RTET : हाईकोर्ट का आदेश,15 दिन में करें टेट आयोजन का निर्णय
जोधपुर.हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग (एनसीटीई) को निर्देश दिए हैं कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले आरटेट 2012 के आयोजन को लेकर 15 दिन में निर्णय करें। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने देवीसिंह व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिए।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरटेट की निर्देश पुस्तिका के अनुसार सरकार को नोडल एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन कराना था, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। दूसरी ओर सरकार शिक्षकों के करीब 40 हजार रिक्त पद भरने जा रही है। इसके लिए आरटेट-2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही अवसर दिया जा रहा है, जबकि आरटेट-2011 में असफल अभ्यर्थी दूसरे अवसर के इंतजार में हैं
News : Bhaskar.com (15.5.12)