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Friday, May 25, 2012

RTET : हाईकोर्ट ने फर्स्ट लेवल पास बीएड अभ्यर्थियों की थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में प्रवेश पर लगाईं रोक

RTET : हाईकोर्ट ने फर्स्ट लेवल पास बीएड अभ्यर्थियों की थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में प्रवेश पर लगाईं रोक


Rajasthan Teacher Eligibility Test News :
जोधपुर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट के ही एकल पीठ के 19 मई 2012 को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें टेट के फस्र्ट लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के आदेश दिए गए थे


आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अपील के साथ ही करीब 500 से अधिक याचिकाएं लंबित है जिनकी सुनवाई जुलाई माह में होनी है। राज्य सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा करवा सकती है, लेकिन इसके परिणाम उपरोक्त अपील व याचिकाओं के निस्तारण के अधीन रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से सूर्यप्रकाश व अन्य बनाम सरकार व वीराराम व अन्य बनाम सरकार याचिकाओं में न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने टेट के फस्र्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को जून माह में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए थे।


पहले एनसीटीई से मांगा था जवाब :
अपील की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को खंडपीठ ने पहले एनसीटीई से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वे 1 जनवरी 2012 के बाद में टैट के फस्र्ट लेवल पास बीएड धारकों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने का इरादा है अथवा नहीं। इस पर एनसीटीई के अधिवक्ता कुलदीप माथुर व सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीआर पूनिया ने विरोध करते हुए कहा कि एनसीटीई को प्रवेश देने का अधिकार नहीं है जबकि अप्रार्थी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी ने जोरदार विरोध किया

News Source : newsflashrajasthan.com (25.5.12)
Also Bhaskar.com (25.5.12)
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राजस्थान में फिर संशय के घेरे में फंसी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती !


तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर फिर संशय बन गया है। राज्य सरकार ने टेट के फर्स्ट लेवल में पास बीएड डिग्रीधारकों को इस परीक्षा के योग्य ठहराने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है। दरअसल, इस मामले में जोधपुर में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ व जयपुर पीठ ने अलग-अलग निर्णय दिए थे। जयपुर पीठ ने ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के अयोग्य माना था, जबकि जोधपुर मुख्यपीठ ने इन्हें योग्य ठहराया था।


शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी 2 जून को है, ऐसे में मामला फिर कोर्ट में जाने से इस भर्ती परीक्षा पर संदेह के बादल गहरा गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया ने अपील दायर की है। इसमें मामले के गुणावगुण स्तर पर नियमों के तहत आदेश पारित करने की गुहार की गई है। खंडपीठ में अपीलों की सुनवाई इसी सप्ताह हो सकती है।


2 जून को ही होगी परीक्षा


पंचायती राज विभाग के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 जून को ही कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली गई है। इसका काम पूरा होते ही इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी।


News Source : Bhaskar.com (23.5.12)

7 comments:

  1. alag state ke hc kyon alag faisale de rahe hai kya ho gaya hai alag kanoon padha hai kya

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  2. ab to sc me jana majabori hai bhai jana padega ek pil ke liye sabhi pradeso ke tet ek jut hokar ek takt ke roop me hokar pil dhakhil kare

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  3. Rajastan me b.ed. Wale first level test pass ko ncte ke niymo ke anusar ayogya karar kr diya. U.p. Me kya hone wala hai.

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  4. Kya judge kya nirnay sabhi AC me baithkar apna vetan lete hain advocate etc. Jhagdon ko khatam na karne ke mood me rahte hain kyoki unki earning band ho jayegi . University degree college me LLB. Ki padhai kaisi hoti hai. Ye sabhi jante hai aur vahi h C@ SC. Me judge and advocate bante hai aur faisla kaise deten hain aap logon ke samne hai. Is desh ko bhagvan hi bachaxega.

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  5. Case Status - Allahabad
    Pending
    Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
    Petitioner: YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
    Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
    Counsel (Pet.): ALOK KUMAR YADAV
    Counsel (Res.): C.S.C.
    Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
    Date of Filing: 21/12/2011
    Last Listed on: 25/05/2012 in Court No. 7
    Next Listing Date (Likely): 31/05/2012
    This is not an authentic/certified copy of the information regardingstatus of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may bebrought to the notice of OSD (Computer).

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  6. Case Status - Allahabad
    Pending
    Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
    Petitioner: YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
    Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
    Counsel (Pet.): ALOK KUMAR YADAV
    Counsel (Res.): C.S.C.
    Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
    Date of Filing: 21/12/2011
    Last Listed on: 25/05/2012 in Court No. 7
    Next Listing Date (Likely): 31/05/2012
    This is not an authentic/certified copy of the information regardingstatus of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may bebrought to the notice of OSD (Computer).

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