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Wednesday, May 28, 2014

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

रामपुर। टीइटी की तर्ज पर अब नए अधिवक्ताओं को भी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा बार कौंसिल आफ इंडिया की ओर से कराई जा रही है, जो 27 जुलाई को होगी।
परीक्षा के संबंध में बार कौंसिल आफ इंडिया ने सभी राज्यों की बार कौंसिल को सूचना दे दी है। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी ने परीक्षा के संबंध में जिला बार एसोसिएशन को पत्र भेजा है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 2010 या उसके बाद विधि स्नातक उत्तीर्ण होने वाले और बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ता को यह परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 27 जुलाई को होनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
गौरतलब है कि आल इंडिया बार एक्जामिनेशन का यूपी बार कौंसिल के अलावा पूरे देश की राज्य बार कौंसिल ने विरोध किया था। लेकिन, बार कौंसिल आफ इंडिया ने इस विरोध को नहीं माना और नियमों में संशोधन कराकर वर्ष 2010 के बाद विधि स्नातक करने वाले व बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले वकीलों के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है


News Sabhaar : Jagran (Tuesday,May 27,2014) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/rampur-11349168.html