बेसिक शिक्षा सचिव आठ को तलब
(UP Basic Education Secratary got notice from Highcourt)
लखनऊ, 1 दिसंबर (विसं): इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक अवमानना मामले में सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि बहराइच जिले में सहायक अध्यापकों के 315 पद रिक्त थे। याचीगणों का कहना था कि यदि बीटीसी प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी हो तो इनके स्थान पर बीएड प्रशिक्षित लोगों की भर्ती की जाए। पीठ ने इस मामले में याचीगणों के पक्ष में आदेश दिया। इस मामले में राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में भी एसएलपी प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई लेकिन बाद में 9 सितंबर 2011 को रोक का आदेश समाप्त कर दिया। याचीगणों का कहना है कि विपक्षी उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
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