तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर मांगा जवाब
(RTET : Highcourt Asked Reply on Grade III Teacher Recruitment in Rajasthan )
जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रारम्भिक कक्षाएं पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को पात्र नहीं मानने पर राज्य सरकार, प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक व आरटेट समन्वयक से जवाब मांगा है। साथ ही, नौ याचिकाकर्ताओं को अंतरिम तौर पर परीक्षा में शामिल करने को कहा है।
न्यायाधीश एम. रफीक ने राजेश मीणा व आठ अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष के वकील अंशुमन ने बताया कि भर्ती में प्रारम्भिक कक्षा के लिए बीएड डिग्रीधारी आरटेट प्रथम स्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि प्रारम्भिक कक्षा पढ़ाने की पात्रता परीक्षा आरटेट प्रथम स्तर के लिए डिग्रीधारियों को पात्र माना गया।
News : Patrika (26.3.12)