UPTET / RTE News : बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे सरकार
UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News
लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शीघ्र से शीघ्र शिक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाए। पीठ ने कहा कि बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना सरकार का दायित्व है।
मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा की पीठ ने दिनेश चन्द्र वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर यह कहा गया कि छह से चौदह साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए वह भी नजदीक के विद्यालय में। 2002 में अधिनियम बना तथा 2011 में प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाई लेकिन अब तक इसे अमल में लाया नहीं गया।
पीठ ने कहा कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस कानून के प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नजदीकी विद्यालय में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें। याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार अधिनियम को लागू कर बच्चों को आवश्यक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए
News Source / Sabhaar : Jagran (17.5.2013)