalne ki wajah se btc wa v btc ke candidates court chale gaye the .jabki tondon g ne apne order mai btc wa v btc ka ka sanyukt adv nikalne ke liye kaha tha .
ReplyDeleteTet jindabad
ReplyDeleteA
ReplyDeleteABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ReplyDeleteblog nahi hai yeh galiyo ka aada hai
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ReplyDeletePlease do not use abusive/gali comment to hurt anybody OR to any authority. You can use moderated way to
ReplyDeleteप्राथमिक
ReplyDeleteशिक्षकों की नियुक्तियों का
मामला - इलाहाबाद हाई
कोर्ट ने नियुक्ति के लिए
बीटीसी टीईटी और बीएड
का संयुक्त विज्ञापन
निकालने का आदेश दिया|
Kya aaj adv. Publish ho sakta hai
ReplyDeleteवकदतलसचसल लतकलवगतलव वर कततवव hjjcdhkvn
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