बरेली: बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को नौकरी पाने के लिए अब नहीं भटकना होगा। शासन ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबित प्रकरणों का निस्तारण 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।
निर्देश में कहा गया है कि अभियान चलाकर जनपदीय कार्यालयों में मृतक आश्रित के मामले निपटाए जाएं। प्रकरण को अनावश्यक लटकाने पर नियुक्ति अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 31 दिसंबर तक के आश्रितों के मामले में 15 अप्रैल तक हर हालत में सूचना शासन को मुहैया कराने को कहा गया है। आरटीई के चलते कोई समस्या आ रही हो तो संशोधन के लिए प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। बता दें, कई टीईटी पास मृतक आश्रित भी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पदों नियुक्ति पाने को लंबे अरसे से भटक रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी नियुक्ति के कई मामले लंबित हैं। पिछले साल दो मृतक आश्रितों को टीईटी किए बगैर नियुक्ति देने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। तभी से ऐसी नियुक्तियों पर अघोषित रोक लगी हुई है। आश्रित कोटे से नियुक्ति का प्रावधान 1986 से हुआ। पहले न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट थी और 1998 से बढ़ाकर स्नातक हो गई
NEWS SOURCE : JAGRAN (Updated on: Mon, 25 Feb 2013 09:42 PM (IST))
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Recently many such candidates approached court to get their recruitment on compensatory ground and it is really a good news for them.