UPTET : टीईटी मामले की सुनवाई 16 को
इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता मुद्दे पर गठित इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार व याची अधिवक्ताओं से 12 अप्रैल तक लिखित बहस दाखिल करने की छूट दी है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल नियत की गयी है।
शिव कुमार शर्मा की याचिका पर संदर्भित विधि प्रश्नों की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ कर रही है। कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति बिना टीईटी पास किये हो सकती है या नहीं। बीएड डिग्रीधारी को भी नियुक्ति का अवसर मिलेगा या नहीं तथा नियुक्ति मानक क्या क्वालिटी मार्क होगा या उसमें टीईटी के अंक भी शामिल होंगे। इस पर फैसले के बाद 72 हजार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा
News Source : Jagran (Updated on: Wed, 03 Apr 2013 08:42 PM (IST))
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As per info given by TET candidates on FB that - Non TET side is weaker in court, however one more chance is given in court to get better opinion from advocates/govt before taking final decision.