UP News - विधिक आदेश पर हस्तक्षेप उचित नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में व्यवस्था दी है कि विधिक आदेश पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। यदि अधिकारी अपने अधिकारों व कर्तव्यों के दायरे में रहकर विधि सम्मत आदेश देते हैं तो उसमें हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत अधिकारियों के निर्णय पर अपने विचार थोप नहीं सकती।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने हाजी अब्दुल हाकिम की याचिका पर दिया है। याची ने इस आधार पर सुरक्षा गार्ड की मांग की कि उसके भाई की हत्या 2001 में हुई थी। सजा के खिलाफ अपील 2003 में विचाराधीन है। आरोपी जमानत पर है। जिससे उसके जीवन को खतरा है। जिला स्तरीय कमेटी ने 25 फीसद भुगतान की शर्त पर गार्ड की संस्तुति की। किंतु उच्च स्तरीय कमेटी ने इसे नहीं माना और कहा कि याची के पास लाइसेंसी शस्त्र है, ऐसे में उसे गार्ड नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले के शिकायतकर्ता व गवाहों को सरकारी खर्चे पर सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था मुकदमे के विचारण के समय के लिए की गई है। सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई के समय पैरवी व गवाही नहीं होती। ऐसे में उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा याची की सुरक्षा के लिए लाइसेंसी आयुध होने तथा खतरा न होने के कारण सुरक्षा गार्ड देने से इंकार करना सही है
News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Mon, 27 May 2013 08:50 PM (IST))
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From FB Some Members gave this info about awaited Triple Bench Order -
Uday Pratap Singh
breaking news ************** dosto badi khabar allahabad se mili hai 100% sahi khabar hai ki tb ka order 31 may 2013 ko a jayega hc ke tb se sambhamdhit person ne ye jankari di hai ab faisla a jayega puri tarah ye puri tarah saf ho gya hai jai hind
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However such news about TB order is not seen by me.