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इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में नियमों में संशोधन की कवायद से टीईटी अभ्यर्थी खासे ऊहापोह में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नए संशोधन का क्या प्रारूप होगा इसका कुछ पता नहीं है। जबकि सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के समय हाईकोर्ट भी कह चुका है कि संशोधन आवश्यक नहीं है। मगर न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को यह भी छूट दी है कि यदि सरकार संशोधन करना चाहती है तो सचिव उसकी समीक्षा करके ऐसा कर सकते हैं। न्यायालय ने नए संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव याचियों पर नहीं डालने को भी कहा है। सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी सदानंद मिश्र, गणेश शंकर दीक्षित आदि का कहना है कि सरकार जानबूझकर विज्ञापन जारी करने में देरी कर रही है। नियमों में संशोधन का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। जबकि भर्ती प्रक्रिया पिछले एक साल से लटकी है। भर्ती मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होनी है। आदेश के अनुसार तब तक में सरकार को नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। मगर अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
News Source : Amar Ujala (22.11.12)
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Uncertainty having no ending from a long time. Candidadte's hopes for job increases after govt. announced UPTET 2011 exam is safe.
But increases when govt. withdraw earlier published advertisement which has some problem due to issuing authority etc.
Different different news comes for change of selection criteria.
Candidate's are expecting good news from Allahabad HC on 7th Dec. 2012.
Blog's best wishes with UPTET candidate's on 7th for a good news.
Bhaio namaskar, ab to hc ka hi sahara hai.sarkar ke naye2 paitare samane aa rhe hai.
ReplyDeleteजो अनपढ राष्टीय अध्यक्ष, राष्टपति के चुनाव मे गलत वोट करता है। उससे सही भर्ती की उम्मीद नही कर सकते। लोक सभा मे वोट देना मूर्खता है।
ReplyDeleteजो अनपढ राष्टीय अध्यक्ष, राष्टपति के चुनाव मे गलत वोट करता है। उससे सही भर्ती की उम्मीद नही कर सकते। लोक सभा मे वोट देना मूर्खता है।
ReplyDeleteManniya CM mahodaye akhir chahte kya hain
ReplyDelete7th ko babaji ka L milega, bada saa.
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