RTET : टेट फस्र्ट लेवल बीएड धारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
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हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ लगाई विशेष अनुमति याचिका, अति आवश्यक मामला होने की वजह से 30 मई को होगी सुनवाई
जोधपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्राइमरी स्तर में टेट फस्र्ट लेवल पास करने वाले बीएड धारकों ने हाईकोर्ट से नकारात्मक उत्तर मिलने के बाद सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई है।
अतिआवश्यक श्रेणी में शामिल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई 30 मई को रखी गई है। प्रार्थीगण वीराराम व अन्य की ओर से अधिवक्ता केएस भाटी व ऐश्वर्य भाटी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिपति बीएस चौहान व न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ में अर्जेंट में शनिंग में रखते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसकी संख्या 18478/2012 है। जहां अधिवक्ताओं ने कहा कि खंडपीठ ने टेट के प्रथम लेवल उत्तीर्ण बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के प्रथम स्तर की परीक्षा में प्रवेश देने से संबंधित एकल पीठ के निर्णय पर रोक लगा दी है। जिससे उनके विधिसम्मत अधिकारों का हनन हुआ है।
कृपया हमारी गुहार सुनकर हमें परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिलावे।
शीर्ष अदालत ने मामले को अतिआवश्यक श्रेणी में लेते हुए बुधवार को ही मामले की सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। सुनवाई न्यायाधीश केएस राधाकृष्ण व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की पीठ में होगी। गौरतलब है कि 25 मई को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने टेट फस्र्ट लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्राथमिक स्तर की परीक्षा में प्रवेश दिए जाने बाबत एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार को परीक्षा कराए जाने की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद करने व पूरे मामले को याचिकाओं के निस्तारण के अधीन करने के आदेश पारित किए थे।
News : Bhaskar.com ( 28.5.12)