फाइन आर्ट्स के उम्मीदवारों की भी टीईटी
(Bihar TET - BETET Patna Highcourt : TET Exam For Fine Arts also)
पटना, विधि संवाददाता
पटना हाईकोर्ट ने कला एवं शिल्प (फाइन आटर््स) के शिक्षक उम्मीदवारों के लिए छह महीने में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। ये ऐसे उम्मीदवार हैं, जो तकनीकी त्रुटि के कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देने से वंचित रह गये हैं।
फाइन आर्ट्स टीचर एसोसियेशन की याचिका पर न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील आशुतोष रंजन पांडेय ने कोर्ट को बताया कि टीईटी एवं एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) के आयोजन के पूर्व इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोड ही नहीं निकाला गया। विज्ञापन में ऐसे शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर गंभीरता से नहीं सोचा गया। परिणामस्वरूप हजारों उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित रह गये, जबकि प्रत्येक स्कूल में कला एवं शिल्प के शिक्षकों का होना अनिवार्य है।
बहस में कोर्ट को बताया गया कि 20 सालों से विद्यालयों में कला एवं शिल्प के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर अदालत ने इन उम्मीदवारों के लिए छह महीने में परीक्षा लेने का निर्देश दिया।
News : Jagran ( 24.2.12)