कानपुर। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी घोटाले में पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को जमानत दे दी है। उनकी पत्नी ने शनिवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे 1 मो. असलम की कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने पांच-पांच लाख की दो जमानतें और इतनी राशि के निजी बंधपत्र दाखिल करने को कहा है।
टीईटी घोटाले में संजय मोहन पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा, विनय कुमार सिंह शिक्षक आगरा, रतन कुमार मिश्र शिक्षक आगरा, अमरेंद्र कुमार जायसवाल, देशराज सिंह, अशोक मिश्र, मनीष उर्फ मोहन चतुर्वेदी शिक्षक औरेया, माधव उर्फ माधवेंद्र सिंह शिक्षक बंदायू, हेमंत कुमार शाक्य, योगेश कुमार लोधी, रमाशंकर मिश्र, नरेंद्र प्रताप सिंह एपीसी साक्षरता मिशन लिटरेसी हाउस लखनऊ, बिजनेश पाल जेल में हैं।
अशोक मिश्र और बिजनेश पाल जमानत पर हैं। ब्रजेश पाल और दिनकर मिश्र की पत्रावली अलग कर दी गई है। पूर्व शिक्षा निदेशक की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शंभू सिंह यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके पटनायक और जस्टिस रंजन गगोई की कोर्ट ने पूर्व शिक्षा निदेशक की जमानत मंजूर कर दी है। संजय मोहन की पत्नी ने जिला जज कानपुर देहात की कोर्ट में अर्जी के साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाया। इसकी सुनवाई प्रभारी जिला जज/एडीजे 1 की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पांच-पांच लाख की दो जमानतें और इतनी ही राशि के निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है
News Source / Sabhaar :अमर उजाला (23.6.13)
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TET scam case is running from last one and half year and still Sanjay Mohan is not accused,
If he will not convicted then its impact on selection process will be very high.
a good step by sc having far reaching effect
ReplyDeleteChalo ab to bharti suru karo .
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